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Tuesday,20-May-2025
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महाराष्ट्र

हजरत सैयद बाले शाह पीर दरगाह ध्वस्तीकरण आदेश, चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश, दरगाह प्रबंधन को राहत

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मुंबई: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई के मीरा भयंदर स्थित हजरत सैयद बाले शाह पीर दरगाह को संरक्षण प्रदान किया है तथा चार सप्ताह के लिए ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। महाराष्ट्र सरकार चार सप्ताह के भीतर अदालत में जवाब दाखिल करेगी, जिसके बाद ही दरगाह को गिराने की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा।

राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बांकोले ने सदन में 20 मई तक धर्मस्थल को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था और सार्वजनिक बयान भी जारी किया था, लेकिन किसी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पर प्रभावी रोक लगाने का आदेश दिया और दरगाह प्रशासन द्वारा दायर याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब भी मांगा।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि किसी सरकारी नोटिस के अभाव के बावजूद, राज्य विधानसभा में मंत्री के सार्वजनिक बयानों और हाल की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि दरगाह 350 साल पुरानी है और फिर भी राज्य सरकार ने इसे अवैध संरचना के रूप में वर्गीकृत किया है। ट्रस्ट ने दावा किया है कि संपत्ति का औपचारिक पंजीकरण भी 2022 में कराने की मांग की गई है और यह मंदिर दशकों से उसी स्थान पर स्थित है। याचिकाकर्ता के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने 15 और 16 मई को तत्काल सुनवाई की याचिकाओं को गलती से खारिज कर दिया था। दरगाह प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस ने 15 मई को एक नोटिस भी जारी किया था। नोटिस में ट्रस्ट के सदस्यों को चेतावनी दी गई थी कि वे विध्वंस प्रक्रिया में बाधा या व्यवधान न डालें। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया 20 मई के लिए निर्धारित की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बिना किसी कानूनी आदेश या उचित प्रक्रिया, जैसे नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए बिना की गई, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी और महाराष्ट्र सरकार को उस समयावधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

अपराध

दहिसर पश्चिम में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प में 3 की मौत

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मुंबई: रविवार को दहिसर पश्चिम में दो परिवारों के बीच झगड़े के दौरान तीन लोगों की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान हामिद शेख (49), राम गुप्ता (50) और अरविंद गुप्ता (23) के रूप में हुई है। घटना दहिसर पश्चिम के गणपत पाटिल नगर में हुई। शेख और गुप्ता परिवार एक ही इलाके में रहते हैं और उनके बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। रविवार को एक बार फिर दोनों परिवारों के बीच हथियारों से मारपीट हुई, जिसके परिणामस्वरूप तीन लोगों की मौत हो गई।

एमएचबी पुलिस क्रॉस-मर्डर केस दर्ज करने की प्रक्रिया में है। मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि वह फिलहाल घायल है।

पुलिस के मुताबिक, गणपत पाटिल नगर एक झुग्गी बस्ती है, जहां शेख और गुप्ता दोनों परिवार रहते हैं। 2022 में अमित शेख और राम गुप्ता ने एक-दूसरे के खिलाफ मारपीट का क्रॉस केस दर्ज कराया था। तब से दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी चल रही है।

रविवार को शाम करीब साढ़े चार बजे गणपत पाटिल नगर की गली नंबर 14 के पास सड़क पर विवाद हो गया, जहां राम गुप्ता नारियल की दुकान चलाते हैं। कथित तौर पर शराब के नशे में धुत हामिद शेख मौके पर पहुंचा और राम से बहस करने लगा। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपने बेटों को बुला लिया।

गुप्ता अपने बेटों अमर गुप्ता, अरविंद गुप्ता और अमित गुप्ता के साथ तथा हामिद नसीरुद्दीन शेख अपने बेटों अरमान हामिद शेख और हसन हामिद शेख के साथ मिलकर हाथापाई और धारदार हथियारों से हिंसक झड़प में शामिल हो गए। झड़प में राम गुप्ता और अरविंद गुप्ता की मौत हो गई, जबकि अमर गुप्ता और अमित गुप्ता घायल हो गए। हामिद शेख की भी मौत हो गई और उनके बेटे अरमान और हसन शेख घायल हो गए।

शवों को कांदिवली पश्चिम के शताब्दी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस क्रॉस-मर्डर केस दर्ज करने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। घायल होने के कारण आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

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महाराष्ट्र

मुंबई पुलिस ने ड्रग तस्कर गिरोह पर कार्रवाई करते हुए मुंबई और नवी मुंबई से ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, 13 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स जब्त की गई

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मुंबई: मुंबई आरसीएफ पुलिस स्टेशन के एंटी-नारकोटिक्स सेल और आतंकवाद विरोधी दस्ते (एएनटीएस) ने एक संयुक्त अभियान चलाकर आरसीएफ से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से 45 ग्राम एमडी बरामद किया। आरसीएफ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने जांच की और ड्रग तस्करों का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने नवी मुंबई और मुंबई से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 किलोग्राम एमडी जब्त किया, जिसकी कुल कीमत 13.37 करोड़ रुपये बताई गई है। यह एक बड़ा ड्रग रैकेट था जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया और अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि वे और कितने लोगों के संपर्क में थे और मुंबई में ड्रग्स कहां से लाए जाते थे। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और डीसीपी नुनाथ ढोले के निर्देश पर की गई। मुंबई पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है।

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महाराष्ट्र

सांसद संजय सिंह ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ ईदगाह मैदान सुन्नी मस्जिद बिलाल में जनता को संबोधित किया।

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मुंबई: वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में सुन्नी मस्जिद दोतन के बिलाल ईदगाह मैदान में जनसभा हुई, जिसमें मुख्य अतिथि एवं विशेष नियुक्त सांसद संजय सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत-ए-उलेमा के अध्यक्ष पीर तरीकत-ए-कायद अहले सुन्नत और खानकाह आलिया कच्चा मुकद्दसा के सज्जाद-ए-नशीं हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ अल-अशरफ अल-जिलानी ने की. और इसे ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत-उल-उलेमा के उपाध्यक्ष, कायदे मिल्लत बानी रजा अकादमी द्वारा प्रायोजित किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में विद्वानों, इमामों, विद्वानों, बुद्धिजीवियों और आम जनता ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान की तिलावत से हुई। सांसद संजय सिंह ने बड़ी स्पष्टता और तर्कों के साथ बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में भी यह बात कही है और अंत तक कहूंगा कि यह कानून वक्फ की संपत्ति हड़पने के लिए बनाया गया है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि भारत के संविधान के अनुसार, जिसे बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा था, अनुच्छेद 25 और 26 में आज भी यह बात है कि हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने की अनुमति है।

तथा धार्मिक सम्पत्ति को अपने धार्मिक कार्यों पर खर्च करने का पूर्ण विवेकाधिकार है, जो कि वर्तमान वक्फ संशोधन अधिनियम की धारा 25 व धारा 26 के भी विरुद्ध है। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि मौजूदा सरकार मुसलमानों की भलाई नहीं चाहती, बल्कि उसका उद्देश्य अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम की खामियों को उजागर करते हुए कहा कि इसमें ऐसा अधिनियम है कि केवल वही व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों को पांच साल तक कर सकता है। उन्होंने मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा, “आप कैसे पता लगाएंगे कि किस मुसलमान ने पांच साल तक नमाज पढ़ी, रोजा रखा या नहीं, मस्जिद गया या नहीं? क्या मोदी हर मुसलमान के घर पर सीसीटी लगाएंगे?” वर्तमान सरकार कह रही है कि इससे मुसलमानों को 1000 करोड़ रुपये का फायदा होगा। 12,000 करोड़ रु. मैं कहता हूं, बारह हजार करोड़ के फायदे के लिए इतने मुसलमानों को परेशान करने की क्या जरूरत है? बस एक आदमी, नीरव मोदी को भारत वापस लाओ, जो बीस हजार करोड़ का घोटाला करके भाग गया है। इसमें से बारह हजार करोड़ मुसलमानों को दे दो और बाकी आठ हजार करोड़ ले लो। बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम में एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत बंदोबस्ती दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सवाल यह उठता है कि पांच सौ साल पहले दान दी गई संपत्ति के दस्तावेज कैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जबकि वर्तमान सरकार ने स्वयं कुछ वर्ष पहले स्वीकार किया था कि सभी वक्फ संपत्तियों को दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन हस्तांतरित किया गया है, तो अब दस्तावेज मांगने का क्या मतलब है? अंत में उन्होंने कहा कि इस काले कानून के खिलाफ सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष हिंदू भी इसमें शामिल हैं।

संसद के दो सौ से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्यों ने इस विधेयक के खिलाफ मतदान किया है। आज भी हिंदू-मुस्लिम एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन चंद लोग ही नफरत फैलाते हैं। मोइन अल-मशाइख ने कहा कि हम काले वक्फ संशोधन अधिनियम को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इस कानून से वक्फ संपत्ति का संरक्षण समाप्त हो जाएगा। फिर सरकार मनमाने ढंग से इसे जिसे चाहेगी दे देगी। हम अंतिम क्षण तक इस कानून के खिलाफ लड़ते रहेंगे। वक्फ संपत्ति की रक्षा करना हमारा राष्ट्रीय और धार्मिक कर्तव्य है। हम इसे छोड़ नहीं सकते। मोइन अल-मशाइख ने संजय सिंह का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने लोगों को इस कानून के बारे में बताया और इसकी कमियों से अवगत कराया। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। रजा अकादमी के संस्थापक अल्हाजी मुहम्मद सईद नूरी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून वक्फ संपत्तियों पर सीधा हमला है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम इस काले कानून को खत्म करने के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। विधायक अमीन पटेल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मोइन अल-मशाइख पहले दिन से ही इस कानून के खिलाफ मैदान में खड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। यह कानून मुसलमानों के अधिकारों के लिए नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों को छीनने के लिए बनाया गया है। मौलाना अमानुल्लाह रज़ा, मौलाना अब्बास, निज़ामुद्दीन राईन और अन्य विद्वानों, इमामों और बुद्धिजीवियों ने बात की।

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