राष्ट्रीय समाचार
2 मई से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, पैदल मार्ग को किया जा रहा दुरुस्त

रुद्रप्रयाग, 3 अप्रैल। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम की यात्रा 2 मई से शुरू होने वाली है। इससे पहले जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित टीमें यात्रा की तैयारियों में जुट गई हैं।
मकसद है कि कपाट खुलने से पहले सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएं, ताकि यात्रा सुगम और भव्य तरीके से चल सके।
मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती ने बताया कि सड़क मार्ग से लेकर केदारनाथ के पैदल रास्तों को तेजी से ठीक किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीमें पैदल मार्गों पर जमी मोटी बर्फ को हटाने में दिन-रात लगी हैं। पिछले साल आई आपदा से टूटे रास्तों की मरम्मत भी की जा रही है।
डॉ. खाती ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है।”
वहीं, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रामप्रसाद ने बताया कि इस बार केदारनाथ धाम में 17 बेड का अस्पताल तैयार हो रहा है। जैसे ही बर्फ हटाने का काम पूरा होगा, स्वास्थ्य विभाग की टीमें जरूरी सामान के साथ व्यवस्था जुटाने में लग जाएंगी।
उन्होंने कहा, “गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल मार्ग पर सभी मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स को ठीक किया जा रहा है। फाटा में इस बार हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर और एक्स-रे मशीन की सुविधा भी उपलब्ध होगी।”
इसके अलावा, यात्रा के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की मांग शासन से की गई है।
जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। बर्फबारी और आपदा के बाद रास्तों को सुरक्षित बनाना बड़ी चुनौती है। लेकिन, तैयारियां तेजी से चल रही हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आते हैं। इस बार भी प्रशासन यात्रा को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। जैसे-जैसे कपाट खुलने की तारीख नजदीक आ रही है, तैयारियों में और तेजी लाई जा रही है।
दुर्घटना
गोरेगांव में तेज रफ्तार बेस्ट बस के खड़े ट्रक से टकराने से ड्राइवर और कंडक्टर समेत 6 लोग घायल; जांच शुरू

मुंबई: वनराई पुलिस स्टेशन के पास सुबह-सुबह हुए एक हादसे में मातेश्वरी समूह द्वारा संचालित बेस्ट की एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे बस चालक और कंडक्टर समेत छह यात्री घायल हो गए। यह हादसा सुबह करीब साढ़े छह बजे हुआ जब रूट संख्या 40/ पर चलने वाली और पंजीकरण संख्या MH01EM5083 वाली बस डिंडोशी से सेवरी बस स्टेशन जा रही थी।
प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, एक निजी कार अचानक सर्विस लेन से मुख्य सड़क पर आ गई और बस के रास्ते में आ गई। कार से टकराने से बचने के प्रयास में, बस चालक ने तेज़ी से गाड़ी मोड़ी, जिससे वाहन पर से नियंत्रण खो गया और सड़क के बाईं ओर खड़े एक ट्रक, जिसका पंजीकरण संख्या RJ 12 GA 4756 था, से टकरा गई। टक्कर के कारण बस का अगला हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया।
घायल यात्रियों की पहचान अशरफ साहिद हुसैन (66), सीताराम गायकवाड़ (60), भारती मंडावकर (56), सुधाकर रेवाले (57), पोचिया नरेश कानपोची (30) और अमित यादव (35) के रूप में हुई है। यात्रियों के अलावा, बस चालक और कंडक्टर दोनों को इस दुर्घटना में चोटें आईं। खुद घायल होने के बावजूद, कंडक्टर ने तुरंत कार्रवाई की और सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा केयर अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था की।
बेस्ट के एक प्रवक्ता ने बताया कि अधिकारियों ने घटनाओं का सटीक क्रम जानने और दुर्घटना की जवाबदेही तय करने के लिए जाँच शुरू कर दी है। जाँच जारी रहने तक आगे के विवरण की प्रतीक्षा है।
अपराध
विवादास्पद पोस्ट के लिए गिरफ्तार ‘कार्टूनिस्ट’ की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा

suprim court
नई दिल्ली, 11 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम ज़मानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं के बारे में कथित तौर पर “अश्लील” सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के आरोप में मालवीय पर मामला दर्ज किया था।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार को करने पर सहमति जताई, जब अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने इसे तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया।
इस कार्टून में खाकी शॉर्ट्स पहने एक आरएसएस कार्यकर्ता को दिखाया गया है और प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसके साथ एक भड़काऊ कैप्शन भी था जिसमें “भगवान शिव से जुड़ी अपमानजनक बातें” और “जाति जनगणना” का ज़िक्र था।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में, मालवीय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश की वैधता पर सवाल उठाया है जिसमें उन्हें गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने से इनकार किया गया था।
3 जुलाई को जारी अपने विवादित आदेश में, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने अभियुक्त को राहत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि ऐसी सामग्री सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है और मालवीय ने “स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का उल्लंघन किया है”।
न्यायमूर्ति अभ्यंकर की पीठ ने कहा कि सामग्री, मालवीय द्वारा समर्थन और दूसरों को कार्टून में संशोधन करने और उसे साझा करने के लिए आमंत्रित करने के साथ-साथ, उचित नहीं थी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर की गई कार्रवाई थी।
इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन ने मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 299, 302, 352 और 353(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि कार्टून आरएसएस की छवि खराब करने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का मालवीय द्वारा बार-बार किया गया प्रयास था।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इस बात से सहमति जताते हुए ज़ोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों तक सीमित नहीं है जो धर्म का अपमान करते हैं या मतभेद को बढ़ावा देते हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यंग्यचित्र, मालवीय के सार्वजनिक समर्थन के साथ, वैध व्यंग्य की सीमाओं को पार करता है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम होने चाहिए।
अपराध
ओशिवारा में मोटरसाइकिल सवार ने 21 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न किया; पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच जारी

मुंबई: 8 जुलाई को ओशिवारा के न्यू लिंक रोड पर एक 21 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना घटी। छात्रा पॉश इलाके में टहल रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार उसके पास आया, उसे गलत तरीके से छुआ और मौके से भाग गया। उसने ओशिवारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटना वाले दिन ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (1) (i) (यौन उत्पीड़न) के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है।
एफआईआर के अनुसार, 21 वर्षीय पीड़िता अंधेरी पश्चिम के ओशिवारा में न्यू लिंक रोड स्थित फेज 2 में रहती है और मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही है। 8 जुलाई की शाम लगभग 7.10 बजे, उसने डीएन नगर में एक दोस्त के साथ डिनर का प्लान बनाया था। वह अपने घर से निकली और अपनी दोस्त से मिलने के लिए ओशिवारा मेट्रो स्टेशन की ओर पैदल जा रही थी। जब वह अपनी सोसाइटी से बाहर निकली और न्यू लिंक रोड, ओशिवारा के बाईं ओर चल रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार अचानक पीछे से उसके पास आया। उसने अपनी मोटरसाइकिल उसके पास धीमी की, उसे अपने बाएँ हाथ से गलत तरीके से छुआ और फिर तेज़ी से भाग गया। युवती डर गई और घर लौट आई, जहाँ उसने अपनी माँ को सारी बात बताई।
इसके बाद, उसने अपने माता-पिता के साथ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।
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