राजनीति
रविशंकर प्रसाद ने सदन में कांग्रेस को याद दिलाया ‘इतिहास’, बोले ‘तब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का पलटा था फैसला’

नई दिल्ली, 2 अप्रैल। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान शाहबानो केस का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला।
रविशंकर प्रसाद ने कहा, “वक्फ की प्रॉपर्टी पर कितने स्कूल खुले, कितने अनाथालय बने, कितने सिलाई केंद्र बने, यह सवाल है। आज वक्फ की प्रॉपर्टी की फंडिंग बढ़ाने और उनके समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ हो रहा है तो विपक्ष को इससे क्या परेशानी है। दिल से तो कह रहे हैं कि सुधार हो, लेकिन राजनीतिक इच्छा इन्हें रोकती है।”
उन्होंने कहा, “शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि शाहबानो को मुआवजा दिया जाए, तो हल्ला मचा, तब राजीव गांधी पीएम थे। बहुमत था। आरिफ मोहम्मद खान सरकार में मंत्री थे। दो दिन ऐतिहासिक भाषण हुआ। राजीव गांधी ने उन्हें बुलाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए कानून ला रहे हैं। तीन तलाक पर फैसला आया। 2 साल तक इनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं फाइल किया, ताकि फैसला अटका रहे। राजीव गांधी को 400 सीट मिली और शाहबानो में वे झुक गए। उसके बाद आज तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। देश की हवा कहां चल रही है, आप समझिए। पीएम मोदी को एक बार बहुमत मिला, दूसरी बार बहुमत मिला। तीसरी बार लोगों ने जिता दिया, दिल्ली भी जिता दिया और अब बिहार भी जीतेंगे।”
उन्होंने कहा, “आज मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में बात करना चाहता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के मामले की सुनवाई चल रही थी, तो बोर्ड ने कोर्ट से कहा था कि, ‘आप फैसला मत दीजिए, हम एक निकाहनामा बनाकर पूरे देश में प्रसारित करेंगे, जिसमें लिखा होगा कि निकाह करते समय एक शर्त यह भी रखी जाएगी कि तीन तलाक न हो।’ याद कीजिए, जब कानून पास हुआ था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक कानून के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था।”
रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा, “मैं विपक्ष की बात सुन रहा था, वह कह रहे थे कि वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, लेकिन नहीं भी होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है। आजकल एक लाल किताब चल रही है। हम संविधान की हरी किताब लेकर आए हैं। संविधान में लिखा है कि महिलाओं के विकास के लिए कानून बनाया जा सकता है। संविधान की दुहाई का जवाब मैं संविधान से ही दे रहा हूं।”
उन्होंने आगे कहा, “महिलाओं के लिए संशोधन किया जा रहा है तो यह बिल असंवैधानिक कैसे है? मैं बिहार से आता हूं, वहां बहुत सारे पिछड़े मुसलमान हैं। यूपी में भी हैं। उन्हें वक्फ मैनेजमेंट में मौका नहीं मिलता। इस बिल में इसका जिक्र है कि वक्फ में पिछड़े मुसलमानों को जगह दी जाएगी तो इन्हें परेशानी क्यों है?”
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया। चुनाव हुआ तो एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई। जहां पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, वहां तिरंगा लहरा रहा है। भारत माता की जय बोला जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति के लिए यह देश किस हद तक गिर सकता है? नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर जानबूझकर जो बवाल मचाया गया था, उसे याद कीजिए। विदेशों में उत्पीड़न का सामना करने वाले हिंदू, सिख और ईसाइयों को भारत लाया गया। इसका भारतीय मुसलमानों पर कोई असर नहीं हुआ, फिर भी बेवजह हंगामा मचाया गया। अब एक बार फिर गुमराह करने और अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब वोटों की सौदागरी बंद होगी क्योंकि समय बदल रहा है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
यमन के हूतियों ने इज़राइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल हमले की ज़िम्मेदारी ली

सना, 19 जुलाई। यमन के हूती समूह ने इज़राइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर एक नए “हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल” हमले की ज़िम्मेदारी ली है, जिसे कथित तौर पर इज़राइल की रक्षा प्रणालियों ने रोक दिया था।
हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने हूतियों द्वारा संचालित अल-मसीरा टीवी पर प्रसारित एक टेलीविज़न बयान में कहा, “यह मिसाइल हमला गाज़ा में घिरे फ़िलिस्तीनी लोगों के समर्थन में था।” उन्होंने आगे कहा कि हमले ने शुक्रवार देर रात अपना लक्ष्य हासिल कर लिया।
सरिया ने कहा, “गाज़ा पर आक्रमण रुकने और नाकाबंदी हटने तक हमारे मिसाइल हमले जारी रहेंगे।” उन्होंने अरबों और मुसलमानों से गाज़ा में फ़िलिस्तीनी लोगों को बचाने, उन्हें भोजन उपलब्ध कराने और नाकाबंदी तोड़ने का आह्वान किया।
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इज़राइली रक्षा बलों ने शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर कहा कि उनकी रक्षा प्रणालियों ने उस मिसाइल को रोक लिया जिससे पूरे इज़राइल में सायरन बजने लगे और हवाई यातायात अस्थायी रूप से रुक गया।
किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
बुधवार रात को हूतियों द्वारा किए गए मिसाइल हमले के बाद, हूतियों द्वारा किया गया यह दूसरा मिसाइल हमला था, जिसे कथित तौर पर रोक दिया गया था। यह इस महीने हूतियों द्वारा इज़राइल पर दागी गई सातवीं मिसाइल भी थी।
यमन से लगातार हो रहे मिसाइल हमलों ने इज़राइल के हवाई क्षेत्र पर आंशिक हवाई प्रतिबंध लगा दिया और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को इज़राइल आने-जाने वाली उड़ानों में देरी करनी पड़ी।
अक्टूबर 2023 में गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से, हूती बलों ने फ़िलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का हवाला देते हुए इज़राइल की ओर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। अधिकांश प्रक्षेपास्त्रों को रोक लिया गया है या वे अपने लक्ष्य से चूक गए हैं। जवाब में, इज़राइल ने यमन में बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढाँचे पर कई हमले किए हैं।
जवाब में, इज़राइल ने यमन में बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढाँचे पर कई हमले किए हैं।
सोमवार को इसी तरह की एक घटना में, यूनाइटेड किंगडम ने बताया कि पिछले सप्ताह यमन के हौथी समूह द्वारा लाल सागर में किए गए हमलों में लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज इटरनिटी-सी के कम से कम चार चालक दल के सदस्य मारे गए, तथा कई अन्य अभी भी लापता हैं।
राजनीति
संसद के मानसून सत्र से पहले आज इंडिया ब्लॉक की रणनीतिक बैठक

नई दिल्ली, 19 जुलाई। संसद के मानसून सत्र से पहले एक एकीकृत रणनीति तैयार करने के लिए विपक्ष का इंडिया ब्लॉक शनिवार को एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक करेगा।
इस बैठक के समन्वय का नेतृत्व कर रही कांग्रेस पार्टी ने इस आयोजन को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नई दिल्ली स्थित आवास पर होने वाली आमने-सामने की बैठक से बदलकर वर्चुअल प्रारूप में करने का फैसला किया है। यह बदलाव देश भर के विपक्षी नेताओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
यह बैठक शाम 7 बजे शुरू होगी और इसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) और वामपंथी दलों सहित प्रमुख विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के भी इस सत्र में शामिल होने की उम्मीद है। हालाँकि, आम आदमी पार्टी (आप) की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
कांग्रेस सांसद और महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने बैठक के विवरण की पुष्टि करते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक का शीर्ष नेतृत्व आगामी संसद सत्र के दौरान उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा।
कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि यह बैठक नेताओं के लिए सरकार के एजेंडे का मुकाबला करने और लोकतंत्र, शासन और चुनावी अखंडता से संबंधित चिंताओं को उजागर करने के लिए अपने दृष्टिकोण पर एकजुट होने का एक रणनीतिक मंच प्रदान करेगी।
इस चर्चा में प्रमुख मुद्दों में से एक बिहार में मतदाता सूची संशोधन का मुद्दा प्रमुखता से उठने की उम्मीद है। विपक्ष ने राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कड़ी आलोचना की है।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने हाल ही में केंद्र पर चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करने का प्रयास करने का आरोप लगाकर इस बहस को फिर से हवा दे दी।
बिहार में एसआईआर की कवायद का ज़िक्र करते हुए, रमेश ने एक्स पर लिखा, “मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करके चुनावों में धांधली करने का एक जानबूझकर और शैतानी कदम है। जिस प्रधानमंत्री ने ‘नोटबंदी’ की योजना बनाई थी, उसी ने इस ‘वोटबंदी’ की योजना बनाई है।”
मानसून सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है, इसलिए इस बैठक का उद्देश्य विपक्ष के संसदीय प्रदर्शन का रुख तय करना है।
राजनीति
महाराष्ट्र में भाषा विवाद: राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

suprim court
नई दिल्ली, 19 जुलाई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के संस्थापक राज ठाकरे के खिलाफ भाषाई संघर्ष को बढ़ावा देने वाले उनके भाषणों के लिए महाराष्ट्र पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है।
याचिका के अनुसार, राज ठाकरे, “आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव में कुछ सीटें जीतने की बेचैनी में, समय-समय पर हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और इस तरह जन्मस्थान, निवास और भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं, जो न केवल सद्भाव के लिए हानिकारक है, बल्कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है।”
इसमें आगे कहा गया है कि 5 जुलाई को आयोजित रैली में, मनसे संस्थापक ने मराठी न बोलने वालों को कान के पर्दे के नीचे मारने को उचित ठहराया था।
याचिका में कहा गया है, “राज ठाकरे के भाषण लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाते हैं और हिंदी विरोध से शुरू हुई इस मुहिम के कारण मराठी भाषा उन लोगों पर थोपी जा रही है जो मराठी नहीं बोलते या दूसरे राज्यों से आए हैं।”
याचिका में कई घटनाओं का हवाला दिया गया है, जहाँ राज ठाकरे के इशारे पर, मनसे के राजनीतिक कार्यकर्ता गैर-महाराष्ट्र राज्यों के लोगों की “मारपीट, उन पर हमला और लिंचिंग” कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि को भी तोड़ रहे हैं।
भीड़ द्वारा हिंसा और लिंचिंग पर अंकुश लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए, जनहित याचिका में कहा गया है कि केंद्र और महाराष्ट्र के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज ठाकरे और उनके राजनीतिक संगठन द्वारा ऐसी घटनाएँ न हों और इनसे सख्ती से निपटा जाए।
याचिका के अनुसार, लोग राज ठाकरे और उनके राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा हमला, मारपीट, अपमानित और अपमानित किए जाने के डर के साये में जी रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि राज ठाकरे और मनसे पार्टी कार्यकर्ताओं के कृत्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152, 196, 197, 299, 353 (1) (बी) (सी), 353 (आई) (सी) और 353 (2) के तहत दंडनीय संज्ञेय अपराध हैं।
वकील घनश्याम दयालु उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में भारत के चुनाव आयोग और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को राज ठाकरे की मनसे की राजनीतिक मान्यता वापस लेने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।
इसके अलावा, जनहित याचिका में देश भर के चुनाव निकायों को देश के राजनीतिक संगठनों की ऐसी अवैध गतिविधियों पर निगरानी और नियंत्रण रखने के लिए एक नीति बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है, जो देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डालती हैं या डालने की प्रवृत्ति रखती हैं।
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