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अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर आरोपी को जेल भेजने के जमानत आदेश को अस्वीकार कर दिया

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नई दिल्ली, 20 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत आदेश के एक हिस्से को संशोधित किया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट को आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद याचिकाकर्ता (आरोपी) को सलाखों के पीछे भेजने के लिए सभी “दंडात्मक कदम उठाने” की आवश्यकता थी।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के बाद, क्योंकि उस समय याचिकाकर्ता-आरोपी के खिलाफ कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया था, फिर ट्रायल कोर्ट को आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए था।

“याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह कहना सही है कि ऐसा कोई विशिष्ट निर्देश नहीं हो सकता था कि आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद, (ट्रायल) कोर्ट याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे सुनिश्चित करने के लिए सभी बलपूर्वक कदम उठाएगा। (पटना उच्च न्यायालय) न्यायालय याचिकाकर्ता के उपस्थित होने पर मामले पर विचार करने और फिर उसे हिरासत में लेने के लिए कोई आदेश जारी किए बिना निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट को खुला छोड़ सकता था,” न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की अगुवाई वाली पीठ ने कहा।

पिछले साल अगस्त में पारित अपने विवादित निर्देश में, पटना उच्च न्यायालय ने कहा था कि “यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उस स्थिति में, वर्तमान अग्रिम जमानत आदेश अपना प्रभाव खो देगा और विद्वान ट्रायल न्यायालय याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे सुनिश्चित करने के लिए सभी बलपूर्वक कदम उठाएगा”।

शीर्ष न्यायालय में, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने पर आरोपी को हिरासत में लिए जाने की ऐसी स्थिति उचित नहीं थी।

अग्रिम जमानत आदेश में “काफी हद तक” हस्तक्षेप किए बिना, सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित शर्त को संशोधित किया। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया, “हम अंतिम पैराग्राफ में दिए गए निर्देश को संशोधित करते हैं, जिसमें लिखा होगा कि चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर कानून के अनुसार जमानत के प्रश्न पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है, बिना विवादित आदेश से प्रभावित हुए।” इसके अलावा, इसने याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा और तब तक, पहले दिए गए अंतरिम संरक्षण को बढ़ा दिया। -आईएएनएस पीडीएस/वीडी

अपराध

हरदोई : जिला महिला अस्पताल से चोरी हुए नवजात को पुलिस ने कुछ ही घंटे में किया बरामद

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हरदोई, 26 जून। हरदोई के जिला महिला चिकित्सालय से चोरी हुए एक नवजात शिशु को बरामद कर लिया गया है। इस मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जो एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती है।

यह घटना गुरुवार देर रात करीब तीन बजे की है। जानकारी के अनुसार, हरदोई के बिल्हारी हरियावां निवासी शिवाकांत दीक्षित की पत्नी निधि दीक्षित ने बीते 19 जून को एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चे की डिलीवरी होने के बाद जच्चा-बच्चा को अस्पताल की पहली मंजिल के 36 नंबर वार्ड के बेड संख्या 9 पर शिफ्ट कर दिया गया था।

गुरुवार देर रात को शिशु को उसकी नानी के पास सुलाया गया था। इसी दौरान एक मास्क पहने अज्ञात महिला वहां पहुंची और मौका पाकर बच्चे को लेकर फरार हो गई। जब नानी ने कुछ देर बाद देखा तो बच्चा वहां नहीं था, जिसके बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। परिजनों की सूचना पर अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की और कुछ घंटों के अंदर ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया।

हरदोई के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नीरज कुमार जादौन ने बताया कि गुरुवार सुबह सूचना मिली थी कि करीब 6 दिन का एक बच्चा गायब हो गया है। हमारे सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने तत्काल इसका संज्ञान लिया और पुलिस टीम ने बच्चे को बरामद कर लिया। बच्चे को चोरी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती है और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर उसने बच्चे को क्यों चुराया है। साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि वह बच्चे के साथ क्या करना चाहती थी। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है।

बच्चे के पिता, शिवाकांत दीक्षित, ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैंने 18 जून को अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया था और 19 जून को मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था। गुरुवार देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच में मेरे बच्चे को चुरा लिया गया था। हालांकि, पुलिस की मदद से बच्चे को बरामद किया गया है। मैं पुलिस अधीक्षक और पुलिस का आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी वजह से मेरा बच्चा मिल पाया।

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अपराध

बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा मोड़: सूत्रों का कहना है कि जीशान अख्तर को बिश्नोई गैंग के ऑपरेटिव आकाश चौहान ने भर्ती किया और उसका ब्रेनवॉश किया

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मुंबई: एनसीपी (अजीत पवार गुट) के नेता बाबा सिद्दीकी की हाई-प्रोफाइल हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा करते हुए, मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने पुष्टि की है कि कनाडा में हिरासत में लिए गए जीशान अख्तर का शुरू में बिश्नोई गिरोह से कोई संबंध नहीं था। अनमोल बिश्नोई के कहने पर बिश्नोई सिंडिकेट के एक प्रमुख कार्यकर्ता आकाश चौहान ने कथित तौर पर उसे भर्ती किया और उसका ब्रेनवॉश किया।

जांचकर्ताओं के अनुसार, जीशान पहले पंजाब के प्रतिद्वंद्वी बंबीहा गिरोह से जुड़ा था और उसे एक भरोसेमंद हत्यारा माना जाता था। सूत्रों का दावा है कि आकाश चौहान – जो वर्तमान में फरीदकोट जेल में बंद है – ने जालंधर जेल से जीशान की रिहाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे लाखों रुपये के भुगतान का वादा करके बिश्नोई गिरोह में शामिल होने के लिए राजी किया।

निर्णायक मोड़ तब आया जब बिश्नोई सिंडिकेट ने बाबा सिद्दीकी को खत्म करने का फैसला किया। पटियाला जेल से अनमोल बिश्नोई के निर्देश पर काम करते हुए आकाश चौहान ने जीशान को संभावित भर्ती के रूप में पहचाना। इसके बाद चौहान ने जीशान की जमानत का इंतजाम किया और 7 जून को रिहा होने के बाद जीशान ने सीधे चौहान से मुलाकात की।

सूत्रों के अनुसार, इस मीटिंग के दौरान ही जीशान को हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए राजी किया गया। चौहान के निर्देश पर जीशान ने शूटर गुरमेल सिंह को भर्ती किया और उसे मुंबई भेज दिया। इसके बाद जीशान ने योजना को अंजाम देने में मदद के लिए एक अन्य वांछित आरोपी शुभम लोनकर से संपर्क किया।

क्राइम ब्रांच के अधिकारी अब आकाश चौहान को इस मामले में आरोपी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और पूछताछ के लिए उसे पंजाब से मुंबई भेजने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि चौहान का बिश्नोई सिंडिकेट से पुराना संबंध है और उसने पहले भी कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में भूमिका निभाई है।

इस बीच, जीशान अख्तर को कनाडा से भारत वापस लाने के प्रयास जोरों पर हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच सीबीआई और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि जीशान से पूछताछ से आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।

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अपराध

दिल्ली: चार वर्षीय बच्ची को अपहरणकर्ता से छुड़ाया, महिला गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 23 जून। दिल्ली के चांदनी महल थाना पुलिस ने चार साल की बच्ची को अपहरणकर्ता के चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया। 40 वर्षीय आरोपी बरखा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय यूपी पुलिस के सहयोग से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।

घटना 18 जून 2025 को सामने आई, जब एक दंपति ने चांदनी महल थाने में अपनी चार वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि शाम करीब 5 बजे, उनकी पत्नी व्यस्त थी, तभी उनकी बेटी गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची का पता नहीं चला और उन्हें संदेह हुआ कि किसी ने गलत इरादे से अपहरण किया है। इस आधार पर पुलिस ने एफआईआर (संख्या 212/25, धारा 137(2) बीएनएस) दर्ज की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, इंस्पेक्टर महावीर प्रसाद, एसएचओ/चांदनी महल, के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इसमें एसआई सतीश, एसआई समेंद्र, एसआई गोविंद, एसआई अवधेश नारायण, एचसी सतेश, कांस्टेबल विक्रम, घनश्याम, गौरव, नरेंद्र और महिला कांस्टेबल दिव्यांशी और सिमरन शामिल थे। टीम की निगरानी एसीपी (दरियागंज, मध्य जिला) ने की।

पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें बच्ची को दिल्ली गेट के पास संचार भवन की ओर अकेले जाते देखा गया।

गुप्त सूत्रों से पता चला कि एक महिला भिखारी बच्ची को बाराबंकी के बेहटा गांव ले गई है। इस जानकारी को स्थानीय यूपी पुलिस के साथ साझा किया गया और एक टीम तुरंत बाराबंकी रवाना हुई। वहां पहुंचने पर पता चला कि संदिग्ध बरखा बच्ची को लेकर दिल्ली लौट आई थी, क्योंकि उसे पुलिस की तलाश का पता चल गया था।

21 जून को सुबह चांदनी महल थाना पुलिस ने नई और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर सादे कपड़ों में निगरानी शुरू की। उसी दिन बरखा को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बच्ची के साथ उतरते देखा गया। वह छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। बच्ची को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। पूछताछ में बरखा ने कबूल किया कि उसने बच्ची का अपहरण भीख मंगवाने और तस्करी के इरादे से किया था।

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