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अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर आरोपी को जेल भेजने के जमानत आदेश को अस्वीकार कर दिया

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नई दिल्ली, 20 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत आदेश के एक हिस्से को संशोधित किया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट को आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद याचिकाकर्ता (आरोपी) को सलाखों के पीछे भेजने के लिए सभी “दंडात्मक कदम उठाने” की आवश्यकता थी।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के बाद, क्योंकि उस समय याचिकाकर्ता-आरोपी के खिलाफ कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया था, फिर ट्रायल कोर्ट को आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए था।

“याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह कहना सही है कि ऐसा कोई विशिष्ट निर्देश नहीं हो सकता था कि आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद, (ट्रायल) कोर्ट याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे सुनिश्चित करने के लिए सभी बलपूर्वक कदम उठाएगा। (पटना उच्च न्यायालय) न्यायालय याचिकाकर्ता के उपस्थित होने पर मामले पर विचार करने और फिर उसे हिरासत में लेने के लिए कोई आदेश जारी किए बिना निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट को खुला छोड़ सकता था,” न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की अगुवाई वाली पीठ ने कहा।

पिछले साल अगस्त में पारित अपने विवादित निर्देश में, पटना उच्च न्यायालय ने कहा था कि “यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उस स्थिति में, वर्तमान अग्रिम जमानत आदेश अपना प्रभाव खो देगा और विद्वान ट्रायल न्यायालय याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे सुनिश्चित करने के लिए सभी बलपूर्वक कदम उठाएगा”।

शीर्ष न्यायालय में, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने पर आरोपी को हिरासत में लिए जाने की ऐसी स्थिति उचित नहीं थी।

अग्रिम जमानत आदेश में “काफी हद तक” हस्तक्षेप किए बिना, सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित शर्त को संशोधित किया। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया, “हम अंतिम पैराग्राफ में दिए गए निर्देश को संशोधित करते हैं, जिसमें लिखा होगा कि चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर कानून के अनुसार जमानत के प्रश्न पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है, बिना विवादित आदेश से प्रभावित हुए।” इसके अलावा, इसने याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा और तब तक, पहले दिए गए अंतरिम संरक्षण को बढ़ा दिया। -आईएएनएस पीडीएस/वीडी

अपराध

भोपाल में मेफेड्रोन ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश

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मुंबई/भोपाल, 18 अगस्त। निदेशालय राजस्व खुफिया (डीआरआई) मुंबई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल जिले के जगदीशपुर क्षेत्र में चल रही मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह फैक्ट्री न केवल भोपाल और ठाणे से जुड़ी थी, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा भी थी, जिसे कुख्यात अपराधी दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला संचालित कर रहा था।

डीआरआई ने इस ऑपरेशन के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार, ड्रग्स बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल ठाणे के भिवंडी से सलीम डोला के इशारे पर भेजा जाता था। शुरुआती जांच में पता चला है कि मार्च से जुलाई तक भोपाल की इस फैक्ट्री को करीब 400 किलो कच्चा माल सप्लाई किया गया था, जिसका उपयोग मेफेड्रोन तैयार करने में किया गया।

यह ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है।

इससे पहले, जनवरी में नारकोटिक्स विभाग ने मंदसौर जिले के एक संतरे के खेत में ड्रग फैक्ट्री का भंड़ाफोड़ किया था। इस फैक्ट्री में बड़ी तादाद में एमडीएमए पाउडर बनाया जा रहा था। इस दौरान ड्रग्स बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, टेस्ट ट्यूब, बीजिंग स्केल, वैक्यूम ओवन बरामद किया गया था। यह फैक्ट्री गरोठ तहसील के खारखेड़ा गांव में चल रही थी। यह स्थान संतरे के बगीचे के बीच में पूरी तरह निर्जन है।

ज्ञात हो कि इससे पहले राजधानी भोपाल में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री बागरोदा इलाके में पकड़ी गई थी। यहां नारकोटिक्स ब्यूरो ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर 1800 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की थी और इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था।

राज्य के कई हिस्सों में ड्रग का कारोबार चलने की शिकायतें मिलती रहती हैं और इस कारोबार से जुड़े लोग पकड़े भी जाते हैं, मगर अब राज्य में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री के खुलासे ने शासन प्रशासन की चिंताएं बढ़ाने का काम किया है।

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अपराध

बिहार : लखनऊ से पकड़कर लाया गया अपराधी भागने की फिराक में था, पुलिस कार्रवाई में घायल

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पटना, 16 अगस्त। बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। पटना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात हत्या के आरोप में लखनऊ से पकड़कर पटना लाए गए एक अपराधी को भागने की कोशिश करने के दौरान पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया।

बताया गया कि बालू कारोबारी रमाकांत यादव हत्या के मामले में आरोपी अंशु उर्फ दिव्यांशु भागने की फिराक में था। उसने पुलिस की गिरफ्त में ही बड़ी चालाकी से पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी।

पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 10 अगस्त को रानीतालाब थाना क्षेत्र में अपराधियों ने रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में पुलिस ने पहले ही दो आरोपियों बिट्टू और मंटू कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इनके बयान के आधार पर शेष संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी।

इसी क्रम में 15 अगस्त को पुलिस टीम द्वारा अंशु को लखनऊ से हिरासत में लेकर रानीतालाब थाना लाया गया। उसे साथ लेकर पुलिस टीम रात लगभग 11:05 बजे रानीतालाब क्षेत्र के नहर रोड स्थित शनि मंदिर के पास हथियार बरामदगी के लिए जा रही थी, तभी उसने पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया।

चेतावनी के बावजूद नहीं रुकने पर पुलिस ने नियंत्रित फायरिंग की, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और एक डोंगल बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि रमाकांत यादव की हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

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अपराध

मुंबई: नाबालिग के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 50 वर्षीय व्यवसायी को 20 साल की सजा सुनाई

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CRIME

मुंबई: डिंडोशी की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक 50 वर्षीय मलाड व्यवसायी, जो एक नकली आभूषण कारखाने का मालिक है, को शादी का वादा करके अप्रैल 2021 से फरवरी 2023 तक एक नाबालिग लड़की का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी

डिंडोशी अदालत ने व्यवसायी को दोषी ठहराते हुए कहा, “यह पचाने में मुश्किल है कि एक विवाहित व्यक्ति, जो संबंधित समय, यानी 2021 से 2023 तक, चार बच्चों का पिता था, फिर भी पीड़िता को शादी की इच्छा जताते हुए उसे बहका रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी की न केवल मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, बल्कि उसने बलात्कार का अपराध एक बार नहीं, बल्कि बार-बार किया।”

अदालत ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता की अल्पसंख्यकता और उसके परिवार की किरायेदारी का फायदा उठाया, जबकि उसकी माँ उसकी फैक्ट्री में काम करती थी। अदालत ने पीड़िता की परिपक्वता और वास्तविकता की समझ की कमी को देखते हुए कहा, “आरोपी ने पीड़िता को बालिग होने पर उससे शादी करने के लिए उकसाया था। पीड़िता की मासूमियत उसकी इस समझ से झलकती है कि उसे इसके परिणामों का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आरोपी उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है, वह पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं।”

एक अलग मामले में, ठाणे सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2019 में अपनी 10 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए 35 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, साथ ही किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत एक साल की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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