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Wednesday,19-March-2025
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राष्ट्रीय समाचार

प्रत्यक्ष कर संग्रह 16 प्रतिशत बढ़कर 25.86 लाख करोड़ पर पहुंचा

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नई दिल्ली, 18 मार्च। चालू वित्त वर्ष में 16 मार्च तक देश के प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.2 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है, और यह 25.86 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

प्रत्यक्ष करों में कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स शामिल हैं।

चालू वित्त वर्ष में 16 मार्च तक कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12.40 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 10.1 लाख करोड़ रुपये था।

पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 10.91 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 12.90 लाख करोड़ रुपये हो गया।

सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) कलेक्शन में भी तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 34,131 करोड़ रुपये की तुलना में 53,095 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

संपत्ति कर सहित अन्य करों में मामूली गिरावट देखी गई, जो 3,656 करोड़ रुपये से घटकर 3,399 करोड़ रुपये रह गया।

रिफंड में 32.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 4.6 लाख करोड़ रुपये हो गया। रिफंड घटाने के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 21.26 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 18.8 लाख करोड़ रुपये से 13.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

कर संग्रह में उछाल एक मजबूत व्यापक आर्थिक वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, जिसमें सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए अधिक धन जुटा रही है।

यह राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने में भी मदद करता है। कम राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार को कम उधार लेना पड़ता है, जिससे बड़ी कंपनियों के लिए बैंकिंग सिस्टम में उधार लेने और निवेश करने के लिए अधिक पैसा बचता है। इससे आर्थिक विकास दर में वृद्धि होती है और अधिक रोजगार सृजन होता है।

इसके अलावा, कम राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित रखता है, जिससे अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत होती है और स्थिरता के साथ विकास सुनिश्चित होता है।

अंतरराष्ट्रीय

प्रियंका ने हमास के ठिकानों पर इजरायली हमलों पर कहा, निर्मम हत्या

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नई दिल्ली, 19 मार्च। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल के हालिया सैन्य हमलों की निंदा की और इसे “निर्मम हत्या” का कृत्य बताया।

इजरायल ने मंगलवार को गाजा पट्टी में कई स्थानों पर भारी हवाई हमले किए, जो 19 जनवरी को शुरू हुए युद्धविराम के बाद से उसका पहला बड़ा हमला था। इजरायल और हमास के बीच वार्ता विफल होने के बाद फिर से हमला किया गया।

गाजा में चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार, उत्तरी गाजा, देइर अल-बलाह, खान यूनिस, राफा और गाजा सिटी में हमलों में 350 से अधिक लोग मारे गए और 150 से अधिक अन्य घायल हो गए।

एक्स पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए, प्रियंका ने पोस्ट किया, “इजरायली सरकार द्वारा 130 बच्चों सहित 400 से अधिक निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या से पता चलता है कि मानवता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उनके कार्य एक अंतर्निहित कमजोरी और अपनी सच्चाई का सामना करने में असमर्थता को दर्शाते हैं।”

उन्होंने पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए कहा, “पश्चिमी शक्तियाँ इसे पहचानना चाहें या फ़िलिस्तीनी लोगों के नरसंहार में उनकी मिलीभगत को स्वीकार करें या नहीं, दुनिया के सभी नागरिक जिनके पास विवेक है (जिनमें कई इज़राइली भी शामिल हैं), इसे देखते हैं।”

“इज़राइली सरकार जितना अधिक आपराधिक तरीके से काम करती है, उतना ही वे खुद को कायर साबित करते हैं। दूसरी ओर, फ़िलिस्तीनी लोगों की बहादुरी प्रबल होती है। उन्होंने अकल्पनीय पीड़ा सहन की है, फिर भी उनकी भावना दृढ़ और अडिग है,” उन्होंने कहा।

इज़राइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए इस हमले के लिए हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने से इनकार करने और अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ और अन्य मध्यस्थों के युद्धविराम प्रस्तावों को अस्वीकार करने को जिम्मेदार ठहराया।

इज़राइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने मंगलवार को कहा, “प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इज़राइल कैट्ज़ ने आईडीएफ को गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।”

बयान में आगे कहा गया कि इजरायल अपने युद्ध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने सैन्य अभियान को तेज कर रहा है, जिसमें हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करना शामिल है।

इसमें कहा गया, “इजरायल अब से हमास के खिलाफ सैन्य ताकत बढ़ाकर कार्रवाई करेगा। परिचालन योजना सप्ताहांत में आईडीएफ द्वारा प्रस्तुत की गई थी और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अनुमोदित की गई थी।”

यह नवीनतम वृद्धि तब हुई जब संघर्ष विराम वार्ता संघर्ष विराम के अगले चरण पर असहमति के कारण टूट गई।

इजरायल ने तीन-चरणीय समझौते के प्रारंभिक चरण को आगे बढ़ाने की मांग की, जबकि हमास ने दूसरे चरण की ओर बढ़ने पर जोर दिया, जो 2 मार्च को शुरू होने वाला था और इसमें आगे बंधकों का आदान-प्रदान शामिल था।

युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान, हमास ने लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 33 इजरायली बंधकों और पांच थाई नागरिकों को रिहा किया। हालांकि, हमास अभी भी लगभग 59 बंधकों को बंदी बनाए हुए है।

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राजनीति

तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ ड्रोन मामला खारिज किया

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हैदराबाद, 19 मार्च। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2020 में दर्ज एक मामले को खारिज कर दिया। उन पर हैदराबाद के पास जनवाड़ा में एक फार्महाउस के दृश्य रिकॉर्ड करने के लिए बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने का आरोप है।

रेवंत रेड्डी के खिलाफ मार्च 2020 में मामला दर्ज किया गया था, जब वे मलकाजगिरी से सांसद थे। उन्हें कथित तौर पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव के फार्महाउस के ऊपर ड्रोन उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो उस समय राज्य के मंत्री थे।

रेवंत रेड्डी ने अपने आरोप के समर्थन में एक फोटोशूट के लिए ड्रोन किराए पर लिया था कि के.टी. रामा राव ने सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए फार्महाउस का निर्माण किया था।

साइबराबाद की नरसिंगी पुलिस ने 4 मार्च, 2020 को रेवंत रेड्डी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 184 (लोक सेवक के अधिकार से बिक्री के लिए पेश की गई संपत्ति की बिक्री में बाधा डालना), 187 (लोक सेवक की सहायता करने में चूक) के तहत मामला दर्ज किया। उन पर धारा 287 के तहत ड्रोन का अनधिकृत तरीके से इस्तेमाल करने और धारा 120 के तहत आपराधिक साजिश रचने का भी मामला दर्ज किया गया।

रेवंत रेड्डी को जमानत मिलने से पहले 20 दिन जेल में बिताने पड़े थे।

मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके वकील एस. निरंजन रेड्डी ने तर्क दिया कि जनवाड़ा निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि लगाए गए आरोप मामले में लागू कानून की धाराओं के अनुरूप नहीं हैं।

पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने गृह के लोक अभियोजक को याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

इस बीच, हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बीआरएस नेता रामा राव के खिलाफ दर्ज मामले को भी खारिज कर दिया है।

हैदराबाद की सैफाबाद पुलिस ने पिछले साल अगस्त में राज्यसभा सांसद अनिल कुमार यादव की शिकायत पर मामला दर्ज किया था कि बीआरएस नेता ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है।

बीआरएस नेता केटीआर, जिन्हें केटीआर के नाम से जाना जाता है, ने मामले को खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बहस के दौरान, सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि केटीआर, जो एक जिम्मेदार पद पर हैं, ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

हालांकि, केटीआर के वकील टी.वी. रामाराव ने तर्क दिया कि आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित थे। उन्होंने अदालत से एफआईआर को खारिज करने का आग्रह किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एफआईआर को खारिज कर दिया।

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राष्ट्रीय समाचार

चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने से संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए गठित समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है।

एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए सुनवाई का अनुरोध किया।

भूषण ने मामले की प्राथमिकता के आधार पर किसी अन्य दिन सुनवाई करने का आग्रह किया क्योंकि आज सूचीबद्ध मामले पर न्यायालय के व्यस्त कार्यक्रम के कारण सुनवाई होने की संभावना नहीं है। भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने में अधिक समय नहीं लगेगा।

इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 16 अप्रैल के लिए निर्धारित कर दी और कहा कि अदालत उस दिन न्यूनतम अत्यावश्यक सुनवाई सुनिश्चित करेगी, ताकि मामले की सुनवाई अदालत की कार्यवाही के आरंभ में की जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और जया ठाकुर (मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव), संजय नारायणराव मेश्राम, धर्मेंद्र सिंह कुशवाह, अधिवक्ता गोपाल सिंह द्वारा अधिनियम पर रोक लगाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की गईं।

याचिकाओं में चुनाव आयुक्त कानून को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति के लिए चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया था।

याचिकाओं में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वे भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के सदस्यों की नियुक्ति के लिए “स्वतंत्र तंत्र” प्रदान नहीं करते हैं।

याचिकाओं में कहा गया है कि अधिनियम भारत के मुख्य न्यायाधीश को ईसीआई के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर रखता है, जो शीर्ष अदालत के 2 मार्च, 2023 के फैसले का उल्लंघन है, जिसमें आदेश दिया गया था कि ईसीआई के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, सीजेआई और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति की सलाह पर की जाएगी, जब तक कि संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता।

याचिकाओं में कहा गया है कि इस प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कमजोर हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति हमेशा नियुक्तियों में “निर्णायक कारक” होंगे।

याचिकाओं में विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की धारा 7 और 8 को चुनौती दी गई है। ये प्रावधान ईसीआई सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

उन्होंने केंद्र से यह निर्देश मांगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाए, जिसमें वर्तमान में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं।

इस अधिनियम ने निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें तथा कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 का स्थान लिया।

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