राष्ट्रीय समाचार
रेल यात्रियों को दी जा रही 47 प्रतिशत यात्रा सब्सिडी : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, 18 मार्च। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे की ओर से यात्रियों को ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। ट्रेन से प्रति किलोमीटर यात्रा की लागत 1.38 रुपये है, वहीं यात्रियों से केवल 73 पैसे लिए जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि रेलवे यात्रियों को 47 प्रतिशत सब्सिडी दे रहा है।
राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे न केवल यात्रियों को किफायती किराये पर सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बना रहा है।
उन्होंने बताया कि भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में रेलवे का किराया कम है, जबकि पश्चिमी देशों में यह भारत की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक है।
वित्त वर्ष 2022-23 में यात्रियों को 57,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई, जो 2023-24 में बढ़कर लगभग 60,000 करोड़ रुपये (अनंतिम आंकड़ा) हो गई।
उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य न्यूनतम किराये पर सुरक्षित और बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।”
रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लाभों पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यात्रियों और माल परिवहन की बढ़ती संख्या के बावजूद ऊर्जा लागत स्थिर बनी हुई है।
भारतीय रेलवे 2025 तक ‘स्कोप 1 नेट जीरो’ और 2030 तक ‘स्कोप 2 नेट जीरो’ हासिल करने के लक्ष्य पर काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि बिहार के मधेपुरा कारखाने में निर्मित इंजनों का निर्यात जल्द ही शुरू होगा।
वर्तमान में, भारतीय रेलवे के यात्री कोच मोजाम्बिक, बांग्लादेश और श्रीलंका को निर्यात किए जा रहे हैं, जबकि इंजन मोजाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं।
इसके अलावा, बोगी अंडरफ्रेम का निर्यात ब्रिटेन, सऊदी अरब, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को किया जा रहा है, जबकि प्रोपल्शन पार्ट्स फ्रांस, मैक्सिको, जर्मनी, स्पेन, रोमानिया और इटली को भेजे जा रहे हैं।
इस साल देश में 1,400 लोकोमोटिव का उत्पादन हुआ है, जो अमेरिका और यूरोप के संयुक्त उत्पादन से भी ज्यादा है। इसके साथ ही बेड़े में दो लाख नए वैगन शामिल किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे 1.6 अरब टन माल का परिवहन करेगा, जिससे भारत चीन और अमेरिका सहित दुनिया के टॉप तीन देशों में शामिल हो जाएगा।
यह रेलवे की बढ़ती क्षमता और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने आश्वासन दिया कि भविष्य में रेलवे पहले से ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन तंत्र के रूप में उभरेगा।
राष्ट्रीय समाचार
चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने से संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए गठित समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है।
एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए सुनवाई का अनुरोध किया।
भूषण ने मामले की प्राथमिकता के आधार पर किसी अन्य दिन सुनवाई करने का आग्रह किया क्योंकि आज सूचीबद्ध मामले पर न्यायालय के व्यस्त कार्यक्रम के कारण सुनवाई होने की संभावना नहीं है। भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने में अधिक समय नहीं लगेगा।
इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 16 अप्रैल के लिए निर्धारित कर दी और कहा कि अदालत उस दिन न्यूनतम अत्यावश्यक सुनवाई सुनिश्चित करेगी, ताकि मामले की सुनवाई अदालत की कार्यवाही के आरंभ में की जा सके।
सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और जया ठाकुर (मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव), संजय नारायणराव मेश्राम, धर्मेंद्र सिंह कुशवाह, अधिवक्ता गोपाल सिंह द्वारा अधिनियम पर रोक लगाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की गईं।
याचिकाओं में चुनाव आयुक्त कानून को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति के लिए चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया था।
याचिकाओं में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वे भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के सदस्यों की नियुक्ति के लिए “स्वतंत्र तंत्र” प्रदान नहीं करते हैं।
याचिकाओं में कहा गया है कि अधिनियम भारत के मुख्य न्यायाधीश को ईसीआई के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर रखता है, जो शीर्ष अदालत के 2 मार्च, 2023 के फैसले का उल्लंघन है, जिसमें आदेश दिया गया था कि ईसीआई के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, सीजेआई और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति की सलाह पर की जाएगी, जब तक कि संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता।
याचिकाओं में कहा गया है कि इस प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कमजोर हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति हमेशा नियुक्तियों में “निर्णायक कारक” होंगे।
याचिकाओं में विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की धारा 7 और 8 को चुनौती दी गई है। ये प्रावधान ईसीआई सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।
उन्होंने केंद्र से यह निर्देश मांगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाए, जिसमें वर्तमान में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं।
इस अधिनियम ने निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें तथा कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 का स्थान लिया।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के डीसीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर पीएम मोदी से मदद मांगने का आरोप लगाया, कांग्रेस के साथ गठबंधन को विश्वासघात बताया

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को विधान परिषद में सनसनीखेज दावा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुकने और केंद्रीय जांच एजेंसियों से राहत की गुहार लगाने का आरोप लगाया।
शिंदे ने आरोप लगाया कि ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से समर्थन मांगा और गठबंधन सरकार बनाने की संभावना भी तलाशी, लेकिन महाराष्ट्र लौटने पर उन्होंने पूरी तरह यू-टर्न ले लिया।
शिंदे ने कहा कि ठाकरे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों के साथ विश्वासघात किया है। शिंदे ने कहा, “बाळासाहेब ठाकरे ने हमेशा कांग्रेस को दूर रखा, फिर भी उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए बेशर्मी से उनसे हाथ मिला लिया।”
उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके गुट ने सफलतापूर्वक “धनुष और तीर” चुनाव चिह्न को पुनः प्राप्त कर लिया है, जिसे उनके अनुसार, कांग्रेस और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के पास “बंधक” रखा गया था। शिंदे ने ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट पर निशाना साधते हुए कहा, “चूंकि आपने औरंगजेब की विचारधारा को अपनाया है, इसलिए आपको छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।”
शिंदे के आरोपों के जवाब में ठाकरे ने मीडिया को संबोधित किया और दावों का खंडन किया। जब उनसे पीएम मोदी से माफ़ी मांगने के आरोप के बारे में पूछा गया तो ठाकरे ने तीखे अंदाज़ में जवाब दिया, “हां, उस समय एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी के कूड़ेदान में थे। हमें इसका एहसास भी नहीं था। जय हिंद।”
ठाकरे ने औरंगजेब की कब्र को लेकर उठे विवाद पर भी टिप्पणी की, जिसे शिंदे ने उठाया था। ठाकरे ने कहा, “औरंगजेब महाराष्ट्र को जीतने आया था, लेकिन वह महाराष्ट्र की धरती को जीतने में विफल रहा। महाराष्ट्र के लोगों ने उसे करारी शिकस्त दी। महाराष्ट्र की धरती से प्यार करने वाला कोई भी व्यक्ति औरंगजेब का समर्थन नहीं करेगा। अगर कोई उसकी कब्र खोदने की बात कर रहा है, तो उसे भाषण देने या आंदोलन करने से बचना चाहिए।”
उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली तथाकथित ‘डबल इंजन सरकार’ की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह केवल ‘हवा छोड़ने’ जैसा है। ठाकरे ने औरंगजेब की कब्र पर कार्रवाई करने में मौजूदा सरकार की अक्षमता की आलोचना करते हुए कहा, “औरंगजेब की कब्र केंद्र सरकार के संरक्षण में है।”
राजनीति
छात्र आत्महत्याओं से निपटने के लिए आज राजस्थान विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा

जयपुर, 19 मार्च। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें कोचिंग सेंटरों को विनियमित करके छात्रों में आत्महत्या की घटनाओं को रोकने से संबंधित विधेयक भी शामिल है।
उपमुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 पेश करेंगे।
इस विधेयक का उद्देश्य कोचिंग सेंटरों को विनियमित करना और छात्रों की भलाई सुनिश्चित करना है।
इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं: 50 या उससे अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों को नए कानून के तहत पंजीकरण कराना होगा; राजस्थान कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव करेंगे।
निगरानी और छात्रों की सहायता बढ़ाने के लिए काउंसलिंग के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल और हेल्पलाइन बनाई जाएगी।
कोचिंग सेंटरों को अब मनमानी फीस वसूलने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें छात्रों के लिए तनाव मुक्त माहौल उपलब्ध कराना होगा।
कोचिंग बंद करने वाले छात्रों को फीस वापस करने का प्रावधान किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना, मान्यता रद्द करने और यहां तक कि भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कोचिंग सेंटर की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया जा सकता है। यह विधेयक राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद लाया गया है, जिसमें सरकार से कोचिंग छात्रों में बढ़ती आत्महत्याओं पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने 8 मार्च को विधेयक को मंजूरी दी और इसे छात्रों के लिए कल्याणकारी उपाय बताया। कोचिंग संस्थानों पर विधेयक पेश करने के अलावा, राजस्थान भूजल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक पर भी चर्चा के बाद पारित होने की संभावना है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य भर में भूजल निष्कर्षण को विनियमित करना है ताकि सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को निकाले गए पानी की मात्रा के आधार पर शुल्क देना होगा। विधेयक के मुख्य प्रावधान हैं – अत्यधिक दोहन वाले डार्क जोन क्षेत्रों में निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा; और इन क्षेत्रों से अनधिकृत निष्कर्षण के परिणामस्वरूप छह महीने की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना होगा; कृषि जल का उपयोग अप्रतिबंधित रहेगा। शुरुआत में इस विधेयक में किसानों पर प्रतिबंध शामिल थे, लेकिन विरोध के बाद प्रवर समिति ने इन प्रावधानों को हटा दिया।
इस विधेयक में राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जो जल निकासी की निगरानी करेगा, डार्क जोन में ट्यूबवेल खुदाई को विनियमित करेगा और गैर-कृषि जल उपयोग के लिए टैरिफ निर्धारित करेगा।
इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, सदस्य और दो विधायक शामिल होंगे, जो मूल विधेयक का हिस्सा नहीं थे, लेकिन संशोधित संस्करण में उन्हें शामिल किया गया है।
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