राजनीति
अबू आजमी ने छत्रपति संभाजी महाराज को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि दी

मुंबई, 11 मार्च। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने पर विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अबू आजमी ने मंगलवार को छत्रपति संभाजी महाराज को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि दी।
सपा विधायक अबू आजमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छत्रपति संभाजी महाराज को फोटो पोस्ट किया। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, “स्वराज्य के दूसरे छत्रपति, पराक्रमी योद्धा एवं वीर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि।”
जानकारी के अनुसार, छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। इनके पिता का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज था। 14 मई 1657 को जन्में छत्रपति संभाजी महाराज ने पिता की मृत्यु के बाद 1681 में मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। वे अपनी वीरता, युद्ध कौशल और हिंदू स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं।
बता दें कि हाल ही में सपा विधायक अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की थी। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनकी आलोचना की। हालांकि, अबू आजमी ने विवाद बढ़ने पर अपने बयान को वापस ले लिया था। इसके बावजूद उन्हें मौजूदा विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया गया था। सपा नेता ने मौजूदा सत्र से निलंबन को राजनीति से प्रेरित बताया था।
सपा नेता ने वीडियो बयान में कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष ने मुझे पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। मुझे ताज्जुब हुआ कि मैंने विधानसभा के अंदर कोई गलत बात नहीं की थी। वहीं, बाहर हमने किसी महापुरुष के बारे में अपशब्द नहीं कहे। मैंने केवल इतिहास में वर्णित बातों का संदर्भ दिया था। इसके बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ने हमें निलंबित कर दिया, जिसका हमें अफसोस है।
राष्ट्रीय समाचार
स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप से ग्लोबल कनेक्टिविटी के नए युग की होगी शुरुआत: सुनील मित्तल

नई दिल्ली, 12 मार्च। भारत में किफायती सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराने के लिए एलन मस्क की स्पेसएक्स के साथ साझेदारी पर एयरटेल के संस्थापक और चेयरमैन, सुनील भारती मित्तल ने बुधवार को कहा कि इससे ग्राहकों के लिए ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक नया युग शुरू हो रहा है।
मित्तल ने कहा कि जल्द ग्राहकों को उनके मोबाइल में दुनिया के सबसे दूरस्थ स्थानों से लेकर आकाश और नीले समुद्र में भी कनेक्टिविटी मिलेगी।
बार्सिलोना में हाल ही में संपन्न ‘मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025’ में अपने उद्घाटन भाषण में मित्तल ने दूरसंचार और उपग्रह कंपनियों से एक साथ मिलकर काम करने और अपनी क्षमता को संयोजित करने और समुद्र एवं आकाश के साथ-साथ दूर क्षेत्रों को भी जोड़ने के मिशन को पूरा करने की अपील की।
उन्होंने आगे कहा, “मुझे खुशी है कि इसके बाद उपग्रह कंपनियों और दूरसंचार ऑपरेटरों के बीच साझेदारी की सक्रिय घोषणाएं की जा रही हैं।”
एयरटेल ने भारत में अपने ग्राहकों तक स्टारलिंक की हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने के लिए मस्क की स्पेसएक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत में साइन होने वाला पहला समझौता है, जो देश में स्टारलिंक को बेचने के लिए स्पेसएक्स को अनुमति प्राप्त करने के अधीन है।
मित्तल के अनुसार, उन्होंने 2017 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में अपने मुख्य भाषण में ऑपरेटरों से रोमिंग शुल्क में कटौती करने के लिए इसी तरह की अपील की थी।
मित्तल ने आगे कहा कि इंडस्ट्री ने उनकी बात सुनी और आज पूरी दुनिया में रोमिंग शुल्क काफी किफायती हो गए हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैश्विक स्तर पर उपग्रह और दूरसंचार उद्योग अपनी क्षमता को संयोजित करने के मेरे आह्वान पर प्रतिक्रिया देंगे।
मित्तल ने कहा, “भविष्य में 4जी, 5जी और 6जी की तरह, अब हमारे पास एक और तकनीक यानी सैट-जी होगी।”
कंपनी ने अपने बयान में कहा कि एयरटेल और स्पेसएक्स साथ मिलकर काम करेंगे कि कैसे स्टारलिंक एयरटेल के नेटवर्क को बढ़ा सकता है। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि कैसे स्पेसएक्स एयरटेल के ग्राउंड नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर से फायदा उठा सकता है।
महाराष्ट्र
मुंबईकरों ध्यान दें! होली के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; जानिए क्या अनुमति है और क्या नहीं

मुंबई: होली, धूलिवंदन और रंग पंचमी के त्यौहारों के नजदीक आने के साथ ही मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और शहर में शांति बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है।
पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान द्वारा जारी आदेश 12 मार्च से 18 मार्च तक प्रभावी रहेगा और कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएगा जो जनता को असुविधा या कानून व्यवस्था को बाधित कर सकती हैं।
होली समारोह के लिए प्रमुख प्रतिबंध:
1. अश्लील भाषा और गानों पर प्रतिबंध – सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्द, नारे या गाने का उच्चारण करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।एफपीजे शॉर्ट्स
2. आपत्तिजनक हाव-भाव और प्रतीकों पर प्रतिबंध – नागरिकों को अनुचित हाव-भाव, आपत्तिजनक कार्यों की नकल करने, या ऐसे चित्र, तख्तियां या अन्य वस्तुएं प्रदर्शित करने से मना किया जाता है जिन्हें अशिष्ट, अनैतिक या सार्वजनिक गरिमा के लिए अपमानजनक माना जा सकता है।
3. पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी फेंकना या छिड़कना मना है – उत्पीड़न और असुविधा को रोकने के लिए, बिना सहमति के लोगों पर रंगीन पानी, रंग या पाउडर फेंकना या छिड़कना सख्त वर्जित है।
4. पानी के गुब्बारे पर प्रतिबंध – त्यौहार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पानी से भरे गुब्बारे, चाहे सादे हों या रंगीन, तैयार करना, ले जाना और फेंकना प्रतिबंधित है।
मुंबई पुलिस ने कहा है कि ये उपाय शांतिपूर्ण और सम्मानजनक समारोह सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
निवासियों से जिम्मेदारी से जश्न मनाने, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने और सार्वजनिक स्थानों पर शिष्टाचार बनाए रखने का आग्रह किया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे सार्वजनिक क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और किसी भी व्यवधान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
राष्ट्रीय समाचार
संभल जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश

प्रयागराज, 12 मार्च। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी को मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया कि रंगाई-पुताई सिर्फ मस्जिद की बाहरी दीवारों पर ही की जा सकती है।
इसके अलावा, हाईकोर्ट ने कहा कि बाहरी दीवारों पर लाइटिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन यह काम किसी भी ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए।
मस्जिद कमेटी ने यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने एक सप्ताह के भीतर इस कार्य को कराने का आदेश दिया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
यह आदेश इस तर्क पर आधारित है कि मस्जिद की बाहरी दीवारों का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, बशर्ते इसमें कोई संरचनात्मक बदलाव न किया जाए या किसी ऐतिहासिक ढांचे को नुकसान न पहुंचे।
इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की रंगाई-पुताई करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष ने रंगाई-पुताई की मांग की थी। दरअसल, मस्जिद कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में उन्होंने मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की इजाजत मांगी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
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