व्यापार
सेबी ने साइबर सुरक्षा में चूक के लिए ‘आईसीसीएल’ पर लगाया 5.05 करोड़ रुपये का जुर्माना

मुंबई, 26 फरवरी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को साइबर सुरक्षा और सिस्टम ऑडिट से जुड़े नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की सहायक कंपनी इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन (आईसीसीएल) पर 5.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
सेबी ने दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 के बीच आईसीसीएल का निरीक्षण किया और बाद में अक्टूबर 2024 में ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया।
निष्कर्षों की समीक्षा करने के बाद, बाजार नियामक ने आईसीसीएल के संचालन में कई उल्लंघन पाए।
उल्लंघन में एक प्रमुख मुद्दा यह था कि आईसीसीएल ने अपने प्रबंधन या बोर्ड की किसी भी टिप्पणी के बिना सेबी को अपनी नेटवर्क ऑडिट रिपोर्ट पेश की।
नियमों के अनुसार, ऑडिट रिपोर्ट की पहले मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों के गवर्निंग बोर्ड द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए और ऑडिट पूरा होने के एक महीने के भीतर सेबी को पेश करने से पहले उनकी प्रतिक्रिया शामिल की जानी चाहिए।
सेबी ने यह भी पाया कि आईसीसीएल ने सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन सहित आईटी एसेट्स की एक अप-टू-डेट इन्वेंट्री मेंटेन नहीं रखी थी।
हालांकि, आईसीसीएल ने साल में दो बार साइबर ऑडिट किया, लेकिन इन ऑडिट में उठाए गए मुद्दों को समय पर हल नहीं किया गया।
एक और बड़ा उल्लंघन आईसीसीएल की आपदा रिकवरी सिस्टम से जुड़ा था।
सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राइमरी डेटा सेंटर (पीडीसी) और आपदा रिकवरी साइट (डीआरएस) के बीच वन-टू-वन मैच की जरूरत होती है, लेकिन आईसीसीएल यह सुनिश्चित करने में विफल रहा।
सेबी के अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण, जी रामर ने आदेश जारी करते समय मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों पर डॉ. बिमल जालान समिति की 2010 की रिपोर्ट का हवाला दिया।
नियामक ने आईसीसीएल को 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया।
समिति की रिपोर्ट में कहा गया, “ये संस्थान (यानी स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन) देश के वित्तीय विकास के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण हैं और प्रतिभूति बाजार के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम करते हैं। इन संस्थानों को सामूहिक रूप से मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (एमआईआई) के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसलिए, वे ‘महत्वपूर्ण आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर’ हैं। हाल के वित्तीय संकट ने आर्थिक स्थिरता के लिए वित्तीय संस्थानों के महत्व को दिखाया है।”
राजनीति
अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली, 1 मई। भारत का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले साल इसी महीने के 2.10 लाख करोड़ रुपए से 12.6 प्रतिशत अधिक है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जीएसटी संग्रह में वृद्धि आर्थिक गतिविधि के उच्च स्तर और बेहतर अनुपालन के कारण हुई है।
गुरुवार को आए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2024 में जीएसटी राजस्व 2.10 लाख करोड़ रुपए था, जो 1 जुलाई, 2017 को नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक संग्रह था।
इस साल अप्रैल में घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह 10.7 प्रतिशत बढ़कर 1.9 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 20.8 प्रतिशत बढ़कर 46,913 करोड़ रुपए हो गया।
अप्रैल के दौरान रिफंड जारी करने की राशि 48.3 प्रतिशत बढ़कर 27,341 करोड़ रुपए हो गई।
इस साल मार्च के दौरान जीएसटी संग्रह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 9.9 प्रतिशत बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो आर्थिक गतिविधि के उच्च स्तर और बेहतर अनुपालन को दर्शाता है।
क्रमिक रूप से, जीएसटी संग्रह इस साल फरवरी में दर्ज 1.84 लाख करोड़ रुपए के राजस्व से 6.8 प्रतिशत अधिक था।
मार्च में सकल जीएसटी राजस्व में केंद्रीय जीएसटी से 38,100 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी से 49,900 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी से 95,900 करोड़ रुपए और कंपनसेशन सेस से 12,300 करोड़ रुपए शामिल थे।
इसकी तुलना में, फरवरी में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 35,204 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 43,704 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी 90,870 करोड़ रुपए और कंपनसेशन सेस 13,868 करोड़ रुपए रहा।
मार्च में जीएसटी संग्रह में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शीर्ष पांच योगदानकर्ता रहे।
महाराष्ट्र ने मार्च में 31,534 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो पिछले साल मार्च की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। वहीं, कर्नाटक ने 13,497 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो सालाना आधार पर 4 प्रतिशत की वृद्धि है।
गुजरात ने 12,095 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जो मार्च 2024 से 6 प्रतिशत की वृद्धि है।
तमिलनाडु ने 11,017 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो 7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 9,956 करोड़ रुपए एकत्रित किए, जो सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि है।
राष्ट्रीय
‘मामले की गंभीरता को समझें’, सुप्रीम कोर्ट का पहलगाम हमले को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली, 1 मई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को चेतावनी दी और कहा कि इस तरह की याचिका दाखिल करने से बचना चाहिए।
दरअसल, पहलगाम हमले की जांच को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए।
इसके अलावा, याचिका में एनआईए को जम्मू-कश्मीर के पर्यटक स्थलों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज से इस मामले की जांच कराना चाहते हैं? मामले की गंभीरता को समझें।
उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि देश के हर नागरिक के लिए यह कठिन समय है और मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। साथ ही इस तरह की याचिका दाखिल करने से बचना चाहिए।
बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच की जिम्मेदारी एनआईए ने संभाली है। इसके बाद एनआईए की टीम पहलगाम स्थित घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने में जुट गई।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एनआईए की टीम आतंकियों के हमले के तरीके और भागने के रास्तों का पता लगाने के लिए इलाके की बारीकी से जांच कर रही है।
बैसरन घाटी में हुए इस हमले को कश्मीर के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक माना जा रहा है। एनआईए की टीम उनसे पूछताछ कर रही है, जिन्होंने इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा था।
एनआईए के एक आईजी, एक डीआईजी और एक एसपी की निगरानी में जांच चल रही है। टीम आतंकियों के प्रवेश और निकास बिंदुओं की जांच कर रही है, ताकि यह समझा जा सके कि हमलावर कैसे आए और कहां से भागे।
इस बीच, गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक सदानंद दाते जम्मू-कश्मीर के पहलगाम पहुंचे। सदानंद दाते उस जगह भी जाएंगे, जहां आतंकियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अंतरराष्ट्रीय
पाकिस्तान उलेमा काउंसिल की गीदड़ भभकी में नहीं आएगा भारत का मुसलमान : मौलाना शहाबुद्दीन

बरेली, 1 मई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पाकिस्तान के उलेमा काउंसिल को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने पाकिस्तान के उलेमा काउंसिल को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी गीदड़ भभकी में भारत का मुसलमान नहीं आने वाला है।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा, “पाकिस्तान के उलेमा काउंसिल ने धमकी दी है कि कश्मीर को गाजा बनने नहीं दिया जाएगा। मैं उन्हें (पाकिस्तान उलेमा काउंसिल) चेतावनी देता हूं कि उनकी गीदड़ भभकी में भारत का मुसलमान नहीं आने वाला है। कश्मीर भारत का अंग है, जो कल भी भारत का हिस्सा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि पीओके पर भारतीय तिरंगा लहराएगा।”
उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, “भारत मुंहतोड़ जवाब देना जानता है और इस तरह की भ्रमित करने वाली चीजें कभी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हिंदुस्तान का मुसलमान देश में सभी के साथ मिलजुलकर रहता आया है। मैं मस्जिद के इमाम और तमाम मुसलमानों से यही अपील करना चाहता हूं कि जुमे के दिन ‘यौम-ए-दुआ’ के तौर पर मनाएं। साथ ही जुमे की नमाज के बाद सामूहिक तौर पर देश की एकता, अखंडता के लिए दुआ की जाए। इमाम अपनी तकरीरों के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ आवाम को जागरूक करें और ये भी बताएं कि भारत इस मुश्किल घड़ी में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए एकजुट है।”
दरअसल, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का यह बयान पाकिस्तान के उलेमा काउंसिल की उस टिप्पणी के जवाब में आया है, जिसमें पाकिस्तान के उलेमा काउंसिल ने धमकी देते हुए कहा था कि इस जुमे को पाकिस्तान की सभी मस्जिदों से भारत के खिलाफ एकजुटता का ऐलान होगा और हम कश्मीर को गाजा नहीं बनने देंगे।
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