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Wednesday,16-July-2025
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चंडीगढ़ में डीसी कार्यालय के पास इमारत गिरी, कोई हताहत नहीं, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची

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चंडीगढ़, 6 जनवरी। चंडीगढ़ के सेक्टर-17 में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के पास पांच दशक पुरानी महफिल होटल की इमारत सोमवार सुबह ढह गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

प्रशासन की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय प्रशासन ने पहले इमारत को असुरक्षित घोषित कर सील कर दिया था। हालांकि, शहर के मध्य में स्थित इस इमारत के ढहने से कोई हताहत नहीं हुआ। चश्मदीदों ने बताया कि इमारत सुबह करीब सात बजे गिर गई।

जानकारी के अनुसार, इमारत के पिलरों और दीवारों में दरारों के कारण असुरक्षित घोषित किए जाने से पहले, इमारत में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। पुलिस ने किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए इलाके में बैरिकेडिंग कर दी थी।

एक पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि सुबह डायल 100 पर एक कॉल आई थी। जिसमें इमारत के गिरने की जानकारी दी गई। इमारत के गिरने के किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मामले में जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, करीब एक सप्ताह पहले होटल में मरम्मत का काम चल रहा था, तभी तीन पिलरों और दीवारों में दरारें आ गई थी, जिससे तो आस-पास की इमारतें भी हिल गई थीं। इमारतों में भूकंप के जैसे झटके महसूस किए गए थे, जिस वजह से लोगों में दहशत फैल गई थी।

सूचना मिलने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। सुरक्षा के लिहाज से बिल्डिंग के आसपास बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर दिए गए थे।

राष्ट्रीय समाचार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी द्वारा कबूतरखानों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगाई, नगर निकाय और पशु कल्याण बोर्ड से जवाब मांगा

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COURT

मुंबई: पशु प्रेमियों को अस्थायी राहत देते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को मुंबई भर में कबूतरखानों (कबूतरों के दाना-पानी के क्षेत्र) को ध्वस्त करने से रोक दिया। साथ ही, केईएम अस्पताल के डीन को भी याचिका में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया और बीएमसी तथा पशु कल्याण बोर्ड, दोनों से जवाब मांगा।

आदेश पारित

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने मुंबई के तीन पशु प्रेमियों – पल्लवी पाटिल, स्नेहा विसारिया और सविता महाजन – द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिन्होंने दावा किया था कि बीएमसी ने बिना किसी कानूनी अधिकार के 3 जुलाई से शहर भर में कबूतरखानों को ध्वस्त करने का अभियान शुरू कर दिया है।

याचिकाकर्ताओं, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता हरीश पंड्या और ध्रुव जैन ने किया, ने आरोप लगाया कि नगर निकाय की कार्रवाई मनमानी और गैरकानूनी थी, और इसके परिणामस्वरूप कबूतरों की “बड़े पैमाने पर भुखमरी और विनाश” हुआ, जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है, “इन पक्षियों की देखभाल करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। मानवीय अतिक्रमण ने उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया है, और अब नगर निगम उनके लिए छोड़ी गई कुछ निर्दिष्ट जगहों को भी नष्ट कर रहा है।”

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि बीएमसी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को विभिन्न कबूतरखानों में तैनात किया गया है ताकि नागरिकों को कबूतरों को दाना डालने से शारीरिक रूप से रोका जा सके और यहाँ तक कि 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सके। याचिका में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि मुंबई में 50 से ज़्यादा कबूतरखाने हैं, जिनमें से कुछ एक सदी से भी ज़्यादा पुराने हैं और शहर की विरासत और पारिस्थितिक संतुलन का हिस्सा हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि नगर निगम की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 51ए(जी) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

उनके वकीलों ने कहा, “बार-बार अनुरोध के बावजूद, न तो बीएमसी और न ही पुलिस तोड़फोड़ या कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई कानूनी आदेश पेश कर सकी।”

पंड्या ने अदालत से याचिकाकर्ताओं को दिन में दो बार कबूतरों को दाना डालने की अनुमति देने का आग्रह किया। हालाँकि, अदालत ने यह कहते हुए इनकार कर दिया: “हालांकि, नगर निगम द्वारा मानव स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हुए लागू की जाने वाली नीति को देखते हुए, हम इस समय कोई अंतरिम आदेश देने के पक्ष में नहीं हैं।”

अदालत ने आगे कहा कि याचिका पर ‘उचित आदेश’ पारित करने से पहले सभी पक्षों को सुनना ज़रूरी है। अदालत ने प्रतिवादियों को जवाब में हलफनामा दाखिल करने और उसकी प्रतियां याचिकाकर्ताओं के वकीलों को पहले ही देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित है।

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नालासोपारा में ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर पिता-पुत्र ने ट्रैफिक पुलिस को पीटा

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सोमवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना में, नालासोपारा पूर्व में एक पिता-पुत्र ने बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने के आरोप में रोके जाने पर दो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर दिनदहाड़े हमला कर दिया। नागिनदास पाड़ा स्थित सितारा बेकरी के पास सुबह करीब 10 बजे हुई यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो गई।

पुलिस के अनुसार, नियमित जाँच के दौरान लड़के को वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण रोका गया था। कॉन्स्टेबल हनुमंत सांगले और शेषनारायण आठ्रे द्वारा पूछताछ करने पर, उसने कथित तौर पर अपने पिता को मौके पर बुलाया। मामला तेज़ी से बिगड़ गया, और पिता-पुत्र दोनों ने कथित तौर पर दोनों पुलिस अधिकारियों के साथ गाली-गलौज और लात-घूँसों से मारपीट की।

हमलावरों की पहचान नालासोपारा निवासी मंगेश नारकर और पार्थ नारकर के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के फुटेज में दोनों को सरेआम पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया है, जिस पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं।

तुलिंज पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत, जिसमें सरकारी कर्मचारियों पर हमला और उनके काम में बाधा डालना शामिल है, एक प्राथमिकी दर्ज होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और जाँच के तहत फुटेज की समीक्षा की जा रही है।

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राष्ट्रीय समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कार्टूनिस्ट की पीएम मोदी और आरएसएस पर सोशल मीडिया पोस्ट को ‘अपरिपक्व’ और ‘भड़काऊ’ बताया

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के एक कार्टूनिस्ट की सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को “अशोभनीय तरीके” से चित्रित किया गया था।

कैरिकेचर के बारे में

इस कार्टून में एक आरएसएस कार्यकर्ता को खाकी शॉर्ट्स उतारे हुए दिखाया गया है और प्रधानमंत्री उसे इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसके साथ एक भड़काऊ कैप्शन भी दिया गया है जिसमें “भगवान शिव से संबंधित अपमानजनक बातें” और “जाति जनगणना” का संदर्भ दिया गया है।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के आचरण को “भड़काऊ” और “अपरिपक्व” करार दिया। न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ कार्टूनिस्ट की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन पर मध्य प्रदेश पुलिस ने कथित तौर पर “अश्लील” सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

शीर्ष अदालत ने मालवीय की ओर से पेश हुईं वकील वृंदा ग्रोवर से कहा कि अगर वह अपनी पोस्ट हटाने को तैयार हैं, तो वे निर्देश लें। ग्रोवर ने दलील दी कि याचिकाकर्ता विवादास्पद पोस्ट हटाने और यह बयान देने को तैयार हैं कि वह आपत्तिजनक टिप्पणियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस पर, न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक टिप्पणी की, “हास्य कलाकार, कार्टूनिस्ट आदि, अपना आचरण देखें!”

जब ग्रोवर ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की मांग की, तो शीर्ष अदालत ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया और मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने कहा कि विवादास्पद पोस्ट सामाजिक वैमनस्य पैदा कर रही है और पूरे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राहत देने से किया इनकार

इससे पहले, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मालवीय को राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस तरह की सामग्री सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है और उन्होंने “स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का उल्लंघन किया है”। 3 जुलाई को जारी अपने आदेश में, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा कि सामग्री, मालवीय का समर्थन और दूसरों को कार्टून में बदलाव करने और उसे शेयर करने का न्योता, अच्छे स्वभाव का नहीं था और यह जानबूझकर भावनाओं को आहत करने के इरादे से किया गया कृत्य था।

न्यायमूर्ति अभ्यंकर की पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों तक सीमित नहीं है जो धर्म का अपमान करते हैं या कलह को बढ़ावा देते हैं। पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यंग्यचित्र, मालवीय के सार्वजनिक समर्थन के साथ, वैध व्यंग्य की सीमाओं को पार करता है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम होने चाहिए।

इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन ने मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 299, 302, 352 और 353(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।

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