राजनीति
इंदौर के युग पुरुष आश्रम की मान्यता निरस्त
इंदौर, 27 दिसंबर। मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में बच्चों की मौत के कारण चर्चा में आए युग पुरुष बौद्धिक विकास केंद्र आश्रम की मान्यता निरस्त कर दी गई है। मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई सामाजिक न्याय विभाग संचालनालय द्वारा की गई है।
पिछले दिनों बच्चों की मौत के कारण युगपुरुष बौद्धिक विकास केंद्र आश्रम चर्चा में आया था। यहां दो सौ से ज्यादा बच्चे रहते थे और एक के बाद एक कर 10 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और अब सामाजिक न्याय विभाग संचालनालय द्वारा मान्यता ही निरस्त कर दी गई है। यह सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था है। बच्चों की मौत की वजह खून की कमी और संक्रमण बताया जा रहा है।
ज्ञात हो कि इस आश्रम में प्रदेश से करीब 200 से अधिक मानसिक-शारीरिक दिव्यांग अनाथ बच्चों को रखा जाता था। युगपुरुष संस्था द्वारा दिव्यांग बच्चों के आश्रम के अलावा अस्पताल भी संचालित किया जाता है। वहां करीब हर तरह के प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध होने का दावा किया जाता था।
बताया गया है कि इस आश्रम में बच्चों की मौत के बाद जांच कराई गई। इस जांच में कई लापरवाही सामने आई। पाया गया कि बच्चों के खाने पीने में गंभीर कोताही बरती गई। इसके साथ बच्चों की बीमारी सामने आने पर भी उपचार के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। बच्चों की मौत के बाद परिजनों की सहमति से अन्य बच्चों को सेवा धाम आश्रम में स्थानांतरित करना पड़ा था।
इंदौर के इस आश्रम में गड़बड़ियां सामने आने से पहले राज्य के अन्य हिस्सों में संचालित अन्य आश्रमों में भी गड़बड़ियां भी सामने आ चुकी थी। ऐसी संस्थाओं के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई भी हुई है।
राष्ट्रीय समाचार
बाजार की पाठशाला: इन लोगों के लिए 31 अगस्त है आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन, जानिए किसके लिए कौन-सा फॉर्म होगा सही

अगर आप नौकरी के साथ कारोबार, पेशे या स्वतंत्र रूप से काम करके कमाई करते हैं, तो आपके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। बिना कर ऑडिट वाली कारोबारी या पेशेवर आय रखने वाले करदाताओं को 31 अगस्त 2026 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। वहीं, जिन कारोबारियों और पेशेवरों के खातों का कर ऑडिट जरूरी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 है। ऐसे करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने से पहले यह समझना जरूरी है कि उनकी आय और वित्तीय स्थिति के आधार पर कौन-सा रिटर्न फॉर्म लागू होगा।
आयकर विभाग के अनुसार, 31 जुलाई की अंतिम तारीख तक 6.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे, जिनमें वेतनभोगी लोगों, पेंशनभोगियों, छात्रों की आय वाले करदाताओं और अलग-अलग स्रोतों से आय प्राप्त करने वाले लोगों के रिटर्न शामिल हैं। इनमें कारोबार (बिजनेस) और पेशे (प्रोफेशन) से आय वाले बड़ी संख्या में करदाता भी शामिल रहे। अब बिना कर ऑडिट वाले कारोबार या पेशे से आय रखने वाले बाकी करदाताओं के लिए 31 अगस्त की तारीख महत्वपूर्ण है।
बिजनेस या प्रोफेशन से आय होने पर आम तौर पर आईटीआर-3 या आईटीआर-4 में से किसी एक फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सही फॉर्म का चुनाव करदाता की आय, कारोबार की प्रकृति और कर व्यवस्था पर निर्भर करता है। गलत फॉर्म में रिटर्न दाखिल करने से बाद में कर विभाग की ओर से परेशानी या स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ सकती है।
आईटीआर-3 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के लिए होता है, जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से होती है और जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन यानी अनुमानित कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनते हैं।
अगर टैक्सपेयर नियमित रूप से अकाउंट बुक्स मेंटेन करता है, उसकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है या वह फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएंडओ ट्रेडिंग करता है, तो कई मामलों में आईटीआर-3 लागू हो सकता है।
आईटीआर-3 के जरिए वे टैक्सपेयर्स वेतन या पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस या प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और अन्य स्रोतों से होने वाली आय की जानकारी दे सकते हैं। आम तौर पर यह फॉर्म उन व्यक्तियों या एचयूएफ के लिए इस्तेमाल होता है, जो आईटीआर-1, आईटीआर-2 या आईटीआर-4 के तहत रिटर्न दाखिल करने के योग्य नहीं हैं।
वहीं, आईटीआर-4 यानी सुगम उन व्यक्तियों, एचयूएफ और फर्म के लिए है, जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के तहत बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम घोषित करते हैं और जिनकी कुल आय निर्धारित सीमा के भीतर है। सामान्य तौर पर इसमें 50 लाख रूपये तक की कुल आय वाले पात्र टैक्सपेयर्स शामिल हो सकते हैं।
इसमें बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली आय के अलावा वेतन या पेंशन, अधिकतम दो हाउस प्रॉपर्टी से आय और ब्याज, फैमिली पेंशन तथा डिविडेंड जैसी अन्य स्रोतों से आय भी शामिल की जा सकती है। निर्धारित शर्तों के तहत कृषि आय 5,000 रूपये तक और सेक्शन 112ए के तहत आने वाले कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी इसमें रिपोर्ट किए जा सकते हैं।
हालांकि, हर टैक्सपेयर आईटीआर-4 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर सेक्शन 112ए के तहत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या निर्धारित सीमा से अधिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं, विदेशी संपत्ति या विदेश से आय है, घाटे को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, या ऐसी आय है जिस पर विशेष दर से टैक्स लगता है, तो आईटीआर-4 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कंपनी के डायरेक्टर भी इस फॉर्म के जरिए रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते।
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले करदाताओं को फॉर्म 26एएस, वार्षिक सूचना विवरण यानी एआईएस, करदाता सूचना सारांश यानी टीआईएस, फॉर्म 16 और फॉर्म 16ए की जानकारी जांच लेनी चाहिए।
साथ ही बैंक खाते और कर भुगतान से जुड़े चालान भी तैयार रखने चाहिए। कारोबारियों को बिक्री-खरीद का रिकॉर्ड, लाभ-हानि खाता, बैलेंस शीट, बिल और चालान, जीएसटी रिटर्न तथा भुगतान माध्यमों से मिले डिटेल्स का भी मिलान करना चाहिए।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर करदाता ने शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग की है, तो ब्रोकरेज स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नोट, डीमैट स्टेटमेंट और कैपिटल गेन्स से जुड़ी पूरी जानकारी तैयार रखनी चाहिए। इनका मिलान एआईएस और बैंक रिकॉर्ड से करना जरूरी है। इसी तरह, किराये से आय पाने वाले प्रॉपर्टी मालिकों को रेंट एग्रीमेंट, नगर निगम टैक्स की रसीद, प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज और होम लोन के ब्याज का सर्टिफिकेट संभालकर रखना चाहिए।
टैक्सपेयर्स को लागू होने पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 10-आईईए की अनॉलेजमेंट और विभिन्न डिडक्शन का दावा करने के समर्थन में जरूरी दस्तावेज भी तैयार रखने चाहिए। रिटर्न दाखिल करते समय जल्दबाजी के बजाय एआईएस, टीआईएस, फॉर्म 26एएस , बैंक स्टेटमेंट और अन्य रिकॉर्ड को अच्छी तरह मिलाना जरूरी है।
इसके अलावा, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना है। गलत फॉर्म में रिटर्न दाखिल करने पर बाद में परेशानी हो सकती है। इसलिए अपनी आय के स्रोत, बिजनेस या प्रोफेशन की प्रकृति, कैपिटल गेन्स, विदेशी संपत्ति, शेयर बाजार की ट्रेडिंग और लागू टैक्स व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही आईटीआर-3 या आईटीआर-4 का चुनाव करें।
इसके साथ ही विशेषज्ञों का कहना हैं कि आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर कई जानकारियां पहले से भरी हुई मिलती हैं, लेकिन उन्हें बिना जांचे स्वीकार नहीं करना चाहिए। रिटर्न जमा करने के बाद ई-सत्यापन पूरा करना भी जरूरी है।
जटिल आय या कई स्रोतों से कमाई होने की स्थिति में रिटर्न दाखिल करने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट या योग्य टैक्स एक्सपर्ट की सलाह लेना भी उपयोगी हो सकता है।
राष्ट्रीय समाचार
तमिलनाडु में बारिश, तेज हवाओं और बढ़ते तापमान की संभावना, मछुआरों को समुद्र के पास न जाने की सलाह

चेन्नई में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले चार दिनों में तमिलनाडु के पश्चिमी घाट वाले ज़िलों में एक-दो जगहों पर आंधी-तूफ़ान के साथ मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है।
मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के तटीय इलाकों में निचले वायुमंडल में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से शनिवार को कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, खासकर चेन्नई, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, कल्लाकुरिची, तिरुचि, अरियालुर, पेरम्बलुर, शिवगंगा और रामनाथपुरम ज़िलों में। डेल्टा जिलों के साथ-साथ पड़ोसी पुडुचेरी और कराईकल में भी दिन के समय हल्की बारिश की उम्मीद है।
वहीं, बड़े पैमाने पर बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन कहीं-कहीं होने वाली बारिश से राज्य के कई हिस्सों में गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि पश्चिमी घाट से सटे जिलों में एक-दो जगहों पर 31 अगस्त तक मध्यम बारिश हो सकती है। आंधी-तूफान के साथ 50 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं भी चल सकती हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे गरज और बिजली चमकने के दौरान सावधान रहें, खासकर खुली जगहों और पेड़ों या कमजोर ढांचों के पास से दूर रहें। बारिश की संभावना के बावजूद, दिन का तापमान ज्यादा रहने की उम्मीद है।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले चार दिनों में तमिलनाडु में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसलिए, जिन इलाकों में बारिश नहीं होगी, वहां गर्मी और बेचैनी बनी रह सकती है। इस बीच, दक्षिणी तमिलनाडु तट पर काम करने वाले मछुआरों के लिए एक अलग चेतावनी जारी की गई है। 31 अगस्त तक समुद्र में तेज़ हवाओं (65 किमी प्रति घंटे तक की गति) के साथ खराब मौसम की संभावना है।
मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे चेतावनी की अवधि के दौरान दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय जलक्षेत्र, मन्नार की खाड़ी और उससे सटे कोमोरिन सागर में न जाएं। जो लोग पहले से ही समुद्र में हैं, उनसे सावधानी बरतने और मौसम विभाग की आधिकारिक जानकारी का पालन करने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने मछली पकड़ने वाले समुदायों को तेज हवाओं को देखते हुए अपनी नावों और उपकरणों को सुरक्षित रखने की भी सलाह दी है।
इसके साथ ही तूफ़ानी समुद्र में छोटी मछली पकड़ने वाली नावें ख़ास तौर पर ख़तरे में रहती हैं। इसलिए, क्रू को सलाह दी गई है कि वे तब तक अपना काम रोक दें जब तक हालात बेहतर न हो जाएं और मौसम विभाग नए आकलन के बाद अपनी चेतावनी आधिकारिक तौर पर वापस न ले ले।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
नेपाल की भीषण त्रासदी में पूर्वी चंपारण के एक ही परिवार के 5 लोग लापता, गांव में पसरा मातम

नेपाल में भीषण त्रासदी के बाद बिहार के पूर्वी चंपारण में भी मातम छाया है। आदापुर के लाला छपरा गांव के बुधन शाह का परिवार अभी तक लापता है। फिलहाल, परिजन नेपाल में फंसे अपने परिवार के सदस्यों की सलामती की खबर का इंतजार कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, लाला छपरा गांव निवासी बुधन शाह का परिवार पिछले करीब चार वर्षों से नेपाल में रहकर कबाड़ खरीदने और मजदूरी का काम करता था। हादसे के दौरान बुधन शाह और उनके दो बेटे सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन मकान में मौजूद उनकी पत्नी मानती देवी, तीन बेटियां संध्या, आशा और रूपा और दो वर्षीय नातिन आयुषी बाढ़ के तेज बहाव में बहकर लापता हो गईं।
बताया जा रहा है कि संध्या अपनी दो वर्षीय बच्ची आयुषी के साथ अपनी मां से मिलने पहुंची थीं। इसी दौरान नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी और परिवार के पांच सदस्य तेज पानी की चपेट में आकर लापता हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही लाला छपरा गांव में परिजनों और ग्रामीणों के बीच चिंता और मातम का माहौल है। नेपाल के आपदा प्रभावित इलाकों में नेटवर्क और इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण परिजनों का संपर्क भी टूट गया है। इससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है।
उधर, नेपाल में तबाही के बाद उत्तर बिहार में खतरा बरकरार है। कोशी बैराज पर सतर्कता बढ़ाई गई है। आशंका है कि नेपाल की दो दर्जन नदियों से उत्तर बिहार को बड़ा खतरा हो सकता है।
अभी भी बिहार में कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गंगा, बागमती, कोशी सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा नदी का बहाव पटना में 65 सेंटीमीटर, हाथीदह में 70 सेंटीमीटर, भागलपुर और कहलगांव में 81 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
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