राष्ट्रीय
न्यू नोएडा के जमीन अधिग्रहण के लिए कंपनी का हुआ चयन, प्रथम चरण में 15 गांव में होगी बात

नोएडा, 25 दिसंबर। नोएडा के नए सेक्टर और न्यू नोएडा (डीएनजीआईआर) दोनों के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाना है। जमीन अधिग्रहण किसानों की आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने सलाहकार कंपनी टीला को नियुक्त किया है। कंपनी के सलाहकार और प्राधिकरण अधिकारियों के बीच पहली बैठक हुई। जिसमें कंपनी ने अपना पूरा प्लान प्रस्तुत किया। सबसे पहले सेक्टर-161 में जमीन के लिए किसानों से बातचीत की जाएगी। इसके बाद न्यू नोएडा की जमीन के लिए किसानों से वार्ता होगी।
न्यू नोएडा करीब 209 वर्ग किलोमीटर में बसाया जाना है। इसके लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस के साथ जहां जीटी रोड अलग होती है, सबसे पहले वहां से लगे गांव की जमीन का अधिग्रहण शुरू किया जाएगा। इस गांव में जोखाबाद, सांवली भी आता है। इन गांवों के प्रधान से बातचीत की गई। यहां आपसी समझौते के आधार पर जमीन किसानों से खरीदी जाएगी। इसके अलावा जोखाबाद और ग्राम सांवली में ही डीएनजीआईआर (न्यू नोएडा) का अस्थाई कार्यालय बनाया जाएगा। समस्या आने पर सलाहकार कंपनी प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ किसानों से बातचीत करेंगे।
सबसे पहले 15 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जबकि न्यू नोएडा को 80 गांवों की जमीन पर बसाया जाएगा। प्रत्येक गांव में करीब 200 किसान परिवार है। यानी कुल 16 हजार किसान परिवार हैं जिनके साथ बैठक की जाएगी। पहले फेज में 3,165 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। ऐसे में किसानों के साथ भी आज पहली बैठक की गई।
न्यू नोएडा 209.11 वर्ग किलोमीटर में यानी 20 हजार 911.29 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। इस मास्टर प्लान को चार फेज में पूरा किया जाएगा। 2023-27 तक इसके 3,165 हेक्टेयर को विकसित किया जाएगा। इसी तरह 2027 से 2032 तक 3,798 हेक्टेयर एरिया को विकसित किया जाएगा। इसके बाद 2032-37 तक 5,908 हेक्टेयर और अंत में 2037-41 तक 8,230 हेक्टेयर जमीन को विकसित करने का प्लान है।
209 वर्ग किमी में न्यू नोएडा को बसाया जाना है। डीएनजीआईआर मास्टर प्लान 2041 में 40 प्रतिशत भू उपयोग औद्योगिक, 13 प्रतिशत आवासीय और ग्रीन एरिया व रीक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए 18 प्रतिशत प्रावधान किया गया है। डीएनजीआईआर को गौतमबुद्ध नगर के 20 और बुलंदशहर के 60 गांवों को मिलाकर बनाया गया है। इस शहर की आबादी 6 लाख के आसपास होगी।
अपराध
महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों में मुंबई को छोड़कर 1 करोड़ निवेशकों से 22,552 करोड़ रुपये ठगे गए: फडणवीस

मुंबई, 2 जुलाई। साइबर और डिजिटल अपराधों के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, ने बुधवार को राज्य परिषद को बताया कि पिछले 10 सालों में मुंबई को छोड़कर राज्य में विभिन्न निवेश योजनाओं में एक करोड़ से अधिक निवेशकों से 22,552 करोड़ रुपये ठगे गए।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अनुसार, पिछले 10 सालों में 2.71 लाख निवेशकों से 2,95,451 करोड़ रुपये ठगे गए। 2016 से मई 2025 तक निवेशकों से 11,033.97 करोड़ रुपये ठगने के लिए साइबर अपराध के लगभग 46,321 मामले दर्ज किए गए।
कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल और अन्य के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, सीएम फडणवीस ने कहा कि वर्ष 2024 में महाराष्ट्र राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर निवेशकों को 1,187.46 करोड़ रुपये की ठगी करने की 58,157 शिकायतें प्राप्त हुईं।
मुंबई में 31,583 शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि पुणे में 13,971 और ठाणे में 12,582 शिकायतें दर्ज की गईं।
वर्ष 2025 में महाराष्ट्र राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 540 शिकायतें प्राप्त हुईं।
सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य भर में 50 साइबर पुलिस स्टेशन संचालित हैं। निवेशकों को ठगने वाली धोखाधड़ी योजनाओं के बारे में नागरिकों को पहले से सचेत करने के लिए, सरकार ने मुंबई पुलिस आयुक्तालय में एक वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) की स्थापना की है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के अधिकार क्षेत्र में इसी तरह की एफआईयू स्थापित की गई हैं।
साइबर अपराधों की त्वरित जांच के लिए सरकार ने राज्य भर में साइबर लैब और साइबर पुलिस स्टेशनों को आधुनिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपलब्ध कराए हैं।
उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों का पता लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि इस सुविधा के लिए एक आधुनिक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है।
पुलिस नागरिकों, छात्रों, शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारियों और अन्य लोगों को साइबर और डिजिटल अपराधों के बारे में चेतावनी देने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों से सोशल मीडिया, इंटरनेट और अन्य माध्यमों से साइबर अपराधों के बारे में कड़ी निगरानी रखने और सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
इस बीच, भाजपा विधायक परिणय फुके द्वारा उठाए गए एक अन्य प्रश्न में, सीएम फडणवीस ने कहा कि मेफेड्रोन के संबंध में 303 अपराध दर्ज किए गए थे – जिसे अक्सर इसके सड़क के नाम, ‘म्याऊ म्याऊ’ से संदर्भित किया जाता है, 2022 में, जबकि 642 2023 में और 545 2024 में दर्ज किए गए थे।
महाराष्ट्र
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध 34 मंजिला ताड़देव टावर को लेकर बीएमसी और डेवलपर को फटकार लगाई; कहा कि बिना ओसी के रहने वाले लोग अपने जोखिम पर रह रहे हैं

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की खिंचाई की और डेवलपर सैटेलाइट होल्डिंग्स की तीखी आलोचना की, जिसने ताड़देव में 34 मंजिला इमारत का निर्माण बिना किसी अनिवार्य अग्नि सुरक्षा मंजूरी के किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फ्लैट खरीदार बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) के 17वीं से 34वीं मंजिल पर कब्जा कर रहे हैं, जो अपने जोखिम पर ऐसा कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने ताड़देव आरटीओ के पास विलिंगडन व्यू को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य सुनील बी. झावेरी (एचयूएफ) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “बहुत सारी अवैधताएं हैं।”
अदालत ने कहा कि डेवलपर (प्रतिवादी संख्या 9) सैटेलाइट होल्डिंग्स ने 2020 से अनधिकृत निर्माण कार्य किया है और गंभीर उल्लंघनों के बावजूद इमारत को “दंड से मुक्ति” के साथ बनने दिया गया।
इस भवन का निर्माण वर्ष 1990 में शुरू हुआ और 2010 में पूरा हुआ, तथा सभी फ्लैटों पर कब्जा 2011 से है।
सबसे अधिक चिंताजनक अनियमितताओं में से एक यह थी कि 34 मंजिला इमारत के लिए मुंबई अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का पूर्णतया अभाव था।
अदालत ने कहा, “34 मंजिलों वाली एक इमारत का निर्माण स्पष्ट रूप से अवैध है, जिसके लिए बीएमसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से कोई मंजूरी नहीं ली गई है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति इमारत में नहीं रह सकता है।”
पीठ ने कहा, “जो बात और भी चौंकाने वाली है और हमारी अंतरात्मा को झकझोरती है, वह यह है कि 17वीं से 34वीं मंजिलों के पास कोई ओसी नहीं है। फिर भी, इन मंजिलों के संबंध में भी, जहां अवैध निर्माण हुआ है, उन पर कब्जा किया जा रहा है।”
अदालत ने डेवलपर और नागरिक अधिकारियों दोनों की तीखी आलोचना की: “हम यह समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं कि इस तरह की अवैधता, और वह भी दंड से मुक्त होकर, नगर निगम द्वारा कैसे बर्दाश्त की जा सकती है… भवन निर्माण कानूनों और नियोजन अनुमतियों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है।”
इसने निर्माण को नियमित करने के प्रयासों को भी नकारात्मक रूप से देखा। अदालत ने टिप्पणी की, “ये सभी लोग यह समझाने का इरादा रखते हैं कि इन उल्लंघनों को कानूनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से दरकिनार करके माफ कर दिया जाए और नियमितीकरण का नियमित मंत्र गाया जाए।”
अग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर न्यायालय ने स्पष्ट कहा: “34 मंजिली इमारत में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन, जिसमें 59 परिवार रहते हैं, गैर-समझौता योग्य है। किसी भी तरह से कोई छूट नहीं दी जा सकती।” कमला मिल्स अग्निकांड जैसी पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, “ऐसे उदाहरण बहुत हैं… और यह सार्वजनिक चिंता का विषय है।”
बुनियादी सवाल उठाते हुए पीठ ने पूछा: “क्या दिनदहाड़े अधिभोग आवश्यकताओं के उल्लंघन को अनदेखा किया जा सकता है? क्या अग्नि सुरक्षा मानदंडों की अनुपस्थिति में किसी भी ऊंची इमारत में अधिभोग की अनुमति दी जा सकती है? किसी भी विवेकशील व्यक्ति के लिए, इसका उत्तर निश्चित रूप से नकारात्मक होगा।”
अदालत ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को 3 जुलाई तक हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि इमारत में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन किया गया है या नहीं। बीएमसी के बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट को हलफनामे के जरिए यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया कि इमारत के किसी हिस्से के पास वैध ओसी है या नहीं।
अदालत ने अगले आदेश तक कहा, “सभी फ्लैट खरीदार, जो हमारी प्रथम दृष्टया राय में, 17वीं से 34वीं मंजिलों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उन्हें आग सहित किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में अपने जोखिम और परिणामों पर ऐसा करना जारी रखना चाहिए।”
अदालत ने कहा, “इन लोगों को नगर निगम या किसी राज्य प्राधिकरण को किसी भी नागरिक या आपराधिक दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। वे नुकसान या चोट की स्थिति में गार्ड और घरेलू कर्मचारियों सहित तीसरे पक्ष के लिए भी उत्तरदायी होंगे।”
बीएमसी से यह भी पूछा गया कि अवैध मंजिलों की पानी और बिजली की आपूर्ति क्यों नहीं काटी गई है, और नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया गया कि वे हलफनामे जमा करने से पहले सभी हलफनामों की जांच करें। अदालत ने लिफ्ट के निरीक्षक से यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि संरचना के लिए लिफ्ट की अनुमति कैसे दी गई।
राजनीति
मराठी लोगों के दबाव के कारण ही सरकार ने फैसला वापस लिया : राज ठाकरे

मुंबई, 30 जून। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक राज ठाकरे ने रविवार को कहा कि सरकार ने पहली कक्षा से तीन भाषाएं पढ़ाने के बहाने हिंदी भाषा थोपने के अपने फैसले को मराठी लोगों के विरोध के कारण वापस लिया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राज्य में त्रिभाषी नीति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूर्व योजना आयोग के सदस्य नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा की है। समिति की रिपोर्ट आने तक तीसरी भाषा के रूप में प्राथमिक स्कूलों में हिंदी को लागू करने का आदेश वापस ले लिया गया है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज ठाकरे ने कहा, “सरकार ने इससे संबंधित दो सरकारी प्रस्तावों (जीआर) को रद्द कर दिया है। इसे देर से लिया गया ज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह अधिरोपण केवल मराठी लोगों के दबाव के कारण वापस लिया गया था। सरकार हिंदी भाषा को लेकर इतनी अड़ियल क्यों थी और वास्तव में इसके लिए सरकार पर कौन दबाव बना रहा था, यह रहस्य बना हुआ है।”
राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में चेतावनी देते हुए लिखा, “सरकार ने एक बार फिर एक नई समिति नियुक्त की है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, समिति की रिपोर्ट आने दें या न आने दें, लेकिन इस तरह की हरकतें दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और यह अंतिम है! सरकार को यह बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में अंकित कर लेनी चाहिए! हम मानते हैं कि यह निर्णय स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है, और महाराष्ट्र के लोगों ने भी यही मान लिया है। इसलिए, समिति की रिपोर्ट को लेकर फिर से भ्रम पैदा न करें; अन्यथा, सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इस समिति को महाराष्ट्र में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
राज ठाकरे ने कहा, “महाराष्ट्र में छात्रों को हिंदी सीखने के लिए तीन भाषाएं थोपने का प्रयास आखिरकार रद्द कर दिया गया है, और इसके लिए सभी महाराष्ट्र वासियों को बधाई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अप्रैल 2025 से इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रही थी, और तब से यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा। उसके बाद एक-एक करके राजनीतिक दल बोलने लगे। जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक गैर-पक्षपाती मार्च निकालने का फैसला किया, तो कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने इसमें भाग लेने की इच्छा व्यक्त की।”
उन्होंने कहा, “अब मराठी लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। आपके अस्तित्व, आपकी भाषा को हमारे ही लोगों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और उनके लिए जिस भाषा में वे पढ़े-लिखे हैं, जिसके साथ पले-बढ़े हैं, जो उनकी पहचान है, उसका कोई मतलब नहीं है… शायद वे किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार मराठी दिलों का सामूहिक गुस्सा दिखाई दिया और इसे बार-बार दिखना चाहिए।”
उल्लेखनीय है कि राज ठाकरे ने हिंदी थोपे जाने के खिलाफ 5 जुलाई को मार्च निकालने की योजना बनाई थी और उन्हें अपने भाई उद्धव ठाकरे का समर्थन मिला, जिन्होंने विरोध-प्रदर्शन के लिए समर्थन की घोषणा की। हालांकि, सरकार के इस फैसले के बाद राज ठाकरे के 5 जुलाई को मार्च निकालने के फैसले पर आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है।
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