राजनीति
अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल की ‘वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा’ वाली टिप्पणी को ‘स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना’ बताया।
‘सुप्रीम कोर्ट की इससे बड़ी अवमानना नहीं होगी’: केजरीवाल के ‘अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा’ वाले दावे पर अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने इस सप्ताह की शुरुआत में अमृतसर में एक रोड शो के दौरान जनता से “मुझे वोट दोगे तो जेल नहीं जाना पड़ेगा” की अपील पर अरविंद केजरीवाल की आलोचना की और कहा कि “सर्वोच्च न्यायालय की इससे बड़ी अवमानना नहीं हो सकती” इस से।”
एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, अमित शाह ने केजरीवाल की अभियान याचिका पर सवाल उठाया, “इससे बड़ी (सुप्रीम कोर्ट की) कोई अवमानना नहीं हो सकती। क्या सुप्रीम कोर्ट अपराध पर निर्णय (चुनावी) जीत या हार के आधार पर करेगा? मैं यह नहीं कह रहा हूं ;केजरीवाल जी कह रहे हैं।” शाह ने कहा, “मैंने इसे (अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी) नहीं सुना है। आपने कहा कि मैंने इसे अखबार में पढ़ा है। लेकिन, अगर उन्होंने ऐसा कहा है, तो यह सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर बहुत गलत टिप्पणी है।”
वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी “यदि आप मुझे वोट देंगे, तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा” का जवाब दे रहे थे।”मैं जेल से सीधे आपके पास आ रहा हूं। यह आपके हाथ में है कि मैं जेल जाऊंगा या नहीं। बटन दबाने से पहले याद रखें कि आप इसे मेरी आजादी के लिए दबा रहे हैं या मुझे वापस जेल भेजने के लिए,” दिल्ली के सीएम केजरीवाल गुरुवार को अमृतसर में एक रोड शो के दौरान कही थी। उनके साथ पंजाब में उनके समकक्ष भगवंत मान भी थे।मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ”मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. लेकिन जिस तरह से AAP के नेता कोर्ट के फैसले को केजरीवाल की जीत बता रहे हैं, मैं यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनकी याचिका क्या थी? उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी याचिका में संशोधन किया और जमानत मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया चुनाव में प्रचार करने की आपकी मांग, हम आपको अंतरिम जमानत दे रहे हैं और आपको 1 जून को आत्मसमर्पण करना होगा।” गृह मंत्री ने अरविंद केजरीवाल के प्रचार अभियान पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि लोगों को शराब घोटाला तभी याद आएगा जब वे उन्हें प्रचार करते देखेंगे।
“मुझे लगता है कि वह जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, लोगों को शराब घोटाला याद आएगा, यहां तक कि पंजाब में भी। जब लोग केजरीवाल को देखेंगे तो उनके सामने बड़ी-बड़ी बोतलें भी दिखेंगी।” जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कई हमले किए हैं. अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी।
राष्ट्रीय राजधानी में पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होना है। 2024 के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक चलने वाली छह सप्ताह की मैराथन में सात चरणों में हो रहे हैं। मतगणना के परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे।
राष्ट्रीय समाचार
नीट पेपर लीक केस: दिल्ली की अदालत ने आरोपी मनोज शिरुरे की जमानत याचिका को किया खारिज

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मनोज शिरुरे की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में सीबीआई ने मनोज शिरुरे की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है।
स्पेशल जज (सीबीआई) अजय गुप्ता ने शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर विचार करने के बाद मनोज शिरुरे की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सीबीआई का आरोप है कि मनोज शिरुरे ने तीन छात्रों को केमिस्ट्री के प्रश्न हासिल कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इन तीन छात्रों में एक आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक का बेटा भी शामिल था। जांच एजेंसी के अनुसार, शिरुरे ने आरोपी पीवी कुलकर्णी से इन छात्रों को केमिस्ट्री के प्रश्न उपलब्ध कराने में मदद की थी।
सीबीआई ने इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और परीक्षा से पहले नीट-यूजी के प्रश्न-पत्र हासिल करने व उन्हें फैलाने में शामिल एक कथित नेटवर्क की जांच कर रही है। सीबीआई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले उच्च शिक्षा विभाग से मिली लिखित शिकायत के आधार पर 12 मई को मामला दर्ज किया था।
जांच एजेंसी के अनुसार, पुणे की एजुकेशन कंसल्टेंट मनीषा वाघमारे ने उन छात्रों को इकट्ठा करने में बिचौलिए की भूमिका निभाई, जिन्होंने स्पेशल कोचिंग सेशन में शामिल होने के लिए लाखों रुपए दिए थे। इन सेशन में उन सवालों पर चर्चा की गई और उन्हें लिखवाया गया जो बाद में नीट-यूजी 2026 परीक्षा में आए थे।
वाघमारे ने उन उम्मीदवारों के लिए खास कोचिंग क्लास का इंतजाम किया था, जिन्हें एनटीए की ओर से नियुक्त सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा मांढरे पढ़ाती थीं। मनीषा पर बायोलॉजी पेपर लीक मामले में मुख्य साजिशकर्ता (को-मास्टरमाइंड) होने का शक है, जबकि केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को पेपर लीक नेटवर्क का कथित सरगना (किंगपिन) माना जा रहा है।
पुणे की एकेडमी में फिजिक्स पढ़ाने वाले तेजस हर्षद शाह पर आरोप है कि उन्हें सह-आरोपी मनीषा संजय हवलदार से लीक हुए फिजिक्स के सवाल मिले थे।
एफआईआर दर्ज होने के बाद खास टीमें बनाई गईं और देशभर में कई जगहों पर तलाशी ली गई। इस बीच, कथित गड़बड़ियों की चिंताओं के कारण मूल परीक्षा रद्द होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 21 जून को नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की थी।
मौसम
असम में बाढ़ : आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर चेतावनी जारी की

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से शिवसागर जिले में दिखौ नदी से दूर रहने को कहा, क्योंकि पानी का स्तर घटने के बावजूद अभी भी खतरनाक रूप से ऊंचा बना हुआ है।
अधिकारियों ने बताया कि यह चेतावनी तब जारी की गई जब सेंट्रल वॉटर कमीशन (सीडब्ल्यूसी) ने रिपोर्ट दी कि शुक्रवार सुबह शिवसागर में दिखौ नदी में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
सीडब्ल्यूसी के अनुसार, सुबह 9 बजे नदी का जलस्तर 94.26 मीटर था, जो 92.40 मीटर के खतरे के निशान से 1.86 मीटर ऊपर है। हालांकि जलस्तर कम होने लगा है, फिर भी यह गंभीर बाढ़ की श्रेणी में बना हुआ है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।
जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी एक एडवाइजरी में एएसडीएमए ने कहा, “असम के शिवसागर जिले में दिखौ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे नदी से दूर रहें।”
अधिकारियों ने बताया कि यह चेतावनी शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगी और जिला प्रशासन तथा आपदा प्रबंधन अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।
सीडब्ल्यूसी ने यह भी बताया कि भले ही नदी का जलस्तर 2 जुलाई, 2024 को दर्ज किए गए पिछले सबसे ऊंचे बाढ़ स्तर यानी 94.35 मीटर से 0.09 मीटर नीचे है, फिर भी यह नदी के किनारे बसे निचले इलाकों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है।
अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों में रहने वालों से अपील की है कि जब तक बाढ़ की स्थिति में सुधार न हो, वे मछली पकड़ने, नहाने या किसी अन्य गतिविधि के लिए नदी के पास न जाएं।
अधिकारियों ने कहा कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें और जिला प्रशासन नदी की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अगर जलस्तर फिर से बढ़ता है या नई बारिश से स्थिति बिगड़ती है, तो वे जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं।
लोगों से यह भी कहा गया है कि वे आधिकारिक सलाह का पालन करें, अफवाहें न फैलाएं और बाढ़ से जुड़ी किसी भी इमरजेंसी की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन या आपदा प्रबंधन अधिकारियों को दें।
अपराध
450 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में ईडी का एक्शन, दिल्ली-यूपी-पंजाब में आठ ठिकानों पर छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एम/एस संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ शुक्रवार को कई स्थानों पर छापेमारी की।
यह कार्रवाई करीब 450 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में की गई।
ईडी सूत्रों के अनुसार, यह जांच सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के आधार पर की जा रही है। आरोप है कि संतोष ओवरसीज लिमिटेड ने बैंकों के एक कंसोर्टियम से लगभग 450 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। जांच में सामने आया है कि इस लोन की राशि को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों, एंट्री ऑपरेटरों और संबंधित संस्थाओं के नेटवर्क के जरिए इधर-उधर किया गया। इसके लिए फर्जी बिल और सर्कुलर वित्तीय लेनदेन का सहारा लिया गया ताकि पैसों की असली आवाजाही को छिपाया जा सके।
ईडी ने इस मामले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में स्थित आठ ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इन स्थानों में कंपनी के प्रमोटरों, उनसे जुड़ी कंपनियों और कथित सहयोगियों के परिसरों को शामिल किया गया है। ईडी के मुताबिक, तलाशी की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और मामले की आगे की जांच जारी है।
इससे पहले 20 जुलाई को भी ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने एक बड़े फर्जी डिग्री और जाली शैक्षणिक दस्तावेज मामले में कार्रवाई की थी। उस दौरान एजेंसी ने 25.44 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था।
अटैच की गई संपत्तियों में एक फार्महाउस, कई फ्लैट और वाहन शामिल थे। यह जांच उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ था कि हापुड़ स्थित मोनाड यूनिवर्सिटी के नाम पर एक बड़ा गिरोह फर्जी डिग्री और शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कर रहा था।
जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह फर्जी मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज तैयार करने, बेचने और उनकी फर्जी पुष्टि कराने का अवैध कारोबार चला रहा था।
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