अपराध
मुंबई पुलिस ने 40 साल पुराने बलात्कार मामले में भगोड़े दाऊद बंडू खान को आगरा से गिरफ्तार किया।
मुंबई: मुंबई पुलिस ने पिछले 40 साल से फरार चल रहे दाऊद बंदू खान (70) उर्फ पापा को आगरा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पहचान बदल रहा था। डीबी मार्ग पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर उसे पकड़ लिया। दाऊद बंदू खान के खिलाफ 1984 में रेप का मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में, खान सत्र न्यायालय में सुनवाई से अनुपस्थित रहने लगे। आख़िरकार सेशन कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। खान पिछले 40 वर्षों से फरार था और मामला अदालत में लंबित था।
चुनाव आचार संहिता के अनुसार, जोन-2 के पुलिस उपायुक्त मोहित कुमार गर्ग ने स्टेशन रिकॉर्ड में दर्ज भगोड़े संदिग्धों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस प्रयास के तहत, एक पुलिस टीम ने मुंबई के फ़ॉकलैंड रोड पर एक भगोड़े की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला।
आस-पड़ोस में आगे की पूछताछ से पता चला कि संदिग्ध खान ने फ़ॉकलैंड रोड पर अपना आवास बेच दिया था और अपने परिवार के साथ उत्तर भारत में स्थानांतरित हो गया था। इन सुरागों के बावजूद, पुलिस उसकी वर्तमान स्थिति का पता लगाने में असमर्थ रही।
पुलिस कांस्टेबल विनोद राणे ने खान के संपर्कों से पूछताछ शुरू की। उन्होंने एक मुखबिर से खान के ठिकाने का पता लगाया। प्राप्त जानकारी का सत्यापन किया गया। जैसे ही हमें पता चला कि संदिग्ध उत्तर प्रदेश के आगरा में है, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनय घोरपड़े के मार्गदर्शन में, पुलिस उप-निरीक्षक संतोष कोयंडे और एक टीम आगरा के लिए रवाना हुई।आगरा क्षेत्र में आरोपी के आवास पर निगरानी स्थापित की गई। तकनीकी तरीकों से सूचना की पुष्टि करने के बाद उस इलाके में जाल बिछाया गया जहां दाऊद खान रहता था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खान को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया गया है।एक पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया कि आरोपी खान सोना पिघलाने के कारोबार में शामिल था। खान ने एक लड़की का अपहरण किया और उसके साथ बलात्कार किया, जिसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को बाद में अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन जमानत मिलने के बाद उसने अदालत की नियमित सुनवाई में भाग लेना बंद कर दिया था।
अपराध
दिल्ली-एनसीआर में ‘सबवेंशन स्कीम’ के नाम पर घर खरीदारों से धोखाधड़ी, ईडी ने की छापेमारी

दिल्ली-एनसीआर में दो बिल्डर-बैंक नेक्सस मामलों के सिलसिले में गुरुवार को ईडी ने तलाशी अभियान चलाया। इन मामलों में ‘सबवेंशन स्कीम’ के जरिए घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की गई थी।
ईडी के मुताबिक, ये मामले एवीजे डेवलपर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और रुद्रा बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ये जांच, ईसीआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। ये ईसीआईआर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की ओर से दर्ज दो एफआईआर पर आधारित थीं। ये एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से हिमांशु सिंह बनाम भारत संघ और अन्य में 29 अप्रैल, 2025 को पारित आदेश के पालन में दर्ज की गई थीं।
सीबीआई की जांच से पता चला कि बिल्डरों ने ‘सबवेंशन स्कीम’ के नाम पर घर खरीदारों/निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की थी। यह भी पता चला कि बिल्डरों ने ‘कब्जा मिलने तक कोई ईएमआई नहीं’ वाली स्कीम शुरू की थीं, जिसके तहत घर खरीदारों ने हाउसिंग लोन लिए और प्रोजेक्ट्स में फ्लैट/अपार्टमेंट बुक किए, हालांकि कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैट/अपार्टमेंट का कब्जा नहीं दिया गया, जिससे घर खरीदारों को नुकसान हुआ।
12 अगस्त को एक और मामले में रायपुर में ईडी ने कार्रवाई की थी। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के सिलसिले में रामगोपाल अग्रवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। रायपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी के तौर पर बंद रामगोपाल अग्रवाल को 11 अगस्त को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे सात दिन यानी 18 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजा है।
अपराध
एनआईए ने वीएचपी नेता विकास प्रभाकर हत्याकांड में एक और आरोपी को किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब के नांगल में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेता विकास प्रभाकर की हत्या के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।
एनआईए ने शुक्रवार को जानकारी दी कि आरोपी मनवीर राम उर्फ आशु को गुरुवार को अमृतसर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने लुक आउट सर्कुलर के आधार पर हिरासत में लिया था। इसके बाद एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए स्पेशल एनआईटी कोर्ट में पेश किया जाएगा।
यह मामला नांगल में स्थानीय वीएचपी नेता विकास प्रभाकर की हत्या से जुड़ा है। एनआईए ने 9 मई 2024 को जांच अपने हाथ में ली थी और अब तक एक चार्जशीट के साथ-साथ दो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की हैं।
एनआईए की जांच के अनुसार, प्रभाकर को खत्म करने की साजिश जर्मनी में बैठे प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के हैंडलर्स हरजीत सिंह उर्फ लड्डी और कुलबीर सिंह उर्फ सिद्धू ने रची थी।
जांच टीम ने खुलासा किया है कि मनवीर राम को हत्या को अंजाम देने के लिए हथियार उपलब्ध कराने के काम पर लगाया गया था। वह यूएई से काम करता था और जर्मनी में बैठे हैंडलर्स और भारत में हथियार सप्लायर्स व अन्य साथियों के बीच एक अहम कड़ी के तौर पर काम करता था।
एनआईए ने यह भी पता लगाया है कि उसकी भूमिका विदेश में बैठे साजिशकर्ताओं और भारत में उनके ऑपरेटिव्स के बीच संपर्क कराने की थी, जिससे टारगेटेड हत्या को अंजाम देने में मदद मिली।
एनआईए ने शुक्रवार को कहा है कि एजेंसी इस बड़ी साजिश और मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिकाओं की जांच जारी रखे हुए है।
अपराध
पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने आईएसआई से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक समेत दो को किया गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से संबंध होने के शक में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है।
अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा से गिरफ्तार किए गए दो लोगों में से एक की पहचान वहाब आलम उर्फ राणा राउत के तौर पर हुई है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर एसटीएफ ने पूर्वी कोलकाता के टोपसिया इलाके से मुहम्मद इजाज को गिरफ्तार किया।
सूत्रों के मुताबिक, जांचकर्ताओं को शक है कि इजाज आलम के लिए एक अहम स्थानीय संपर्क के तौर पर काम करता था। हालांकि, एसटीएफ अधिकारी अभी तक गिरफ्तारी से जुड़ी सटीक परिस्थितियों, जैसे ऑपरेशन के समय और जगह के बारे में कुछ भी बताने से बच रहे हैं।
शुरुआती जांच से पता चलता है कि ये दोनों आईएसआई के लोगों के संपर्क में थे। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ताओं को ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आलम पाकिस्तानी नागरिक है। हालांकि, उसकी नागरिकता पक्की करने और भारत में उसकी गतिविधियों का मकसद पता लगाने की कोशिशें जारी हैं।
जांच करने वाले यह भी पता लगा रहे हैं कि आलम का साथी इजाज भारतीय नागरिक है या उसके पाकिस्तान से संबंध हैं। दोनों के कथित नेटवर्क और गतिविधियों की प्रकृति और दायरे का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
इससे पहले 30 जुलाई को एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले के बर्धमान शहर से जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के संदिग्ध सहयोगी हमिम मंडल को गिरफ्तार किया था। उसी रात, एसटीएफ के अधिकारियों ने उसकी करीबी सहयोगी अर्पिता सरकार को भी पड़ोसी राज्य झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया था।
इस महीने की शुरुआत में एसटीएफ के अधिकारियों ने हावड़ा जिले से सटे कोलकाता से हमिम मंडल के दूसरे सहयोगी आदित्य सिंह उर्फ राज को गिरफ्तार किया। हमिम और अर्पिता दोनों के पाकिस्तान स्थित आतंकवादी-आपराधिक समूह ‘शहज़ाद भट्टी नेटवर्क’ (एसबीएन) से संबंध थे।
अर्पिता सरकार के जरिए एसबीएन ने हनी-ट्रैपिंग और ब्लैकमेलिंग के लिए पश्चिम बंगाल कैबिनेट के कम से कम छह मौजूदा सदस्यों के परिजनों को निशाना बनाया। एसटीएफ के अधिकारियों ने हमिम मंडल के पास से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के शेड्यूल और गतिविधियों से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त किए।
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