राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली की अदालत ने संजय सिंह को दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की दी इजाजत
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद में भाग लेने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी।
संजय सिंह को कथित उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया और आरोप पत्र दायर किया गया।
सिंह को सोमवार को शपथ लेने की अनुमति नहीं मिलने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के कार्यालय के एक सूत्र ने कहा था, “राज्यसभा की कार्यवाही सूचीबद्ध व्यवसाय द्वारा विनियमित होती है, जिसे बुलेटिन में अधिसूचित किया जाता है। संजय सिंह का शपथ ग्रहण सदन के व्यवसाय में सूचीबद्ध नहीं था।”
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मंगलवार को सिंह को 8 या 9 फरवरी को संसद जाने की इजाजत दे दी।
न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए सिंह को न्यायिक हिरासत और उचित सुरक्षा के तहत राज्यसभा ले जाने का निर्देश दिया।
सिंह के वकील को उनसे मिलने और शपथ ग्रहण समारोह के लिए आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए तिहाड़ जेल जाने की अनुमति दी गई है।
सिंह के वकील ने अदालत को सूचित किया कि शपथ ग्रहण की तारीख को अंतिम रूप देने के लिए कुछ दस्तावेजों पर उन्हें हस्ताक्षर करने और राज्यसभा कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता है।
विशेष रूप से, सिंह से संबंधित कुछ मामले विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित हैं, इनमें राज्यसभा सभापति के निर्देशों की कथित जानबूझकर अवहेलना भी शामिल है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नॉर्थ एवेन्यू क्षेत्र में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद 4 अक्टूबर, 2023 को सिंह को गिरफ्तार किया था। 24 जुलाई, 2023 को उनके निलंबन का आदेश दिया गया और 11 अगस्त, 2023 को सदन ने आदेश पारित किया। उसके अनुसार उनका निलंबन जारी है।
1 फरवरी को, अदालत ने सिंह के आवेदन पर ईडी को नोटिस जारी किया था, इसमें उन्होंने मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की थी।
न्यायाधीश नागपाल ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और सिंह की न्यायिक हिरासत भी 17 फरवरी तक बढ़ा दी थी, जो अदालत में शारीरिक रूप से पेश हुए थे।
न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत के लिए सिंह की उपर्युक्त याचिका को वापस लेते हुए न्यायिक हिरासत में शपथ लेने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।
सिंह ने अपने अनुरोध के कारण के रूप में 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक अदालत में उपस्थिति का भी हवाला दिया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी को सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश नागपाल द्वारा 22 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज करने के बाद सिंह ने 4 जनवरी को जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
खेल
विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई डब्ल्यूएफआई को फटकार

भारत की महिला रेसलर विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहना है कि देश में मातृत्व का सम्मान होता है और डब्ल्यूएफआई के पुराने सिलेक्शन मानदंडों से हटना बहुत कुछ कहता है।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह विनेश के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाकर उनका मूल्यांकन करे और आगामी एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करे। विनेश मैटरनिटी ब्रेक के बाद वापसी कर रही हैं।
गौरतलब है कि डब्ल्यूएफआई ने विनेश को ‘कारण बताओ नोटिस’ भेजा था, जिसमें उन पर अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चार सवालों के जवाब मांगे थे। इसके साथ ही डब्ल्यूएफआई ने विनेश के किसी भी घरेलू प्रतियोगिता में शामिल होने पर 26 जून, 2026 तक रोक लगा दी थी।
डब्ल्यूएफआई के इस फैसले की वजह से विनेश नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकी थीं। विनेश ट्रायल की अनुमति मांगने के लिए डब्ल्यूएफआई के पास पहुंची थीं, लेकिन उनकी अपील को नजरअंदाज कर दिया गया था।
डब्ल्यूएफआई ने विनेश की नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के ट्रायल में शामिल होने की अपील यह कहकर ठुकरा दी थी कि उनके खिलाफ वाडा के 5.6.1 नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। डब्ल्यूएफआई के अनुसार, इस नियम के मुताबिक संन्यास से वापसी कर रहे खिलाड़ियों को किसी भी टूर्नामेंट में खेलने से पहले कम से कम छह महीने तक का नोटिस पूरा करना जरूरी होता है।
इसके बाद विनेश ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए एशियन गेम्स के लिए 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल में शामिल होने की अपील की थी। विनेश ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के बाद कोर्ट से इस मामले में दखल देने की गुजारिश की थी। हालांकि, मामले की पहली सुनवाई में कोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह डब्ल्यूएफआई का पक्ष सुने बिना कोई भी निर्देश जारी नहीं कर सकता है।
राष्ट्रीय समाचार
आरबीआई इस साल सरकार को देगी रिकॉर्ड डिविडेंड, भुगतान 2.8-3.3 लाख करोड़ रुपए के बीच होने की उम्मीद

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का सेंट्रल बोर्ड शुक्रवार को संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे के तहत सरकार को सरप्लस फंड्स के ट्रांसफर को अंतिम रूप देने के लिए बैठक कर रहा है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस साल डिविडेंड पिछले वर्ष के 2.69 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड भुगतान को पार कर जाएगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा और ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल के विश्लेषकों का अनुमान है कि डिविडेंड 2.8 लाख करोड़ रुपए से 3.3 लाख करोड़ रुपए के बीच रहेगा।
गैर-कर राजस्व में होने वाली यह अप्रत्याशित वृद्धि सरकार के वित्त को मजबूत करेगी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच बाजार से अधिक ऋण लिए बिना राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने में सहायक होगी।
वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने सार्वजनिक कंपनियों और केंद्रीय बैंक से 3.16 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड की उम्मीद जताई थी। पिछले साल, आरबीआई ने 2.68 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में सरकार को दिए थे। इसमें पिछले साल की अपेक्षा 27 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी।
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोरा ने कहा, “हमें उम्मीद है कि आरबीआई का डिविडेंड इस वर्ष 2.8 लाख करोड़ रुपए से 3.3 लाख करोड़ रुपए के बीच रहेगा, जो पूंजी के उपयोग के स्तर पर निर्भर करेगा। उच्च ब्याज आय और संभावित रूप से कम बफर आवश्यकता के चलते पिछले वर्ष के 2.7 लाख करोड़ रुपए के डिविडेंड की तुलना में अधिक डिविडेंड देने में सहायक हो सकती है।”
बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनाविस का अनुमान है कि इस वर्ष डिविडेंड 3-3.2 लाख करोड़ रुपए के बीच रहेगा, जिसका मुख्य कारण कंटीजेंसी बफर आवश्यकता में कमी है। उन्होंने कहा कि 2025-26 के सरप्लस के कारक 2024-25 से भिन्न होंगे, जब विदेशी मुद्रा भंडार के उपयोग से अधिक आय के कारण आरबीआई के डिविडेंड में भारी वृद्धि हुई थी।
सबनाविस ने बताया, “पिछले वर्ष डिविडेंड 2.7 लाख करोड़ रुपए था, इसलिए इस वर्ष यह लगभग 50,000 करोड़ रुपए अधिक होगा। इस बार कंटीजेंसी बफर में कमी के कारण सरप्लस अधिक होगा।”
कंटीजेंसी बफर, उस फंड को कहा जाता है जो कि आरबीआई मौद्रिक नीति झटकों, क्रेडिट रिस्क और प्रतिभूतियों में मूल्यह्रास को कवर करने के लिए उपयोग करता है। इसका साइज आरबीआई की बैलेंसशीट में 4.5 से 7.5 प्रतिशत के बीच होता है।
राष्ट्रीय समाचार
भारत के इंडस्ट्रियल एनर्जी ट्रांजिशन में 100 अरब डॉलर के अवसर: रिपोर्ट

भारत के इंडस्ट्रियल एनर्जी ट्रांजिशन से 2030 तक 100 अरब डॉलर के कार्बन उत्सर्जन कमी के अवसर खुल सकते हैं। यह जानकारी एक नई रिपोर्ट में दी गई।
टीडीके वेंचर्स और थेइया वेंचर्स की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में अभी भी पूंजी की भारी कमी है – वर्तमान फंडिंग अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखे गए स्तरों के आधे (40 प्रतिशत) से भी कम है।
रिपोर्ट में इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन को न केवल जलवायु लक्ष्य के रूप में, बल्कि एक रणनीतिक सुरक्षा कवच के रूप में भी बताया गया।
वर्तमान में, भारत को प्रतिवर्ष 140 अरब डॉलर के ऊर्जा आयात बिल का सामना करना पड़ता है, जिससे देश भू-राजनीतिक झटकों जैसे मध्य पूर्व संकट के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडस्ट्रियल एनर्जी ट्रांजिशन एक ऐसी “मजबूत अर्थव्यवस्था” के निर्माण का मार्ग है जो देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से बचाएगी।
यह रिपोर्ट में तकनीक और निवेश के लिहाज से सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया, जिसमें दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण, औद्योगिक आईओटी और डिजिटल ट्विन्स, और ऊर्जा दक्षता शामिल हैं।
टीडीके वेंचर्स के निवेश निदेशक रवि जैन ने कहा, “भारत की कार्बन उत्सर्जन कम करने की यात्रा केवल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि उद्योग में ऊर्जा का उपयोग कितनी कुशलता से किया जाता है। हम ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने, बड़े पैमाने पर औद्योगिक बुद्धिमत्ता को लागू करने और दक्षता प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में एक पीढ़ीगत निवेश अवसर देखते हैं।”
जैन ने आगे कहा, “यह अवसर विशाल है, इसमें पूंजी की कमी है और यह तेजी से विकसित हो रहा है। हम इसका नेतृत्व करने वाले उद्यमियों के दीर्घकालिक भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
थेया वेंचर्स की संस्थापक और जनरल पार्टनर प्रिया शाह ने कहा, “यह रिपोर्ट अनावश्यक बातों को दरकिनार करते हुए उद्यमियों और पूंजी आवंटनकर्ताओं को यह व्यावहारिक और ठोस दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए बनाई गई है कि सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले अवसर कहां हैं और उन्हें बड़े पैमाने पर साकार करने के लिए क्या आवश्यक होगा।”
रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्यमियों और पूंजी आवंटनकर्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल नियामक अनुपालन की औपचारिकता पूरी करने के बजाय लागत दक्षता ही अगले दशक में इस परिवर्तन को गति प्रदान करेगी, क्योंकि उद्योग स्थानीयकृत, सस्ते पदार्थों के साथ आगे बढ़ेंगे।
-
व्यापार6 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
दुर्घटना9 months agoनागपुर विस्फोट: बाजारगांव स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र में बड़ा विस्फोट; 1 की मौत, कम से कम 10 घायल
-
अपराध4 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र1 year agoमीरा भयंदर हजरत सैयद बाले शाह बाबा की मजार को ध्वस्त करने का आदेश
-
महाराष्ट्र1 year agoईद 2025 पर डोंगरी में दंगे और बम विस्फोट की ‘चेतावनी’ के बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी
-
महाराष्ट्र11 months agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
राजनीति1 year agoवक्फ संशोधन बिल लोकसभा में होगा पेश, भाजपा-कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने जारी किया व्हिप
