राजनीति
बिहार राजनीतिक संकट : राजद की बैठक में लालू प्रसाद निर्णय के लिए अधिकृत, भाजपा ने भी शुरू की बैठक
बिहार में अगले 24 घंटे के अंदर सियासी उथलपुथल के शांत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। माना जा रहा है कि अब जदयू और राजद में दोस्ती टूटना लगभग तय है।
ऐसे में सूत्रों का दावा है कि अब महागठबंधन सरकार के अंत के लिए सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है।
दूसरी तरफ पटना में राजनीतिक दलों की बैठकों का सिलसिला जारी है। राजद विधायक दल की शनिवार की हुई बैठक में विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को किसी भी प्रकार के निर्णय के लिए अधिकृत कर दिया। बैठक के बाद बाहर निकले विधायक विजय मंडल ने कहा कि लालू प्रसाद हम लोगों के नेता हैं और जो भी निर्णय लेंगे, वह सबको मान्य है।
इस बयान के बाद साफ है कि राजद पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और अब लालू प्रसाद ने खुद मोर्चा संभाल लिया है।
सूत्रों ने बताया कि विधायकों को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कुछ दिनों तक पटना में ही रहने के निर्देश दिए हैं।
वहीं, भाजपा विधायक दल की बैठक भी प्रदेश कार्यालय में शुरू है।
सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में सभी विधायकों से जदयू के समर्थन का हस्ताक्षर लिया जाएगा। इस बैठक के बाद सांसदों के भी बैठक होने की बात बताई जा रही है।
जबकि, जदयू ने राजद पर खुलकर निशाना भी साधना शुरू कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोस्ती टूट चुकी है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजद का नेतृत्व बेचैन है। बिहार में 2 लाख शिक्षकों की भर्ती में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मौका नहीं मिला, इस कारण राजद बेचैन है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
एक दिन में पाकिस्तान और ईरान से निकाले गए 4000 अफगान रिफ्यूजी

काबुल, 1 दिसंबर: 4000 से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को ईरान और पाकिस्तान ने एक ही दिन में चलता कर दिया। इन्हें जबरदस्ती देश से निकाला गया और इसकी जानकारी तालिबान के हवाले से अफगान मीडिया ने दी।
पझवोक अफगान न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के एक्स पोस्ट का जिक्र किया। फितरत ने सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रवासी मुद्दों को सुलझाने के लिए गठित उच्चायुक्त की रिपोर्ट शेयर की, जिसमें रविवार को 4,834 सदस्यों वाले 1,053 परिवारों के अफगानिस्तान लौटने का जिक्र था।
पोस्ट के मुताबिक, रिफ्यूजी नंगरहार में तोरखम क्रॉसिंग, हेरात में इस्लाम कला क्रॉसिंग, निमरोज में पुल-ए-अब्रेशम, कंधार में स्पिन बोल्डक और हेलमंद में बहरामचा के जरिए अफगानिस्तान में दाखिल हुए।
फितरत ने कहा कि 6,566 सदस्यों वाले 1,160 परिवारों को उनके अपने इलाकों में ले जाया गया, जबकि 780 परिवारों को मानवीय मदद दी गई। इसके अलावा, अफगानिस्तान लौटने वाले अफगान रिफ्यूजी को 827 सिम कार्ड दिए गए।
हमदुल्ला फितरत ने कहा कि शनिवार को पाकिस्तान और ईरान से 1,188 परिवारों (जिनमें 6,553 लोग शामिल थे) को जबरदस्ती अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया।
पिछले हफ्ते, अफगान मीडिया ने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान की राजधानी स्थित अर्जेंटीना पार्क में रात भर छापा मारा। कई अफगान शरणार्थियों और महिला एक्टिविस्ट्स को पहले पीटा गया, फिर उन्हें हिरासत में लिया गया।
अफगान मीडिया आउटलेट अमू टीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पुलिस ने रात में पूर्व सूचना के बगैर पार्क को घेर लिया और लगभग 200 अफगान परिवारों और एक्टिविस्ट्स के लगाए तंबू निकाल फेंके और उन्हें जबरदस्ती हटा दिया। सभी लगभग चार महीने से वहां रह रहे थे।
वीडियो संदेश में, एक प्रवासी ने कहा, “वे आए, सबको इकट्ठा किया, सारे टेंट हटा दिए और हमें गाड़ियों में भर दिया। कुछ बच्चे घायल हैं। हमें नहीं पता कि वे हमें कहां ले जा रहे हैं।”
एक और समाजसेवी, जिसकी आंख और माथे पर चोट थी, ने कहा कि पुलिस ने उसे पीटा। अमू टीवी ने उसके हवाले से कहा, “मैं अफगान हूं, और क्योंकि मैं एक महिला हूं, इसलिए यहां महिला अधिकारों और मानवाधिकार के लिए हूं। “
अफगान रिफ्यूजी और सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि पुलिस ने लगभग 400 निर्बल परिवारों को जबरदस्ती अफगानिस्तान भेजने की धमकी दी। अधिकार समूहों ने इन कार्रवाइयों पर फिक्र जताते हुए कहा कि यह कार्रवाई शरणार्थी संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है।
मानवाधिकार समूहों के कार्यकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों और मीडिया से अफगान शरणार्थियों के लिए आवाज उठाने की अपील की और इस मुद्दे पर लगातार चुप्पी को खतरनाक बताया। कहा, इस खामोशी का मतलब साफ है कि हम “उन लोगों का साथ छोड़ रहे हैं जिनका एकमात्र हथियार इंसाफ के लिए अपनी आवाज उठाना है। “
राष्ट्रीय समाचार
अब सीबीआई करेगी पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 1 दिसंबर: देशभर में तेजी से बढ़ते डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच अब सीबीआई करेगी। यह जांच अन्य किसी स्कैम से अलग और प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सीबीआई को मामलों की विस्तृत जांच का निर्देश दिया। साथ ही एजेंसी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) के तहत बैंकरों की भूमिका की जांच करने की पूरी आजादी भी दी है, खासकर उन मामलों में जहां डिजिटल अरेस्ट स्कैम को अंजाम देने के लिए बैंक अकाउंट खोले गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर स्वतः संज्ञान लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को भी पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने आरबीआई से पूछा कि देश में ऐसे बैंक खातों की पहचान कर अपराध की कमाई को फ्रीज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कब लागू की जाएगी? बेंच ने कहा कि यह तकनीक लाखों लोगों को ठगने वाले डिजिटल अरेस्ट गिरोहों पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभा सकती है।
कोर्ट ने साफ कहा कि आईटी इंटरमीडियरी रूल्स 2021 के तहत सभी अथॉरिटीज सीबीआई को पूरा सहयोग देंगी। जिन राज्यों ने अभी तक सीबीआई को मंजूरी नहीं दी है, उन्हें भी आईटी एक्ट 2021 से जुड़े मामलों की जांच के लिए अनुमति देने का निर्देश दिया गया है ताकि सीबीआई पूरे देश में बड़े स्तर पर कार्रवाई कर सके।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई इंटरपोल की मदद भी ले सकती है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फर्जी या एक ही पहचान पर कई सिम कार्ड जारी करने के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम विभाग को निर्देश दिया है कि वह एक विस्तृत प्रस्ताव दाखिल करे। इसका उद्देश्य टेलीकॉम कंपनियों को सख्त दिशानिर्देश जारी करना है ताकि सिम कार्ड का दुरुपयोग रोका जा सके और अपराधियों पर लगाम कसी जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य सरकारें तुरंत साइबर क्राइम सेंटर स्थापित करें। अगर किसी राज्य को इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट को सूचित करे।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि आईटी नियमों के तहत, राज्यों की पुलिस साइबर अपराध मामलों में जब्त किए गए सभी मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस का डाटा सुरक्षित रूप से संरक्षित करे।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि आईटी एक्ट 2021 के तहत दर्ज हर एफआईआर को सीबीआई को सौंप दिया जाए ताकि एक केंद्रीकृत और मजबूत जांच हो सके।
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद बड़ी संख्या में पीड़ित सामने आए, जिनमें से अधिकतर सीनियर सिटिजन्स हैं। उन्हें विभिन्न तरीकों से धमकाकर, डराकर और ऑनलाइन गिरफ्तार दिखाकर ठगा गया।
अपराध
अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्दीकी की बड़ी रिमांड, 14 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया

COURT
नई दिल्ली, 1 दिसंबर: अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे होने की संभावनाएं हैं।
बता दें कि इससे पहले भी जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी की 13 दिनों की हिरासत में भेजा गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने 20 नवंबर को जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया था।
अपने आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा था कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों का पालन किया है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए सिद्दीकी को 13 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा जाना चाहिए।
यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद को 19 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
यूनिवर्सिटी की तरफ से किए जा रहे कथित फर्जी मान्यता और भ्रामक दावों की पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ था।
रिमांड नोट के अनुसार, इस संस्था ने कथित तौर पर पिछले कई सालों में छात्रों को भ्रमित कर न सिर्फ एडमिशन लिए, बल्कि भारी भरकम रकम भी वसूली है। आईटीआर के विश्लेषण से यह भी पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक यूनिवर्सिटी ने करोड़ों रुपए की आय दिखाई थी।
ईडी की जांच में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में क्रमश: 30.89 करोड़ और 29.48 करोड़ रुपए को स्वैच्छिक योगदान यानी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बताया गया था, लेकिन 2016-17 के बाद इनकम को सीधे मेन ऑब्जेक्ट या एजुकेशनल रेवेन्यू के रूप में दिखाया जाने लगा था।
जांच में पता चला कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 24.21 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 80.01 करोड़ रुपए की आय दर्ज की गई थी। कुल मिलाकर कथित तौर पर फर्जी मान्यता के नाम पर लगभग 415.10 करोड़ रुपए की रकम हासिल की गई थी।
एजेंसियों का दावा है कि यूनिवर्सिटी ने झूठे दावों और भ्रामक प्रैक्टिस के जरिए छात्रों के विश्वास, भविष्य और उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया है। इस मामले में ईडी की जांच दिल्ली पुलिस की एफआईआर से शुरू हुई, जिसके आधार पर अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी पड़ताल जारी है।
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