अपराध
ईडी ने जंबो कोविड केंद्रों में अनियमितताओं के खिलाफ 75 पेज का आरोपपत्र दायर किया; अभियुक्तों द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए कथित धनराशि का उपयोग किया गया
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महामारी के दौरान जंबो कोविड केंद्रों में कथित अनियमितताओं के मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत में 75 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है। आरोपपत्र में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें लाइफ लाइन हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज के पार्टनर सुजीत पाटकर और दहिसर जंबो फैसिलिटी के डीन डॉ. किशोर बिसुरे शामिल हैं। आरोप पत्र में केंद्रों पर चिकित्सा कर्मचारियों की कम तैनाती के दौरान चालान बनाने में कथित वित्तीय अनियमितताओं के बारे में विस्तृत जानकारी है और कैसे अपराध की आय से धन को व्यक्तिगत खर्चों या म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आरोपियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था। पाटकर पर फर्जी बिलों को मंजूरी देने के लिए कथित तौर पर नगर निगम के अधिकारियों को रिश्वत देने के अलावा, चिकित्सा कर्मचारियों के फर्जी उपस्थिति रिकॉर्ड जमा करने और उचित रिकॉर्ड के बिना उनके पारिश्रमिक का चालान करने का भी आरोप है।
उन्होंने बीएमसी से मौद्रिक लाभ प्राप्त किया और इनमें से कुछ आय नागरिक अधिकारियों को वितरित की। अपराध की महत्वपूर्ण आय (32.5 करोड़ रुपये) में से एक हिस्सा नवंबर 2020 से अक्टूबर 2022 तक उसके बैंक खाते (2.81 करोड़ रुपये) में भेज दिया गया, जिसका इस्तेमाल उसने कथित तौर पर व्यक्तिगत ऋण और अन्य खर्चों को चुकाने के लिए किया था। महामारी के दौरान जंबो कोविड केंद्रों के कामकाज में कथित अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में 75 पेज का आरोपपत्र दायर किया है। आरोप पत्र में कई लोगों को आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जिसमें लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज के पार्टनर सुजीत पाटकर के साथ-साथ अन्य पार्टनर हेमंत गुप्ता, संजय शाह, राजीव सालुंखे, अरविंद सिंह और डॉ किशोर बिसुरे (दहिसर जंबो फैसिलिटी के डीन) शामिल हैं। इसमें कथित वित्तीय अनियमितताओं, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों और प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के बारे में विस्तृत जानकारी है। आरोपपत्र के अनुसार, मेसर्स लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज के भागीदार पाटकर पर कोविड-19 सुविधाओं के लिए चिकित्सा कर्मचारियों की आपूर्ति के लिए सरकारी अनुबंध प्राप्त करने से संबंधित आपराधिक गतिविधियों का आरोप लगाया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अनुबंध हासिल करने के लिए अन्य साझेदारों और अधिकारियों के साथ साजिश रची और बाद में कम मेडिकल स्टाफ की तैनाती की, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ गई।
पाटकर पर फर्जी उपस्थिति रिकॉर्ड, उचित रिकॉर्ड के बिना चालान जमा करने और फर्जी बिलों को मंजूरी देने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को रिश्वत देने का भी आरोप है। उन्होंने नगरपालिका अधिकारियों से मौद्रिक लाभ प्राप्त किया और इनमें से कुछ आय बीएमसी अधिकारियों को वितरित की। नवंबर 2020 से अक्टूबर 2022 तक अपराध की आय से एक महत्वपूर्ण राशि (कुल 32.5 करोड़ रुपये) उनके व्यक्तिगत बैंक खाते (2.81 करोड़ रुपये) में स्थानांतरित कर दी गई, जिसका उपयोग उन्होंने कथित तौर पर व्यक्तिगत ऋण और अन्य खर्चों को चुकाने के लिए किया था। आरोपपत्र के अनुसार, डॉ. किशोर बिसुरे ने दहिसर जंबो कोविड सुविधा के डीन के रूप में कार्य किया, लेकिन कथित तौर पर व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा की। उन्होंने कथित तौर पर मेसर्स लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज के भागीदारों के साथ मिलीभगत की और अनियमितताएं कीं, जिससे कोविड-19 रोगियों के जीवन को खतरे में डाल दिया गया। उन पर मेसर्स लाइफलाइन द्वारा उपलब्ध कराए गए फर्जी उपस्थिति रिकॉर्ड के आधार पर फर्जी बिलों को मंजूरी देने का आरोप है।
इन अनियमितताओं से अवगत होने के बावजूद, उन्होंने अपने अधीनस्थों को चिकित्सा कर्मचारियों की कम तैनाती के मुद्दे को नजरअंदाज करने का निर्देश दिया। उन पर आरोप है कि उन्हें मेसर्स लाइफलाइन से नकदी और मूल्यवान वस्तुओं के रूप में अपराध की आय प्राप्त हुई, साथ ही उनके ड्राइवर के बैंक खाते में कुल मिलाकर लगभग 20 लाख रुपये मिले, जिसका उपयोग उन्होंने अपने निजी खर्चों के लिए किया। मेसर्स लाइफलाइन के एक भागीदार डॉ. हेमंत गुप्ता पर व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए अन्य भागीदारों के साथ मिलकर जंबो कोविड केंद्रों पर कम मेडिकल स्टाफ की तैनाती करने और फर्जी उपस्थिति रिकॉर्ड बनाने की साजिश में भाग लेने का आरोप है। उन पर आरोप है कि वह मरीजों की देखभाल करने में विफल रहे और फर्जी हस्ताक्षरों के साथ उपस्थिति रिकॉर्ड में उनका नाम गलत तरीके से दर्ज किया गया। अपराध की आय का एक हिस्सा उसके निजी बैंक खाते में भेज दिया गया था, जिसका इस्तेमाल वह कथित तौर पर म्यूचुअल फंड और अन्य खर्चों में निवेश करने के लिए करता था। उन्होंने कुछ आय को दूसरी फर्म में भी भेज दिया, लेकिन बाद में धोखाधड़ी की गतिविधियों का खुलासा होने के बाद उन्हें मेसर्स लाइफलाइन को वापस कर दिया। उन पर उन बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आरोप है जहां साझेदारों ने फर्जी उपस्थिति पत्रक के साथ चालान को मंजूरी देने की साजिश रची और कथित तौर पर बीएमसी अधिकारियों को रिश्वत दी। मेसर्स लाइफलाइन के एक अन्य साझेदार संजय शाह की फर्म में 20% हिस्सेदारी थी, और उन्होंने भी साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अपराध
पुणे विस्फोट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को 2012 के पुणे सीरियल ब्लास्ट मामले के एक आरोपी मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दे दी। मुनीब ने करीब 12 साल जेल में बिताए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेमन को अपनी रिहाई के लिए 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करानी होगी।
जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और शर्मिला यू. देशमुख की खंडपीठ ने मेमन की अपील के जवाब में यह फैसला सुनाया, जिसमें विशेष अदालत के फरवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सितंबर 2022 में, जस्टिस मोहिते-डेरे ने पहले मेमन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह मानने के लिए उचित आधार की कमी थी कि वह आरोपों का दोषी नहीं है।
उच्च न्यायालय ने सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाते हुए निचली अदालत को दिसंबर 2023 तक कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। मेमन के वकील मुबीन सोलकर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल, 42 वर्षीय दर्जी को 12 वर्षों से अधिक समय तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखा गया, जिससे शीघ्र सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
ये विस्फोट 1 अगस्त 2012 को पुणे के जंगली महाराज रोड पर हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। घटनास्थल पर एक बम को भी निष्क्रिय कर दिया गया था, जो नहीं फटा था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने घटना में कथित संलिप्तता के लिए मेमन के साथ-साथ सात अन्य को भी गिरफ्तार किया था।
मेमन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत कई आरोप हैं।
अपराध
सलमान खान ने दाऊद इब्राहिम से उन्हें जोड़ने वाले ‘हानिकारक, अपमानजनक’ लेख प्रकाशित करने के लिए एएनआई से माफी की मांग की।
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने समाचार प्रसारण एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एएनआई) को कानूनी नोटिस भेजा है और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से उन्हें जोड़ने वाले आपत्तिजनक लेख को प्रकाशित करने के लिए बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है।
कानूनी नोटिस में खान ने कहा कि एएनआई ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया था कि उनके घर पर गोलीबारी के मामले में शामिल दो आरोपियों को डी-कंपनी से धमकियों का खतरा है, क्योंकि अभिनेता के अंडरवर्ल्ड डॉन और उसके गिरोह के साथ ‘संबंध’ हैं।
कानूनी नोटिस में यह भी बताया गया है कि एएनआई ने अमित मिश्रा नामक एक वकील की बाइट शेयर की है, जो दो आरोपियों – विक्की गुप्ता और सागर पाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाइट में मिश्रा ने कहा, “पीड़ित (सलमान खान) के एक गैंगस्टर से संबंध हैं, शायद वह आरोपियों को मरवाना चाहता है। यह आरोपियों (विक्की गुप्ता और सागर पाल) का आरोप है। हमने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र और बिहार सरकारों को उनकी सुरक्षा के लिए लिखा है।”
नोटिस में कहा गया है, “हमारे मुवक्किल (खान) मिश्रा द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हैं और हमारे मुवक्किल का कहना है कि इसमें लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे, निराधार, दुर्भावनापूर्ण, घोर अपमानजनक, भ्रामक, नुकसानदायक हैं और आम जनता के सामने हमारे मुवक्किल की छवि और साख को धूमिल करने के इरादे से लगाए गए हैं, जिसे हमारे मुवक्किल ने वर्षों की मेहनत से विकसित किया है। हमारे मुवक्किल का कहना है कि वास्तव में वह उस आपराधिक कृत्य का शिकार हैं, जो कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके साथ किया गया।”
खान की कानूनी टीम ने आगे कहा कि यह लेख “आम जनता की सहानुभूति बटोरने और मामले से उनका ध्यान भटकाने की एक रणनीति है”।
खान ने एएनआई और मिश्रा से बिना शर्त माफ़ी मांगने की मांग की और कहा कि इसे 48 घंटे के भीतर महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए। उन्होंने एजेंसी से लेख और मिश्रा के वीडियो को हटाने के लिए भी कहा।
अपराध
कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को धमकाने वाली तालिबान जैसी मानसिकता के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया।
मुंबई : विपक्षी नेता सांसद राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने वाले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना के बेखौफ नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे राज्य में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मांग की गई कि भाजपा-शिवसेना राहुल गांधी को धमकी देने वालों पर लगाम लगाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
मीरा भयंदर में प्रभारी रमेश चेन्निथला और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में विधायक दल के नेता बालासाहेब थोरात, विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, पूर्व मंत्री सतेज बंटी पाटिल, हुसैन दलवई, विधायक भाई जगताप समेत अन्य नेताओं, पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा के तालिबानी रवैये की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष सांसद वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में कोलाबा में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आवास के बाहर विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ को निलंबित करने की भी मांग की गई।
पुणे में पुणे शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिलाधीश कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे, विधायक रविंद्र धांगेकर, पूर्व मंत्री बालासाहेब शिवरकर, प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक मोहन जोशी, प्रदेश महासचिव अभय छाजेड, पूर्व महापौर कमल व्यवहारे समेत अन्य पदाधिकारी व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।
नासिक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिरीष कोटवाल के नेतृत्व में मार्केट कमेटी गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़, भाजपा नेता अनिल बोंडे और तरविंदर सिंह मारवाह के पुतलों को जूतों से पीटा गया और कड़ी निंदा की गई। मार्केट कमेटी के अध्यक्ष संजय जाधव, शहर अध्यक्ष नंदकुमार कोटवाल और कई पदाधिकारी मौजूद थे।
जलगांव में जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर जिला अध्यक्ष श्याम तायडे के नेतृत्व में आकाशवाणी चौक पर रास्ता रोको प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के नेता भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता तरविंदर मारवाह, रवनीत बिट्टू, अनिल बोंडे और शिंदे गुट के नेता संजय गायकवाड़ की गिरफ्तारी की मांग की गई। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रतिभा शिंदे, जलगांव की पूर्व मेयर जयश्री महाजन और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।
छत्रपति संभाजीनगर में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शेख युसूफ, सेवादल प्रदेश अध्यक्ष विलास औताडे, प्रदेश महासचिव जीतेंद्र देहाडे, जगन्नाथ काले, योगेश मसल्गे, इब्राहिम पठान, किरण पाटिल डोंगावकर और भाऊसाहेब जगताप समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए।
नागपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, शहर अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे, विधायक अभिजीत वंजारी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर धमकी देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नासिक शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट आकाश छाजेड के नेतृत्व में नासिक शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने भी लापरवाह नेताओं की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कोल्हापुर कांग्रेस कमेटी ने भी धमकी देने वालों की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
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