अपराध
पूर्व विधायक हेगड़े ने एफआईआर शुरू की, हजारों करोड़ रुपये लेकर गायब हुए मुंबई स्टॉकब्रोकिंग दंपत्ति के 160 करोड़ रुपये जब्त करने में सफल रहे।

शिवसेना के पूर्व विधायक और उपनेता कृष्णा हेगड़े ने शेयर ब्रोकिंग दंपति अशेष मेहता और शिवांगी लाड मेहता के खातों से 160 करोड़ रुपये जब्त करने की पहल की है, जो गोरेगांव पूर्व स्थित स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ब्लिस कंसल्टेंट्स के मालिक हैं, जो निफ्टी का कारोबार करता है। दंपति पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एनडीपीएस (ड्रग) मामले में भी शामिल होने का आरोप है और उनकी जमानत खारिज कर दी गई है। हेगड़े ने कहा, देश भर के निवेशकों ने इस जोड़े के साथ अपनी गाढ़ी कमाई के हजारों करोड़ रुपये निवेश किए हैं। हेगड़े ने मुंबई पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने की पहल की है और वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई है, हेगड़े ने कहा, उन्होंने मुंबई के विशेष पुलिस आयुक्त देवेन भारती, अतिरिक्त सीपी परमजीत दहिया और डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय से भी मुलाकात की।
हेगड़े ने कहा, हमने कोटक बैंक और बेंगलुरु के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज़ेरोधा से संपर्क किया है, जहां मेहता परिवार काम कर रहा था और हम कोटक बैंक में 160 करोड़ रुपये और ज़ेरोधा में 4.95 करोड़ रुपये जमा करने में कामयाब रहे हैं। मुंबई पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है और अधिक शिकायतें दर्ज कर रही हैं। हमें विश्वास है कि हम लोगों का पैसा वसूलने में सक्षम होंगे और इस अज्ञात जोड़े को भी सजा दिलाएंगे। यह दंपत्ति मध्य प्रदेश में एनडीपीएस का केस भी लड़ रहा है और उनकी जमानत खारिज हो चुकी है. हम अशेष और शिवांगी लाड मेहता की अचल संपत्तियों को जब्त करके और कदम उठा रहे हैं। उनके कई साथी भी जांच के दायरे में हैं। हेगड़े ने कहा, अभी और भी कार्रवाई की जाएगी, जिसका मैं गोपनीयता कारणों से फिलहाल खुलासा नहीं करना चाहता। हेगड़े ने कहा, हम उन सभी लोगों से भी अनुरोध करेंगे जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, वे मामले दर्ज कराएं और खुद को रिकॉर्ड में लाएं।
अपराध
मुंबई: नाबालिग के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 50 वर्षीय व्यवसायी को 20 साल की सजा सुनाई

CRIME
मुंबई: डिंडोशी की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक 50 वर्षीय मलाड व्यवसायी, जो एक नकली आभूषण कारखाने का मालिक है, को शादी का वादा करके अप्रैल 2021 से फरवरी 2023 तक एक नाबालिग लड़की का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी
डिंडोशी अदालत ने व्यवसायी को दोषी ठहराते हुए कहा, “यह पचाने में मुश्किल है कि एक विवाहित व्यक्ति, जो संबंधित समय, यानी 2021 से 2023 तक, चार बच्चों का पिता था, फिर भी पीड़िता को शादी की इच्छा जताते हुए उसे बहका रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी की न केवल मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, बल्कि उसने बलात्कार का अपराध एक बार नहीं, बल्कि बार-बार किया।”
अदालत ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता की अल्पसंख्यकता और उसके परिवार की किरायेदारी का फायदा उठाया, जबकि उसकी माँ उसकी फैक्ट्री में काम करती थी। अदालत ने पीड़िता की परिपक्वता और वास्तविकता की समझ की कमी को देखते हुए कहा, “आरोपी ने पीड़िता को बालिग होने पर उससे शादी करने के लिए उकसाया था। पीड़िता की मासूमियत उसकी इस समझ से झलकती है कि उसे इसके परिणामों का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आरोपी उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है, वह पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं।”
एक अलग मामले में, ठाणे सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2019 में अपनी 10 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए 35 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, साथ ही किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत एक साल की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपराध
26 साल से फरार हत्या का आरोपी सीबीआई के हत्थे चढ़ा, सऊदी अरब में किया था कत्ल

CRIME
नई दिल्ली, 16 अगस्त। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 साल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी मोहम्मद दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया है। दिलशाद पर आरोप है कि उसने अक्टूबर 1999 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
सीबीआई को यह मामला अप्रैल 2022 में सऊदी अरब के प्राधिकारियों के अनुरोध पर सौंपा गया था। आरोपों के अनुसार, मोहम्मद दिलशाद उस समय रियाद में हेवी मोटर मैकेनिक सह सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम कर रहा था और उसने अपने ही कार्यस्थल पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद वह भारत भाग आया और तब से उसकी तलाश जारी थी।
सीबीआई ने दिलशाद के मूल गांव जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में उसकी तलाश शुरू की और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया। लेकिन, आरोपी बार-बार अपना पहचान पत्र और पासपोर्ट बदलकर बच निकलता रहा। सीबीआई की जांच में यह खुलासा हुआ कि उसने धोखाधड़ी से अलग पहचान हासिल की और पिछले कई सालों में कतर, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों की यात्राएं कीं।
तकनीकी साक्ष्यों और मानव खुफिया जानकारी के आधार पर सीबीआई ने आरोपी के नए पासपोर्ट का पता लगाया और उसके खिलाफ दूसरा लुकआउट सर्कुलर जारी किया। इसके बाद आखिरकार, 11 अगस्त 2025 को वह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई एयरपोर्ट) पर पकड़ा गया, जब वह मदीना से जेद्दा होते हुए नई दिल्ली आ रहा था। गिरफ्तारी के समय वह एक अलग पासपोर्ट के सहारे यात्रा कर रहा था।
52 वर्षीय मोहम्मद दिलशाद फिलहाल मदीना की एक कंपनी में हेवी व्हीकल मैकेनिक के रूप में कार्यरत था। उसे गुरुवार (14 अगस्त 2025) को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई ने कहा है कि इस मामले की जांच अभी जारी है।
अपराध
महाराष्ट्र के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

मुंबई, 14 अगस्त। मुंबई के मालाड इलाके से साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तीन साइबर ठगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिलाने के नाम पर एक स्थानीय व्यवसायी से करीब 33 लाख रुपए की ठगी की।
मुंबई पुलिस के नॉर्थ रीजनल डिवीजन के साइबर सेल ने इस मामले में नितिन कुमार, अश्विन कुमार और दयाशंकर मिश्रा नाम के आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
मुंबई पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता मालाड में इमिटेशन ज्वेलरी पैकेजिंग का कारोबार करते हैं और अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए 10 लाख रुपए का लोन चाहते थे। जून 2025 में उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऋण के लिए आवेदन किया। कुछ दिनों बाद उन्हें नितिन कुमार नामक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को मुंबई के बीकेसी स्थित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कार्यालय का कर्मचारी बताया। नितिन ने दावा किया कि 10 रुपए लाख का ऋण मंजूर हो गया है और आवेदन के साथ उनके व्यक्तिगत दस्तावेज मांगे। उसने व्हाट्सऐप पर एक ‘एप्रूवल लेटर’ भी भेजा।
इसके बाद नितिन ने प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क के नाम पर रकम की मांग शुरू कर दी। इसी दौरान अश्विन कुमार नामक एक अन्य व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को फोन किया और खुद को स्टेट बैंक का कर्मचारी बताया। उसने अपना पहचान पत्र व्हाट्सऐप पर भेजकर विश्वास जीतने की कोशिश की। विभिन्न बहानों से अश्विन ने तुरंत भुगतान करने का दबाव बनाया और शिकायतकर्ता ने कई बैंक खातों में 9,53,177 रुपए ट्रांसफर कर दिए। रकम का इंतजाम करने के लिए शिकायतकर्ता ने अपने दोस्तों से भी उधार लिया, जिन्होंने सीधे आरोपियों के खातों में 46,251 रुपए भेजे।
इसके बावजूद शिकायतकर्ता के खाते में कोई ऋण राशि नहीं आई। बाद में उन्होंने उन खातों में से एक के मालिक से संपर्क किया, जिसने खुद को एक वित्त कंपनी का दयाशंकर मिश्रा बताया। दयाशंकर ने भी लोन दिलाने का झांसा देकर प्रोसेसिंग और अन्य शुल्क के नाम पर 18,73,700 रुपए वसूल लिए, लेकिन कोई ऋण नहीं दिया।
धोखाधड़ी का एहसास होने पर पीड़ित ने स्थानीय पुलिस और नॉर्थ रीजनल साइबर सेल से संपर्क किया। पुलिस अब उन बैंक खातों की जांच कर रही है, जिनमें ठगी की गई रकम जमा की गई थी। मुंबई पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है और आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
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