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महाराष्ट्र पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ जालसाजी की शिकायत की जांच शुरू कर दी है।

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नई दिल्ली:- महाराष्ट्र पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ जांच शुरू की थी। श्री द्वारा दी गई शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। रशीद खान पठान, ‘सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (एससी और एचसीएलएआई) के अध्यक्ष। शिकायतकर्ता और वकील. विजय कुर्ले ने 19.03.2019 को जस्टिस आर.एफ. के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन पर अपने गुप्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और एक अन्य आरोपी न्यायाधीश एस.जे. कथावाला की मदद करने के लिए गैरकानूनी आदेश पारित करने का आरोप लगाया। आरोपी न्यायाधीशों को आरोपों से बचाने के लिए, सह-साजिशकर्ता एडवोकेट द्वारा एक साजिश रची गई थी। बॉम्बे बार एसोसिएशन के मिलिंद सत्ये और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के काइवान कल्याणिवलाला और उक्त साजिश को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिनांक 23.03.2019 को एक संयुक्त पत्र भेजा। भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई ने इसमें कुछ भी कार्रवाई योग्य नहीं पाया। बॉम्बे बार एसोसिएशन और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी द्वारा दिनांक 23.03.2019 को उक्त पत्र दिया गया और इसलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उक्त शिकायत को बंद करने का आदेश पारित किया।

लेकिन आरोपी मिलिंद साठे और अन्य ने आरोपी न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन के साथ एक आपराधिक साजिश रची और सुप्रीम कोर्ट का एक जाली रिकॉर्ड तैयार किया कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने उक्त शिकायत को न्यायमूर्ति आर.एफ. की खंडपीठ को भेज दिया था। नरीमन. उक्त फर्जी अभिलेख के आधार पर आरोपी न्यायाधीश आर.एफ. नरीमन ने स्वयं शिकायतकर्ता के खिलाफ अवमानना का संज्ञान लिया जहां उक्त न्यायाधीशों पर आरोप लगाया गया था। जब अवमानना का मुकदमा शुरू हुआ, तो प्रतिवादियों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के रिकॉर्ड सहित सभी सबूत पेश किए। इन अभिलेखों को आरोपी न्यायाधीशों द्वारा नष्ट/चोरी किया जाना पाया गया जो कि आईपीसी की धारा 409 के तहत अपराध है और आरोपी न्यायाधीशों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। आरोपी न्यायाधीशों ने 27.04.2020 को शिकायतकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा का आदेश सुनाया।

उक्त दोषसिद्धि और सजा को राशिद खान पठान और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। प्रशांत भूषण के मामले में 14 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ ने दोषसिद्धि के उक्त फैसले को आंशिक रूप से खारिज कर दिया है। बड़ी पीठ ने विशेष रूप से देखा है कि पी.एन. मामले में निर्धारित नियम। डूडा का मामला सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी है और केवल मुख्य न्यायाधीश ही पक्षों द्वारा भेजे गए पत्र पर स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना का संज्ञान ले सकते हैं। यदि उक्त नियम का पालन नहीं किया जाता है, तो अवमानना का दोष सिद्ध हो जाता है। इसी तरह का कानून बाल ठाकरे बनाम पिम्पलखुटे (2005) 1 एससीसी 254 और न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान बनाम भारत संघ, (2018) 1 एससीसी 196 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त सजा पर रोक लगा दी और याचिकाओं को इसके साथ टैग किया गया है। वकील द्वारा दायर की गई रिट याचिका। प्रशांत भूषण डब्ल्यू.पी. (सी) नंबर 1037 ऑफ 2020। अन्य रिट याचिकाएं राशिद खान पठान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया हैं जिनका नंबर डब्ल्यूपी (सी) नंबर 1377 ऑफ 2020, एड. विजय कुर्ले बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय महासचिव और अन्य के माध्यम से संख्या डब्ल्यूपी (सीआरआई) संख्या 243 2020 और सलाह। नीलेश ओझा बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय, महासचिव और अन्य के माध्यम से, 2020 की संख्या डब्ल्यूपी (सीआरआई) संख्या 244।

इस बीच, दो एजेंटों को सेवानिवृत्त द्वारा भेजा गया। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने शिकायतकर्ता से उनके आवास पर संपर्क किया और रुपये की पेशकश की। पूरे मामले को निपटाने के लिए 400 करोड़ रु. सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट जजों के एजेंटों के रैकेट को उजागर करने वाली एक और बातचीत हुई। शिकायतकर्ता के पास सभी साक्ष्य उपलब्ध हैं। शिकायतकर्ता ने तुरंत इसकी शिकायत सीबीआई और अन्य अधिकारियों से की। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर महाराष्ट्र पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जांच शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता को संबंधित सबूत पेश करने के लिए बुलाया गया था। शिकायतकर्ता ने सबूत दिए और पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया. आरोपी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ खुलासा किया गया अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती है और आजीवन कारावास और रुपये की नकद राशि की पेशकश के साथ दंडनीय है। 400 करोड़. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए लिखित संचार से जालसाजी और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड को नष्ट करने की बात प्रथम दृष्टया साबित होती है। इसलिए, विभिन्न भारतीय बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट वकील एसोसिएशन ने आरोपी न्यायाधीशों और सह-साजिशकर्ताओं वकील की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। मिलिंद सत्ये, काइवान कल्याणीवाला और अन्य।

राजनीति

बंगाल की संस्कृति की अनदेखी भाजपा को पड़ेगी भारी : सौरभ भारद्वाज

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नई दिल्ली, 9 अप्रैल। दिल्ली के चित्तरंजन पार्क इलाके में मांस और मछली की दुकानों को लेकर विवाद छिड़ गया है। इस विवाद के केंद्र में एक वीडियो है, जिसमें कुछ लोग डीडीए मार्केट स्थित एक मंदिर के बगल में चल रही मांस-मछली की दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं।

यह मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है, जहां आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला है।

‘आप’ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, “भाजपा को देश की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं मालूम। वे व्हाट्सएप पर जो देखते हैं, उसे ही सच मान लेते हैं। चित्तरंजन पार्क में बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं, जो सबसे ज्यादा शिक्षित और समझदार हैं। बंगाल की संस्कृति की अनदेखी भाजपा को भारी पड़ेगी।”

उन्होंने कहा कि जिस प्रांगण में मां दुर्गा की पूजा होती है, वहां मांस और मछली भी प्रसाद स्वरूप चढ़ाई जाती है। बंगाली समाज नवरात्र में भी मांसाहार करता है, यह उनकी सांस्कृतिक पहचान है।

उन्होंने सवाल उठाया, “डीडीए ने इन दुकानों को कानूनी रूप से आवंटित किया है। ऐसे में भाजपा समर्थकों द्वारा गरीब दुकानदारों को धमकाना और धौंस जमाना बिल्कुल गलत है। भाजपा अपनी ताकत सिर्फ गरीबों पर ही क्यों दिखाती है?”

आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, “अगर भाजपा को मांस-मछली की दुकानों से इतनी परेशानी है, तो उन्हें पहले डीडीए से सवाल करना चाहिए, जिसने ये दुकानें आवंटित की हैं। गरीब दुकानदारों को परेशान करना और उन पर अत्याचार करना कहीं न कहीं भाजपा की उगाही की मंशा को दर्शाता है।”

इस पूरे विवाद पर स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि यह मार्केट पिछले 70 वर्षों से यहां स्थित है और मंदिर भी मार्केट के लोगों ने ही बनवाया है। दुकानदारों का आरोप है कि कुछ लोग जबरन संस्कृति के नाम पर दुकानों को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुकानें डीडीए से पूरी तरह से अनुमोदित हैं।

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अंतरराष्ट्रीय

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार : विदेश मंत्री जयशंकर ने बताई संख्या, कहा – ‘हमारी कड़ी नजर’

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नई दिल्ली, 28 मार्च। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत पाकिस्तान में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर करीब से नजर रख रहा है और इन मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है।

उनकी यह टिप्पणी संसद के चल रहे बजट सत्र के दौरान लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आई।

जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में चिंताओं को संयुक्त राष्ट्र में उठाया गया है ताकि इस मामले पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके।

विदेश मंत्री ने कहा, “हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सिर्फ फरवरी महीने में ही हिंदू समुदाय के खिलाफ़ अत्याचार के 10 मामले सामने आए। उनमें से सात अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित थे। दो किडनैपिंग से संबंधित थे। एक होली मना रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से संबंधित था।”

विदेश मंत्री ने अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा के मामलों का भी विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान में सिख समुदाय से संबंधित तीन घटनाएं हुईं। एक मामले में, एक सिख परिवार पर हमला किया गया। दूसरे मामले में, एक पुराने गुरुद्वारे को फिर से खोलने के कारण एक सिख परिवार को धमकाया गया। समुदाय की एक लड़की के साथ अपहरण और धर्मांतरण का मामला भी सामने आया।”

पाकिस्तान में अहमदिया और ईसाई समुदायों के खिलाफ अन्याय जिक्र करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, “अहमदिया समुदाय से संबंधित दो मामले थे। एक मामले में, एक मस्जिद को सील किया गया और दूसरे में, 40 कब्रों को अपवित्र किया गया था। एक मामला ऐसा भी था जिसमें एक ईसाई व्यक्ति, जो कथित तौर पर मानसिक रूप से अस्थिर था, पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया।”

वैश्विक मंचों पर भारत की प्रतिक्रिया पर जोर देते हुए विदेश मंत्री ने हाल की दो घटनाओं का जिक्र किया, जहां भारतीय प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड की कड़ी आलोचना की।

जयशंकर ने कहा, “फरवरी के महीने में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जहां ‘मानवाधिकारों का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवस्थित क्षरण राज्य की नीतियों का हिस्सा है।’

विदेश मंत्री ने कहा, “पाकिस्तान बेशर्मी से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को पनाह देता है और किसी को उपदेश देने की स्थिति में नहीं है। इसके बजाय, उसे अपने लोगों को वास्तविक शासन और न्याय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।”

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मनोरंजन

पिता सैफ अली खान पर हुए अटैक से सारा को लगा था झटका, माना- ‘जीवन में एक बड़ी सीख मिली’

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मुंबई, 27 मार्च। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने पिता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित घर पर हुए हमले पर पहली बार अपने दिल की बात कही है। उन्होंने कहा इस वाकये ने उन्हें हैरान कर दिया और जिन्दगी को देखने के उनके नजरिए को बदल कर रख दिया।

एनडीटीवी युवा के छठे संस्करण में पहुंची सारा ने अपने पिता को सकुशल रखने के लिए ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा, “यह और ज्यादा खराब हो सकता था। मैं भगवान की बहुत आभारी हूं कि सब कुछ ठीक है। अपनी लाइफ को लेकर हम सभी को शुक्रगुजार होना चाहिए।”

सारा से पूछा गया कि क्या इस हादसे की वजह से उनका परिवार और करीब आ गया है और उनका पिता सैफ से बॉन्ड और तगड़ा हो गया है। उन्होंने कहा, “इससे आपको एहसास होता है कि चीजें बस पल भर की हैं। इससे मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने पिता से प्यार करती हूं, मैं ये बात पिछले 29 साल से जानती हूं।”

उन्होंने कहा, “ये और भी बुरा हो सकता था और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि सब कुछ ठीक है। ये इस बात का रिमाइंडर था कि ये जिंदगी हमारे पास है।”

उन्होंने कहा, “हम सब मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने पर बात करते हैं। लेकिन जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होना भी जरूरी है और उस तरह के पल आपको इसी बात का एहसास दिलाते हैं।” अभिनेत्री ने यह भी साझा किया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उन्हें क्या सिखाया, जैसा कि उन्होंने कहा, “इसने मुझे एहसास दिलाया कि जीवन रातों रात बदल सकता है, तो हर दिन का हर पल सेलिब्रेशन का हकदार है। मुझे समझ आया कि जीना कितनी बड़ी बात है।”

सारा के मुताबिक, इस हादसे ने उन्हें जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों को सराहना सिखाया।

बता दें, 16 जनवरी, 2025 को सैफ अली खान के आवास पर हमला हुआ था। कथित तौर पर चोरी के इरादे से घुसे चोर ने उन पर चाकू से कई हमले किए थे। इसके बाद खून से लथपथ एक्टर खुद ही अस्पताल पहुंचे थे। उनका एक छोटा से ऑपरेशन भी हुआ था।

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