राजनीति
‘राहुल गांधी के खिलाफ 10 आपराधिक मामले लंबित’: दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के 5 बड़े उद्धरण

गुजरात: राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा जब गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम मानहानि मामले में उनकी सजा के खिलाफ अंतरिम रोक लगाने की मांग करने वाली नेता की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले का मतलब है कि गांधी लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य रहेंगे और चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हालाँकि, गांधी उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं। गुजरात कोर्ट ने आज गांधी की याचिका खारिज करते हुए तीखी टिप्पणी की.
आज की सुनवाई के दौरान अदालत के फैसले के शीर्ष पांच उद्धरण यहां दिए गए हैं:
गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद की याचिका को तुरंत खारिज करते हुए कहा, “गांधी बिल्कुल गैर-मौजूद आधार पर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। दोषसिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं है।”
गांधी के खिलाफ अन्य आपराधिक मामलों की ओर इशारा करते हुए और राजनीति में नैतिकता की आवश्यकता का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा, “गांधी के खिलाफ 10 से अधिक मामले लंबित हैं। राजनीति में शुचिता की जरूरत है।”
अदालत ने कांग्रेस नेता द्वारा की गई मानहानि की एक अन्य घटना का हवाला देते हुए कहा, “गांधी द्वारा कैम्ब्रिज में वीर सावरकर के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद पुणे कोर्ट में वीर सावरकर के पोते द्वारा गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।”
अदालत ने गांधी की याचिका खारिज करने पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा, “दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने से इनकार करने से किसी भी तरह से आवेदक के साथ अन्याय नहीं होगा। सजा पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है।”
यह कहते हुए कि अदालत का आदेश उचित और वैध है, अदालत ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला, “दोषी उचित, उचित और कानूनी है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आवेदन खारिज कर दिया गया है।”
गांधी की याचिका खारिज करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अदालत के फैसले पर तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने फैसले को “न्याय का उपहास” करार दिया। सुरजेवाला ने कहा, “नीरव मोदी, अमी मोदी, नीशाल मोदी, मेहुल चोकसी और अन्य जैसे ‘बैंक धोखाधड़ी करने वालों’ को दंडित करने के बजाय, सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी और धोखाधड़ी को उजागर करने वाले ‘संदेशवाहक’ को दंडित किया जा रहा है।” कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, “फैसला इस मामले को आगे बढ़ाने के हमारे संकल्प को दोगुना कर देता है।” उन्होंने यह भी कहा कि फैसले का अध्ययन किया जा रहा है और पार्टी जल्द ही इस पर मीडिया को जानकारी देगी। सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया कि “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?” 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी। सूरत में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई। आपराधिक मानहानि) मामले में।
राजनीति
भारत ने विश्व को दिखाया, हम कभी भी पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं: राजू वाघमारे

मुंबई,14 मई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देशभर में तिरंगा यात्रा आयोजित किए जाने पर शिवसेना नेता राजू वाघमारे ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकवादियों के खिलाफ सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं उसने पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि भारत अपनी इच्छा से कभी भी पाकिस्तान को उसकी धरती से नेस्तनाबूद कर सकते हैं।
बुधवार को मिडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से घुटने पर आ गया है। पीएम मोदी के निर्णय, हमारी सेना के पराक्रम की वजह से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। इसलिए देश में अगर हमारे लोग तिरंगा यात्रा निकाल कर जश्न मना रहे हैं तो इसमें किसी कोई परेहज नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हम सभी लोग तिरंगे से बहुत प्यार करते हैं हमारी सेना तिरंगे के सम्मान के लिए, हमारी सुरक्षा में 24 घंटे तत्परता से बॉर्डर पर तैनात रहती है। भारत विश्व में शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर निखर कर आया है। तिरंगा यात्रा निकालना सम्मान की बात है। तिरंगा यात्रा को लेकर जिन्हें भी परेशानी हैं उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है।
आदमपुर एयरबेस पर मंगलवार को पीएम मोदी के दौरे को लेकर शिवसेना नेता राजू वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन वाकई उल्लेखनीय है। पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था कि उसने वायुसेना अड्डे को नष्ट कर दिया है, लेकिन अड्डे का दौरा करके प्रधानमंत्री ने दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा था। उन्होंने यह भी दिखाया कि हमारी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलों को रोकने में कितनी सक्षम है और सीमा के करीब होने के बावजूद भी यह अड्डा पूरी तरह सुरक्षित है, जिसका श्रेय हमारे सशस्त्र बलों को जाता है।
उन्होंने आगे कहा,” इस दौरे से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और दुनिया को यह कड़ा संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है और किसी भी तरह की धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान फिर से कोई आतंकी गतिविधि करने की कोशिश करता है, तो भारत जरूरत पड़ने पर उनके इलाके में घुसकर जवाब देगा।”
महाराष्ट्र
किशोरों का एक गिरोह बाइक चुराने लगा: अग्रिपाड़ा में चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोग परेशान, 15 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं दर्ज की FIR

मुंबई, 14 मई 2025 — मुंबई के अग्रिपाड़ा क्षेत्र में हाल ही में बाइक चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। किशोरों का एक गिरोह सरेआम मोटरसाइकिल चुराते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस के पास पुख्ता सबूत होने के बावजूद अब तक कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की गई है।
स्थानीय लोगों द्वारा उपलब्ध कराए गए एक वीडियो में कुछ किशोर बाइक चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। यह घटनाएं अग्रिपाड़ा पुलिस की सीमा में कई जगहों पर हुई हैं, जिससे लगता है कि यह चोरी एक संगठित गिरोह द्वारा की जा रही हैं।
स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को वीडियो सबूत और शिकायतें सौंप दी हैं, लेकिन इसके बावजूद 15 दिन बीत जाने के बाद भी FIR दर्ज नहीं की गई है।
“मैं वीडियो लेकर खुद थाने गया, सोचा था कि अब तो तुरंत कार्रवाई होगी,” एक स्थानीय निवासी ने कहा, जिनकी बाइक हाल ही में चोरी हुई थी। “लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई।”
लोगों का कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता से चोरों के हौसले और बुलंद हो गए हैं, और वे अब खुलेआम वारदात कर रहे हैं। अब स्थानीय लोग वरिष्ठ अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं और पुलिस गश्त एवं जांच में तेजी लाने की अपील कर रहे हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जब स्पष्ट वीडियो सबूत हो, तब FIR दर्ज करने में देरी करना कानून के खिलाफ है। “अगर कोई संज्ञेय अपराध रिपोर्ट किया जाता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह तुरंत FIR दर्ज करे,” मुंबई की आपराधिक वकील, अधिवक्ता स्नेहा देशपांडे ने कहा।
जैसे-जैसे चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा कम हो रहा है, सवाल उठता है — आखिर कितनी और बाइकें चोरी होंगी, तब जाकर कार्रवाई की जाएगी?
महाराष्ट्र
मुंबई में ड्रोन और हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध, शहर के रेड जोन के खिलाफ कार्रवाई की गई: डीसीपी अकबर पठान

मुंबई: भारत-पाक सीमा विवाद के बाद मुंबई शहर में ड्रोन पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर्स, रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट्स, विमान, उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारे और अन्य उड़ान गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश मुंबई पुलिस द्वारा जारी किया गया है। उपरोक्त आदेश मुंबई पुलिस डीसीपी ऑपरेशन अकबर पठान द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ जारी किया गया है। इसका अनुपालन अनिवार्य है, यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
नागरिक विमानन महानिदेशक डीजीसीए ने मुंबई शहर में ड्रोन और ऐसी सभी हवाई गतिविधियों को रेड जोन घोषित कर दिया है, इसलिए मुंबई में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कल रात पवई थाने की सीमा में अवैध रूप से ड्रोन उड़ाया गया। इसी आधार पर पुलिस ने 23 वर्षीय युवक के खिलाफ कार्रवाई की है और जनता से इस आदेश का पालन करने की अपील की है। यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जनता से भी अनुरोध किया गया है कि वे सहयोग करें तथा यदि थाने की सीमा में कोई ड्रोन या हवाई गतिविधि दिखाई दे तो पुलिस को सूचित करें अथवा कंट्रोल रूम से संपर्क करें। यह जानकारी आज यहां डीसीपी अकबर पठान ने दी।
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