महाराष्ट्र
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पशु बलि के खिलाफ प्रतिबंध पर हलफनामा दायर करने को कहा
कोल्हापुर में विशालगढ़ किले के संरक्षित क्षेत्र के भीतर पशु बलि की प्रथा पर हालिया प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका में सांप्रदायिक रंग देने के खिलाफ याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से अपना जवाब हलफनामा दायर करने को कहा है। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ हजरत पीर मलिक रेहान मीरा साहेब दरगाह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुरातत्व और संग्रहालय, मुंबई के उप निदेशक द्वारा 1 फरवरी को जारी किए गए आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कुर्बानी के नाम पर अवैध पशु वध पर रोक लगाई गई थी। देवताओं को। इस आदेश में 1998 के उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर देवी-देवताओं के नाम पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी। इसने आरोप लगाया कि कोल्हापुर में अधिकारियों ने “केवल दक्षिणपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के प्रभाव के तहत” कार्रवाई की। इसने दावा किया कि यह “पुरानी परंपरा” थी और कभी भी कानून और व्यवस्था की कोई समस्या नहीं थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिबंध “सत्ता में पार्टी द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए बहुसंख्यक समुदाय को खुश करने” के लिए पारित किया गया था। बहुत स्पष्ट हो कि हम इस आधार पर याचिका को खारिज कर देंगे कि यह प्रेरित है, “जस्टिस पटेल ने टिप्पणी की।
अदालत ने जोर देकर कहा कि वह “कहीं भी जानवरों के अनियंत्रित वध” की अनुमति नहीं देगी क्योंकि स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता है। “हम यह स्पष्ट कर दें कि हम कहीं भी जानवरों के किसी भी अनियमित या अनियंत्रित वध की अनुमति नहीं देने जा रहे हैं। नागरिक स्वच्छता और स्वच्छता के कुछ स्तर को बनाए रखने की जरूरत है,” जस्टिस पटेल ने कहा। इसने आगे कहा कि किले के आसपास के क्षेत्र को संरक्षित करने की आवश्यकता थी। याचिका के अनुसार, किले परिसर के भीतर दरगाह महाराष्ट्र में सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों में से एक थी। इसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था और यहां हिंदू और मुसलमान दोनों आते थे। याचिका में दावा किया गया है कि दरगाह पर पशु बलि एक अभिन्न प्रथा थी। साथ ही, वास्तविक बलिदान सार्वजनिक स्थान पर नहीं बल्कि निजी स्वामित्व वाली भूमि पर किया जाता है और बंद दरवाजों के पीछे किया जाता है। ये प्रसाद तब तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों को दरगाह पर परोसा जाता है और विशालगढ़ किले के आसपास के गांवों में रहने वाले कई गरीब और पिछड़े लोगों के लिए भोजन का स्रोत रहा है।
प्रतिबंध को मनमाना, भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण, मनमाना, दमनकारी और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए याचिकाकर्ता ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता के वकील सतीश तालेकर ने कलेक्टर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की, जिसे खंडपीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया: “”इस तरह के मामलों में अंतरिम राहत का कोई सवाल ही नहीं है। यह एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। हम किसी भी उद्देश्य के लिए कहीं भी अनियंत्रित और अनियंत्रित वध की अनुमति नहीं देने जा रहे हैं। सही स्वच्छता और साफ-सफाई बनाए रखने की आवश्यकता का आह्वान किया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तारीख तय की है।
महाराष्ट्र
हम किसी दल को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आने वालों का स्वागत: संजय निरुपम

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिवसेना (यूबीटी) के भीतर बढ़ते असंतोष को लेकर चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता संजय निरुपम ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में लंबे समय से आंतरिक मतभेद चल रहे हैं और कई विधायक तथा सांसद अपने नेतृत्व से नाराज हैं।
संजय निरुपम ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि उनके पार्टी के जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि नेतृत्व उनसे संवाद नहीं करता, उनकी समस्याओं को नहीं सुनता और कार्यकर्ताओं से भी दूरी बनाए हुए है।
उन्होंने कहा कि पार्टी के कई सांसद और विधायक महसूस करते हैं कि नेतृत्व उनसे मिलने तक को तैयार नहीं है, जिसके कारण संगठन में असंतोष बढ़ रहा है। हाल ही में आयोजित एक बैठक में कुछ सांसदों के शामिल न होने को उद्धव ठाकरे ने नाराजगी का संकेत बताया था। हालांकि संजय निरुपम ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी की ओर से किसी भी दल को तोड़ने या उसमें फूट डालने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।
जब शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता संजय निरुपम से पूछा गया कि यदि उद्धव ठाकरे गुट के नेता उनकी पार्टी में शामिल होना चाहें तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग विभिन्न दलों और संगठनों से शिवसेना में शामिल हो रहे हैं।
मुंबई में जैन समाज और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच सड़क चिह्नों को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय निरुपम ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जैन समाज भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और सभी समुदायों को एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने जैन समाज से भी आग्रह किया कि धार्मिक मान्यताओं को दूसरों पर थोपने से बचें और सामाजिक समरसता बनाए रखें।
दरअसल मुंबई के कुछ इलाकों और आवासीय सोसायटियों में जैन साधु-साध्वियों के पैदल आवागमन के मार्ग पर सफेद रंग की पट्टियां बनाई गई थीं। जैन समुदाय का कहना है कि यह व्यवस्था उनकी धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए की गई थी, ताकि नंगे पैर चलने वाले साधु-साध्वियों को तपती सड़क और गंदगी से कुछ राहत मिल सके, लेकिन मनसे ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि किसी एक समुदाय के लिए इस तरह सार्वजनिक या साझा जगहों में बदलाव करना उचित नहीं है।
कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के उस बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जिसमें गहलोत ने कहा था कि यदि इंदिरा गांधी आज जीवित होतीं तो भाजपा पर प्रतिबंध लगा देतीं। संजय निरुपम ने इस बयान को गैर-गंभीर बताते हुए कहा कि भाजपा आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है और जनता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसे सत्ता सौंप चुकी है।
उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित ईरान-इजराइल युद्धविराम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यदि दोनों देश वास्तव में इस समझौते पर सहमत हैं, तो यह पूरी दुनिया और भारत के लिए राहत की खबर होगी। इससे वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता आएगी और महंगाई पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
मनोरंजन
मुंबई में टीवी अभिनेत्री संचिता उगले ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

टीवी अभिनेत्री संचिता उगले की मौत की खबर ने मनोरंजन जगत को गहरे सदमे में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि 22 साल की उम्र में उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। यह घटना 14 जून की शाम को उनके नालासोपारा ईस्ट के आचोले गांव के साईं संतोषी बिल्डिंग वाले घर में हुई। संचिता ने अपने बेडरूम में अंदर से दरवाजा बंद करके सीलिंग फैन से साड़ी के सहारे फांसी लगा ली।
घटना की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने तुरंत उन्हें वसई-विरार म्युनिसिपल हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आचोले पुलिस स्टेशन के एएसआई विनोद बाघ ने बताया कि संचिता ने शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच यह कदम उठाया। पुलिस को सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। मृतका के पिता मछिंदा उगले की शिकायत के आधार पर 15 जून को आचोले पुलिस स्टेशन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु (एडीआर) का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना हैं कि आत्महत्या के पीछे का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है। हरसंभव पहलू से जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी सामने आएगी।
संचिता उगले धीरे-धीरे टीवी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थीं। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान लोकप्रिय जी टीवी सीरियल ‘कुमकुम भाग्य’ में दिया टंडन के रोल से मिली। इस सीरियल में काम करना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। संचिता ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि इस शो ने उन्हें न सिर्फ नाम दिया बल्कि उनके परिवार का भी पूरा समर्थन मिला।
‘कुमकुम भाग्य’ के अलावा संचिता ने ‘वागले की दुनिया’ में रुचिता जेटली का किरदार निभाया। बाद में वे दंगल के टीवी शो ‘दिलवाली दुल्हा ले जाएगी’ में मुख्य भूमिका सुकून के रूप में नजर आईं।
संचिता उगले ने टीवी के साथ-साथ फिल्मों और ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ में उन्होंने तारा रानी के छोटे वर्जन का रोल प्ले किया। इसके अलावा, मनोज बाजपेयी की ‘साइलेंस 2: द नाइट आउल बार शूटआउट’ फिल्म में भी उनकी भूमिका अहम रही।
महाराष्ट्र
मुंबई: विवादित बयानों और टिप्पणियों के कारण डॉ. सेजल पवार छुट्टी पर गईं; जांच से पहले ही के ई एम अस्पताल ने सख्त कार्रवाई की।

मुंबई की स्टूडेंट डॉ. सेजल एक कॉमेडी इवेंट में सेजल को डिपार्टमेंटल जांच के साथ 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया है और इसकी फाइनल रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉ. सेजल पवार से जुड़े मामले में इंस्टीट्यूशनल कार्रवाई
सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और केईएम हॉस्पिटल ने एमबीबीएस थर्ड ईयर की स्टूडेंट सेजल पवार की एक कॉमेडी इवेंट के दौरान की गई टिप्पणियों और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उससे जुड़े वीडियो के सर्कुलेशन से पैदा हुई लोगों की चिंता का ध्यान रखा है।
शिकायतें मिलने के तुरंत बाद, इंस्टिट्यूट ने शुरुआती फैक्ट-फाइंडिंग प्रोसेस शुरू किया। संबंधित स्टूडेंट को बुलाया गया, उसकी सफाई/माफी रिकॉर्ड में ली गई, और उससे जुड़े मटीरियल का रिव्यू किया गया। शुरुआती नतीजों, मामले की सेंसिटिविटी, और मरे हुए लोगों, बॉडी डोनर्स की इज्ज़त बनाए रखने और मेडिकल स्टूडेंट्स से उम्मीद किए जाने वाले प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, आज पवार के खिलाफ एक अंतरिम डिसिप्लिनरी/एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी किया गया है।
इसके मुताबिक, पवार को 13 मई से 15 दिनों के लिए कंपलसरी छुट्टी पर रखा गया है, जब तक कि डिटेल्ड जांच और आगे के ऑर्डर पेंडिंग न हो जाएं। आज सुबह 10:30 बजे, उसे इस दौरान अपने माता-पिता/गार्जियन की देखभाल और सुपरविज़न की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। उसे इंस्टीट्यूशनल जांच में पूरा सहयोग करने और जांच कमिटी के बुलाने पर खुद आकर या ऑनलाइन मोड से मौजूद रहने का भी निर्देश दिया गया है।
सीनियर फैकल्टी, एक बाहरी/नॉन-फैकल्टी मेंबर और सही इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन वाली पांच सदस्यों की एक पूरी जांच कमिटी बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। कमिटी से उम्मीद है कि वह सोशल मीडिया सर्कुलेशन के पहलू सहित फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट, असर और ज़रूरी रिकॉर्ड की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए अपनी सही सिफारिशें देगी। इंस्टिट्यूट दोहराता है कि मरीज़ों, मृतकों, बॉडी डोनर्स और उनके परिवारों का सम्मान मेडिकल एजुकेशन की एक मुख्य वैल्यू है। इस मामले को गंभीरता, संवेदनशीलता और सही प्रोसेस के साथ निष्पक्षता से निपटाया जाएगा। डिटेल्ड जांच रिपोर्ट मिलने के बाद लागू एनएमसी एमयूएचएस, बीएमसी और इंस्टीट्यूशनल नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस स्टेज पर कोई आखिरी नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि अभी पूरी जांच चल रही है।
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