अपराध
जिया खान सुसाइड केस में आज आखिरी फैसला; अभिनेता सूरज पंचोली और परिवार ‘चिंतित’
तत्कालीन नवोदित अभिनेत्री जिया खान के अपने जुहू स्थित घर में आत्महत्या से मृत पाए जाने के लगभग एक दशक बाद, सीबीआई की एक विशेष अदालत आज इस पर अपना फैसला सुना सकती है कि क्या अभिनेता सूरज पंचोली – उनके तत्कालीन साथी, ने 25 साल के कृत्य के लिए उकसाया था- पुराना। जिया की 3 जून, 2013 को आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी। उस समय 22 वर्षीय सूरज पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के एक सप्ताह बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में जिया की मां राबिया खान के साथ कई विवाद देखे गए, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि हत्या है। उसने इस संबंध में एक रिट याचिका के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था और मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की भी मांग की थी।
जुहू पुलिस स्टेशन, जिसने इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा अपने हाथ में लेने से पहले की थी, ने हत्या से इनकार किया था और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप पर कायम था। बाद में जुलाई 2014 में इस मामले को एचसी द्वारा सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया। साल के अंत में, सीबीआई ने भी मां के आरोपों के विपरीत उकसाने के आरोप को कायम रखा। मां ने तब ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी जिसमें मांग की गई थी कि मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच सहित 9z सहित कुछ पहलुओं पर आगे की जांच की जाए। ट्रायल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। मार्च, 2019 में मामले की सुनवाई पुलिस प्रक्रिया-संबंधी गवाह के बयान के साथ शुरू हुई। सीबीआई ने मुकदमे के दौरान 21 गवाहों की जांच की और मामले को बंद कर दिया। हाल ही में एक आरोपी द्वारा अदालत को दिए गए अंतिम बयान में, प्रक्रिया के अनुसार, सूरज ने विशेष अदालत द्वारा पूछे गए सवालों पर जिया की मौत के लिए जिम्मेदार होने से इनकार किया। पिछले हफ्ते, सीबीआई के साथ-साथ सूरज के वकीलों ने अपनी अंतिम बहस की और अदालत ने मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया।
बार एंड बेंच के अनुसार, विशेष न्यायाधीश एएस सय्यद ने 20 अप्रैल को मामले पर अंतिम बहस पूरी कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसकी घोषणा शुक्रवार को की जाएगी। पंचोली परिवार के एक सदस्य ने खुलासा किया है कि सूरज पंचोली सहित हर कोई फैसले को लेकर ‘चिंतित’ लेकिन ‘सकारात्मक’ भी है। इस महीने की शुरुआत में, सूरज ने अपनी दिवंगत साथी जिया खान की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार होने से इनकार किया और दावा किया कि जब तक वे साथ थे तब तक उनके संबंध अच्छे थे। अभिनेता ने उन 558 सवालों के जवाब दिए जो एक विशेष अदालत ने उनसे जिया की आत्महत्या के संबंध में पूछे थे, जिस पर उन पर उकसाने का आरोप है। जिया को 3 जून, 2013 को उनकी मां राबिया खान ने मुंबई स्थित अपने कमरे में फांसी पर लटका पाया था। अभिनेत्री ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें सूरज पंचोली को इस चरम कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। जिया की मां राबिया खान ने बार-बार दावा किया है कि उनकी बेटी की हत्या पंचोली ने की थी। हालांकि, सूरज जमानत पर रिहा हो गया था। जमानत के बाद जिया की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग की।
अपराध
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई : जुआ, शराब और चोरी के 3 मामलों में 9 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 16 अगस्त: दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जुआ, अवैध शराब और चोरी के तीन मामलों में कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कैश, ताश के पत्ते और अवैध शराब भी बरामद की है।
खजूरी खास थाना पुलिस को शनिवार रात करीब 8 बजे सूचना मिली कि ई-ब्लॉक, श्री राम कॉलोनी, गली नंबर 2 के सामने कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल रोहित, हेड कांस्टेबल जुबैर और कांस्टेबल प्रमोद ने एसएचओ को जानकारी देकर मौके पर छापा मारा।
पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन टीम ने छह लोगों को पकड़ लिया। मौके से एक ताश की गड्डी और 10,440 रुपए बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में हनीफ (60), आशिफ (29), मोहम्मद सलीम (30), राजू, (60), हनीफ (38), और मोहम्मद सलीम (40) शामिल हैं।
इस मामले में थाना खजूरी खास में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान किसी की भी कोई पुरानी संलिप्तता नहीं मिली। आगे की जांच जारी है।
इसी तरह सोनिया विहार पुलिस ने शनिवार शाम 6:30 बजे गश्त के दौरान बेदी गैस एजेंसी के पास एक खाली प्लॉट में एक महिला को संदिग्ध हालत में खड़े देखा। तलाशी लेने पर उसके बैग से 30 बीयर, 30 हाफ और 49 क्वार्टर की अलग-अलग ब्रांड की अवैध शराब की बोतलें मिलीं।
सूचना पर हेड कांस्टेबल राज हसन और महिला कांस्टेबल यास्मीन मौके पर पहुंचीं और 52 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी पहले भी इसी तरह के एक मामले में शामिल रह चुकी है। थाना सोनिया विहार में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस शराब सप्लाई के स्रोत का पता लगा रही है।
वहीं तीसरे मामले में 3 अगस्त को ताशन जैन ने शिकायत दी थी कि हर्ष विहार, मेन 20 फुटा रोड स्थित उनकी दुकान से लगभग 35,000 रुपए चोरी हो गए हैं। इस पर ई-एफआईआर दर्ज की गई थी।
एसएचओ इंस्पेक्टर तेज दत्त गौर के नेतृत्व में एसआई संदीप, एएसआई गिरीश, हेड कांस्टेबल गौरव, हेड कांस्टेबल कुंदन और हेड कांस्टेबल भूपेंद्र की टीम ने सबूत जुटाकर दो संदिग्धों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल किया और उनकी निशानदेही पर 10,000 रुपए बरामद हुए।
गिरफ्तार आरोपियों में आर्यन (18) और सनी (18) के नाम शामिल हैं। तीनों मामलों में पुलिस आगे की जांच कर रही है।
अपराध
दिल्ली-एनसीआर में ‘सबवेंशन स्कीम’ के नाम पर घर खरीदारों से धोखाधड़ी, ईडी ने की छापेमारी

दिल्ली-एनसीआर में दो बिल्डर-बैंक नेक्सस मामलों के सिलसिले में गुरुवार को ईडी ने तलाशी अभियान चलाया। इन मामलों में ‘सबवेंशन स्कीम’ के जरिए घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की गई थी।
ईडी के मुताबिक, ये मामले एवीजे डेवलपर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और रुद्रा बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ये जांच, ईसीआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। ये ईसीआईआर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की ओर से दर्ज दो एफआईआर पर आधारित थीं। ये एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से हिमांशु सिंह बनाम भारत संघ और अन्य में 29 अप्रैल, 2025 को पारित आदेश के पालन में दर्ज की गई थीं।
सीबीआई की जांच से पता चला कि बिल्डरों ने ‘सबवेंशन स्कीम’ के नाम पर घर खरीदारों/निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की थी। यह भी पता चला कि बिल्डरों ने ‘कब्जा मिलने तक कोई ईएमआई नहीं’ वाली स्कीम शुरू की थीं, जिसके तहत घर खरीदारों ने हाउसिंग लोन लिए और प्रोजेक्ट्स में फ्लैट/अपार्टमेंट बुक किए, हालांकि कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैट/अपार्टमेंट का कब्जा नहीं दिया गया, जिससे घर खरीदारों को नुकसान हुआ।
12 अगस्त को एक और मामले में रायपुर में ईडी ने कार्रवाई की थी। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के सिलसिले में रामगोपाल अग्रवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। रायपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी के तौर पर बंद रामगोपाल अग्रवाल को 11 अगस्त को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे सात दिन यानी 18 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजा है।
अपराध
एनआईए ने वीएचपी नेता विकास प्रभाकर हत्याकांड में एक और आरोपी को किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब के नांगल में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेता विकास प्रभाकर की हत्या के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।
एनआईए ने शुक्रवार को जानकारी दी कि आरोपी मनवीर राम उर्फ आशु को गुरुवार को अमृतसर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने लुक आउट सर्कुलर के आधार पर हिरासत में लिया था। इसके बाद एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए स्पेशल एनआईटी कोर्ट में पेश किया जाएगा।
यह मामला नांगल में स्थानीय वीएचपी नेता विकास प्रभाकर की हत्या से जुड़ा है। एनआईए ने 9 मई 2024 को जांच अपने हाथ में ली थी और अब तक एक चार्जशीट के साथ-साथ दो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की हैं।
एनआईए की जांच के अनुसार, प्रभाकर को खत्म करने की साजिश जर्मनी में बैठे प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के हैंडलर्स हरजीत सिंह उर्फ लड्डी और कुलबीर सिंह उर्फ सिद्धू ने रची थी।
जांच टीम ने खुलासा किया है कि मनवीर राम को हत्या को अंजाम देने के लिए हथियार उपलब्ध कराने के काम पर लगाया गया था। वह यूएई से काम करता था और जर्मनी में बैठे हैंडलर्स और भारत में हथियार सप्लायर्स व अन्य साथियों के बीच एक अहम कड़ी के तौर पर काम करता था।
एनआईए ने यह भी पता लगाया है कि उसकी भूमिका विदेश में बैठे साजिशकर्ताओं और भारत में उनके ऑपरेटिव्स के बीच संपर्क कराने की थी, जिससे टारगेटेड हत्या को अंजाम देने में मदद मिली।
एनआईए ने शुक्रवार को कहा है कि एजेंसी इस बड़ी साजिश और मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिकाओं की जांच जारी रखे हुए है।
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