महाराष्ट्र
नवी मुंबई: एनएमएमसी ने संबंधित एजेंसियों से बिजली के खंभों से अनाधिकृत केबल हटाने की अपील की है
नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) क्षेत्र में लैंप पोस्ट से बिना अनुमति के कई तरह के केबल बिछाए गए हैं। इससे बिजली के खंभे गिरने की आशंका जताई जा रही है। केबल का वजन अधिक होने के कारण पोल को भी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह इन केबलों के कारण शहर के सौंदर्यीकरण में भी बड़े पैमाने पर बाधा आती है। एनएमएमसी के बिजली विभाग ने इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देते हुए नगर निगम क्षेत्र में केबल ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 15 दिनों के भीतर ऐसे सभी केबल हटाने को कहा है. एनएमएमसी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि संबंधित केबल ऑपरेटर और इंटरनेट सेवा प्रदाता इसे लागू नहीं करते हैं, तो उक्त केबल को निगम और संबंधित केबल ऑपरेटर द्वारा हटा दिया जाएगा, और नागरिकों को होने वाली असुविधा के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता जिम्मेदार होंगे।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में 13 वर्षीय छात्रा से रेप मामले में मुख्याध्यापक को उम्रकैद व वर्गशिक्षक को एक वर्ष की कैद

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नासिक, 3 अप्रैल : नासिक जिले के इगतपुरी तालुका में स्थित टाकेद बुद्रुक में 13 वर्षीय नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में जिला न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में आरोपी मुख्याध्यापक और वर्गशिक्षक को सलाखों के पीछे भेजते हुए जुर्माना भी लगाया है।
मामला 7 फरवरी 2025 का है जब टाकेद बुद्रुक में स्थित स्कूल के मुख्याध्यापक ने ही वर्गशिक्षक की मदद से 13 वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म किया था। घोटी पुलिस ने इस मामले में मुख्याध्यापक और वर्गशिक्षक को गिरफ्तार किया था।
भारतीय न्याय संहिता और बाल संरक्षण व अत्याचार प्रतिबंधक कानून के तहत दर्ज मामले में अब जिला न्यायालय के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पीवी घुले ने फैसला सुनाया है। स्कूल के मुख्याध्यापक तुकाराम गोविंद साबले (53) और वर्गशिक्षक गोरखनाथ मारुती जोशी (43) को दोषी ठहराया गया है।
न्यायालय ने आरोपी मुख्याध्यापक तुकाराम गोविंद साबले को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास और 2 लाख रुपये दंड (दंड न भरने पर 1 वर्ष की साधी कैद), पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 में 7 वर्ष का सख्त कारावास और 25 हजार रुपये दंड, पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 में 5 वर्ष सख्त कारावास और 25 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई है।
वहीं, शिक्षक गोरखनाथ मारुती जोशी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 में दोषी ठहराकर 6 महीने कारावास और 68 हजार रुपये दंड (दंड न भरने पर 3 महीने सख्त कैद) की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि 7 फरवरी 2025 को आरोपी वर्गशिक्षक गोरखनाथ मारुती जोशी का गणित का क्लास चल रहा था। इस दौरान आरोपी मुख्याध्यापक तुकाराम गोविंद साबले का उन्हें फोन आया। तब आरोपी गोरखनाथ जोशी ने कुछ भी कहे बिना 13 वर्षीय पीड़िता को कहा कि तुम्हारी दादी साबले सर के घर आई है। तुम्हें साबले सर ने उनके घर बुलाया है। तुकाराम साबले स्कूल परिसर के बाहर रहते हैं, यह गोरखनाथ जोशी को पता था। फिर भी उन्होंने पीड़िता को अकेले तुकाराम साबले के घर भेज दिया।
पीड़िता तुकाराम साबले के घर गई, जहां उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने वापस स्कूल आकर घटना की जानकारी गोरखनाथ जोशी को दी, लेकिन उन्होंने पीड़िता के साथ हुए अत्याचार पर कोई एक्शन नहीं लिया। इस बारे में शिकायत दर्ज कराने में मदद भी नहीं की।
महाराष्ट्र
मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने वीआईपी बताने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 वाहनों की लाइटें और सायरन ज़ब्त किए, और ट्रैफिक विभाग से उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश की।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने खुद को वीआईपी बताने वालों पर सख्ती की है और बिना किसी परमिशन के वीआईपी कल्चर वाली फ्लैश लाइट और सायरन इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इसमें ऐसी गाड़ियों और लाइट के खिलाफ एक्शन लिया गया जो खुद को वीआईपी साबित करने के लिए गाड़ियों पर लाइट लगा रहे थे। एक खास कैंपेन के तहत 1 और 2 अप्रैल को पुलिस ने शहर में गाड़ियों पर जबरदस्ती लाल, नीली, पीली और पीली डिम लाइट वाली फ्लैश लाइट लगाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया। इस दौरान 8 गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया गया, कई लाइटें सीज की गईं और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फाइन भी लिया गया। इस एक्शन में यह साफ किया गया है कि अगर कोई प्राइवेट गाड़ियों पर डिम लाइट लगाता है तो उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और एक्स्ट्रा फाइन लगाया जाएगा और ट्रैफिक डिपार्टमेंट गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की सिफारिश आरटीओ से करेगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई प्राइवेट गाड़ी लाल बत्ती पर सिर्फ फ्लैश लाइट लगी दिखे तो वे इसकी शिकायत ट्रैफिक पुलिस या ट्विटर हैंडल पर कर सकते हैं। ये गाड़ियां ट्रैफिक में रुकावट डालती हैं, जिसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने यह एक्शन लिया है। यह कार्रवाई अब मुंबई शहर में जारी रहेगी।
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मुंबई: काला चौकी इलाके में जैन मंदिर में चोरी, पुलिस चोर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर मुंबई लाई

मुंबई: पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जो चोरी के कई मामलों में वॉन्टेड था और मुंबई के काला चौकी इलाके में एक जैन मंदिर में चोरी करके भाग गया था। उसे पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत चोरी के 17 मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक, 30 मार्च को आरोपी ने एक जैन मंदिर में चोरी की और मंदिर से सोने के गहने और दूसरा सामान लेकर भाग गया, जिसकी कुल कीमत 1.57 करोड़ रुपये बताई गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और टीमें बनाकर करीब 200 से 300 CCTV फुटेज चेक किए और पुलिस को पता चला कि ज़म मध्य प्रदेश में किसी रिश्तेदार के यहां छिपा हुआ है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और उसे ढूंढ निकाला। जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी छत पर चढ़ गया था और पुलिस को देखकर दूसरी छत पर भाग रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान जितेंद्र उर्फ बंटी उर्फ पंडित के तौर पर हुई है। 34 साल का यह शख्स मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है क्योंकि मामला जैन मंदिर से जुड़ा था। इसलिए पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP रागसुधा ने की।
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