महाराष्ट्र
खारघर त्रासदी: महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में 13 मृतकों में 9 महिलाएं; सभी पीड़ितों की पहचान
नवी मुंबई: रायगढ़ जिला प्रशासन ने कहा कि 16 अप्रैल 2023 को खारघर में आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान मरने वाले कुल 13 लोगों (श्री सदस्यों) की पहचान कर ली गई है। पुरस्कार समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित लोग हीट स्ट्रोक से पीड़ित थे, उनमें से कई को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता थी। हालाँकि, कुल 13 श्री सदस्यों, 9 महिलाओं और 4 पुरुषों की मृत्यु हो गई। वर्तमान में 12 व्यक्तियों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनका आवश्यक उपचार चल रहा है तथा 35 व्यक्तियों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। इन सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है और इनके नाम तुलसीराम भाऊ वागड, जयश्री जगन्नाथ पाटिल, महेश नारायण गाइकर, कलावती सिद्धराम वैचल, मंजूषा कृष्णा भोंबड, भीम कृष्ण साल्वी, सविता संजय पवार, स्वप्निल सदाशिव केनी, पुष्पा मदन गायकर, वंदना जगन्नाथ पाटिल, मीनाक्षी मोहन मिस्त्री, गुलाब बबन पाटिल और विनायक हलदनकर।
हालांकि, रायगढ़ के कलेक्टर योगेश म्हासे ने कहा है कि रविवार को खारघर में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में चिलचिलाती धूप के कारण मारे गए लोगों में से अधिकांश को दूसरी बीमारियां थीं। जाहिर है, सरकार पीड़ितों पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रही है। इस आयोजन पर 13.62 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए, लेकिन उन लाखों लोगों के लिए कोई विचार नहीं किया गया, जो सूरज की तेज धूप के बीच खुले मैदान में बैठने को मजबूर होंगे। कार्यक्रम स्थल खुले मैदान में था, सामाजिक कार्यकर्ता दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी (77) के अनुयायियों के लिए कोई शेड या टेंट नहीं था, जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे। मंच पर बैठने वालों ने न केवल पंडाल लगाया, बल्कि गर्मी से बचाने के लिए पंखे भी लगाए।
महाराष्ट्र
बीएमसी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस ज़रूरी, गैरहाज़िर रहने पर सैलरी कटेगी, सिस्टम लागू

मुंबई; मुंबई बीएमसी ने असरदार तरीके से एक ऐसा सिस्टम लागू किया है जिसके बाद बीएमसी के किसी भी कर्मचारी को गैरहाज़िरी की सैलरी नहीं मिलेगी और उसे गैरहाज़िर घोषित कर दिया जाएगा। अब बीएमसी ने सभी ऑफिस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस ज़रूरी करके यह सिस्टम शुरू किया है।
कर्मचारी को उसकी अटेंडेंस की रोज़ाना एसएमएस रिपोर्ट भेजी जाती है। अगर कर्मचारी किसी दिन गैरहाज़िर रहता है, तो उसे तीसरे दिन एसएमएस से बताया जाता है। अगर संबंधित कर्मचारी उस दिन मौजूद है, तो वह अपने ऑफिस से संपर्क करके अपनी अटेंडेंस दर्ज करा सकता है या गैरहाज़िरी की हालत में छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कर्मचारी को 43 से 73 दिन का समय दिया जाता है (जिस महीने में गैरहाज़िरी हुई है, उसके बाद दूसरे महीने की 13 तारीख तक, यानी जनवरी महीने में गैरहाज़िरी होने पर 13 मार्च तक)। अगर उस समय के बाद भी गैरहाज़िरी ठीक नहीं होती है, तो उन दिनों की सैलरी अगली सैलरी (अप्रैल की सैलरी मार्च में दी जाएगी) से काट ली जाएगी। साथ ही, काटी गई सैलरी उस महीने की सैलरी में दी जाएगी जिसमें उस गैरहाज़िरी का फ़ैसला हुआ है। हर कर्मचारी को उसकी महीने की सैलरी स्लिप में बिना वजह गैरहाज़िरी की रकम के बारे में बताया जाता है। इस तरह, कर्मचारी को पूरा मौका और जानकारी देने के बाद ही सैलरी काटी जा रही है। अगर इस तरह सैलरी नहीं काटी जाती है, तो कर्मचारी को गैरहाज़िरी के समय की सैलरी दी जाएगी। कर्मचारी की मौजूदगी पक्का किए बिना सैलरी देना फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हिसाब से सही नहीं होगा। आगे चलकर, इस बिना वजह गैरहाज़िरी की वजह से रिटायरमेंट के समय रिटायरमेंट क्लेम लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं। इसलिए, यह फैसला कर्मचारियों के लिए लंबे समय तक फायदेमंद है। SAP सिस्टम और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं और इसके बारे में कोई शिकायत नहीं है। ऐसे कर्मचारियों की एस्टैब्लिशमेंट हेड/रिपोर्टिंग ऑफिसर/रिव्यू ऑफिसर की 10% सैलरी जुलाई 2023 से रोक दी गई है ताकि गैरहाज़िरी माफ न हो। इससे एस्टैब्लिशमेंट हेड/रिपोर्टिंग ऑफिसर/रिव्यूइंग ऑफिसर नाराज़ हैं, लेकिन कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें गैरहाज़िरी के बावजूद रेगुलर सैलरी मिल रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई: मलाड में भगवान शिव की मूर्ति हटाते समय विवाद! दोनों तरफ से नारे लगे, केस दर्ज, स्थिति शांतिपूर्ण, सुरक्षा कड़ी

मुंबई: मुंबई के मलाड इलाके में बीती रात उस समय टेंशन बढ़ गई जब कुछ बदमाशों ने जामा मस्जिद के पास हंगामा किया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। पुलिस ने हालात को काबू में किया। दोनों तरफ से नारे लगे। एक तरफ तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे, तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लगे। बीती रात जामा मस्जिद में ईशा की नमाज़ पढ़ी जा रही थी। इसी बीच भगवान राम की मूर्ति ले जाते समय शोर हुआ। नमाज़ पढ़ने वालों ने एतराज़ किया। इसके बाद हालात बिगड़ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को काबू में किया और अब यहां हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन टेंशन बनी हुई है। पुलिस ने जामा मस्जिद समेत सभी सेंसिटिव इलाकों में सिक्योरिटी कड़ी कर दी है। चूंकि शाम को राम नवमी का जुलूस निकाला जाता है और राम नवमी के जुलूस और शोभायात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो, इसलिए हर जगह फोर्स तैनात की गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने इस मामले में पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं, वहीं पुलिस ने झगड़ा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। मुंबई के मलाड इलाके में तीन साल पहले राम नवमी पर हिंसा भड़क गई थी और उसके बाद फिर से उपद्रवी यहां माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात भी यहां माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया। अब हालात शांतिपूर्ण हैं। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि कहीं माहौल खराब तो नहीं हुआ। सांप्रदायिक झगड़े के बाद पुलिस ने संवेदनशील इलाकों की पहचान की थी और मोहल्ला कमेटियों और शांति कमेटियों की मीटिंग भी की थी। मलाड में CCTV फुटेज लगाने के साथ ही ड्रोन से जुलूस पर नजर रखी गई। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि चप्पा चप्पा में फोर्स की मौजूदगी की वजह से जुलूस शांति से खत्म हुआ।
महाराष्ट्र
प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 के सेक्शन 154 में बदलाव, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में बिल पास हुआ

मुंबई: विधानसभा और विधान परिषद ने मुंबई नगर निगम एक्ट, 1888 के सेक्शन 154 में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है। जिससे मुंबई नगर निगम इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा सकेगा। इस बदलाव से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मालिकों और कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा। इससे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों को राहत मिलेगी। कारपेट एरिया इंडेक्स को छोड़कर लैंड टैक्स का असेसमेंट किया जाएगा। इससे रुके हुए और अभी चल रहे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। इस बिल के मंज़ूर होने के बाद, साल 2010 से मुंबई नगर निगम इलाके में लगभग 10.5 लाख प्रॉपर्टीज़ का दोबारा असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे इसकी वजह से होने वाली मुश्किलें और कोर्ट केस रुक जाएंगे। धारा 154 में संशोधन से उन संपत्ति मालिकों से शेष 50% कर की वसूली का रास्ता साफ हो गया है, जो वर्ष 2014 में माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार 50% संपत्ति कर का भुगतान कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, नगर निगम का संपत्ति कर राज्य सरकार के लंबित कर के साथ एकत्र हो गया है और राजस्व संग्रह का रास्ता साफ और आसान हो जाएगा।
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