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Monday,21-July-2025
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राजनीति

सूरत नगर निकाय में आप के 6 पार्षद सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए

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BJP.

सूरत: गुजरात के सूरत शहर में आम आदमी पार्टी (आप) को उस वक्त झटका लगा, जब स्थानीय निकाय में उसके छह पार्षद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। पार्टी के एक पदाधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। ये नगरसेवक शुक्रवार देर रात गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में भगवा पार्टी में शामिल हुए। फरवरी 2021 में सूरत नगर निगम चुनाव में, AAP ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया था और 120 सदस्यीय निकाय में 27 सीटें जीतकर विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी थी। बीजेपी ने 93 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस खाता खोलने में नाकाम रही थी. फरवरी 2022 में आप के पांच नगरसेवक भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन उनमें से एक आप के पाले में लौट आया था। अब, छह और नगरसेवकों के सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के साथ, AAP की ताकत घटकर 17 रह गई है।

उनके स्वागत समारोह में बोलते हुए, मंत्री श्री संघवी ने कहा, “आप पार्षदों ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए।” उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का असली चेहरा आज देश के सामने आ रहा है। मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, “आप नेताओं ने जिस तरह से गुजरात और राज्य के लोगों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आप के पार्षद अपने-अपने वार्डों के विकास के संकल्प के साथ भाजपा में शामिल हो गए।” इन छह पार्षदों में से एक रूटा खेनी ने कहा कि भगवा दल की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया. 2021 में सूरत नगर निकाय चुनाव में इसके अच्छे प्रदर्शन ने दिसंबर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप का आत्मविश्वास बढ़ाया था। हालाँकि इसने सभी 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन यह केवल पाँच जीतने में सफल रही, और सूरत में एक भी नहीं।

इस बीच, आप की राज्य इकाई ने आरोप लगाया कि उसके पार्षदों को प्रलोभन दिया जा रहा है और भाजपा में शामिल होने की धमकी दी जा रही है। एक वीडियो बयान में, आप पार्षद दीप्ति सकारिया ने आरोप लगाया कि उन्हें राज्य की राजधानी गांधीनगर में एक भाजपा मंत्री के आवास पर आमंत्रित किया गया था, जहां उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए पैसे की पेशकश की गई थी। “मैंने अपने महासचिव मनोज सोरठिया को बताया कि क्या चल रहा है। इस बीच, AAP पार्षदों के भाजपा में शामिल होने के बाद मामला खुलकर सामने आया। यह देखकर दुख होता है कि जिस तरह से भाजपा उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए गुमराह कर रही है,” उसने कहा। आप की एक अन्य पार्षद रचना हिरपारा ने कहा कि भाजपा आप पार्षदों को चुनाव जीतने के बाद से पाला बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, ”चुनाव जीतने के बाद से ही हमें पेशकश की जाती रही है।

महाराष्ट्र

महारास्ट्र के कोंकण रीजन के रत्नागिरी जिले में दुखद घटना की खबर सामने आई है,रत्नागिरी के टूरिस्ट प्लेस आरे-वारे बीच पर बड़ा हादसा –ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके के चार पर्यटकों की डूबकर मौत

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रत्नागिरी के प्रसिद्ध आरे-वारे समुद्र किनारे आज शनिवार शाम एक भीषण हादसा सामने आया, जहां ठाणे-मुंब्रा से आए चार पर्यटकों की समुद्र में डूबकर मौत हो गई। मृतकों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। हादसा शाम करीब 6:30 बजे हुआ जब ये पर्यटक बीच पर नहाने के दौरान समुद्र की तेज लहरों की चपेट में आ गए।

मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई है:

उज़मा शेख (उम्र 18 वर्ष)

उमेरा शेख (उम्र 29 वर्ष)

जैनब काज़ी (उम्र 26 वर्ष)

जुनैद काज़ी (उम्र 30 वर्ष)

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह सभी रत्नागिरी में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे और शनिवार को समुद्र तट पर घूमने निकले थे। मौसम विभाग की चेतावनी और स्थानीय मछुआरों की हिदायतों के बावजूद सभी पर्यटक rough sea (खारे और उग्र समुद्र) में उतर गए। बारिश और खराब मौसम के चलते समुद्र में लहरें बहुत उग्र थीं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चारों लोग समुद्र में मस्ती कर रहे थे, तभी अचानक एक तेज लहर आई और उन्हें खींच ले गई। स्थानीय ग्रामीण और मछुआरे तुरंत बचाव के लिए समुद्र में कूदे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 30 मिनट के भीतर सभी चार शव बरामद कर लिए गए।

घटना की जानकारी मिलते ही रत्नागिरी पोलीस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र यादव अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पंचनामा व प्राथमिक जांच शुरू की। शवों को रत्नागिरी सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

आरे-वारे बीच पर पहले से ही ‘नो स्विमिंग’, ‘खतरनाक समुद्र’ जैसे चेतावनी बोर्ड लगे हैं। इसके बावजूद हर वर्ष भारी संख्या में पर्यटक इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर समुद्र में उतरते हैं, जिससे हादसे होते हैं। स्थानीय प्रशासन और कोस्ट गार्ड बार-बार मानसून के दौरान समुद्र में न उतरने की अपील करता है

घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि आरे-वारे बीच जैसे संवेदनशील इलाकों में गार्ड तैनात किए जाएं, तथा मानसून में पर्यटन पर प्रतिबंध लगाया जाए।

यह हादसा एक बार फिर चेतावनी देता है कि प्राकृतिक सौंदर्य के आकर्षण में लापरवाही जानलेवा हो सकती है। प्रशासन ने भी आमजन से अपील की है कि मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा निर्देशों को अनदेखा न करें।

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राष्ट्रीय समाचार

बॉम्बे हाईकोर्ट 2006 मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में आज फैसला सुनाएगा

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COURT

मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय सोमवार को 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में फैसला सुनाएगा। 

न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर मृत्युदंड की पुष्टि संबंधी याचिकाओं और दोषियों की अपीलों पर सुनवाई की। 

जिन चार अभियुक्तों को मौत की सज़ा सुनाई गई है, उनमें मोहम्मद फैसल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान और आसिफ खान शामिल हैं, और ये सभी बम लगाने वाले थे। मौत की सज़ा पाए पाँचवें अभियुक्त कमाल अहमद अंसारी, जो कथित तौर पर बम लगाने वाला भी था, की 2022 में कोविड के कारण मृत्यु हो गई।

अन्य सात – तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख आलम शेख, मोहम्मद साजिद अंसारी, मुज़म्मिल शेख, सोहेल महमूद शेख और ज़मीर अहमद शेख ने भी अपने आजीवन कारावास को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

11 जुलाई, 2006 को मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क पर सात जगहों पर 11 मिनट के अंतराल पर हुए आरडीएक्स विस्फोटों में 189 लोगों की जान चली गई थी और 827 यात्री घायल हुए थे। आठ साल तक चली सुनवाई के बाद, 13 में से 12 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। पाँच को मौत की सज़ा सुनाई गई, जबकि बाकी सात को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।

शुरुआत में, स्थानीय पुलिस थानों में सात अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उसी महीने मामला राज्य आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को सौंप दिया गया। 

13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 15 लोगों को वांछित घोषित किया गया, जिनमें से कुछ कथित तौर पर पाकिस्तान में थे। एक आरोपी ट्रेन में बम लगाते समय मारा गया और दूसरा मुठभेड़ में मारा गया। एटीएस ने मकोका और गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया और नवंबर 2006 में आरोपपत्र दाखिल किया गया। 

अभियोजन पक्ष की ओर से 192 गवाह, बचाव पक्ष की ओर से 51 गवाह और दो अदालती गवाह मौजूद थे। चूँकि सभी घायल गवाहों को अदालत में लाना संभव नहीं था, इसलिए अभियोजन पक्ष ने घायल गवाहों के 252 हलफनामे पेश किए। 

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे और ए. चिमलकर पेश हुए। विशेष पीठ जुलाई 2024 में सुनवाई शुरू करेगी। इसने इस साल जनवरी में याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

विशेष पीठ का गठन पिछले साल तब किया गया था जब मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों में से एक, एहतेशाम सिद्दीकी ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर अपीलों की शीघ्र सुनवाई और निपटारे की मांग की थी। यह मामला 2015 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की एक विशेष अदालत द्वारा पाँच लोगों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद से लंबित है। 

ग्यारह विभिन्न पीठों ने सुनवाई शुरू की, लेकिन निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकीं। 

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राष्ट्रीय समाचार

मीरा रोड में एयर होस्टेस के यौन उत्पीड़न के आरोपी एयरलाइन कर्मचारी को मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया

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मुंबई: लंदन एयरलाइन के एक कर्मचारी को मुंबई हवाई अड्डे पर हांगकांग भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया है। उस पर 23 वर्षीय एयर होस्टेस के साथ बलात्कार का आरोप है। लंबी उड़ान के बाद, मीरा रोड स्थित एक पार्टी में उस व्यक्ति ने कथित तौर पर पीड़िता को अत्यधिक शराब पीने के लिए मजबूर किया। जब वह अत्यधिक नशे में हो गई, तो वह उसे अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

पीड़िता को मानसिक आघात पहुँचा और आरोपी ने उसे अपराध की रिपोर्ट न करने की चेतावनी देते हुए धमकियाँ दीं। पीड़िता द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद, संदिग्ध ने भारत छोड़ने की योजना बनाई। दोनों व्यक्ति एक ही एयरलाइन में कार्यरत हैं, और यह घटना उड़ान के दौरान उनकी बातचीत के बाद हुई।

पुलिस का कहना है कि हमले के बाद उसे मानसिक आघात पहुँचा और कथित तौर पर अपराधी ने उसे धमकाया भी। मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “आरोपी ने उसे पुलिस को सूचना देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।” वह अपने काम में लगी रही और एक और लंबी यात्रा पर विदेश चली गई।

मुंबई लौटने पर, उसने नवघर पुलिस से संपर्क किया, जिसने शनिवार को संदिग्ध पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64 (बलात्कार) और 351 (1) (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत आरोप लगाया।

भारत से स्थायी रूप से भागने की कोशिश कर रहा आरोपी पकड़ा गया

एफआईआर दर्ज होते ही संदिग्ध भागने की तैयारी में लग गया। अधिकारी ने बताया कि उसे हांगकांग स्थित एक एयरलाइन कंपनी में नौकरी मिल गई और वीज़ा भी मिल गया। इसके बाद नवघर पुलिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सतर्कता इकाई और सहार पुलिस से संपर्क किया और संदिग्ध को हवाई अड्डे पर ही हिरासत में ले लिया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक धीरज कोली ने बताया, “जांच पुलिस उप-निरीक्षक संजय लोखंडेमाली द्वारा की जा रही है।”

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