महाराष्ट्र
मुंबई: सुपरस्टार रजनीकांत ने उद्धव ठाकरे से उनके आवास ‘मातोश्री’ में मुलाकात की
सुपरस्टार रजनीकांत ने शनिवार को उपनगरीय मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की। पार्टी के एक नेता के अनुसार, यह एक शिष्टाचार भेंट थी क्योंकि प्रसिद्ध अभिनेता दिवंगत शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के कट्टर अनुयायी थे। उन्होंने कहा, “यह रजनीकांत और उद्धव ठाकरे के बीच एक गैर-राजनीतिक बैठक थी।” ठाकरे की पत्नी रश्मि और बेटों आदित्य और तेजस ने उपनगरीय बांद्रा में उनके आवास ‘मातोश्री’ में अभिनेता का स्वागत किया। पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक आदित्य ठाकरे ने गुलदस्ते और शॉल के साथ रजनीकांत का स्वागत करते हुए अपने परिवार की एक तस्वीर ट्वीट की।
‘पूर्ण प्रसन्नता’
आदित्य ने ट्वीट में लिखा, “श्री रजनीकांत जी को एक बार फिर मातोश्री पाकर बहुत खुशी हुई।” रजनीकांत ने बाल ठाकरे से अक्टूबर 2010 में मातोश्री में मुलाकात की थी। राजनीति में करियर बनाने के लिए, और रेखांकित किया कि उनका भविष्य में राजनीति में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। ठाकरे के नेतृत्व वाला शिवसेना समूह महा विकास अघडी (एमवीए) का सदस्य है, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस भी शामिल हैं। .
चुनाव
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: अजित पवार ने लिया बड़ा यू-टर्न, कहा ‘अडानी 2019 एनसीपी-बीजेपी मीटिंग में मौजूद नहीं थे’
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा यू-टर्न लेते हुए कहा कि सरकार गठन को लेकर एनसीपी और भाजपा नेताओं के बीच 2019 की बैठक में उद्योगपति गौतम अडानी मौजूद नहीं थे।
जब उनसे एनसीपी और भाजपा नेताओं के बीच एक बैठक में गौतम अडानी की उपस्थिति के बारे में उनके हालिया बयान के बारे में पूछा गया, तो अजित पवार ने कहा, “मैंने कहा कि वह (गौतम अडानी) वहां मौजूद नहीं थे… हम अडानी के गेस्ट हाउस में थे। राज्य सरकार के गठन में, किसी उद्योगपति की कोई भूमिका नहीं है। कभी-कभी हम इतने व्यस्त होते हैं कि, गलती से, मैंने एक बयान दे दिया।”
गौरतलब है कि इससे पहले एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि 2019 में जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी, तब एनसीपी और बीजेपी नेताओं के बीच एक बैठक हुई थी। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, “अमित शाह, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, फडणवीस और पवार साहब… सभी वहां मौजूद थे।”
गौतम अडानी की मौजूदगी के बारे में अजित पवार के बयान के दो दिन बाद उनके चाचा शरद पवार ने कहा है कि यह बैठक अडानी के नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई थी, लेकिन उन्होंने राजनीतिक चर्चा में भाग नहीं लिया।
इंटरव्यू में अजित पवार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के “बटेंगे तो कटेंगे” नारे पर भी अपना रुख दोहराते हुए कहा, “मैंने एक सार्वजनिक रैली और मीडिया साक्षात्कारों में इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है। कुछ भाजपा नेताओं ने भी यही व्यक्त किया है। ‘सबका साथ, सबका विकास’ का मतलब है सबके साथ, सबका विकास… अब, ‘एक हैं तो सुरक्षित हैं… मैं इसे इस नजरिए से देखता हूं…”
दुर्घटना
मुंबई: बीकेसी स्टेशन के बाहर आग लगने के कारण मेट्रो 3 की सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित
मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बीकेसी स्टेशन को शुक्रवार को प्रवेश/निकास ए4 के बाहर आग लगने की सूचना के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसी) के आधिकारिक हैंडल ने स्टेशन बंद होने के संबंध में एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी साझा की।
पोस्ट में लिखा गया है, “एंट्री/एग्जिट ए4 के बाहर आग लगने के कारण बीकेसी स्टेशन पर यात्री सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं, जिसके कारण स्टेशन में धुआं घुस गया है। फायर ब्रिगेड काम पर है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमने सेवाएं रोक दी हैं। एमएमआरसी और डीएमआरसी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। कृपया वैकल्पिक बोर्डिंग के लिए बांद्रा कॉलोनी स्टेशन जाएं। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद।”
रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को दोपहर 1:09 बजे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) मेट्रो स्टेशन पर आग लग गई। आग बेसमेंट में लगभग 40-50 फीट की गहराई पर लगी थी, जो कथित तौर पर आसपास के लकड़ी के भंडारण और फर्नीचर तक फैल गई।
फिल्मी खबरे
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म ‘मैच फिक्सिंग-द नेशन इज एट स्टेक’ पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- यह काल्पनिक रचना है
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फिल्म मैच फिक्सिंग – द नेशन एट स्टेक की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो कथित तौर पर 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले से प्रेरित है, और कहा कि यह एक काल्पनिक रचना है।
अदालत ने मालेगांव मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए दावा किया था कि इससे चल रहे मुकदमे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा।
फिल्म के निर्माता ने अदालत को बताया कि यह फिल्म काल्पनिक है और बाजार में पहले से उपलब्ध एक किताब पर आधारित है। निर्माता ने एक अस्वीकरण भी प्रस्तुत किया, जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाएगा, जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि यह एक काल्पनिक रचना है जिसका जीवित या मृत वास्तविक व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है। दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने अस्वीकरण में मामूली संशोधन का सुझाव दिया, जिसे निर्माता ने लागू करने पर सहमति जताई।
न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन की पीठ ने कहा, “हमें नहीं लगता कि याचिकाकर्ता की आशंका जायज है। फिल्म काल्पनिक है और इसलिए इस बात की कोई आशंका नहीं हो सकती कि अंतिम बहस के चरण में चल रही सुनवाई प्रभावित होगी।” पीठ ने आगे कहा, “याचिकाकर्ता की पूरी आशंका पूरी तरह से गलत है। याचिका खारिज की जाती है।”
न्यायाधीशों ने यह भी पूछा कि क्या पुरोहित वास्तव में मानते हैं कि भारतीय न्यायपालिका के सदस्य किसी फिल्म से प्रभावित हो सकते हैं। “क्या आप वाकई यह कह रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका का कोई न्यायाधीश फिल्म देखकर प्रभावित हो जाएगा और सबूत भूल जाएगा? जब किताब पर प्रतिबंध नहीं है, तो फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाना चाहिए? तो क्या न्यायाधीश किताब से प्रभावित नहीं होंगे?” अदालत ने पूछा।
पुरोहित के वकील हरीश पंड्या ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध किया, यह तर्क देते हुए कि “फिल्म में भगवा आतंकवाद को पेश किया गया है।” हालांकि, अदालत ने इस अनुरोध को खारिज करते हुए कहा, “कोई संभावना नहीं है। हम केवल चुनावों के कारण फिल्म निर्माताओं को बंधक नहीं बनाने जा रहे हैं। चुनावों का इससे क्या लेना-देना है? किताब सालों पहले प्रकाशित हो चुकी है।”
इसके अतिरिक्त, नदीम खान की याचिका, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, सुनवाई के दौरान वापस ले ली गई।
29 सितंबर, 2008 को मालेगांव में हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले की शुरुआत में महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने जांच की थी, जिसे 2011 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया था। पुरोहित, पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य पर वर्तमान में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मुकदमा चल रहा है।
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