राष्ट्रीय समाचार
6 दिसंबर हमेशा के लिए भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन : ओवैसी
हैदराबाद, 6 दिसंबर : एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 6 दिसंबर भारतीय लोकतंत्र के लिए हमेशा काला दिन रहेगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 30वीं बरसी पर हैदराबाद के सांसद ने ट्वीट किया कि बाबरी मस्जिद की अपवित्रता और विध्वंस अन्याय का प्रतीक है।
उन्होंने लिखा, “इसके विनाश के लिए जिम्मेदार लोगों को कभी दोषी नहीं ठहराया गया। हम इसे नहीं भूलेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखें।”
महिला कार्यकर्ता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य डॉ आसमा जहरा तैयबा ने भी कहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, “हम इसे नहीं भूल सकते और हम इस दिन को याद रखेंगे। ‘योम ए शहादत।’ मस्जिद मुस्लिम समुदाय का केंद्र मरकज है। बाबरी मस्जिद का पतन और पिछले 30 वर्षों में मुसलमानों की स्थिति को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है।”
इस बीच, पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हैदराबाद में विध्वंस की बरसी शांतिपूर्ण रही।ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) या किसी अन्य प्रमुख मुस्लिम संगठन ने बंद या ‘काला दिवस’ मनाने का आह्वान नहीं किया।
हालांकि, कुछ छोटे धार्मिक संगठनों ने लोगों से आह्वान किया था कि वे अपना व्यवसाय बंद कर वर्षगांठ को ‘काला दिवस’ के रूप में मनाएं।
हैदराबाद के पुराने शहर में कुछ मुस्लिम दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखीं जबकि कुछ स्थानों पर काले झंडे फहराए गए। पुलिस ने एहतियात के तौर पर पुराने शहर में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है।
बरसी से एक दिन पहले शहर के सईदाबाद इलाके में महिलाओं के एक समूह ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया। उन्होंने 6 दिसंबर को भारत के इतिहास का काला दिन बताते हुए बाबरी मस्जिद के जीर्णोद्धार की दुआ मांगी।
महिलाओं ने साफ किया कि मस्जिद हमेशा के लिए मस्जिद ही रहती है। उन्होंने विश्वास जताया कि एक दिन स्थिति बदलेगी और उसी स्थान पर बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
राजनीति
दुर्गा पूजा से पहले फंड जारी करने की मांग, ममता गुट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल-जज बेंच का रुख किया। उन्होंने कोर्ट द्वारा नियुक्त उस स्पेशल ऑफिसर के खिलाफ यह कदम उठाया है, जो उन्हें पार्टी के तीन बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दे रहा है।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल जज बेंच के सामने दायर अपनी याचिका में ममता गुट ने स्पेशल जज सुब्रत तालुकदार पर आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा के त्योहार से पहले पैसे निकालने की इजाजत नहीं दी। याचिका में कहा गया है कि इस वजह से गुट त्योहार के मौसम से पहले घर का किराया और ऑफिस के कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पा रहा है।
तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट ने कोर्ट से तीन बैंक अकाउंट से पार्टी फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है और इस मामले में तुरंत सुनवाई की भी मांग की है। याचिका स्वीकार करने के बावजूद जस्टिस भट्टाचार्य ने तुरंत सुनवाई की अपील खारिज कर दी। त्योहारों की छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलने पर इस मामले पर सुनवाई होने की संभावना है।
याचिका में तृणमूल कांग्रेस गुट ने दावा किया कि कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल ऑफिसर ने जानकारी मांगी है कि क्या इस गुट को दिया गया नया नाम और चुनाव चिह्न सिर्फ नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए था, जो मंगलवार को होने हैं।
पश्चिम बंगाल पुलिस ने अवैध लेन-देन के आरोपों के कारण एक प्राइवेट बैंक में तृणमूल कांग्रेस के तीन अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। इस कदम को चुनौती देते हुए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया।
इसके बाद जस्टिस भट्टाचार्य की बेंच ने उन बैंक अकाउंट को मैनेज करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया। इस साल 9 जुलाई को जस्टिस भट्टाचार्य ने आदेश दिया कि तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का फिलहाल उन बैंक अकाउंट पर कंट्रोल रहेगा।
हालांकि, जस्टिस भट्टाचार्य ने यह भी आदेश दिया कि गुट बेतहाशा पैसे खर्च नहीं कर पाएगा और कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल ऑफिसर तृणमूल कांग्रेस को उसके रोजमर्रा के कामकाज और सैलरी के लिए भुगतान करेगा। जस्टिस भट्टाचार्य ने यह भी आदेश दिया कि यह आदेश अगले साल 29 जनवरी तक लागू रहेगा।
पिछले महीने इस मामले पर फिर से सुनवाई हुई थी। चूंकि खाते ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ के नाम पर थे, इसलिए तृणमूल कांग्रेस के किसी भी गुट को उन्हें ऑपरेट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने हाल ही में ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और पार्टी के असली चुनाव चिह्न ‘फूल और घास’ दोनों को फ्रीज कर दिया हो।
हालांकि जस्टिस भट्टाचार्य ने राज्य सरकार के वकील की दलील को यह कहते हुए नहीं माना कि ईसीआई का फैसला पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़ा था और आयोग का फैसला अंतिम नहीं था।
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल ऑफिसर के जरिए खाते का इस्तेमाल करने का अधिकार 29 जनवरी, 2027 तक बना रहेगा।
राजनीति
सत्ताधारी पार्टी ने खो दिया है अपना मानसिक संतुलन : संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने सोमवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला किया। राउत ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है।
संजय राउत ने भाजपा की मौजूदा हालत की तुलना 1942 में ब्रिटिश साम्राज्य के पतन से ठीक पहले की घबराहट और हताशा से की।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने चुनाव की निष्पक्षता को लेकर गंभीर चिंता जताई है और कहा है कि लाखों नागरिकों का वोट देने का अधिकार छीना जाना गलत है। जनता के गुस्से के आगे भाजपा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।
सीएम फडणवीस के राजनीतिक करियर पर तंज कसते हुए संजय राउत ने कहा कि हम उन्हें यह कहकर ऊर्जा देने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में उनका भविष्य है लेकिन वे खुद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। वे राष्ट्रीय स्तर की बड़ी भूमिका के लिए कतार में हैं। जब उन्हें यह समझ आ जाएगा कि लाखों लोगों का सड़कों पर उतरना शिकायत नहीं बल्कि एक क्रांति है, तभी वे शीर्ष पर पहुंच पाएंगे।
मंत्री आशीष शेलार की टिप्पणी पर संजय राउत ने कहा कि वे खुद सियार हैं, इसलिए उन्हें हर तरफ हुआं-हुआं ही सुनाई देता है। यह हुआं-हुआं नहीं थी, यह ‘गर्जना’ थी। चुनाव में हेरफेर के खिलाफ देश का अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है।
विपक्ष के लामबंद होने के पीछे राष्ट्रीय स्तर पर बन रहे माहौल का जिक्र करते हुए राउत ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जनता में बढ़ते गुस्से से केंद्रीय अधिकारी बुरी तरह घबराए हुए हैं।
राउत ने बताया कि दिल्ली किसी सैन्य छावनी जैसी लग रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आवासों के आसपास भारी सुरक्षा बल, बीएसएफ और हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं ताकि संभावित विरोध प्रदर्शनों को रोका जा सके।
उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील सड़कों पर उतर आए हैं देशभर में विपक्षी ताकतें संस्थागत ईमानदारी की विफलता के खिलाफ एकजुट हो रही हैं।
राउत ने घोषणा की कि पूरे भारत से विपक्षी दल संसद के मकर द्वार पर इकट्ठा होंगे और ठोस सबूत सौंपने के लिए सीधे चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करेंगे। उन्होंने मांग की कि सीईसी ज्ञानेश कुमार छिपे रहने के बजाय जनता के सवालों का जवाब देने के लिए सामने आएं।
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की आलोचना करते हुए राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सूखे और बढ़ते भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, फिर भी उपमुख्यमंत्री दिल्ली में गृह मंत्री के घर के लॉन में एक पेइंग गेस्ट की तरह बैठे हैं। सूखे से प्रभावित तालुकाओं की सूची की घोषणा करना और दिल्ली भाग जाना बेशर्मी की हद है।
पार्टी बदलने वाले विधायकों का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि पैसे से सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। आपको 50 करोड़ रुपए या आगे-पीछे दो पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ियां मिल सकती हैं, लेकिन जनता की भावनाएं नहीं खरीदी जा सकतीं। जब छात्र ‘गद्दार’ कहते हैं, तो यह लोगों की सच्ची आवाज होती है।
राष्ट्रीय समाचार
135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय को शिफ्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी विस्तृत जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नई दिल्ली के शास्त्री भवन से 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (सीएसएल) को दूसरी जगह शिफ्ट करने से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (सीएसएल) को दूसरी जगह शिफ्ट करने से जुड़े मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और संजीव सचदेवा की पीठ ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा। इसमें लाइब्रेरी के लिए आवंटित की जाने वाली जगह का लेआउट प्लान और पूरी जानकारी देनी होगी।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि नए सेंट्रल विस्टा प्लान में 135 साल पुराने पुस्तकालय के लिए कितनी जगह तय की गई है। बता दें कि इस लाइब्रेरी में लगभग 8.5 लाख किताबें हैं। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इस लाइब्रेरी को मौजूदा जगह से दूसरी जगह ले जाने का प्रस्ताव है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह पूरी जानकारी वाला विस्तृत हलफनामा दाखिल करे। इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि लाइब्रेरी के लिए कितनी जगह उपलब्ध कराई जाएगी। क्या यह जगह लाइब्रेरी की लगभग 8.5 लाख किताबों को रखने के लिए पर्याप्त होगी। कोर्ट ने यह भी जानकारी मांगी है कि क्या आरके पुरम में डिब्बों में रखी लगभग 2 लाख अतिरिक्त किताबों को भी रखने के लिए क्या वहां पर्याप्त जगह होगी।
हालांकि, सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्लान में लाइब्रेरी के लिए जगह निर्धारित की गई है।
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (सीएसएल) की स्थापना 1891 में कलकत्ता में इंपीरियल सचिवालय पुस्तकालय के रूप में हुई थी।
सीएसएल की वेबसाइट के अनुसार, इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को 1912 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था और सिविल लाइंस स्थित ओल्ड सचिवालय भवन में रखा गया था। 1969 से केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय दिल्ली के शास्त्री भवन में स्थित है। यह कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्रीय सरकारी पुस्तकालय है।
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