राजनीति
आजम की तकरीरों से मरहूम रहेगा विधानसभा का सदन
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की तकरीरों से इस बार यूपी विधानसभा का सदन वंचित रहेगा। क्योंकि दसवीं बार विधयाक बने आजम की सदस्यता रद्द हो गई है। इस बार महज कुछ दिनों ही उनकी विधायकी चल पाई।
2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वह अपने पुत्र अब्दुल्लाह के साथ शपथ ग्रहण करने पहुंचे थे। इसके बाद वह सदन में बैठे नहीं कार्यवाही में हिस्सा लिए बिना ही वो लौट गए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बगल वाली सीट उनको आवंटित की गई थी, लेकिन इस सीट पर एक वो एक दिन भी नहीं बैठ पाए। इस बार उनके तंजनुमा बयान के तीर सदन में नहीं चल सके।
रामपुर के राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सपा नेता आजम खां के राजनीतिक जीवन में 1980 के बाद यह पहला मौका है जब वह किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। 1980 से लेकर 27 अक्तूबर 2022 की अवधि के दौरान वह किसी न किसी सदन के सदस्य जरूर रहे हैं। नफरती भाषण देने के मामले में कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के बाद आजम खां की विधायकी रद्द हो गई है। अब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं।
सपा के एक नेता ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम को 27 अक्टूबर को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता चली गयी। 2022 का चुनाव उन्होंने जेल से लड़ा था। इस बार वह अपना प्रचार भी नहीं कर सके लेकिन अपने रसूख के कारण चुनाव जीत गए।
विधानसभा में हर मुद्दे को पूरी संजीदगी के उठाने वाले आजम खां इस सदन में अपनी बेबाक राय नहीं रख पाए। विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कार्यवाही में भाग नहीं लिया था। बीच में उनकी सेहत भी कुछ खराब रही थी, इस वजह से वो सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाए।
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रसून पांडये बताते हैं कि आजम खां कई बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनके पास लम्बा अनुभव है। वो सदन में हर बात को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। लेकिन उनकी सदस्यता जाने के बाद उनकी तकरीरें और मंझे बयानों से सदन के लोग वंचित रहेंगे।
पांडेय ने बताया कि आजम अपनी तकरीरें और दलीलों के जरिये सत्ता पक्ष को निरुत्तर करने की क्षमता रखते थे। लेकिन सपा को इस बार उनकी कमी खलेगी। पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वो सपा का मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। मुरादाबाद मंडल सहित पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर उनका अच्छा प्रभाव माना जाता है। निकाय चुनाव में उनके अनुभव का लाभ पार्टी को नहीं मिल पायेगा।
गौरतलब हो कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) की कोर्ट ने 27 अक्तूबर को उनको तीन साल की सजा सुनाई। इसके बाद आजम खां की विधानसभा की सदस्यता सजा सुनाए जाने की तिथि से ही रद्द कर दी गई। अब आजम खां किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक वह फिलहाल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ऐसी स्थिति में 1980 के बाद यह पहला मौका है जब आजम खां किसी भी सदन के सदस्य नहीं है।
महाराष्ट्र
देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के विश्वास नागरे पाटिल के आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, कांग्रेस ने जांच की मांग की

कांग्रेस ने मुंबई एंटी-करप्शन ब्यूरो से नागपुर कमिश्नर बनाए गए विश्वास नागरे पाटिल के खिलाफ जांच की मांग की है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे ब्यूरो के फाउंडर डॉ. कृष्ण हेगड़ेवार का प्रवचन पढ़ रहे हैं और आरएसएस को देशभक्त संगठन बता रहे हैं। कांग्रेस ने ट्विटर और फेसबुक पर लिखा है कि एक आईपीएस ऑफिसर भारतीय संविधान की शपथ लेकर और सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने की जिम्मेदारी मानकर सर्विस में आता है। वह किसी धर्म, जाति, पार्टी या आइडियोलॉजी से अपनी पहचान नहीं रखता। वह सिर्फ संविधान से अपनी पहचान रखता है। हालांकि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्टेज और नांगरे पाटिल के संघ, हिंदुत्व और डॉ. हेडगेवार की तारीफ वाले भाषण को देखने के बाद, एक बुनियादी सवाल उठता है: क्या वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के तौर पर अपॉइंट कर रहे थे? या वह किसी खास आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? अब सवाल सिर्फ नांगरे पाटिल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सीधे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा है। इसलिए, चीफ मिनिस्टर/होम मिनिस्टर के तौर पर फडणवीस को महाराष्ट्र की जनता के सामने कुछ सवालों के साफ जवाब देने चाहिए। ऑल इंडिया सर्विसेज़ (कंडक्ट) रूल्स, 1968 के रूल 13(2) के मुताबिक, किसी IPS ऑफिसर को प्राइवेट मीडिया वीडियो या ऐसे ही किसी इवेंट में जाने के लिए सरकार से पहले परमिशन लेनी होती है। क्या विश्वास नांगरे पाटिल ने इस इवेंट में जाने के लिए महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट या राज्य सरकार से पहले परमिशन ली थी? अगर हाँ, तो किस रूल के तहत दी गई थी, क्या इसकी कॉपी पब्लिक की जाएगी? अगर परमिशन नहीं ली जाती है, तो क्या सरकार ऑल इंडिया सर्विसेज़ (कंडक्ट) रूल्स, 1968 के वायलेशन के लिए एक्शन लेगी? रूल 3(1) का वायलेशन? ऑल इंडिया सर्विसेज़ (कंडक्ट) रूल्स, 1968 में साफ-साफ लिखा है कि किसी ऑफिसर को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो उसके पोस्ट के हिसाब से ठीक न हो। एक आम नागरिक के लिए यह सही होगा कि वह किसी खास सोच वाले ऑर्गनाइज़ेशन के फोरम में जाए और उस सोच की पब्लिक में तारीफ करे। लेकिन क्या सर्विस में एक आईपीएस ऑफिसर के लिए यह सही है? एक पुलिस ऑफिसर कानून का रखवाला होता है, सोच का प्रोपेगेटर नहीं।
पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी या पॉलिटिकल लॉयल्टी?
नियम 3(1ए)(ii) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सेवा का प्रत्येक सदस्य राजनीतिक तटस्थता बनाए रखेगा। “पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी आईपीएस सर्विस की आत्मा है। तो सवाल यह है कि संघ के फोरम पर जाकर न्यूट्रैलिटी की आइडियोलॉजी की तारीफ़ की जाए या किसी खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रति पब्लिक लॉयल्टी दिखाई जाए? अगर कल कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे धार्मिक या पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन के फोरम पर जाकर उसी तरह उनकी तारीफ़ करने लगे, तो पब्लिक का एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा कैसे रहेगा? संविधान सबसे ऊपर है या संघ की आइडियोलॉजी?
रूल 3(2B)(ii) हर ऑफिसर को संविधान की सुप्रीमेसी से बांधता है। संविधान किसी एक धर्म, जाति या आइडियोलॉजी का नहीं है। यह सभी भारतीयों का है। तो क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर का किसी खास आइडियोलॉजी वाले ऑर्गनाइज़ेशन के फोरम पर जाकर पब्लिकली उसकी तारीफ़ करना कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूट्रैलिटी है? रूल 3(2B)(वीआई): “प्रभावित होने का शक” यह रूल किसी ऑफिसर को किसी ऐसे ऑर्गनाइज़ेशन या व्यक्ति से प्रभावित होने से रोकता है जो उसके ऑफिशियल कामों पर असर डाल सकता है।
आज, महाराष्ट्र के लाखों नागरिक पूछ रहे हैं कि अगर कोई ऑफिसर किसी प्लेटफॉर्म पर खुलेआम किसी खास आइडियोलॉजी वाले ऑर्गनाइज़ेशन की तारीफ़ करता है, तो कौन गारंटी देगा कि कल उसके फैसले उस आइडियोलॉजी से प्रभावित नहीं होंगे? यह सबसे गंभीर सवाल। रूल 5(1): कहता है,
“सर्विस का कोई भी सदस्य पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने वाले किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ा नहीं होगा।” “सर्विस का कोई भी ऑफिसर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने वाले किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ा नहीं होगा।” यह नियम सिर्फ़ मेंबरशिप तक ही सीमित नहीं है। “साथ” शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया है। तो क्या संघ के मंच पर जाकर खुलेआम उसकी तारीफ़ करना “साथ” नहीं माना जाएगा? आज सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है।
सवाल भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का है।
सवाल संविधान की सुप्रीमेसी का है।
सवाल खाकी वर्दी की गरिमा बनाए रखने का है। इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए, परमिट पब्लिक किए जाने चाहिए और सरकार को यह साफ़ करना चाहिए कि इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। क्योंकि संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति, संस्था या विचारधारा नहीं है। जब इस मामले पर आईपीएस ऑफिसर और नागपुर कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल से उनका स्टैंड जानने के लिए कॉन्टैक्ट किया गया, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इस वायरल वीडियो के बाद आईपीएस ऑफिसर्स में हलचल मच गई है क्योंकि ज़्यादातर आईपीएस ऑफिसर्स समय-समय पर किसी इवेंट का हिस्सा होते हैं, ऐसे में क्या इन आईपीएस ऑफिसर्स पर भी एक्शन लिया जाएगा?
राष्ट्रीय समाचार
1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, केंद्र सरकार ने बढ़ाई आवेदन फीस

नई दिल्ली, 26 जून: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में संशोधन करते हुए नई फीस संरचना लागू करने का निर्णय लिया है। संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी और ताज़ा पासपोर्ट, पुनः जारी (री-इश्यू), तत्काल (तत्काल) सेवा तथा खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के प्रतिस्थापन सहित विभिन्न श्रेणियों पर लागू होंगी।
नई व्यवस्था के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए 36 पृष्ठों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस बढ़ाकर ₹2,500 कर दी गई है। वहीं, इसी श्रेणी में तत्काल सेवा के लिए शुल्क ₹5,000 निर्धारित किया गया है। 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है।
सरकार द्वारा जारी संशोधित नियमों में नाबालिगों के पासपोर्ट, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के पुनः जारी होने तथा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जैसी संबंधित सेवाओं के शुल्क में भी बदलाव किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, वयस्कों के लिए पासपोर्ट की सामान्य वैधता 10 वर्ष रहेगी, जबकि नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। नई शुल्क व्यवस्था पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत लागू की जा रही है और 1 जुलाई 2026 या उसके बाद किए गए सभी आवेदनों पर प्रभावी होगी।
पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन जमा करने से पहले नवीनतम शुल्क और नियमों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
राष्ट्रीय समाचार
आंध्र प्रदेश में अलग-अलग सड़क हादसों में आठ की मौत, 15 घायल

आंध्र प्रदेश में तीन अलग-अलग सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई जबकि 15 घायल हुए हैं।
शुक्रवार तड़के पलनाडु जिले में एक मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल के एक खड़ी लॉरी से टकराने के बाद चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, नौ घायल हुए है।
यह हादसा माचेरला नगरवनम के पास हुआ जब एक वाहन सड़क किनारे खड़ी लॉरी से टकरा गई। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ अन्य घायल हो गए। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को माचेरला स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। बचाव कर्मियों को वाहन के क्षत-विक्षत मलबे से शवों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
ड्राइवर समेत कुल 13 लोग एमयूवी में सवार थे। सभी मृतक हैदराबाद के एक ही परिवार के थे। वे अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पामुरु जा रहे थे। मृतकों की पहचान कादिरी वेंकटेश्वरलू, कादिरी शारदा, पिडुगु शारदा और सत्यनारायण के रूप में हुई है।
मचेरला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या तेज गति के कारण दुर्घटना हुई या चालक को नींद आने की वजह से हुई।
अन्नामय्या जिले में एक अन्य दुर्घटना में, कार और ऑटो-रिक्शा की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के थे और एक उत्सव में शामिल होने के बाद ऑटो-रिक्शा से घर लौट रहे थे। मृतकों की पहचान मुबारक, महरीन बी और वाहिद के रूप में हुई है। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इसी बीच, गुरुवार देर रात अनंतपुर जिले में एक अन्य दुर्घटना में एक लॉरी चालक जिंदा जल गया। यह हादसा उरावकोंडा मंडल के बुडागावी के पास हुआ। ग्रेनाइट से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकराया और पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई।
हादसे में ट्रक चालक केबिन में फंस गया। वह जलकर मर गया, जबकि सफाईकर्मी भागने में सफल रहा।
इसके अलावा, हैदराबाद में एक मोटरसाइकिल और स्कूटी की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना कोंडापुर इलाके में एएमबी फ्लाईओवर पर हुई, जब स्कूटी गलत दिशा से आ रही थी। मृतकों की पहचान श्रीकांत और विठ्ठल के रूप में हुई है।
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