राजनीति
बिलकिस बानो के बलात्कारियों व राम रहीम को वापस भेजें जेल, दिल्ली महिला आयोग का प्रधानमंत्री को पत्र

दिल्ली महिला आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख बलात्कार के दोषियों की सजा में छूट और पैरोल को प्रतिबंधित करने के लिए मजबूत कानूनों और नीतियों की मांग की है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बिलकिस बानो और गुरमीत राम रहीम का जिक्र कर मांग की है कि बिलकिस के बलात्कारियों और गुरमीत राम रहीम को वापस जेल भेजा जाए।
इसके अलावा आयोग ने सिफारिश की है कि बिलकिस बानो के बलात्कारियों और गुरमीत राम रहीम की समय से पहले रिहाई के मामले को संबंधित राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाया जाए ताकि बलात्कारियों को उनकी पूरी जेल अवधि की सजा दी जा सके और गुरमीत राम रहीम की पैरोल रद्द किया जा सके।
आयोग ने गुरमीत राम रहीम की सभाओं में भाग लेने वाले हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की है।
स्वाति मालीवाल ने इन घटनाओं को बहुत बिचलित करने वाला करार दिया है और कहा है कि, देश में सजा में छूट, पैरोल और यहां तक कि फरलो के मामले में मौजूदा नियम और नीतियां बेहद कमजोर हैं और इनमे राजनेताओं और दोषियों द्वारा अपने फायदे के लिए आसानी से हेरफेर किया जा सकता है।
आयोग ने राजनेताओं और प्रभावशाली दोषियों द्वारा छूट, पैरोल और फरलो की नीतियों में हेराफेरी का मुद्दा उठाया है और इन कानूनों और नीतियों की समीक्षा के लिए सिफारिश की है।
आयोग ने सिफारिश की है कि बलात्कार, हत्या, तस्करी, तेजाब हमले और अन्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों के मामले में दोषियों की सजा में छूट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही, ऐसे जघन्य अपराधों में असाधारण परिस्थितियों में, दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों में, सख्त शर्तों के साथ और केवल कुछ दिनों के लिए ही सजा काट रहे दोषियों को ही पैरोल और फरलो दी जानी चाहिए!
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा, राजनेता अपनी वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए बलात्कारियों का इस्तेमाल करना जारी रखते हैं, खासकर जब चुनाव नजदीक हैं, जो कि गुजरात और हरियाणा दोनों में हो रहे है। यदि राजनीतिक रसूख का आनंद लेने वाले प्रभावशाली लोग महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में आजीवन कारावास की सजा काटकर अनुचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो न्याय से स्पष्ट रूप से इनकार किया जाता है और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के किसी भी कदम के कोई मायने नहीं रह जाते हैं।
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों में सजा काटने वाले दोषियों के लिए छूट, पैरोल और फरलो के संबंध में कड़े कानूनों और नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में दोषियों की सजा किसी भी हाल में कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बिलकिस बानो के बलात्कारियोंऔर गुरमीत राम रहीम को तुरंत वापस जेल में डाल देना चाहिए।
दरअसल हाल ही में हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष और एक महापौर और हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनकी ‘प्रवचन सभाओं’ में भाग लिया और उनके प्रति पूरी निष्ठा और समर्थन का वादा किया। वे हाथ जोड़कर उनकी सभाओं में कतारों में खड़े नजर आये और उनका आशीर्वाद लिया और दोषी के ‘काम’ की सराहना की।
महाराष्ट्र
मुंबई में 300 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के शिकार सुरक्षित, ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की अपील, डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों से 300 करोड़ रुपये सुरक्षित किए हैं। इन पीड़ितों ने धोखाधड़ी की 1930 शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिस पर पुलिस ने एनसीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और बैंक खाते से धनराशि का हस्तांतरण रोक दिया है। साइबर सेल हेल्पलाइन को 13,19,403 कॉल प्राप्त हुए जिनमें शेयर ट्रेडिंग, नौकरी धोखाधड़ी और अन्य योजनाओं का लालच देकर धोखाधड़ी की शिकायतें मिलीं। साइबर सेल ने जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक साइबर अपराधों में शामिल 11,063 मोबाइल फोन नंबरों को बंद और ब्लॉक कर दिया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देविन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम, डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर सेल ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है अगर कोई सीबीआई पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर डिजिटल और साइबर गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। फर्जी वेबसाइटों के जरिए शेयर ट्रेडिंग का लालच भी लाखों रुपये का दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लुभावने विज्ञापन देकर धोखाधड़ी की जाती है, इसलिए नागरिकों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।
महाराष्ट्र
मुंबई: ड्रग्स मामले में समीर शब्बीर शेख को 15 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना

drugs
मुंबई: मुंबई शहर में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में ड्रग तस्कर समीर शब्बीर शेख (32) को मुंबई बांद्रा यूनिट ने 12 मई 2022 को 110 ग्राम एमडी मेफेडोन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और अब अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 15 साल की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों सहित कुल 9 मामले दर्ज हैं।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, दो यात्री गिरफ्तार

मुंबई, 23 अगस्त। मुंबई कस्टम विभाग के एयरपोर्ट कमीश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है।
कस्टम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर शुक्रवार को की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। जब उनके सामान की जांच की गई तो अधिकारियों को उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।
जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स को बड़े ही चालाकी से यात्रियों के चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग के अंदर छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया था, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए थे। यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
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