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Wednesday,25-June-2025
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न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ ली

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को न्यायमूर्ति यू.यू. ललित को भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़, एस. अब्दुल नजीर, एम.आर. शाह, दिनेश माहेश्वरी, साथ ही शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीश और गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे।

इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने पूर्व सीजेआई रमना की सिफारिश के बाद न्यायमूर्ति ललित को शीर्ष पद पर नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की थी, जिन्होंने 26 अगस्त को पद छोड़ दिया था।

13 अगस्त 2014 को न्यायमूर्ति ललित को बार से सीधे शीर्ष अदालत में पदोन्नत किया गया था। इनसे पहले दिवंगत न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी को बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया था।

हालांकि, यू.यू. ललित का प्रधान न्यायाधीश के रूप में एक छोटा कार्यकाल होगा, क्योंकि वह 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे।

न्यायमूर्ति ललित को अप्रैल 2004 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। उन्हें 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के सभी मामलों में सीबीआई के लिए शीर्ष अदालत द्वारा विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1986 और 1992 के बीच दिवंगत अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के साथ भी काम किया।

जुलाई में एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस ललित ने टिप्पणी की थी कि अगर बच्चे रोज सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं, तो जज और वकील सुबह 9 बजे कोर्ट क्यों नहीं आ सकते। “मैंने हमेशा कहा है कि अगर हमारे बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं, तो हम 9 बजे कोर्ट क्यों नहीं आ सकते?”

न्यायमूर्ति ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अदालत की अवमानना के मामले में चार महीने के कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

वह उस पांच-जजों की बेंच का हिस्सा थे, जिसने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मुंबई में मस्जिद लाउडस्पीकर विवाद को लेकर मुस्लिम नेताओं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की

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मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने बुधवार को मुंबई में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती और कई प्रमुख मुस्लिम नेता और विधायक शामिल हुए, जिनमें नवाब मलिक, जीशान सिद्दीकी, अबू आज़मी, वारिस पठान, सना मलिक, जलाल उद्दीन और सिद्धार्थ कांबले शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर चिंता जताई कि पुलिस ने मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटाने में लापरवाही बरती है, जो कथित तौर पर एक पूर्व भाजपा सांसद द्वारा शुरू किए गए अभियान के दबाव में किया गया है। नेताओं ने तर्क दिया कि अज़ान का मुद्दा नया नहीं है और पीढ़ियों से शांतिपूर्ण तरीके से चला आ रहा है। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आज़मी ने कहा, “किसी सोमैया ने मुंबई में दबाव बनाया है। एक व्यक्ति की वजह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है।” उन्होंने कहा, “सभी पक्षों की बात सुनी गई और कमिश्नर और डीजीपी दोनों मौजूद थे।”

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि प्रतिनिधिमंडल में मुस्लिम विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। पठान ने कहा, “हमने पुलिस द्वारा मस्जिदों से जबरन लाउडस्पीकर हटाने और बिना उचित प्रक्रिया के नोटिस जारी करने का मुद्दा उठाया। इससे शहर में अनावश्यक तनाव पैदा हो रहा है।”

दक्षिण मुंबई के मुस्लिम संगठनों ने पहले पवार से मुलाकात की थी और अपनी चिंताएं बताई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मस्जिद समितियों को परेशान कर रही है, जबकि वे उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए 45 से 56 डेसिबल के बीच स्वीकार्य ध्वनि स्तर का पालन कर रहे हैं। संगठनों ने कहा, “लाउडस्पीकरों को पूरी तरह हटाने का कोई अदालती आदेश नहीं है।” उल्लंघन साबित होने पर ही कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसे नोटिस जारी करना या लाइसेंस रद्द करना। लेकिन इसके बजाय, पुलिस उचित सत्यापन के बिना सिस्टम को खत्म कर रही है, संगठनों ने मांग की।

कहा जाता है कि यह विवाद गोवंडी जैसे इलाकों में भाजपा नेता के दौरे के बाद और गहरा गया, जहां उन्होंने कथित तौर पर स्थानीय पुलिस पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने वाली मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया। मुस्लिम नेताओं ने सांप्रदायिक विद्वेष को रोकने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान की मांग की है और सरकार से राजनीतिक दबाव के बजाय कानूनी मापदंडों के आधार पर कानून प्रवर्तन को स्पष्ट निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।

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महाराष्ट्र

कांग्रेस नेता सुमित वर्तक और 4 अन्य के खिलाफ सीबीआई अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज

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मुंबई: कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने शुक्रवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यावरण विभाग के प्रदेश अध्यक्ष समीर वर्तक सहित चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिन पर कथित तौर पर 2 सितंबर, 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अधिकारी बनकर बिल्डर अनिल गुप्ता के बोरीवली आवास में जबरन घुसने और ‘छापे’ की सलाह देने का आरोप है।

बिल्डर के घर पर छापेमारी करने के आरोप में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता समेत चार लोगों पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने समीर वर्तक को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्डर के घर पर छापेमारी करने के आरोप में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता समेत चार लोगों पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पर्यावरण शाखा के प्रमुख वर्तक पर आरोप है कि उन्होंने शिकायत मिलने के बाद खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर तीन अज्ञात लोगों के साथ बिल्डर के घर पर छापेमारी की और उससे जबरन वसूली की कोशिश की। 51 वर्षीय गुप्ता, जो वसई स्थित एक कंस्ट्रक्शन फर्म के मालिक हैं और वसई-विरार इलाके में सक्रिय हैं, बोरीवली ईस्ट में कुशल हेरिटेज बिल्डिंग में रहते हैं।

हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अग्रवाल नगर, वसई ईस्ट में 41 अनधिकृत इमारतों के निर्माण से संबंधित भूमि हड़पने के मामले में उनके परिसर की तलाशी ली थी। अपनी पुलिस शिकायत में, गुप्ता ने कहा कि 2 सितंबर, 2024 को दो लोग उनके घर गए और खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए कहा कि वे वर्तक द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई शिकायत की जांच कर रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछताछ के लिए नीचे आने को कहा। जब गुप्ता ने इनकार कर दिया और शिकायत की एक प्रति मांगी, तो उन लोगों ने वर्तक को बुलाया, जो कथित तौर पर इमारत के बाहर इंतजार कर रहे थे। इसके तुरंत बाद, वर्तक और एक अन्य व्यक्ति जो सीबीआई अधिकारी होने का दावा करता था, वहां पहुंचे। गुप्ता ने आरोप लगाया कि चार लोगों के समूह ने उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी और मामले को निपटाने के लिए वित्तीय “समझौता” की मांग की। गुप्ता ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह किसी भी कानूनी जांच में सहयोग करेंगे। इसके बाद वे लोग यह चेतावनी देते हुए चले गए कि उन्हें सीबीआई कार्यालय में बुलाया जाएगा। गुप्ता ने दावे की पुष्टि के लिए दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय से संपर्क किया और उन्हें बताया गया कि वर्तक द्वारा ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। 19 नवंबर को सीबीआई ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखकर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इसके बाद गुप्ता ने आरोपियों की पहचान करने के लिए अपने आवास से औपचारिक शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के साथ कस्तूरबा मार्ग पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस ने भारतीय नया संघ (बीएनएस) की धारा 3(5) (सामान्य इरादा), 204 (सरकारी कर्मचारी का रूप धारण करके धोखाधड़ी), 205 (आधिकारिक प्रतीकों की धोखाधड़ी) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जीराज रानावरे ने कहा, “हमने प्रारंभिक जांच की और पुष्टि की कि ये लोग सीबीआई अधिकारी नहीं थे। हम वर्तक के साथ मौजूद तीन लोगों की पहचान की पुष्टि कर रहे हैं।” वर्तक ने आरोपों से इनकार किया है। मुझे मौके पर कुछ लोगों ने बुलाया जिन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। मैंने गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और सिर्फ सहयोग कर रहा था। ऐसा लगता है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है, मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं।

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राष्ट्रीय समाचार

सृजन घोटाले के तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, लंबे समय से थे जेल में बंद

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suprim court

नई दिल्ली, 24 जून। बिहार के बहुचर्चित और करीब 1 हजार करोड़ रुपए के सृजन घोटाले में शामिल तीन आरोपियों को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने रजनी प्रिया और दो अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है।

अदालत ने यह निर्णय इस आधार पर लिया कि आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं और अब तक ट्रायल की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि तीनों आरोपी सात दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हों और जमानत की शर्तें वहीं निर्धारित की जाएंगी। अदालत ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि ट्रायल में हो रही देरी के चलते न्यायालय को यह अंतरिम राहत देनी पड़ी है।

सृजन महिला सहयोग समिति नामक एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) पर आरोप है कि 2004 से 2014 के बीच सरकारी विभागों के खातों से धोखाधड़ी कर बड़ी मात्रा में सरकारी धन को अपने खातों में स्थानांतरित किया गया। यह घोटाला बिहार के भागलपुर जिले के सबौर ब्लॉक स्थित इस एनजीओ से जुड़ा है, जो महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य करता था।

जानकारी के अनुसार, यह घोटाला जिला प्रशासन के अधिकारियों, बैंक कर्मियों और एनजीओ के सदस्यों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया। आरोपी व्यक्तियों ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर आवंटित धन को हेराफेरी कर निजी खातों में जमा करवाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन आरोपियों को जमानत मिलने का रास्ता साफ हो गया है, बशर्ते वे ट्रायल कोर्ट की सभी शर्तों का पालन करें।

बता दें कि 10 अगस्त 2013 को सीबीआई ने रजनी प्रिया को गिरफ्तार किया थ। प्रिया 1,000 करोड़ रुपए के सृजन घोटाले के सिलसिले में फरार थीं। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पटना की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

बिहार सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने सृजन घोटाला की जांच अपने हाथ में ली थी। आरोप है कि एनजीओ के अधिकारियों ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके उक्त एनजीओ के खातों में सरकारी धन की हेराफेरी करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ साजिश रची थी।

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