अपराध
पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में भाजपा विधायक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत
शहर की एक अदालत ने मंगलवार को भाजपा विधायक राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राजा सिंह, जिन्हें मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया गया था, को उनके समर्थकों के प्रदर्शन और उनके विरोधियों के विरोध के कारण कड़ी सुरक्षा और उच्च तनाव के बीच नामपल्ली आपराधिक न्यायालय में पेश किया गया था।
एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे दो गुटों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
चौदहवें अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने राजा सिंह को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें चंचलगुडा केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है।
तेलंगाना विधानसभा के सदस्य को हैदराबाद में विभिन्न स्थानों पर मुसलमानों द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन के बाद सुबह उनके खिलाफ कड़ी और तत्काल कार्रवाई की मांग के बाद गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के खिलाफ दबीरपुरा थाने में मामला दर्ज किया है। उन पर धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया है।
इस बीच भाजपा ने मंगलवार को अपने तेलंगाना विधायक टी. राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में निलंबित कर दिया।
सिंह को लिखे पत्र में, भाजपा केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य सचिव ओम पाठक ने कहा, “आपने विभिन्न मामलों पर पार्टी की स्थिति के विपरीत विचार व्यक्त किए हैं, जो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के नियमों का उल्लंघन है।”
उन्होंने पत्र में लिखा, “मुझे आपको यह बताने के लिए निर्देशित किया गया है कि आगे की जांच के लिए, आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी से और आपकी जिम्मेदारियों/असाइनमेंट से निलंबित किया जाता है।”
पाठक ने आगे लिखा, “कृपया इस नोटिस की तारीख से 10 दिनों के भीतर कारण भी बताएं कि आपको पार्टी से क्यों न निकाला जाए?”
पाठक ने कहा, “आपका विस्तृत जवाब 2 सितंबर से पहले अधोहस्ताक्षरी (संबंधित व्यक्ति) के पास पहुंच जाना चाहिए।”
सोमवार रात पुलिस आयुक्त कार्यालय और विभिन्न थानों में बड़ी संख्या में मुसलमानों के जमा होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। प्रदर्शनकारियों ने राजा सिंह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया और उन्हें विभिन्न पुलिस थानों में स्थानांतरित कर दिया गया।
बहादुरपुरा, भवानी नगर, नामपल्ली, दबीरपुरा और अन्य क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के एक नेता ने भाजपा विधायक के खिलाफ दबीरपुरा थाने सहित विभिन्न थानों में शिकायत दर्ज कराई थी।
कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के शो को बाधित करने की धमकी देने के आरोप में राजा सिंह को पिछले शनिवार को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच कॉमेडियन का शो आयोजित किया गया।
भाजपा विधायक, जिन्होंने कॉमेडियन पर हिंदू देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया था, ने कल रात फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि यह फारूकी की कॉमेडी की तरह एक ‘कॉमेडी’ वीडियो था। बाद में वीडियो को हटा दिया गया।
पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी को कथित रूप से दोहराने वाले राजा सिंह ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने किसी भी समुदाय की भावनाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि यह फारूकी के खिलाफ बनाया गया एक कॉमेडी वीडियो है।
विरोध के बाद, पुलिस ने एहतियात के तौर पर हैदराबाद और राज्य के अन्य हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है और पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी है।
इस बीच चंद्रयानगुट्टा में एक नए फ्लाईओवर का उद्घाटन भी स्थगित कर दिया गया। नगर प्रशासन मंत्री के. टी. रामाराव फ्लाईओवर का उद्घाटन करने वाले थे।
राजा सिंह अन्य धर्मों के खिलाफ भड़काऊ भाषण और अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं।
जून में, सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए उन पर मामला दर्ज किया गया था।
उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवादास्पद विधायक के खिलाफ एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है, जिसने यूट्यूब पर विधायक के वीडियो का हवाला दिया था।
राजा सिंह ने राजस्थान के अजमेर में सूफी संत और उनकी दरगाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।
इससे पहले फरवरी में उन पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था।
हैदराबाद पुलिस ने भारत के चुनाव आयोग के निर्देश पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जब उन्होंने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भाजपा को वोट नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।
अपराध
असम राइफल्स और कस्टम विभाग ने त्रिपुरा में 25 लाख रुपए मूल्य का 501 किलोग्राम गांजा जब्त किया

असम राइफल्स ने कस्टम विभाग के समन्वय से त्रिपुरा के खोवाई जिले में लगभग 25 लाख रुपए मूल्य का 501 किलोग्राम गांजा जब्त किया है।
रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए असम राइफल्स ने कस्टम विभाग के सहयोग से गुरुवार शाम को त्रिपुरा के खोवाई जिले में एक अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 25 लाख रुपए मूल्य का 501 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया।
यह अभियान खुफिया जानकारी और निरंतर निगरानी के आधार पर चलाया गया था।
संयुक्त टीम ने पश्चिम सोनातला से संदिग्ध वाहन का पीछा शुरू किया। पीछा पश्चिम त्रिपुरा और खोवाई जिले की सीमा पर स्थित हेजामारा ब्लॉक से 18 किलोमीटर पहले बैखुंतपुर गांव में समाप्त हुआ।
हालांकि, अभियान के दौरान वाहन का चालक मौके से भागने में सफल रहा।
इस जब्ती के संबंध में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अवैध नशीले पदार्थों की बरामदगी पूर्वोत्तर में सक्रिय नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क को बाधित करने के लिए असम राइफल्स और सहयोगी एजेंसियों के निरंतर प्रयासों को उजागर करती है।
बरामद प्रतिबंधित सामग्री को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया है।
इस बीच, असम राइफल्स ने सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मिलकर 6 अक्टूबर को खोवाई जिले में लगभग 1.74 करोड़ रुपए मूल्य का 340 किलोग्राम गांजा जब्त किया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राज्य पुलिस, असम राइफल्स, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) और अन्य सुरक्षा बल संयुक्त अभियानों में राज्य के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर बांग्लादेश से सटे सेपाहिजाला जिले में अवैध गांजे की खेती को अक्सर नष्ट कर देते हैं।
एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, त्रिपुरा में उत्पादित सूखा गांजा स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल नहीं होता और बिहार और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में तस्करी करके भेजा जाता है, जहां इसकी ऊंची कीमत मिलती है।
परिवहन के दौरान, सूखे गांजे की खेप अक्सर ट्रकों, छोटे वाहनों और यहां तक कि यात्री ट्रेनों से भी जब्त की जाती है।
महिलाओं सहित निवासियों ने दावा किया है कि वे अपनी आजीविका के लिए पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में गांजे की खेती करते हैं।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई बार यह पाया गया है कि वन भूमि और अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से गांजे की खेती की जा रही है।
उन्होंने आगे कहा कि मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा मादक और मनोरोगी पदार्थों की खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद या सेवन करना अवैध है, और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और 20 साल तक की कैद हो सकती है।
अपराध
दिल्ली पुलिस ने मकोका के दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया, 30 लाख रुपए बरामद

ARREST
आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने नरेला पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत दर्ज एक मामले में दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही, पुलिस ने अपराध से हासिल हुई बताई जा रही 30 लाख रुपए की रकम और एक महिंद्रा थार गाड़ी भी बरामद की है।
पुलिस ने लामपुर इलाके में एक आरोपी द्वारा चलाए जा रहे जुए के अड्डे का भी भंडाफोड़ किया, जिससे 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई और जुआ अधिनियम के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया।
यह मामला उस एफआईआर से जुड़ा है, जो नरेला पुलिस स्टेशन में इलाके में सक्रिय एक संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज था। पुलिस के अनुसार, हालिया गिरफ्तारियों से पहले इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था।
नरेला पुलिस स्टेशन की एक विशेष टीम ने, पक्की खुफिया जानकारी के आधार पर और वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में काम करते हुए, फरार आरोपियों का पता लगाने के लगातार प्रयासों के बाद छापेमारी की।
गिरफ्तार लोगों की पहचान विनोद उर्फ खलीफा (39) और विकास उर्फ विक्की (43) के रूप में की गई है। दोनों दिल्ली के नरेला इलाके में बकनर के रहने वाले हैं।
पुलिस के अनुसार, विनोद पहले 10 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जबकि विकास के खिलाफ छह मामले दर्ज हैं।
जांच के दौरान, विनोद से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने लामपुर इलाके में कथित जुए के अड्डे पर छापेमारी की। मौके से दस लोगों को पकड़ा गया और जुआ अधिनियम के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया।
विनोद से मिली अतिरिक्त जानकारी के आधार पर, पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल में उसके घर पर भी छापेमारी की। ऑपरेशन के दौरान, उन्होंने अपराध से कमाई गई 30 लाख रुपए की नकदी बरामद की और एक महिंद्रा थार गाड़ी जब्त की।
पुलिस ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों से हासिल की गई अन्य संपत्तियों और एसेट्स की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
अपराध
पंजाब : अमृतसर में 10 किलो हेरोइन और 10 अवैध पिस्तौल के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले दो नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 10 किलो हेरोइन व 10 अवैध पिस्तौलें बरामद की हैं। यह जानकारी पंजाब पुलिस के महानिदेशक के सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर शुक्रवार को दो गई।
डीजीपी के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे तस्करों से जुड़े हैं और अवैध हथियार व नशीले पदार्थ हासिल करने में शामिल हैं। अमृतसर के थाना घरिंडा में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पूरे नेटवर्क का पता लगाने और इसके पीछे और आगे के कनेक्शन का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
पंजाब पुलिस लगातार इस तरह के गिरोहों पर कार्रवाई कर रही है। सीमा से सटे जिलों में पुलिस हथियारों और ड्रग्स के साथ आरोपी लगातार पकड़े जा रहे हैं।
डीजीपी ने गुरुवार को एक्स पोस्ट के जरिए बताया था, “गुरदासपुर पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से सात पिस्तौल (जिनमें एक ग्लॉक और छह .30 कैलिबर की पिस्तौलें शामिल हैं) और आठ मैगजीन बरामद की हैं।”
डीजीपी ने बताया, “शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों के दुबई में मौजूद एक व्यक्ति से ‘बैकवर्ड लिंकेज’ (पीछे के संपर्क) और अमेरिका में मौजूद एक व्यक्ति से ‘फॉरवर्ड लिंकेज’ (आगे के संपर्क) थे। माना जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने उन्हें अवैध हथियार इकट्ठा करने के निर्देश दिए थे। कलानौर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है।”
डीजीपी ने दोहराया कि नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों के नेटवर्क को खत्म करने तथा पंजाब को एक सुरक्षित और नशामुक्त राज्य बनाने के अपने संकल्प पर पंजाब पुलिस अडिग है।
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