अपराध
पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में भाजपा विधायक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत
शहर की एक अदालत ने मंगलवार को भाजपा विधायक राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राजा सिंह, जिन्हें मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया गया था, को उनके समर्थकों के प्रदर्शन और उनके विरोधियों के विरोध के कारण कड़ी सुरक्षा और उच्च तनाव के बीच नामपल्ली आपराधिक न्यायालय में पेश किया गया था।
एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे दो गुटों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
चौदहवें अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने राजा सिंह को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें चंचलगुडा केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है।
तेलंगाना विधानसभा के सदस्य को हैदराबाद में विभिन्न स्थानों पर मुसलमानों द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन के बाद सुबह उनके खिलाफ कड़ी और तत्काल कार्रवाई की मांग के बाद गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के खिलाफ दबीरपुरा थाने में मामला दर्ज किया है। उन पर धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया है।
इस बीच भाजपा ने मंगलवार को अपने तेलंगाना विधायक टी. राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में निलंबित कर दिया।
सिंह को लिखे पत्र में, भाजपा केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य सचिव ओम पाठक ने कहा, “आपने विभिन्न मामलों पर पार्टी की स्थिति के विपरीत विचार व्यक्त किए हैं, जो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के नियमों का उल्लंघन है।”
उन्होंने पत्र में लिखा, “मुझे आपको यह बताने के लिए निर्देशित किया गया है कि आगे की जांच के लिए, आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी से और आपकी जिम्मेदारियों/असाइनमेंट से निलंबित किया जाता है।”
पाठक ने आगे लिखा, “कृपया इस नोटिस की तारीख से 10 दिनों के भीतर कारण भी बताएं कि आपको पार्टी से क्यों न निकाला जाए?”
पाठक ने कहा, “आपका विस्तृत जवाब 2 सितंबर से पहले अधोहस्ताक्षरी (संबंधित व्यक्ति) के पास पहुंच जाना चाहिए।”
सोमवार रात पुलिस आयुक्त कार्यालय और विभिन्न थानों में बड़ी संख्या में मुसलमानों के जमा होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। प्रदर्शनकारियों ने राजा सिंह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया और उन्हें विभिन्न पुलिस थानों में स्थानांतरित कर दिया गया।
बहादुरपुरा, भवानी नगर, नामपल्ली, दबीरपुरा और अन्य क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के एक नेता ने भाजपा विधायक के खिलाफ दबीरपुरा थाने सहित विभिन्न थानों में शिकायत दर्ज कराई थी।
कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के शो को बाधित करने की धमकी देने के आरोप में राजा सिंह को पिछले शनिवार को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच कॉमेडियन का शो आयोजित किया गया।
भाजपा विधायक, जिन्होंने कॉमेडियन पर हिंदू देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया था, ने कल रात फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि यह फारूकी की कॉमेडी की तरह एक ‘कॉमेडी’ वीडियो था। बाद में वीडियो को हटा दिया गया।
पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी को कथित रूप से दोहराने वाले राजा सिंह ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने किसी भी समुदाय की भावनाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि यह फारूकी के खिलाफ बनाया गया एक कॉमेडी वीडियो है।
विरोध के बाद, पुलिस ने एहतियात के तौर पर हैदराबाद और राज्य के अन्य हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है और पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी है।
इस बीच चंद्रयानगुट्टा में एक नए फ्लाईओवर का उद्घाटन भी स्थगित कर दिया गया। नगर प्रशासन मंत्री के. टी. रामाराव फ्लाईओवर का उद्घाटन करने वाले थे।
राजा सिंह अन्य धर्मों के खिलाफ भड़काऊ भाषण और अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं।
जून में, सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए उन पर मामला दर्ज किया गया था।
उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवादास्पद विधायक के खिलाफ एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है, जिसने यूट्यूब पर विधायक के वीडियो का हवाला दिया था।
राजा सिंह ने राजस्थान के अजमेर में सूफी संत और उनकी दरगाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।
इससे पहले फरवरी में उन पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था।
हैदराबाद पुलिस ने भारत के चुनाव आयोग के निर्देश पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जब उन्होंने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भाजपा को वोट नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।
अपराध
एनआईए ने आतंकवादी शहजाद भट्टी से जुड़े टेरर-गैंगस्टर मामलों में पंजाब और हरियाणा में 18 जगहों पर ली तलाशी

नई दिल्ली, 9 जून: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी शहजाद भट्टी से जुड़े तीन टेरर-गैंगस्टर नेटवर्क मामलों के सिलसिले में पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर तलाशी ली।
एनआईए की टीमों ने दोनों राज्यों के नौ जिलों में 18 जगहों पर कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली और जरूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कई लोगों से पूछताछ की। उन्होंने कई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज भी जब्त किए, साथ ही उन लोगों की गतिविधियों, कम्युनिकेशन नेटवर्क और पैसों के लेन-देन से जुड़ी जानकारी भी हासिल की, जो इन तीन मामलों में एजेंसी की नजर में हैं।
तलाशी के दौरान इकट्ठा की गई सभी जानकारी और सबूतों को जांच-पड़ताल और फॉरेंसिक व टेक्निकल जांच के लिए भेजा गया है, ताकि सीमा पार की बड़ी साजिश का पता लगाया जा सके।
गैंगस्टर से आतंकवादी बने भट्टी द्वारा सीमा पार से चलाए जा रहे नेटवर्क के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए एनआईए की चल रही जांच के तहत, कुछ लोगों को आगे की पूछताछ के लिए जांच में शामिल होने का नोटिस जारी किया गया है। आज की तलाशी का मकसद भट्टी के साथियों और उन अन्य लोगों की पहचान करना था जो इन तीनों मामलों से जुड़ी आतंकवादी साजिश में शामिल थे।
एनआईए की अब तक की जांच में जालंधर, पंजाब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोजर संधू के घर पर मार्च 2025 में हुए ग्रेनेड हमले का कनेक्शन शहजाद भट्टी से जुड़ा पाया गया है। अप्रैल 2026 में एनआईए ने भट्टी को भगोड़ा घोषित करते हुए और मामले में एक अन्य आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
एनआईए को यह भी पता चला है कि भट्टी ने नवंबर 2025 में सिरसा, हरियाणा के महिला पुलिस स्टेशन में हुए धमाके और जनवरी 2026 में अंबाला, हरियाणा के बलदेव नगर पुलिस स्टेशन में हुए धमाके की भी साजिश रची थी। सिरसा मामले में एनआईए ने मई 2026 में भट्टी और पाकिस्तान में मौजूद एक और हैंडलर, सोहेल अहमद उर्फ सोहेल बलोच, समेत नौ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
बलदेव नगर पुलिस स्टेशन का मामला कार बम धमाके से जुड़ा है, जिसमें गिरफ्तार एक आरोपी भट्टी के संपर्क में पाया गया था। आतंकी हमलों से जुड़े सभी कनेक्शन का पता लगाने की एनआईए की जोरदार कोशिशों के तहत इन मामलों की जांच जारी है।
अपराध
कर्नाटक: ब्लैकमेल कर व्यापारी से 2.77 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप में यूथ कांग्रेस नेता और उसका साथी गिरफ्तार

मंगलुरु, 9 जून: कर्नाटक के मंगलुरु में जबरन वसूली का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक प्रमुख व्यापारी को ब्लैकमेल करने और लगभग दो साल में 2.77 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप में यूथ कांग्रेस के एक पदाधिकारी और उसके साथी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान मंगलुरु यूथ कांग्रेस के महासचिव निजाम और जितेश के तौर पर हुई है। आरोप है कि जितेश ने पहले व्यापारी को अपने जाल में फंसाया और बाद में उसकी अश्लील तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस ने बताया कि जितेश ने शुरू में 35 लाख की मांग की और वीडियो को पीड़ित की पत्नी को दिखाने की धमकी दी। अपनी बदनामी के डर से व्यापारी ने चेक के जरिए यह रकम दे दी।
जब पैसों की मांग जारी रही तो व्यापारी ने मदद के लिए निजाम से संपर्क किया, हालांकि पुलिस का आरोप है कि निजाम ने मदद करने के बजाय जितेश का साथ दिया और जबरन वसूली के इस रैकेट में शामिल हो गया।
इसके बाद दोनों ने आत्महत्या की एक झूठी कहानी रची। निजाम ने मई 2024 में व्यापारी को बताया कि जितेश ने आत्महत्या कर ली है और सुसाइड नोट में पीड़ित का नाम लिखा है। कहानी को सच साबित करने के लिए आरोपियों ने जितेश की मौत और अंतिम संस्कार की तस्वीरें दिखाईं और व्यापारी को आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी।
गिरफ्तारी और सामाजिक बदनामी के डर से व्यापारी पैसे देता रहा। पुलिस ने बताया कि 2024 से 2026 के बीच पीड़ित से कुल 2.77 करोड़ रुपए वसूले गए। यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब जून 2026 में व्यापारी ने जितेश को मंगलुरु में जिंदा देखा। जिस व्यक्ति को वह मरा हुआ समझ रहा था, उसे जिंदा देखकर वह हैरान रह गया और उसने उरवा पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने निजाम और जितेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की और जानकारी के लिए आगे की जांच चल रही है। इस बीच गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर मंगलुरु और पूरे कर्नाटक के कई राजनीतिक नेताओं के साथ निजाम की तस्वीरें वायरल हो गई हैं।
अपराध
तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता उगाही और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार

कोलकाता, 9 जून: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की राजारहाट-न्यूटाउन विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के दो बार विधायक रहे और बिधाननगर नगर निगम के पूर्व चेयरमैन सब्यसाची दत्ता को मंगलवार तड़के गिरफ्तार कर लिया गया है। दत्ता पर भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और अपने इलाके में लोगों को लगातार धमकाने के आरोप हैं।
सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में बिधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 31 के पार्षद सब्यसाची दत्ता ने कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित सॉल्ट लेक के एक व्यापारी की लिखित शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया। यह इलाका बिधाननगर सिटी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है।
पहले भी दत्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और गुंडागर्दी में शामिल होने की कई शिकायतें मिल चुकी थीं।
व्यापारी की शिकायत के बाद बिधाननगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन की टीम ने सोमवार आधी रात के बाद राजारहाट के रायगाची इलाके में दत्ता के घर पर छापा मारा। बाद में उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक, दत्ता को आज सुबह उनके घर पर लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया।
दत्ता 2011 से 2021 तक नॉर्थ 24 परगना जिले की राजारहाट-न्यूटाउन विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के दो बार विधायक रहे थे। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे।
2021 में दत्ता ने जिले की बिधाननगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के तीन बार के विधायक और पश्चिम बंगाल के पूर्व अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस ने हराया था।
दिलचस्प बात यह है कि बोस भी न्यायिक हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने पिछले महीने उन्हें राज्य में नगर पालिकाओं में नौकरी के बदले पैसे लेने के मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में दत्ता ने उसी जिले की बारासात विधानसभा सीट से टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़ा और हार गए।
बिधाननगर सिटी पुलिस के सूत्रों ने बताया कि दत्ता को पहले मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद उत्तर 24 परगना जिला अदालत में पेश किया जाएगा। सरकारी वकील उनकी न्यायिक हिरासत की मांग करेंगे।
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