अपराध
मध्य प्रदेश के नीमच में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या

मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक 65 वर्षीय दिव्यांग व्यक्ति की कथित तौर पर दूसरे समुदाय से होने के संदेह में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक एक बुजुर्ग व्यक्ति को बेरहमी से पीटता दिख रहा है।
आधार कार्ड नहीं दिखाने पर बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने कहा कि मृतक की पहचान रतलाम के सरसी गांव के भंवरलाल जैन के रूप में हुई है, जो गुरुवार को मनासा में मृत पाये गये।
पुलिस ने बताया कि भंवरलाल जैन 18 मई को अपने परिवार के साथ चित्तौड़गढ़ गये थे। बाद में वह लापता हो गये। शुक्रवार को नीमच जिले के मनासा में उनका शव मिला। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
मनासा पुलिस स्टेशन के एसएचओ के.एल. डांगी ने कहा, “गुरुवार को हमें पीड़ित का शव मिला। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें जारी होने के बाद, रतलाम के उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी पहचान भंवरलाल जैन के रूप में की।”
वीडियो में मनासा के बीजेपी पार्षद के पति दिनेश कुशवाहा कथित तौर पर जैन से आधार कार्ड की मांग करते हुए पिटाई कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या वह मुस्लिम हैं।
शनिवार को आईपीसी की धारा 304 (लापरवाही से मौत) और 302 (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। नीमच के एसपी सूरज वर्मा ने बताया कि मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी दिनेश कुशवाहा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
खासकर, नीमच में पिछले रविवार को पुरानी कचेरी इलाके में एक मुस्लिम मंदिर के पास हिंदू कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित करने का प्रयास करने के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। जिसके बाद जिला प्रशासन ने मंगलवार को मूर्ति को जब्त कर लिया था।
इस घटना के बाद सियासी उठापटक भी तेज हो गई। जिले में एक के बाद एक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया।
कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, “ये मध्य प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? सिवनी में आदिवासियों की पीट-पीटकर हत्या, गुना, महू, मंडला की घटनाएं और अब प्रदेश के नीमच जिले के मनासा में एक बुजुर्ग व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या, जिनका नाम भंवरलाल जैन बताया जा रहा है।”
अपराध
दिल्ली: शाहदरा पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई, अवैध शराब जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 9 सितंबर। शाहदरा जिला पुलिस की एएसबी सेल ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5840 क्वार्टर अवैध देसी शराब और एक कार को जब्त करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह पूरी कार्रवाई आगामी त्यौहारी सीजन में कानून व्यवस्था को सुचारू रखने और संगठित अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से की गई।
दरअसल, 6-7 सितंबर की रात शाहदरा एएसबी सेल को सूचना मिली थी कि आनंद विहार इलाके के सूरजमल विहार अथॉरिटी के पास अवैध शराब की खेप लाई जा रही है। सूचना के बाद एसआई अजय तोमर, शाहदरा एएसबी सेल के इंचार्ज के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। इस कार्रवाई की देखरेख एसीपी ऑपरेशन मोहिंदर सिंह ने की, जबकि शाहदरा डीसीपी ने इसकी निगरानी की। टीम में एएसआई राजकुमार, हेड कांस्टेबल सचिन, नवदीप, कुमार दिव्य वत्स, रोहित, सोनू, मनीष और कांस्टेबल सौरव शामिल थे।
इसी दौरान आबकारी विभाग की टीम भी वाहन को ट्रैक कर रही थी। आबकारी इंस्पेक्टर इंदरपाल, हेड कांस्टेबल अमृत और महिला हेड कांस्टेबल नीलम मौके पर पहुंचे और संयुक्त प्रयासों से पुलिस ने आरोपी कमल (26), निवासी जेलोर वाला बाग, अशोक विहार, दिल्ली को पकड़ लिया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब और वाहन बरामद किया गया। इस संबंध में आनंद विहार थाने में एफआईआर संख्या 407/25 दर्ज की गई है।
पूछताछ में कमल ने कबूल किया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला है और पेशे से ड्राइवर है। बेरोजगारी के चलते वह करीब 2-3 महीने पहले वजीरपुर में जॉनी और किशन उर्फ सुदामा से मिला था। उन्होंने उसे 20 हजार मासिक वेतन पर अवैध शराब सप्लाई करने का काम दिया। जॉनी हरियाणा से शराब लाता था और कमल व किशन उर्फ सुदामा के जरिए दिल्ली में सप्लाई कराता था।
पुलिस ने आगे की जांच में किशन कुमार उर्फ सुदामा (24), निवासी बुराड़ी और मूल निवासी मुंगेर, बिहार को भी गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने बताया कि 6 सितम्बर को जॉनी ने 122 कार्टन शराब कुंडली में भेजी थी, जिसे टाटा ऐस में डालकर दिल्ली लाया गया। इस खेप में से 6 कार्टन राजीव उर्फ़ मोनू को शक्ति नगर की गुड़ मंडी में पहुंचाई गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने राजीव उर्फ मोनू (38), निवासी शक्ति नगर, दिल्ली को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से 40 क्वार्टर ‘रेस 7 – फॉर सेल इन हरियाणा ओनली’ शराब बरामद हुई।
छापेमारी के दौरान कुल 5,000 क्वार्टर (100 पेटी) देशी शराब ‘संतरा’, 440 क्वार्टर (8 पेटी) ‘रेस-7’, 400 क्वार्टर (8 पेटी) ‘नाइट ब्लू’ और सप्लाई के लिए उपयोग की जाने वाली कार बरामद की गई।
आरोपी कमल 10वीं तक पढ़ा है और लेबर का काम करता था, लेकिन आसान पैसे कमाने के लालच में शराब तस्करी में शामिल हो गया। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं, किशन कुमार उर्फ सुदामा पहले भी दो बार आबकारी अधिनियम के तहत पकड़ा जा चुका है। राजीव उर्फ मोनू के खिलाफ पहले से तीन केस दर्ज हैं।
पुलिस ने बताया कि इस मामले का मास्टरमाइंड जॉनी फिलहाल फरार है। हरियाणा के सोनीपत जिले के असावरपुर स्थित उसके घर पर छापा मारा गया, लेकिन वह वहां नहीं मिला। उसकी तलाश और बाकी खेप की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। शाहदरा पुलिस ने कहा कि त्योहारों से पहले अवैध शराब और संगठित अपराधों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा बनी रहे।
अपराध
मुंबई में फर्जी विधायक का पर्दाफाश: शासकीय सुविधा लेने का आरोप, केस दर्ज

मुंबई, 9 सितंबर। मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति अपनी निजी गाड़ियों पर विधानसभा सदस्य और महाराष्ट्र शासन का स्टिकर लगाकर न केवल नकली विधायक बनकर घूम रहा था, बल्कि टोल छूट समेत कई सरकारी सुविधाओं का अनुचित लाभ भी ले रहा था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
शिकायत मिलने के बाद वडाला टीटी पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान मानव व्यंकटेश मुन्नास्वामी के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में सेवानिवृत्त कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराव गंगाराम सुलम (59) ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता में बताया कि आरोपी ने अपनी निजी कारों पर हरे रंग का गोल ‘विधानसभा सदस्य’ लोगो लगाया था, जिसके बीच में भारत सरकार का अशोक स्तंभ भी बना हुआ था। इतना ही नहीं, उसने अपनी गाड़ियों पर ‘महाराष्ट्र शासन’ लिखी विशेष नामपट्टी भी लगाई हुई थी, जो केवल अधिकृत सरकारी वाहनों को ही दी जाती है।
शिकायतकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि मानव व्यंकटेश किसी भी प्रकार का जनप्रतिनिधि नहीं है, न ही वह किसी शासकीय पद पर है। बावजूद इसके, वह जनता और प्रशासन के बीच खुद को लोकप्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत करता है। यह कदम न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि शासकीय पदों और अधिकारों का दुरुपयोग कर सरकारी तंत्र को गुमराह करने की साजिश भी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने इस फर्जीवाड़े का इस्तेमाल टोल छूट और अन्य शासकीय सुविधाएं हासिल करने के लिए किया।
वडाला टीटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शासकीय प्रतीक अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाया जा रहा है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।
अपराध
मुंबई: कांदिवली में 65 वर्षीय व्यक्ति की मारपीट से मौत के बाद संपत्ति विवाद में दो गिरफ्तार

कांदिवली पुलिस ने 65 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अवधेश चौहान और संजय चौहान के रूप में हुई है। कथित तौर पर, उन्होंने 4 सितंबर को मृतक रामलखन यादव के घर में जबरन घुसकर संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया और उनके साथ मारपीट की। इलाज के दौरान, यादव ने 6 सितंबर को कांदिवली पश्चिम स्थित शताब्दी अस्पताल में दम तोड़ दिया।
पुलिस के अनुसार, 4 सितंबर को, आरोपी कांदिवली पश्चिम के लालजीपाड़ा स्थित यादव के घर में जबरन घुस आए और दावा किया कि यह घर उनका है, और यादव और उनके परिवार के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने उन पर लाठियों, बांस, स्टंप और पत्थरों से हमला किया, जिससे यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके परिवार वाले उन्हें शताब्दी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी। अगले दिन, उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की और शाम लगभग 5:30 बजे उन्हें वापस शताब्दी अस्पताल ले जाया गया। आईसीयू में इलाज के दौरान, डॉक्टरों ने शाम लगभग 7:45 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यादव तीन भाई थे और उनके बीच लंबे समय से संपत्ति का विवाद चल रहा था। कथित तौर पर, दीपक चव्हाण नाम के एक भाई ने रामलखन समेत अपने तीन अन्य भाइयों को बताए बिना ही घर बेच दिया था। 4 सितंबर को, चव्हाण परिवार अपने 10-15 साथियों के साथ यादव के घर पहुँचा और दावा किया कि यह संपत्ति उनकी है। इस विवाद के बाद यादव और उनके परिवार पर हिंसक हमला हुआ। आखिरकार, इस हमले में यादव की मौत हो गई।
शुरुआत में, कांदिवली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यादव की मौत के बाद, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) (हत्या) भी जोड़ दी। अदालत ने आरोपी को 12 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आरोपी जोगेश्वरी में रहते हैं।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र2 months ago
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
न्याय1 year ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार7 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा