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Saturday,05-July-2025
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महाराष्ट्र

मनसे प्रमुख राज ठाकरे औरंगाबाद के लिए हुए रवाना, रविवार को होनी है रैली, इन 16 शर्तों का करना होगा पालन

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मनसे प्रमुख राज ठाकरे पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं..जानकारी के मुताबिक पुणे में शान्ति पाठ करने के बाद राज ठाकरे औरंगाबाद के लिए रवाना हुए और रास्ते में संभाजी महाराज की समाधि पर जाकर श्रध्दासुमन अर्पित किया…राज ठाकरे रविवार को औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं..जिसे कामयाब बनाने की तैयारी में मनसे बड़े स्तर पर जुट गई है..राज ठाकरे के काफिले के साथ बड़ी संख्या में मनसे कार्यकर्ताओं का काफिला भी औरंगाबाद जा रहा है..

संभाजी महाराज की समाधि पर श्रध्दासुमन अर्पित करते हुए राज ठाकरे

औरंगाबाद में होनी वाली इस रैली पर जहां सभी की नजरें हैं,वहीं सरकार ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं..रविवार को होने वाली इस रैली की बात की जाए तो राज्य सरकार ने 16 शर्तों के साथ मनसे को इस रैली की अनुमति दी है…

  1. ये सभा 1 मई 2022 को शाम 4.30 से रात 9.45 बजे तक ही आयोजित हो, साथ ही सभा की जगह और समय में कोई बदलाव ना हो
  2. सभा में आने वाले और जाने वाले लोगों को अनुशासन का पालन करना चाहिए. सभा से वापस जाते वक्त किसी भी तरह की नारेबाजी ना की जाए.
  3. आने वाली सभी गाड़ियों को पुलिस द्धारा सुझाए गए मार्ग का ही इस्तेमाल करना होगा. कोई भी मार्ग ना बदले. मर्यादा में ही गाड़ी चलाएं. जहां गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है वहीं गाड़ियां पार्क करें.
  4. कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह के शस्त्र, तलवार, विस्फोटक पदार्थ ना रखें या फिर उसका प्रदर्शन ना करें, आर्म्स एक्ट को भंग ना करें.
  5. शर्त क्रमांक 2,3,4 आने वाले लोगों की बताने की जिम्मेदारी आयोजकों की है.
  6. इस कार्यक्रम के लिए स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जाए. उनके नाम, मोबाइल नम्बर और औरंगाबाद शहर के बाहर से आने वाले लोगों की संख्या, हर विभाग से कितने लोग आनेवाले हैं, उनके आनेजाने वाले मार्ग की जानकारी एक दिन पहले सिटी चौक पुलिस निरीक्षक को दी जाए.
  7. बैठने की व्यवस्था 15000 लोगों की है, तो उससे ज्यादा लोगों को आमंत्रित ना करें. अगर क्षमता से ज्यादा लोग आए तो वहां पर धक्का मुक्की या फिर भगदड़ जैसी कुछ घटनाएं हुई तो उसके लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.
  8. व्यवस्था बनी रहे इसलिए पुलिस निर्देश दे उस जगह मजबूत बैरिकेड्स लगाए जाएं. सुरक्षा के कारण से सभा में आने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग का अधिकार पुलिस को है, इसमें कोई बाधा ना हो, इसका ख्याल रखा जाये.
  9. किसी भी वंश, जाति, भाषा, वर्ण, प्रदेश, जन्मस्थान, धर्म आदि को लेकर किसी भी व्यक्ति और व्यक्ति समूह का अपमान ना हो. विरोध में या उकसाने का कृत्य या नारेबाजी न हो इसका सख्ती से आयोजक पालन करें.
  10. सभा के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर की आवाज आवाज सुप्रीम कोर्ट से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक हो. इसका उल्लंघन होने पर पर्यावरण कानून के तहत 5 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है.
  11. कार्यक्रम के दौरान किसी भी जरुरी सेवा जैसे सिटी बस सेवा, एम्बुलेंस, अस्पताल, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, यातायात में रुकावट न हो इसका ख्याल रखें.
  12. ट्रैफिक नियमन के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियमन 1951 धारा 36 के तहत निकली हुई अधिसूचना सभी आयोजक, वक्ता, और सभा में आने वाले लोगों पर लागू होगी. 
  13. सभी महिला पुरुषों के लिए अलग अलग आसन व्यवस्था, पीने का पानी और टॉयलेट की स्वतंत्र व्यवस्था हो.
  14. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बैरिकेड्स, पंडाल, लाउडस्पीकर ठीक होना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई दिक्कत हो तो जेनरेटर की सुविधा पहले से ही उपलब्ध की जाए.
  15. यह कार्यक्रम ठीक तरीके से होने के लिए दी गई शर्तो का उल्लंघन होने पर सभी आयोजक, वक्ता पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी..
  16. ये नोटिस कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश की जाएगी.

उधर राज ठाकरे की सभा रद्द करने और उनकी सभा का लाइव टेलीकास्ट न करने के लिए रिपब्लिक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जयकिसान कांबले ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसपर सुनावाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना लगाया है…

आपको बता दें कि राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में फिर से तब चर्चा में आ गए, जब उन्होंने राज्य की तमाम मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम दे दिया.. कुछ दिनों पहले एक बयान देकर उन्होंने तमाम मस्जिदों को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि आगामी 3 मई तक सभी लाउडस्पीकर हटा लिया जाएं, वरना मस्जिदों के बाहर मनसे कार्यकर्ता लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे… राज ठाकरे की इस चेतावनी के बाद महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद भी अपने चरम पर पहुंच गया है…

महाराष्ट्र

मराठी-हिंदी विवाद पर तनाव के बाद शशिल कोडियेरी की माफी

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महाराष्ट्र: मुंबई मराठी-हिंदी विवाद के संदर्भ में, शिशिल कोडिया ने अपने विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट को गलत तरीके से पेश किया गया। मैं मराठी के खिलाफ नहीं हूं। मैं पिछले 30 वर्षों से मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहा हूं। मैं राज ठाकरे का प्रशंसक हूं। मैं राज ठाकरे के ट्वीट पर लगातार सकारात्मक टिप्पणी करता हूं। मैंने अपनी भावनाओं में ट्वीट किया और मुझसे गलती हो गई। यह तनावपूर्ण और तनावपूर्ण माहौल समाप्त होना चाहिए। हमें मराठी को स्वीकार करने के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मराठी के लिए इस गलती के लिए मुझे माफ करें। इससे पहले शिशिल कोडिया ने मराठी को लेकर एक विवादित बयान दिया था और मराठी बोलने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर मनसे कार्यकर्ताओं ने शिशिल की कंपनी वीवर्क पर हमला और पथराव किया था। जिसके बाद अब शिशिल ने एक्स से माफी मांगी है

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महाराष्ट्र

‘अगर गुजरात में अनिवार्य नहीं है तो महाराष्ट्र में क्यों?’ सुप्रिया सुले ने हिंदी लागू करने के विवाद पर केंद्र से सवाल किया

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मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में अनिवार्य त्रिभाषा फार्मूले के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की और सवाल किया कि जब गुजरात, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्यों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहां इसे क्यों लागू किया गया है, विशेष रूप से पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने के संबंध में।

मिडिया कार्यालय की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें विदेश में भारत के लिए उनका हालिया प्रतिनिधित्व भी शामिल था। सुले ने वैश्विक संघर्षों के बीच विदेशी संबंधों में संलग्न होने पर राष्ट्र, राज्य, पार्टी और परिवार को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश में भारतीय समुदाय ने अपनी चर्चाओं के दौरान महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों के प्रति गहरी प्रशंसा दिखाई।

महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में चिंताओं को संबोधित करते हुए, सुले ने कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य बनाने के फैसले की आलोचना की, और सुझाव दिया कि यह सरकार द्वारा रणनीतिक कदम के बजाय पीछे हटने का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने शिक्षकों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला, और तर्क दिया कि शिक्षा नीतियाँ राजनीतिक प्रेरणाओं के बजाय विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित होनी चाहिए।

सुले ने बच्चों पर तीन भाषाएँ थोपने के सरकार के औचित्य पर सवाल उठाया, जबकि साथ ही उनका काम का बोझ कम करने का दावा किया। उन्होंने परियोजनाओं में पर्याप्त धन निवेश करने की विडंबना की ओर भी इशारा किया, जबकि स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने में विफल रहे। उन्होंने हिंदी को लागू करने के केंद्र सरकार के आदेश की आलोचना की, और इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाया, जबकि इसी तरह के क्षेत्र इसका पालन नहीं करते हैं।

इसके अलावा, सुले ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर भी बात की और इस बात पर चिंता जताई कि लोकतांत्रिक समाज में असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से निपटने के लिए एनआईए जैसी मौजूदा संस्थाएँ ही काफी हैं और सरकार को ऐसे कानूनों को लागू करने के बजाय कुपोषण की दर में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

अंत में, उन्होंने मराठी भाषा के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच एकता पर अपनी सहमति व्यक्त की, और कहा कि उनके बीच मेल-मिलाप मराठी समुदाय के लिए खुशी लेकर आया है और महाराष्ट्र की जड़ों से एक मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले एनएससीआई डोम वर्ली में आयोजित विजय रैली में मौजूद थीं, जिसमें राज्य सरकार के हिंदी लागू करने के फैसले को पलटने और ठाकरे बंधुओं, एमएनएस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख राज और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक संघर्ष के कारण 20 साल के अलगाव के बाद फिर से मिलने का जश्न मनाया गया।

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महाराष्ट्र

मुंबई: एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ यास्मीन वानखेड़े के मामले में रिपोर्ट दाखिल न करने पर बांद्रा कोर्ट ने अंबोली पुलिस को फटकार लगाई

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मुंबई: बांद्रा स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को अंबोली पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया क्योंकि वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन द्वारा वरिष्ठ एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ उनका पीछा करने और बदनाम करने की शिकायत पर जांच रिपोर्ट पेश करने में विफल रही।

यास्मीन, जो एक वकील भी हैं, ने सबसे पहले 2021 में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में इसे बोरीवली के मजिस्ट्रेट कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया, जो एक एमपी-एमएलए कोर्ट था। जब बांद्रा की एक अदालत को भी एमपी-एमएलए कोर्ट के रूप में नामित किया गया, तो अधिकार क्षेत्र के आधार पर मामले को स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के कारण सालों तक शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई।

जनवरी में ही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को मलिक के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पुलिस को 15 फरवरी तक जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हालांकि, आज तक रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

आरोप है कि मलिक ने बदला लेने के लिए यास्मीन की तस्वीरें पोस्ट कीं और उन्हें ‘लेडी डॉन’ कहा। पीछा करने के लिए कार्रवाई की मांग करते हुए, उसने दावा किया कि उसकी तस्वीरों को विभिन्न प्लेटफार्मों से अवैध रूप से प्राप्त किया गया और कथित अपमानजनक टिप्पणियों के साथ प्रसारित किया गया।

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