राजनीति
अभद्र भाषा के मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी बरी

हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को कथित अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में बरी कर दिया। सांसदों और विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों के ट्रायल के लिए गठित विशेष सत्र कोर्ट ने 2013 में निर्मल और निजामाबाद में उनके खिलाफ दर्ज दोनों मामलों में ओवैसी को बरी कर दिया।
अदालत को अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अभद्र भाषा का कोई सबूत नहीं मिला, जो तेलंगाना विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता हैं।
एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन को जब जज ने फैसला सुनाया, तो वह कोर्ट में मौजूद थे।
अकबरुद्दीन के खिलाफ 8 और 22 दिसंबर, 2012 को निर्मल और निजामाबाद में उनके कथित नफरत भरे भाषणों के संबंध में आदिलाबाद और निजामाबाद जिलों के दो पुलिस स्टेशनों में दो मामले दर्ज किए गए थे।
सोशल नेटवकिर्ंग साइट्स पर उनके भाषण वायरल होने के बाद एमआईएम नेता को 7 जनवरी 2013 को गिरफ्तार किया गया था।
उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
40 दिन जेल में बिताने के बाद अदालत से जमानत मिलने के बाद वह रिहा हो गये।
महाराष्ट्र
मालेगांव बम धमाका एक इस्लामी आतंकवादी है और रहेगा… महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज़हरीला हमला, भागवत को फंसाने की साज़िश का पर्दाफ़ाश

मुंबई: मुंबई मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने और इस मामले में उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश का बचाव करते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अदालत ने इस तथ्य पर मुहर लगा दी है कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं है और गैर-हिंदू कार्यकर्ताओं को सत्तारूढ़ यूपीए सरकार के इशारे पर एटीएस द्वारा फंसाया गया था ताकि इस्लामी आतंकवाद की अवधारणा को खत्म किया जा सके और इससे ध्यान हटाकर हिंदू आतंकवादियों और भगवा आतंकवादियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि इस्लामी आतंकवाद है और रहेगा। इस्लामी आतंकवाद बढ़ रहा था और 9/11 के हमलों के बाद, भगवा आतंकवाद का एजेंडा सार्वजनिक किया गया ताकि कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक को बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवाद की साजिश अब उजागर हो गई है और परत दर परत पर्दा उठ रहा है। उन्होंने कहा कि मालेगांव बम विस्फोटों में निर्दोष लोगों को फंसाया गया था और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। फडणवीस ने इस मामले में कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने हिंदुओं को माफी मांगने की सलाह दी है।
महाराष्ट्र
मुंबई मालेगांव बम विस्फोट: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने का आदेश, पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर का सनसनीखेज सारांश

मुंबई 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में बम धमाका हुआ था, जिसमें 17 साल बाद एक विशेष एनआईए अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस फैसले के बाद एक पूर्व एटीएस अधिकारी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पूर्व अधिकारी ने खुलासा किया है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश मिले थे। इस पूर्व एटीएस पुलिस अधिकारी के दावे के मुताबिक, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था। सेवानिवृत्त और इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने कहा, भगवा आतंकवाद का सिद्धांत गलत था, मुझे मोहन भागवत को फंसाने का आदेश दिया गया था। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था ताकि इस विस्फोट को “भगवा आतंकवाद” साबित किया जा सके।
महबूब मुजावर ने किए बड़े खुलासे पूर्व पुलिस अधिकारी महबूब मुजावर ने कहा, “मुझे इस मामले में ‘भगवा आतंकवाद’ साबित करने के लिए शामिल किया गया था। मुझे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने के सीधे निर्देश दिए गए थे और यह आदेश तत्कालीन मालेगांव विस्फोट के मुख्य जाँच अधिकारी परमबीर सिंह और उनके वरिष्ठों ने दिया था।” उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार और एजेंसियों का उद्देश्य इस मामले में अन्य लोगों को फंसाना और मोहन भागवत को फंसाना था। भगवा आतंकवाद की पूरी अवधारणा ही गलत थी।
ज़िंदा लोगों को मृत बताकर उनके नाम चार्जशीट में शामिल कर दिए गए। मुजावर ने यह भी दावा किया कि मारे गए आरोपियों संदीप डांगे और रामजी कलसांगरा को जानबूझकर चार्जशीट में ज़िंदा दिखाया गया। हालाँकि वे मर चुके थे, फिर भी मुझे उनका पता लगाने का आदेश दिया गया। जब मैंने इन बातों पर आपत्ति जताई और किसी भी गलत काम से इनकार किया, तो मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर दिए गए। महबूब मुजावर ने कहा कि झूठे मामले दर्ज किए गए लेकिन मैं निर्दोष साबित हुआ। इतना ही नहीं, मुजावर ने पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर भी निशाना साधा। “क्या वाकई हिंदू आतंकवाद जैसी कोई विचारधारा थी?”
मुजावर ने बरी होने पर क्या कहा? मालेगांव बम विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को कल बरी कर दिया गया। मुजावर ने कहा कि मुझे खुशी है कि सभी निर्दोष बरी हो गए हैं और मैंने भी इसमें एक छोटी सी भूमिका निभाई है। मामले में कल अदालत का फैसला आने के बाद, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर मुजावर ने कुछ अहम खुलासे किए। उन्होंने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी 7 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले ने एटीएस द्वारा किए गए “फर्जी काम” को निष्प्रभावी कर दिया है। दरअसल, मालेगांव विस्फोट मामले की जांच पहले एटीएस के पास थी, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को इस मामले की जांच के आदेश दिए गए थे।
एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम लेते हुए, मुजावर ने आगे कहा कि इस फैसले ने एक फर्जी अधिकारी द्वारा की गई फर्जी जांच का पर्दाफाश किया है। मुजावर ने कहा कि वह 29 सितंबर, 2008 को हुए मालेगांव विस्फोट की जांच करने वाली एटीएस टीम का हिस्सा थे, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा घायल हुए थे। उन्होंने यह भी कहा कि वह यह नहीं बता सकते कि उस समय एटीएस ने क्या और क्यों जांच की थी। लेकिन, मेरे पास राम कलसांगरा, संदीप डांगे, दिलीप पाटीदार और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसी हस्तियों के बारे में दिए गए कुछ गुप्त आदेश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये सभी आदेश ऐसे नहीं थे कि कोई उनका पालन करे।
पड़ोसी ने कहा कि उसने भी इन आदेशों का पालन नहीं किया क्योंकि ये (आदेश) “भयानक” थे और वह इन आदेशों के परिणामों को जानता था। मोहन भागवत जैसी शख्सियत को पकड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि मैंने आदेशों का पालन नहीं किया, इसीलिए मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और इस वजह से मेरा 40 साल का करियर बर्बाद हो गया।
राष्ट्रीय समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न विरोधी कानून के दायरे में लाने की याचिका खारिज की

suprim court
नई दिल्ली, 1 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न विरोधी कानून के दायरे में लाने की मांग की गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा, “यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? यह एक नीतिगत मामला है।”
वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि वे नया कानून बनाने की मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि केवल यह चाहती हैं कि यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, जिसे ‘पॉश एक्ट’ के नाम से जाना जाता है, की व्याख्या ऐसी हो कि राजनीतिक दल भी इसके दायरे में आएं।
उन्होंने कहा कि केरल हाई कोर्ट के एक फैसले में स्पष्ट किया गया है कि किसी राजनीतिक दल को ‘पॉश’ अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति बनाने की कानूनी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके सदस्यों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का रिश्ता नहीं होता। इसलिए, इस मुद्दे को पूरी तरह से इसके दायरे में नहीं माना जाना चाहिए।
इस पर, सीजेआई गवई की अगुवाई वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील को सलाह दी कि वे सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करके केरल उच्च न्यायालय के फैसले को स्वतंत्र रूप से चुनौती दें।
इसके बाद उन्होंने जनहित याचिका वापस लेने का फैसला किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और फिर याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया गया।
पिछले साल दिसंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी ही याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वे चुनाव आयोग से संपर्क करें, क्योंकि चुनाव आयोग ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।
कोर्ट ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान नहीं होता, तो वे कानून के अनुसार न्यायिक मंच पर जा सकते हैं।
नई जनहित याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता ने इस साल मार्च में चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।
यह याचिका मांग करती है कि राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा (पॉश) अधिनियम, 2013 का पालन करना चाहिए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि पॉश अधिनियम का दायरा बढ़ाकर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए, ताकि राजनीतिक दल सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए जवाबदेह हों और राजनीतिक दलों के साथ काम करने वाले लोगों को यौन उत्पीड़न से बचाया जा सके।
याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के अलावा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई (एम), सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी पक्षकार बनाया गया है।
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