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छोटा राजन को मकोका मामले में मुंबई कोर्ट ने किया बरी

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अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को मुंबई की एक विशेष अदालत ने उसके और अन्य के खिलाफ दर्ज मकोका मामले में बरी कर दिया है। मुंबई के बांद्रा पश्चिम इलाके में पांच लोगों और एक लड़की को गोली मार दी गई थी, जिनमें से पांच की बाद में 1 मार्च 1999 को मौत हो गई थी। इस मामले में छोटा राजन को अन्य लोगों के साथ आरोपी बनाया गया था और उन पर मकोका लगाया गया था।

छोटा राजन के वकील तुषार सेल ने आईएएनएस को बताया कि उन्होंने विशेष अदालत में आरोपमुक्त करने की अर्जी दी थी। तुषार ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल छोटा राजन के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और उन्हें फंसाया जा रहा है।

तुषार ने तर्क दिया, “अभियोजन द्वारा दायर आरोप पत्र में आरोपी को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई थी। जांच संदेह से भरा है और आवेदक के खिलाफ कोई ठोस सबूत एकत्र नहीं किया गया है।”

तुषार द्वारा दी गई आरोपमुक्ति याचिका में कहा गया है कि “अभियोजन कुछ मामलों का फायदा उठा रहा है जिसमें छोटा राजन का नाम अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ दिखाया गया है। जांच अधिकारी के लिए अन्य सह-अभियुक्तों को फरार बताकर उनके साथ संबंध दिखाना बहुत आसान है। हालांकि, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वर्तमान आवेदक छोटा राजन के रूप में चार्जशीट में उल्लिखित व्यक्ति था। पूरी चार्जशीट आरोपी की पहचान के बारे में चुप्पी है।”

अदालत ने दोनों पक्षों, अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद छोटा राजन को आरोप मुक्त कर दिया।

1 मार्च 1999 को बांद्रा के पहलवी होटल के पास पांच लोगों और एक लड़की को गोली मार दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने देखा कि चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। तब तक पीड़ितों को इलाज के लिए भाभा अस्पताल ले जाया गया। पांच लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

शुरूआत में प्राथमिकी अज्ञात लोगों के खिलाफ थी। इसे गंगा राम बाबूलाल गुप्ता नाम के शख्स ने दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान की।

मामले में अजय सुरेश मोहिते उर्फ अजय सूरजभान श्रेष्ठ उर्फ अजय नेपाली, राजन सदाशिव निकलजे उर्फ छोटा राजन, हेमंत रमन्ना पुजारी, कुंदनसिंह नरसिंह रावत, समर अशोक माणिक और विक्रांत उर्फ विक्की मल्होत्रा को आरोपी बनाया गया था।

विशेष अदालत ने 2004 में सुरेश मोहिते को बरी कर दिया था। छोटा राजन के खिलाफ मामला लंबित दिख रहा था। उसके निर्वासन के बाद उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ।

बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि जांच अधिकारी ने वर्तमान आवेदक की संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं जोड़ी है।

अपराध

फिल्म निर्देशक कवल शर्मा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, निवेश के बहाने एक्ट्रेस से ठगी का आरोप

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मुंबई, 29 नवंबर: भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता कवल शर्मा पर फिल्मों और वेब सीरीज बनाने के बहाने पैसों की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मुंबई की खार पुलिस ने अभिनेत्री किरण आहूजा से 71.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में कवल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

किरण आहूजा और कवल शर्मा ने एक फिल्म और कई विज्ञापनों में काम किया है। शिकायत में बताया गया कि साल 2016 में किरण आहूजा और निर्माता कवल शर्मा की पहली बार एक दोस्त के जरिए मुलाकात हुई थी। मुलाकात के समय कवल शर्मा ने उन्हें बताया कि वह अंधेरी स्थित फिल्म फार्मिंग एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया नामक एक कंपनी चलाते हैं और उन्हें सीरियल में कास्ट करना चाहते हैं। उस वक्त एक्ट्रेस ने मना कर दिया था, लेकिन 7 साल बाद 2023 में दोनों की फिर से एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई।

किरण आहूजा ने शिकायत में बताया कि कवल ने एक्ट्रेस को 3 लाख रुपए के निवेश पर अच्छा रिटर्न देने की बात कही। हालांकि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन 2024 में कथित तौर पर दोबारा संपर्क में आने के बाद एक्ट्रेस ने कवल के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली वेब सीरीज “लक बाय एक्सचेंज” में 60-70 लाख रुपए निवेश किए, क्योंकि उन्हें पैसा किस्तों में लौटाने का वादा किया गया था। संतोषजनक जानकारी न मिलने के बाद एक्ट्रेस ने पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन जो चेक निर्माता की तरफ से दिए गए, वे बाउंस हो गए।

ऐसे में एक्ट्रेस ने परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

इससे पहले इसी साल जुलाई में भी हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में कवल शर्मा को गिरफ्तार किया था। साल 2022 में पैसों की धोखाधड़ी को लेकर हल्द्वानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 1 साल की सजा और 51.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था। कवल शर्मा ने कई हिंदी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया है। उन्होंने ‘हीरालाल पन्नालाल,’ ‘गुनाहों का देवता,’ ‘जीते है शान से’ और ‘मर मिटेंगे’ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया।

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अपराध

गुजरात : जेल में कैद नारायण साईं पर एक और मामला दर्ज, सेल से मोबाइल फोन बरामद

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सूरत, 29 नवंबर: आसाराम के बेटे नारायण साईं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नारायण साईं के खिलाफ सूरत की लाजपोर सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन रखने और उसका इस्तेमाल करने का नया मामला दर्ज किया गया है। यह मामला सचिन पुलिस थाने में दर्ज हुआ है।

जेल प्रशासन को गुरुवार को गुप्त सूचना मिली थी कि हाई-सिक्योरिटी बैरक नंबर-1 में बंद नारायण साईं के पास मोबाइल फोन है। सूचना मिलते ही जेल स्क्वॉड ने तुरंत कार्रवाई की और नारायण साईं के अलग सेल (सेल नंबर-1) की गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान लोहे के मुख्य दरवाजे के पीछे एक स्मार्टफोन चुंबक की मदद से चिपकाया हुआ मिला। फोन के अलावा उसके पास जियो कंपनी का एक सिम कार्ड भी बरामद हुआ।

जांच में पता चला कि नारायण साईं बेहद शातिराना तरीके से फोन का इस्तेमाल करता था। वह बातचीत पूरी होने के बाद तुरंत फोन से बैटरी और सिम कार्ड निकाल लेता था। सिम कार्ड को वह अपने पास रखता था, जबकि बैटरी को सुरक्षा के लिए सेंट्री रूम में छिपा देता था। जेल स्टाफ की सतर्कता से सेंट्री रूम के दरवाजे में लगे नाकूचे (की-होल) के अंदर छिपाई गई बैटरी भी बरामद कर ली गई।

जेल प्रशासन की शिकायत पर सचिन पुलिस ने नारायण साईं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं तथा गुजरात जेल मैनुअल के नियमों के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है कि नारायण साईं यह मोबाइल फोन कहां से और कैसे लाया तथा इसका इस्तेमाल किन-किन लोगों से संपर्क करने के लिए कर रहा था।

एसीपी नीरव गोहिल ने मीडिया से बात करते हुए बताया, “नारायण साईं जहांगीरपुरा पुलिस स्टेशन रेप केस में दोषी कैदी है। गुरुवार को लाजपोर सेंट्रल जेल के स्टाफ को जानकारी मिली कि नारायण साईं ने अपनी बैरक के अंदर एक मोबाइल फोन छिपा रखा है। इस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, जेल सिक्योरिटी स्क्वॉड ने बैरक नंबर 1 में तलाशी ली, जहां उसे एक अलग सेल में रखा गया था। तलाशी के दौरान, सेल के गेट के पीछे एक मोबाइल फोन मिला, जिसे मैग्नेट से लोहे के दरवाजे से चिपकाया गया था, और उसे तुरंत बरामद कर लिया गया।”

उन्होंने बताया कि जेल में मोबाइल फोन रखना गंभीर अपराध है। नारायण साईं के सेल से फोन, सिम और बैटरी बरामद हुई है। हमने जेल प्रशासन की शिकायत पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की गहन जांच की जा रही है।

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अपराध

मुंबई में डिलीवरी बॉय की हत्या के आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार

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मुंबई, 28 नवंबर : मुंबई पुलिस ने 30 वर्षीय डिलीवरी बॉय मोहित स्वामी की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। दो दिन पहले अंधेरी के पाइपलाइन इलाके में डिलीवरी बॉय की हत्या कर आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस जांच में पता चला कि हत्या का कारण मोहित की पत्नी का दूसरे लड़के से बात करना था। मोहित स्वामी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी था और अपनी पत्नी के साथ अंधेरी में रह रहा था। मोहित को हाल ही में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली थी।

जांच में पता चला कि कुछ दिनों पहले मोहित ने अपनी पत्नी को दूसरे लड़के के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया था। मोहित ने उसे पीट दिया था और उसकी पत्नी से न मिलने की चेतावनी दी थी। इसके बाद आरोपी लड़के ने अपने दोस्त की मदद से मोहित को मारने की साजिश रची।

25 नवंबर को दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुंचे और मोहित को शराब पीने के लिए अंधेरी के सुनसान पाइपलाइन इलाके में बुलाया। वहां शराब पीने के बाद जब मोहित नशे में हो गया। इसके बाद दोनों आरोपियों और मोहित में विवाद हो गया। बात बढ़ने पर आरोपियों ने मोहित पर तेज धारदार चीज से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

अगली सुबह दोनों आरोपी वापस उत्तर प्रदेश भाग गए। सुबह स्थानीय निवासियों की सूचना पर पहुंची अंधेरी पुलिस मोहित को पास के सरकारी अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

इसके बाद पुलिस ने मोहित की पत्नी और परिवार से पूछताछ की, जिससे मामले के अहम सुराग मिले। मुंबई पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश गई और स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर मुंबई ले आई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इसमें कोई और शामिल है कि नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। आरोपियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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