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Thursday,25-September-2025
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कोलकाता हाईकोर्ट ने भवानीपुर उपचुनाव में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

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 पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को बड़ी राहत देते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने भवानीपुर उपचुनाव की तारीख में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि भवानीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रत्याशी हैं, उसको रद्द नहीं किया जाएगा। इस प्रकार मतदान गुरुवार यानी 30 सितंबर को ही होगा।

अदालत ने हालांकि राज्य के मुख्य सचिव एच. के. द्विवेदी को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को पत्र लिखकर उपचुनावों में तेजी लाने की मांग की, अन्यथा इससे संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने फैसला सुनाते हुए कहा, “हमने याचिका खारिज कर दी है। चुनाव होगा। लेकिन हमने मुख्य सचिव के आचरण पर टिप्पणी की है, उनके लिए ऐसा पत्र लिखना उचित नहीं है।”

अदालत ने सयान बनर्जी नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता ने भवानीपुर में उपचुनाव को प्राथमिकता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी, जहां बनर्जी उम्मीदवारों में शामिल हैं।

हालांकि, अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने मुख्य सचिव के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज किए।

अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राज्य में शून्यता से बचने के लिए भवानीपुर में उपचुनाव में तेजी लाने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एक वकील ने कहा, “अदालत ने चुनाव की अनुमति दी है, लेकिन मुख्य सचिव की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई है, क्योंकि एक लोक सेवक होने के नाते वह एक व्यक्ति के निजी हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे।”

भवानीपुर में चुनाव की घोषणा को लेकर विवाद तब पैदा हुआ, जब आयोग ने अपनी अधिसूचना में उल्लेख किया कि राज्य सरकार के अनुरोध के कारण उपचुनाव को एक विशेष मामला माना जा रहा है।

अदालत ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उपचुनाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को चुनौती दी गई थी। मुख्य सचिव ने पत्र में कहा था कि अगर भवानीपुर उपचुनाव नहीं हुआ तो एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं।

इस साल हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में एकतरफा प्रदर्शन के बावजूद टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी अपनी सीट नंदीग्राम से नहीं जीत पाई थीं। यहां उन्हें टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए सुवेंदु अधिकारी ने हराया था। अब सीएम बने रहने के लिए ममता बनर्जी का विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी है।

बनर्जी अधिकारी से 1,956 मतों के अंतर से हार गई थीं, हालांकि उन्होंने मतगणना में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले कहा था, “कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और फिर वे विभिन्न कारणों से इस्तीफा दे देते हैं। अब कोई फिर से सीट से जीतने का मौका देने के लिए इस्तीफा दे रहा है। अब इस चुनाव का खर्च कौन उठाएगा? इस चुनाव के लिए करदाताओं का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है?”

पीठ 9 नवंबर को दूसरे मुद्दे पर सुनवाई करेगी कि क्या जनता को उपचुनावों की लागत वहन करनी चाहिए।

अपराध

मुंबई के साकीनाका में कुरान का अपमान करने के आरोप में दो उपद्रवी गिरफ्तार

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CRIME

मुंबई: मुंबई के साकीनाका में पवित्र कुरान की बेअदबी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कुरान की बेअदबी के बाद साकीनाका में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और डीसीपी दत्ता नलावड़े ने खुद पुलिस स्टेशन का दौरा कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने सोशल मीडिया पर पवित्र कुरान पर अश्लील टिप्पणी और टिप्पणियां करने के मामले में धारा 196(1)a और 299 BNS के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में अब दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी दत्ता नलावडे ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि स्थानीय मुसलमानों ने पवित्र कुरान के अपमान के मामले में प्रदर्शन किया था और भीड़ को आश्वासन दिया गया था कि जिसने भी यह कृत्य किया है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद, पुलिस ने कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब स्थिति शांतिपूर्ण है, जबकि तनाव अभी भी बरकरार है। साकी नाका में कल रात उस समय तनाव फैल गया जब दो युवकों ने सोशल मीडिया पर यह हरकत की और भीड़ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। थाने का घेराव करने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और स्थिति शांतिपूर्ण हो गई।

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अपराध

सीबीआई अदालत ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में महिला को सजा सुनाई

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नई दिल्ली, 24 सितंबर। सीबीआई कोर्ट, गाजियाबाद के विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को एक निजी व्यक्ति मनीषा देवी को बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया। जांच एजेंसी ने 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ तीन साल, पांच महीने और 15 दिन की कैद की सजा सुनाई।

सीबीआई के अनुसार, उसने 13 सितंबर, 2017 को आरोपी मनीषा देवी और उनके पति, सह-आरोपी कपिल कुमार के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने एक प्रेस बयान में कहा, “आरोपी मनीषा देवी पर सह-आरोपी के साथ मिलकर पूरे दस्तावेजों के बिना ऋण के लिए आवेदन करने और अपने नाम पर 99 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कराने और उनके पति, सह-आरोपी कपिल कुमार पर जाली दस्तावेजों के आधार पर एक प्लॉट खरीदने, खाते से 96 लाख रुपए निकालने और ऋण की शर्तों के विरुद्ध ऋण राशि का दुरुपयोग करने का आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है।”

इस प्रकार, सह-आरोपी के साथ मिलीभगत करके, केनरा बैंक (पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक), गाजियाबाद के साथ धोखाधड़ी करके मनीषा देवी ने बैंक को 11,766,950 रुपए का गलत नुकसान पहुंचाया।”

इसमें आगे कहा गया है कि मनीषा देवी और अन्य सरकारी व निजी व्यक्तियों के खिलाफ 23 दिसंबर, 2021 को आरोप पत्र दायर किया गया था।

आरोपी ने 9 सितंबर, 2025 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय संख्या 1, गाजियाबाद की अदालत में अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

सीबीआई अदालत ने बुधवार को मनीषा देवी की दोषसिद्धि की अर्जी स्वीकार कर ली और उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि इस मामले में लगभग आठ साल लगने के बावजूद, सीबीआई कोई कसर नहीं छोड़ेगी और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की पूरी कोशिश करेगी।

बता दें कि लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को एक बैंक अधिकारी और दो अन्य को 6.80 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में तीन साल की कैद और 1.25-1.25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

सीबीआई अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर 2008 में दर्ज एक मामले में बैंक ऑफ इंडिया के उप मुख्य प्रबंधक पंकज खरे और दो निजी व्यक्तियों, राजेश खन्ना और शमशुल हक सिद्दीकी, को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

तीनों को 2004-06 के दौरान हुई धोखाधड़ी के लिए तीन-तीन साल की कैद और 1.25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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अपराध

मुंबई: कांदिवली बिजनेसमैन हत्या कांड का पर्दाफाश, बेटा और बिजनेस पार्टनर निकले साजिशकर्ता

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मुंबई, 25 सितंबर। मुंबई पुलिस ने कांदिवली चारकोप इलाके में हुए व्यवसायी अयूब सैयद की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि अयूब की हत्या उनके छोटे बेटे हामिद अयूब सैयद (41) और उनके बिजनेस पार्टनर शानू मुश्ताक चौधरी (40) ने करवाई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मुंबई पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल फरार आरोपी शहनवाज कुरैशी को गोवंडी इलाके से गिरफ्तार किया है। शहनवाज का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। नाबालिग रहते हुए उस पर हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है।

पुलिस के मुताबिक, व्यवसायी अयूब सैयद की हत्या के लिए आरोपियों को करीब 6.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। करीब एक महीने पहले हामिद और शानू ने मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। बताया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद हामिद पैसों की तंगी से जूझता था। जब भी वह पैसे मांगता, उसके पिता उसे अपमानित कर देते। इसी नाराजगी और लालच में उसने पिता को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया और शानू को इसमें शामिल कर लिया।

हामिद ने शानू से कहा कि यदि अयूब को खत्म कर दिया जाए तो वह बिजनेस में हिस्सेदारी देगा।

पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने अयूब सैयद पर 36 बार चाकू से हमला किया। पूरे शरीर में वार कर उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार को छिपाने के लिए आरोपियों ने उसे फैक्ट्री के पानी के टैंक में फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया।

मुंबई पुलिस ने बताया कि इस हत्या कांड में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मुख्य साजिशकर्ता बेटा हामिद और उसका पार्टनर शानू मुश्ताक चौधरी शामिल हैं। इसके अलावा सुपारी किलर शहनवाज कुरैशी को फरारी के बाद गोवंडी से दबोचा गया।

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