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Friday,11-July-2025
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चिदंबरम ने 6 लाख करोड़ रुपये के एनएमपी पर केंद्र से पूछे 20 सवाल

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने शुक्रवार को केंद्र की प्रस्तावित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) पर 20 सवाल पूछे, जिसका मकसद कुछ संपत्तियों का ‘मुद्रीकरण’ करना और इस पर अगले चार साल तक 6 लाख करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करना है। यह कहते हुए कि सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए, उन्होंने एनएमपी के उद्देश्यों को जानने की मांग की और पूछा कि क्या यह केवल अगले चार वर्षों में राजस्व बढ़ाने का इरादा है।

पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान विनिवेश या निजीकरण किए जाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान करने के लिए अपनाए गए मानदंडों का उल्लेख करते हुए, चिदंबरम ने सवाल किया कि क्या वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासन के साथ भी ऐसा ही है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में मीडिया को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।

यह इंगित करते हुए कि सड़कों/राजमार्गों जैसी बुनियादी परियोजनाओं के लिए, एक पीपीपी नीति पहले से मौजूद है, उन्होंने पूछा कि इस (पीपीपी) मॉडल और एनएमपी के तहत केंद्र द्वारा अपनाए जाने वाले मॉडल के बीच आखिर क्या अंतर है।

चिदंबरम ने सवाल पूछा कि इसके अलावा, यदि कोई संपत्ति 30-50 वर्षों के लिए ‘मुद्रीकृत’ है, तो उस कागज के टुकड़े का क्या मूल्य है, जो सरकार को उस संपत्ति का मालिक घोषित करता है और सरकार को किस तरह की संपत्ति वापस की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि चूंकि एनएमपी इस विषय पर चुप है, क्या सरकार अनुबंध में यह निर्धारित करेगी कि मूल्यह्रास की राशि को मूल्यह्रास आरक्षित खाते में रखा जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी जवाब मांगा कि क्या पट्टेदार द्वारा संपत्ति-स्ट्रिपिंग को रोकने के लिए अनुबंध में प्रावधान होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रीकरण प्रक्रिया उस क्षेत्र में एकाधिकार या एकाधिकार नहीं बनाती है।

वित्त विशेषज्ञ ने पूछा कि क्या पट्टेदार मुद्रीकृत संपत्ति में रोजगार के मौजूदा स्तरों और आरक्षण की नीति, या अन्य नीतियों, क्षेत्रीय नियामकों के अधीन् आदि का प्रबंधन करेगा।

रेलवे को ‘रणनीतिक क्षेत्र’ के रूप में पहचाने जाने वाले यूपीए की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा कि केंद्र ने ‘कोर’ या ‘रणनीतिक’ के रूप में किन अन्य क्षेत्रों की पहचान की है, जिन्हें एनएमपी के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

चिदंबरम ने सवाल पूछा, “क्या सरकार ने संबंधित क्षेत्र/उद्योग में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर एनएमपी के कार्यान्वयन के प्रभाव की जांच की है? मुद्रीकृत संपत्ति के पट्टेदार द्वारा कीमतों में वृद्धि की स्थिति में सरकार या नियामक क्या करेंगे।”

चार वर्षों में 6,00,000 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व के सरकार के रहस्योद्घाटन का उल्लेख करते हुए, उन्होंने पूछा कि क्या सरकार पहचान की गई संपत्ति में कुल पूंजी निवेश पर प्रकाश डालेगी, जिससे उपरोक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

कांग्रेस नेता ने आगे सवाल पूछते हुए कहा, “पहचान की गई संपत्ति वर्तमान में हर साल एक निश्चित राजस्व अर्जित कर रही होगी। क्या सरकार ने चार वर्षों की अवधि में वर्तमान राजस्व (अघोषित) और अपेक्षित राजस्व (6,00,000 करोड़ रुपये) के बीच अंतर की गणना की है? यदि हां, तो चार साल की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष दो राशियों के बीच का अंतर क्या है?”

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए, घाटे में चल रही संपत्तियों का मुद्रीकरण किया, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार इसके उलट कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी सामरिक महत्व वाली संपत्तियों को नहीं बेचा।

चिदंबरम ने जोर देकर कहा, “हमने हमेशा सुनिश्चित किया कि किसी तरह का एकाधिकार नहीं होना चाहिए।” कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के अनुसार, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि छह लाख करोड़ रुपये के राजस्व का उपयोग 2021-22 के दौरान 5.5 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे के संदर्भ में आंशिक रूप से नहीं होगा।

उन्होंने सरकार से यह बताने का भी आग्रह किया कि एनएमपी के उद्देश्य क्या हैं और छह लाख करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करने का मुख्य लक्ष्य क्या है ?

इसके अलावा, उन्होंने केंद्र से आश्वासन मांगा कि 6,00,000 करोड़ रुपये की अपेक्षित राशि को सामान्य राजस्व में विलय नहीं किया जाएगा या सामान्य व्यय के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या सरकार ने एनएमपी पर एक परामर्श पत्र जारी किया, श्रमिकों या ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया?

उन्होंने यह भी पूछा कि क्या एनएमपी पर संसद में चर्चा हुई थी, और यदि नहीं, तो क्या केंद्र विपक्षी दलों से परामर्श करने या संसद में बहस करने की योजना बना रहा है।

चिदंबरम ने पूछा, “क्या सरकार एनएमपी को लागू करते समय इसी तरह के उपायों को पेश करने का इरादा रखती है।”

इसके साथ ही कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा, “केंद्र इन सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य है और मीडिया को सरकार से जवाब मांगना चाहिए।”

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र: रायगढ़ तटीय सुरक्षा अभियान के दौरान 1,000 से अधिक अपंजीकृत नावें मिलीं

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रायगढ़ जिला पुलिस ने महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में बिना वैध पंजीकरण के चल रही 1,000 मछली पकड़ने वाली नौकाओं की पहचान की है। 

यह खोज इस सप्ताह के शुरू में कोरलाई किले के निकट तट पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी जहाज का पता चलने के बाद शुरू किए गए तलाशी अभियान के दौरान सामने आई।

रायगढ़ की पुलिस अधीक्षक आंचल दलाल ने कहा, “संदिग्ध नाव की तलाश के दौरान, हमें बिना पंजीकरण के चलने वाली बड़ी संख्या में नावें मिलीं। उचित कार्रवाई के लिए सूची मत्स्य विभाग को भेज दी गई है।”

रविवार रात भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) से मिले अलर्ट के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। आईसीजी ने  अपने रडार पर मुकद्दर बोया 99 नामक एक जहाज देखा था , जिसका एमएमएसआई नंबर 463800411 था। हालाँकि, बाद में प्रारंभिक आकलन में पता चला कि यह एक बहता हुआ मछली पकड़ने वाला जहाज था, जिसमें एक स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) ट्रांसपोंडर लगा था और जो संभवतः अरब सागर से भारतीय जलक्षेत्र में बहकर आया था। पुलिस ने पुष्टि की है कि जहाज की तलाश अभी भी जारी है।

सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए, रायगढ़ की पुलिस अधीक्षक आंचल दलाल ने सुरक्षा और निगरानी संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए, अनिवार्य पोत पंजीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, “तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नाव पंजीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमें आपात स्थिति में पोतों पर नज़र रखने और समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा करने में मदद मिलती है।”

इस घटनाक्रम ने राज्य में तटीय निगरानी तंत्र की नए सिरे से जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर अनुपालन न करने से आपातकालीन प्रतिक्रिया में बाधा आ सकती है और संभावित जोखिम पैदा हो सकते हैं, खासकर समुद्र-आधारित घुसपैठ के प्रति राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए।

नवंबर 2008 में, पाकिस्तान से 10 सशस्त्र आतंकवादियों ने मछली पकड़ने वाली नाव का उपयोग करके समुद्री मार्ग से मुंबई में घुसपैठ की, जिसके परिणामस्वरूप शहर भर में समन्वित हमले हुए और 166 लोग मारे गए।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट अपने बगल में नकदी से भरा बैग रखकर धूम्रपान करते दिखे; आयकर नोटिस जारी होने के एक दिन बाद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया

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मुंबई : महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उन्हें आयकर विभाग से नोटिस मिला है।

नोटिस जारी होने के ठीक एक दिन बाद, शिरसाट का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में उनके कमरे में एक बैग में नोटों का बंडल दिखाया गया है। विधायक बनियान और शॉर्ट्स पहने बिस्तर पर बैठे सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक पालतू कुत्ता भी दिखाई दे रहा है।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, “मुझे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर दया आती है! वह कितनी बार यूँ ही बैठे-बैठे अपनी प्रतिष्ठा को तार-तार होते देखेंगे? लाचारी का दूसरा नाम है: फडणवीस!”

शिरसाट को 2019 और 2024 के बीच उनकी संपत्ति में वृद्धि के संबंध में आयकर विभाग से नोटिस मिला है।

मंत्री का जवाब

समाचार एजेंसी पीटीआई ने नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता के हवाले से कहा, “कुछ लोगों को मुझसे समस्या थी, लेकिन मैं उन्हें जवाब दूंगा..व्यवस्था अपना काम कर रही है और मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। मैं किसी दबाव में नहीं हूं।”

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महाराष्ट्र

ईशनिंदा और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अपमान पर मकोका लागू होगा, विधायक रईस शेख ने विधानसभा में निजी विधेयक पेश किया

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मुंबई: मुंबई के विधायक रईस शेख ने मांग की है कि ईशनिंदा और धार्मिक व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों में शामिल लोगों पर मकोका लगाया जाए ताकि उन्हें कड़ी सजा मिल सके। धार्मिक नेताओं, ऐतिहासिक हस्तियों और राष्ट्रीय हस्तियों के खिलाफ मानहानि और आपत्तिजनक टिप्पणियों की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए, समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में एक निजी विधेयक पेश किया, जिसमें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की तर्ज पर कड़ी सजा की मांग की गई।

विधायक रईस शेख ने ‘धार्मिक नेताओं, ऐतिहासिक हस्तियों और राष्ट्रीय हस्तियों के अपमान के लिए दंड निर्धारित करने हेतु एक विधेयक’ शीर्षक से यह विधेयक पेश किया।

पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बदमाशों द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बी.आर. अंबेडकर और पैगंबर मुहम्मद (PBUH), पूजनीय धार्मिक नेताओं, ऐतिहासिक हस्तियों और राष्ट्रीय हस्तियों के खिलाफ अपमानजनक या आपत्तिजनक बयान देने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक शांति भंग हो रही है और सामाजिक सद्भाव दिन-प्रतिदिन बिगड़ रहा है। विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए विधायक रईस शेख ने कहा कि भारतीय नया संघ (बीएनएस) की मौजूदा धाराएँ ऐसे अपराधों को दंडित करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसलिए, इस विधेयक का उद्देश्य मकोका की तर्ज पर दंडात्मक प्रावधान लागू करना है ताकि लोगों को घृणास्पद या आपत्तिजनक बयान देने से रोका जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अनादर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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