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Wednesday,15-October-2025
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एलईएम प्रमुख पाकिस्तान में जेईएम आतंकवादियों के संपर्क में था,मसूद अजहर का भाई भी शामिल

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पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) ने 2019 के पुलवामा के मद्देनजर ‘अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने’ के लिए अगस्त-सितंबर 2020 में नए आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-मुस्तफा का गठन किया था। सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला और हिदायत उल्लाह मलिक उर्फ हसनैन को भारत का प्रमुख नियुक्त किया। वह अपने ‘पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों’ के माध्यम से जैश के कमांडरों के साथ नियमित रूप से ‘संपर्क’ में था, जिसमें वांछित आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर का भाई मुफ्ती (अब्दुल) रौफ (असगर) भी शामिल था। यह खुलासे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा मलिक समेत एलईएम के छह आतंकवादियों के खिलाफ चार अगस्त को जम्मू में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में किए गए हैं।

एनआईए ने अपनी चार्जशीट में, जिसे आईएएनएस द्वारा देखा गया है, उसमें दावा किया कि “एलईएम के गठन के बाद, मलिक उर्फ हसनैन को जेईएम के कमांडरों द्वारा आगे निर्देश दिया गया था कि उसे (पूर्ववर्ती) जम्मू और कश्मीर राज्य और जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना है।”

“इस अवधि के दौरान, मलिक रोजाना पाकिस्तानी मोबाइल नंबर (92309 10..) और मौलाना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती रौफ (प्लस92336648..) और अशक अहमद नेंगरू (प्लस92355809.. और प्लस92355141…) व्हाट्सएप के जरिए अबू तल्हा उर्फ डॉक्टर के संपर्क में था।”

अजहर, उसके भाइयों और नेंगरू को पहले भी एनआईए ने अगस्त 2020 में पुलवामा आतंकी हमले के मामले की चार्जशीट में नामित किया था।

एनआईए ने आगे दावा किया कि मलिक उन्हें नवगठित एलईएम की प्रगति के बारे में सूचित करता था।

एनआईए ने कहा, “वह जैश-ए-मोहम्मद के कुछ अन्य पाकिस्तान स्थित आकाओं के भी संपर्क में था।”

एनआईए ने कहा कि एलईएम का गठन अगस्त-सितंबर 2020 में मलिक द्वारा जेईएम के शीर्ष स्तर के कमांडरों द्वारा रची गई साजिश को जारी रखते हुए एक नए आतंकवादी संगठन बनाने के लिए किया गया था, जो जेईएम की एक शाखा के रूप में काम करेगा।

उन्होंने कहा कि यह 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद ‘जांच से बचने’ और ‘जेईएम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को बंद करने’ के लिए किया गया था।

एनआईए ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रडार पर आ गया था।

एनआईए ने कहा, “इस नए संगठन (एलईएम) के गठन के बाद, मलिक को एलईएम का प्रमुख घोषित किया गया था और उसे जेईएम द्वारा अपने स्तर पर रुपयों का प्रबंधन करने और स्थानीय कश्मीरी युवाओं को इस नए आतंकी संगठन में भर्ती करने की सलाह दी गई थी।”

एनआईए के एक प्रवक्ता ने 4 अगस्त को कहा था कि जांच के दौरान, यह पता चला था कि मलिक के नेतृत्व में आरोपी व्यक्तियों ने नवंबर 2020 में शोपियां में जम्मू-कश्मीर बैंक की मुख्य शाखा में 60 लाख रुपये की दिनदहाड़े बैंक लूट को भी अंजाम दिया था।

अधिकारी ने कहा, लूटे गए पैसे का इस्तेमाल एलईएम के आतंकवादियों ने कश्मीर और बिहार से हथियार खरीदने के लिए किया था।

अधिकारी ने कहा, “मलिक ने जम्मू और दिल्ली में कई सुरक्षा प्रतिष्ठानों की भी टोह ली थी और वह पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के अपने आकाओं के लगातार संपर्क में था।”

एनआईए ने इस साल 6 फरवरी को एलईएम और उसके प्रमुख मलिक द्वारा रची गई साजिश के सिलसिले में एक मामला दर्ज किया था, जिन्होंने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के इशारे पर काम कर रहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के कार्यालय का चक्कर लगाया था। जेईएम, इस साल मार्च में जम्मू में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाला था।

पिछले हफ्ते जुलाई में, एनआईए ने दो एलईएम आतंकवादियों, मोहम्मद अरमान अली उर्फ अरमान मंसूरी और मोहम्मद एहसानुल्लाह उर्फ गुड्डू अंसारी को गिरफ्तार किया था, जो बिहार के सारण जिले के निवासी हैं। दोनों बिहार से मोहाली और अंबाला में अवैध हथियारों और गोला-बारूद की दो अलग-अलग खेपों को ले जाने में शामिल थे।

मलिक के अलावा, आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां के निवासी बसीरत-उल-ऐन और मुदाबीर मंजूर, जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के निवासी जान मोहम्मद तेली, बिहार के छपरा के रहने वाले मुस्ताक आलम और उनके भाई जावेद आलम को नामजद किया है।

एनआईए ने दो मार्च को जांच अपने हाथ में ली थी।

एनआईए ने 31 जुलाई को अनंतनाग के निवासी इरफान अहमद डार को भी गिरफ्तार किया था। एनआईए के अधिकारियों ने कहा कि डार ने जम्मू-कश्मीर में एलईएम आतंकवादियों के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की और हथियारों और गोला-बारूद की व्यवस्था भी की।

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महाराष्ट्र : सपा नेता फहद आजमी पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

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FIR

महाराष्ट्र, 15 अक्टूबर: मुंबई के गोवंडी इलाके में बैगनवाड़ी डंपिंग ग्राउंड पर बने एक ओपन जिम के उद्घाटन समारोह में उस समय तनाव पैदा हो गया, जब समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता फहद आजमी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उस वक्त पार्टी विधायक तथा महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी भी मौके पर मौजूद थे।

मामला तब शुरू हुआ जब अब्दुल करीम बादशाह खान नामक एक युवक विधायक अबू आजमी के साथ फोटो खिंचवाने गया था। उसी समय वहां पर मौजूद करीम ने आरोप लगाया कि सपा नेता फहद आजमी और उनके साथियों ने उसे धक्का दिया और हमला कर भी किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। फिर देखते ही देखते यह घटना दो समूहों के बीच हिंसक झड़प में बदल गई।

इस मामले में मुंबई की शिवाजीनगर पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं और जांच शुरू कर दी है।

पहली एफआईआर करीम की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता फहद आजमी और दो अज्ञात लोगों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है।

करीम ने तहरीर में बताया कि 13 अक्टूबर की शाम जब वह अबू आजमी के साथ फोटो खिंचवाने आगे बढ़ा, तो फहद आजमी ने उसे धक्का दिया और कान पर थप्पड़ जड़ा था। इसके बाद फहद के साथ मौजूद दो अज्ञात व्यक्तियों ने भी उसकी पिटाई कर दी।

वहीं, दूसरी एफआईआर सपा कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज कराई गई है, जिसमें करीम और उसके तीन साथियों पर मारपीट और डकैती का आरोप लगाया गया है। शेख ने बताया कि उद्घाटन समारोह के बाद, बुर्का पहने एक महिला ने विधायक को इलाके में हो रही बदमाशी की शिकायत की थी।

पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना विधायक की पुलिस सुरक्षा में चूक को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा करती है, क्योंकि हिंसा उनके काफिले के ठीक बीच में भड़की थी।

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मुंबई : 48 साल से फरार हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार, 1977 में दर्ज हुआ था मामला

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मुंबई, 15 अक्टूबर: मुंबई पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 48 सालों से फरार था। कोलाबा पुलिस ने 71 वर्षीय चंद्रशेखर मधुकर कालेकर को लालबाग से गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ 1977 में मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस के अनुसार, 1977 में, जब वह 23 वर्ष का था, कालेकर को अपनी प्रेमिका पर धोखा देने का शक हुआ और उसने कथित तौर पर कोलाबा में उसे चाकू मार दिया। उस समय उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई।

हालांकि, जमानत पर रिहा होने के बाद वह किसी भी अदालती तारीख पर हाजिर नहीं हुआ। इसके चलते अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था और पुलिस कई सालों से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन चॉल के पुनर्विकास के कारण वह कई बार ठिकाना बदल चुका था, जिससे पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली।

छह महीने पहले कोलाबा पुलिस ने इस पुराने मामले को फिर से खोला। टीम ने लालबाग स्थित उसके पुराने घर का दौरा किया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। पुलिस ने मुंबई के कई इलाकों में उसकी खोज की, मतदाता सूची की जांच की, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं मिला।

जांच के दौरान, पुलिस ने आरटीओ और अदालती मामलों की जानकारी के लिए आवेदनों की जांच की, जिसमें रत्नागिरी जिले के दापोली पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज 2015 के एक आपराधिक मामले का रिकॉर्ड मिला, जिसमें गाड़ी चलाते समय एक व्यक्ति को घायल करने के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई थी।

दापोली पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के आधार पर, कोलाबा पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। 48 साल बाद पुलिस को अपने दरवाजे पर देखकर 71 वर्षीय कालेकर हैरान रह गया और लगभग उस मामले को भूल चुका था।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, पुरानी तस्वीरों से उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामला: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने घर खरीदारों को लौटाई संपत्ति

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नई दिल्ली, 14 अक्टूबर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंडिकेट बैंक (अब केनरा बैंक) धोखाधड़ी मामले में जब्त की गई ‘रॉयल राजविलास’ परियोजना की संपत्तियों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 10 अक्टूबर को दिए गए आदेश के बाद उठाया गया है।

यह मामला 2011 से 2016 के बीच सिंडिकेट बैंक से मुख्य आरोपी भरत बंब और अन्य द्वारा की गई 1267.79 करोड़ रुपए की बड़ी धोखाधड़ी से संबंधित है। सीबीआई ने इस संबंध में प्राथमिकी और आरोपपत्र दायर किए थे। ईडी ने इस धोखाधड़ी की आय को ‘रॉयल राजविलास’ परियोजना के अधिग्रहण और विकास में लगाने के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 के तहत जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान, ईडी ने 2 अप्रैल 2019 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था, जिसके तहत 365 बिना बिके फ्लैट, 17 वाणिज्यिक इकाइयां और 2 प्लॉट कुर्क किए गए थे। इस कुर्की की पुष्टि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी की थी।

इसके बाद, याचिकाकर्ता कंपनी को कॉर्पोरेट देनदार के रूप में दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में लाया गया। सीआईआरपी के तहत, मुंबई स्थित एनसीएलटी ने 24 फरवरी 2022 को न केवल समाधान योजना को मंजूरी दी, बल्कि ईडी के कुर्की आदेश को भी रद्द कर दिया।

ईडी ने एनसीएटी के इस आदेश को यह कहते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में चुनौती दी कि एनसीएलटी के पास पीएमएलए के तहत पारित कुर्की आदेश को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह कानूनी लड़ाई उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ दोनों में चली। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 28 मार्च 2025 को अपने निर्णय में एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया।

इसके बाद मामला मेसर्स उदयपुर वर्ल्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर एक एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए ईडी को निर्दोष घर खरीदारों को संपत्ति वापस करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर के अपने आदेश में निदेशालय के इस प्रयास की सराहना करते हुए निपटारा कर दिया। हालांकि, ईडी ने यह स्पष्ट किया है कि पीएमएलए के तहत सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामले में उसकी जांच अभी भी जारी है और यदि किसी घर खरीदार द्वारा किए गए भुगतान की राशि भविष्य की जांच में अपराध की आय से जुड़ी पाई जाती है, तो निदेशालय कानून के अनुसार उचित कदम उठाने का हकदार होगा।

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