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Friday,19-September-2025
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अपराध

मुंबई के अस्पताल में गैस रिसाव से हड़कंप

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यहां कस्तूरबा अस्पताल के एक टैंकर से तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के रिसाव की गंभीर घटना से बीएमसी में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यहां यह जानकारी दी। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, करीब 10 हजार टन गैस वाले टैंकर से रिसाव की गंध दोपहर करीब 12.30 बजे महसूस की गई और सभी आपातकालीन प्रणालियों को सक्रिय कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि शुरूआत में कोविड-19 से पीड़ित 20 रोगियों सहित 58 रोगियों को तुरंत अस्पताल में दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें सुरक्षित बताया गया है।

मौके पर पहुंचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि त्वरित प्रतिक्रिया से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया।

उन्होंने मौके पर मौजूद मीडियाकर्मियों से कहा, “स्थिति नियंत्रण में है। गैस रिसाव को नियंत्रित करने का काम चल रहा है।”

अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रिसाव कथित तौर पर टैंकर से गैस को अस्पताल में एक भंडारण सुविधा में स्थानांतरित करने के दौरान एक वाल्व की खराबी के कारण हुआ।

वरिष्ठ पुलिस, दमकल विभाग, आपदा प्रबंधन अधिकारी और एचपीसीएल के विशेषज्ञ मौके पर स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।

अपराध

बॉम्बे हाईकोर्ट को धमकी भरा ईमेल, बम स्क्वायड की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

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COURT

मुंबई, 19 सितंबर। बॉम्बे हाईकोर्ट को शुक्रवार को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें कहा गया था कि अदालत परिसर में बम लगाया गया है और उसे उड़ाया जाएगा। इस ईमेल से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया।

धमकी की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस और बम स्क्वायड की टीम हाईकोर्ट परिसर पहुंची। पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अदालत परिसर और आसपास के इलाकों में बारीकी से जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ।

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हमें धमकी भरा ईमेल मिला था। सूचना पर तुरंत कार्रवाई की गई और बम स्क्वायड ने जांच की। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। हम ईमेल भेजने वाले शख्स को ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं।

धमकी के बाद हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने-जाने वालों की सघन चेकिंग की जा रही है और हर गतिविधि पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है।

इससे पहले, 12 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाला एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जो बाद में जांच में झूठा पाया गया। इस घटना के कारण हाईकोर्ट में सभी पीठों की सुनवाई रोक दी गई थी और सुरक्षा के लिए तत्काल अदालत परिसर को खाली कराया गया था। बम निरोधक दस्ते (बीडीडीएस) को मौके पर बुलाया गया, जिसने हाईकोर्ट के अंदर और बाहर गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इस धमकी को झूठा पाए जाने के बाद आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

मुंबई पुलिस ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी कर बताया था कि आजाद मैदान पुलिस स्टेशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट को मिले बम धमकी वाले ईमेल के मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(1) और 353(2) के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी थी और इसकी तह तक जाने के लिए प्रयासरत थी।

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अपराध

मलाड स्कूल मामला: मुंबई क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में 3 साल की बच्ची पर यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला, मां के आरोपों से इनकार

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CRIME

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट-11 ने 12 फ़रवरी, 2025 को मलाड पश्चिम के एक हाई-एंड स्कूल में 3.6 साल की बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में 11 सितंबर को महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को एक जाँच रिपोर्ट सौंपी। सबूतों के आधार पर, रिपोर्ट में इस घटना के घटित होने से पुरज़ोर इनकार किया गया है। रिपोर्ट की प्रति एफपीजे के पास है।

रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता पूरे दिन स्कूल में सुरक्षित रही। सीसीटीवी फुटेज देखने, स्कूल स्टाफ, मलाड पश्चिम स्थित क्लाउडनाइन अस्पताल के डॉक्टरों, शिकायतकर्ता के एक पड़ोसी के बयान दर्ज करने और कूपर अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट की जाँच करने के बाद, यह पता चला कि लड़की और संदिग्ध संगीत शिक्षक उस दिन एक साथ नहीं देखे गए थे, और किसी भी बिंदु पर यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिक्षक और स्कूल के अन्य कर्मचारियों ने कभी भी ‘राक्षस’ शब्द नहीं सुना था और दावा किया कि यह शब्द शिकायतकर्ता और उसकी बेटी से उत्पन्न हुआ था।

पीड़िता की 36 वर्षीय माँ, जो एक विज्ञापन पेशेवर हैं, ने बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उनकी बेटी को शौचालय ले जाने वाली आया और पुरुष संगीत शिक्षक ने उनकी बेटी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। उन्होंने शिक्षक को “राक्षस” बताया जिसने उन पर हमला किया।

13 फरवरी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2) (बलात्कार के लिए सजा) के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) की धारा 4 (प्रवेशात्मक यौन हमले के लिए सजा), 8 (यौन हमले के लिए सजा) और 12 (बच्चे का यौन उत्पीड़न) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जाँच के दौरान, लड़की की माँ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर जाँच किसी अन्य एजेंसी को सौंपने का अनुरोध किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, 9 जुलाई, 2025 को जाँच क्राइम ब्रांच यूनिट-11 को सौंप दी गई।

क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता का इलाज करने वाली क्लाउडनाइन अस्पताल की डॉ. देहुति वच्छानी (31) और मानसी वर्मा (36) के बयान दर्ज किए गए। क्राइम ब्रांच ने नर्सिंग विभाग, आईटी विभाग, प्रशासन विभाग, सहायक स्टाफ विभाग (नैनीज़) और शिक्षकों सहित कुल 22 स्कूल स्टाफ सदस्यों के बयान दर्ज किए।

इसके अलावा, शिकायतकर्ता की 60 वर्षीय महिला पड़ोसी का भी बयान दर्ज किया गया। पीड़िता का बयान उसकी माँ के सामने दर्ज किया गया, और माँ और बेटी दोनों के बयान मझगांव स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज किए गए।

जुहू स्थित कूपर अस्पताल में मेडिकल जाँच के बाद, रिपोर्ट और पीड़िता के कपड़े कलिना प्रयोगशाला भेजे गए। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया कि ‘न तो खून मिला और न ही वीर्य।’

जांच रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता ने हर बार पूछताछ में अलग-अलग बयान दिए। जब ​​पुलिस ने उसे लड़की को बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने को कहा, तो उसने ऐसा नहीं किया।

पीड़िता की माँ के अनुसार, यह घटना अस्पताल के शौचालय में हुई। हालाँकि, अपराध शाखा ने सीसीटीवी फुटेज की जाँच की और पाया कि उस दिन लड़की अस्पताल में नहीं पहुँची थी। पुलिस ने पूरे दिन की फुटेज देखी और लड़की से जुड़ी कोई भी आपत्तिजनक घटना तब तक नहीं देखी जब तक उसकी माँ उसे लेने नहीं आई।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता एक पुरुष संगीत शिक्षक से रंजिश रखती थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि पीड़िता 12 फरवरी को किसी भी समय संगीत शिक्षक के साथ नहीं देखी गई थी। उस दिन शाम 6 बजे, शिकायतकर्ता अपनी बेटी को ऑटो रिक्शा से सुरक्षित घर ले गई। मामले की जाँच क्राइम ब्रांच यूनिट-11 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनोहर अव्हाड़ ने की।

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अपराध

मुंबई: अंधेरी में ₹12 करोड़ की संपत्ति धोखाधड़ी का पर्दाफाश, एफआईआर दर्ज कर मामला EOW को स्थानांतरित

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मुंबई: अंधेरी में ₹12 करोड़ की एक बड़ी संपत्ति धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहाँ एक व्यक्ति ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों और हस्ताक्षरों के ज़रिए एक कार्यालय की संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा कर लिया। एमआईडीसी पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की जाँच के लिए मामला आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया है।

शिकायत के अनुसार, वसई (पश्चिम) निवासी, विस्तारा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड के सहायक प्रबंधक, दीप कमलेश जोशी (31) ने कार्यालय परिसर पर धोखाधड़ी से कब्ज़ा करने का मामला दर्ज कराया है। यह घटना बाबा हाउस बिल्डिंग, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व) स्थित जवाहरलाल गंगारमानी और उषा गंगारमानी के कार्यालय से संबंधित है।

आरोपी की पहचान अंधेरी (पश्चिम) के शास्त्री नगर निवासी पवन खेमनानी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि खेमनानी ने कथित तौर पर 2013 से बिना किराया दिए बाबा हाउस कार्यालय पर कब्जा कर रखा था।

अपनी धोखाधड़ी को और आगे बढ़ाते हुए, उन पर गंगारामनी दंपत्ति की तस्वीरों का इस्तेमाल करके फ़र्ज़ी समझौते तैयार करने और संपत्ति पर मालिकाना हक़ जताने के लिए उनके जाली हस्ताक्षर करने का आरोप है। इस धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप, अनुमानित ₹12 करोड़ की संपत्ति पर गलत कब्ज़ा कर लिया गया।

गंगारामानी परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने पुष्टि की है कि ज़ोन 10 के पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति से मामले की जाँच शुरू की गई है। इस बहुमूल्य संपत्ति धोखाधड़ी की आगे की जाँच अभी जारी है।

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