राजनीति
केरल से तमिलनाडु जाने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर का निगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी

तमिलनाडु सरकार ने केरल से राज्य की यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक निगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। इसे 5 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री, मा सुब्रमण्यम ने कहा कि, केरल में कोविड के मामलों में वृद्धि के बाद यह निर्णय लिया गया।
केरल के लोग जो यात्रा से 14 दिन पहले ली गई दूसरी खुराक के साथ पूरी तरह से टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हें ही 5 अगस्त से राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
हालांकि, तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे कम्बम, नागरकोइल और वालयार में प्रतिबंध सोमवार से लागू हो गए हैं, क्योंकि अधिकारियों ने यात्रा से 14 दिन पहले निगेटिव आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र या टीकाकरण प्रमाण पत्र पर जोर दिया है।
तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव, जे राधाकृष्णन के साथ मा सुब्रमण्यम ने रविवार को हवाई अड्डे पर कोविड -19 स्क्रीनिंग की निगरानी के लिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों का निरीक्षण किया।
मंत्री मा सुब्रमण्यम ने आईएएनएस को बताया, “केरल में मामले बढ़ रहे हैं और इसलिए तमिलनाडु राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा के 72 घंटों के भीतर निगेटिव आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र या दूसरी खुराक के साथ पूरी तरह से टीकाकरण प्रमाण पत्र लिया है। यात्रा से 14 दिन पहले लिया गया टीका केरल से तमिलनाडु पहुंचने वाले लोगों के लिए जरूरी है।”
मंत्री ने यह भी कहा कि, सड़क, रेल या हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को ये प्रमाण पत्र तमिलनाडु की सीमा पर प्रस्तुत करना होगा और प्रमाण पत्र दिखाने वालों को ही राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी।
राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने उन जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है जहां कोविड के मामलों में वृद्धि हुई है, जिससे मामलों की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निवारक उपायों की निगरानी और लागू किया जा सके।
कर्नाटक ने एक स्वास्थ्य चेतावनी भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि, केरल के लोगों को उस राज्य में यात्रा करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वे यात्रा के 72 घंटों के भीतर निगेटिव आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने केरल के लोगों के लिए टीके की दोनों खुराक लेने वालों के लिए भी निगेटिव आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली: सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी को एफआईआर की कॉपी दें, कोर्ट ने पुलिस को दिए निर्देश

नई दिल्ली, 25 सितंबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि आरोपी राजेश भाई सकारिया को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाए।
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय के अनुसार किसी भी आरोपी को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराना उसका अधिकार है। इस आधार पर आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि उसे एफआईआर की कॉपी दी जाए।
हालांकि, इस दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोपी की अर्जी का कड़ा विरोध किया। पुलिस की ओर से कहा गया कि इस मामले में दर्ज एफआईआर को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और उसकी प्रति साझा करने से जांच और अन्य पहलुओं पर असर पड़ सकता है। पुलिस ने अदालत से आरोपी की याचिका को खारिज करने की मांग भी की।
दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि यदि आरोपी यह लिखित आश्वासन देता है कि एफआईआर की प्रति किसी और व्यक्ति या संस्था के साथ साझा नहीं की जाएगी, तो इसे उसके साथ साझा किया जा सकता है।
बता दें कि एक जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया था। साप्ताहिक ‘जन सुनवाई’ के दौरान एक व्यक्ति अचानक बाहर आया और मुख्यमंत्री पर एक भारी वस्तु फेंकी, जिसके कारण रेखा गुप्ता जमीन पर गिर गई थीं। इस मामले में पुलिस ने राजेश भाई सकारिया और उसके साथ तहसीन सैय्यद को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि राजेश और तहसीन दोनों डॉग लवर हैं और लगातार संपर्क में थे। पूछताछ में तहसीन ने स्वीकार किया कि उसे राजेश की पूरी प्लानिंग की जानकारी थी।
दिल्ली पुलिस ने राजकोट निवासी राजेश खिमजी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोप में हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया है।
राजनीति
महाराष्ट्र में विधायक, मंत्री और सांसद बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए देंगे एक महीने का वेतन: एकनाथ शिंदे

मुंबई, 25 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ ‘स्वच्छता ही सेवा अभियान’ पूरे देश में चल रहा है। इसके तहत विभिन्न राज्यों और शहरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ित किसानों के साथ खड़ी है।
महाराष्ट्र में बाढ़ पर एकनाथ शिंदे ने कहा, “सभी लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके में जाना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों को अभी मदद की आवश्यकता है। उन पर बड़ा संकट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जो भी मदद होगी, किसानों को दी जाएगी।” उन्होंने ये भी कहा कि वहां जाकर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, “हमारे मंत्री, सांसद और विधायकों ने अपने एक महीने का वेतन वहां के लोगों को देने का निर्णय लिया है। सभी लोगों को अपना-अपना योगदान देना चाहिए। ये हमारे अन्नदाता हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है।”
एकनाथ शिंदे ने कहा, “स्वच्छ भारत मिशन न तो एक दिन का और न ही कुछ दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है। यह एक सतत और निरंतर चलने वाला प्रयास है. इसलिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।”
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने खुद सफाई कर इसकी शुरुआत की थी। आज हम लोग भी इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में स्वच्छता ही सेवा है, और वही हम लोग कर रहे हैं।
शिंदे ने सफाईकर्मियों को रियल टाइम हीरो बताते हुए कहा कि अब खुले में न हम कचरा डालेंगे और न ही किसी को डालने देंगे। इसके लिए घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की जो संकल्पना है, उनमें एक बड़ा योगदान महाराष्ट्र से दिया जाएगा।
राजनीति
अरविंद केजरीवाल को जल्द मिलेगा सरकारी बंगला, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का आश्वासन

नई दिल्ली, 25 सितंबर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जल्द सरकारी बंगला मिल सकता है। गुरुवार को केजरीवाल के लिए दिल्ली में सरकारी बंगला आवंटन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि नियमों के अनुसार अगले 10 दिनों के भीतर केजरीवाल को सरकारी बंगला आवंटित कर दिया जाएगा।
आम आदमी पार्टी की ओर से वकील ने कोर्ट से मांग की कि केजरीवाल को टाइप-8 या टाइप-7 श्रेणी का बंगला आवंटित करने का आदेश दिया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने टिप्पणी की कि “आम आदमी टाइप-8 बंगले के लिए नहीं लड़ा करते।”
हाईकोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह इस मुद्दे पर जल्द फैसला सुनाएगा।
सॉलिसिटर जनरल ने फिर से भरोसा दिलाया कि नियम के मुताबिक केजरीवाल को बंगला अलॉट किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर ध्यान देना जरूरी है, जो न सिर्फ राजनेताओं, बल्कि गैर-राजनेताओं के लिए भी है। कोर्ट ने इस मामले को एक ऐसे मुद्दे के रूप में देखा, जिसका समाधान जरूरी है।
पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि बंगला आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इसके लिए एक स्पष्ट व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव और संपदा निदेशालय के निदेशक अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहें।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में अरविंद केजरीवाल के लिए एक सरकारी आवास की मांग करती रही है, क्योंकि वह एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं।
अपनी याचिका में इसने आवास आवंटन के दिशानिर्देशों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली में सरकारी आवास के हकदार हैं, अगर उनके पास न तो अपना घर है और न ही उन्हें किसी अन्य आधिकारिक क्षमता आवंटित किया गया है।
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