राजनीति
हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में पत्रकार के खिलाफ गिरफ्तारी से पहले जमानत की चुनौती को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस साल फरवरी में राष्ट्रीय राजधानी में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी मुंबई के एक टीवी एंकर को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है।
पीड़िता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने दुष्कर्म कानून में वैधानिक परिवर्तनों की अवहेलना करते हुए जमानत दी और इसने धारा 164 के कथन को भी चुनिंदा रूप से पढ़ने पर भी संदेह का लाभ प्रदान किया। इसी के चलते आरोपी 50 दिनों तक गिरफ्तारी से बचते रहे।
पीठ ने पीड़िता के वकील से पूछा, हमारा सवाल विशुद्ध रूप से केवल जमानत के उद्देश्य से है। यह सामान्य मानवीय आचरण और समझ का सवाल है। पीठ ने कहा, “अगर कोई पुरुष और महिला एक कमरे में हैं और पुरुष अनुरोध करता है और महिला उसका अनुपालन करती है, तो क्या हमें इस स्तर पर और कुछ कहने की जरूरत है?”
पीड़िता के वकील ने दलील दी कि आईपीसी में कहा गया है कि प्रत्येक अधिनियम के लिए स्पष्ट सहमति होनी चाहिए। वकील ने कहा, “अगर किसी कार्य विशेष में कोई पुरूष शामिल होना चाहता है, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं है, तो यह एक अपराध है।”
शीर्ष अदालत द्वारा दुष्कर्म पीड़िता की उस याचिका पर सुनवाई की जा रही थी, जिसमें मुंबई टीवी पत्रकार वरुण हिरेमथ को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में गलती से अग्रिम जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने हिरेमथ को इस शर्त पर अंतरिम संरक्षण दिया था कि जब भी जरूरत होगी वह जांच में शामिल होंगे।
दिल्ली की एक अदालत ने पहले हीरेमथ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। मार्च में हुई सुनवाई ने दुष्कर्म के मामले में हिरेमथ की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।
अपराध
अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला को मिली जमानत, सोमवार को होगी रिहाई।

मुंबई: अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला, जिन्हें नवंबर 2024 में उनके आवास से मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। गुलीवाला पिछले चार महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं।
अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर प्रतिबंध और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में तीन बार उपस्थित होना शामिल है, जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता।
गुलीवाला के वकील, अयाज खान, ने दलील दी कि उन्हें बरामद वस्तुओं की जानकारी नहीं थी और वह उस परिसर की अकेली निवासी नहीं थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छापे के दौरान सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई थी।
विशेष लोक अभियोजक विभावरी पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गुलीवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
अदालत ने यह देखते हुए कि जब्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलीवाला को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
कनाडा में भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या

ओटावा, 5 अप्रैल। कनाडा के ओटावा के निकट रॉकलैंड इलाके में एक भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कनाडा में भारतीय दूतावास ने शनिवार सुबह घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है।
भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को सहायता देने का भी ऐलान किया।
दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “ओटावा के निकट रॉकलैंड में चाकू घोंपने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं। पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हम शोक संतप्त परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय सामुदायिक संघ के माध्यम से निकट संपर्क में हैं।”
हालांकि चाकू मारने की घटना का विवरण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना सुबह-सुबह क्लेरेंस-रॉकलैंड क्षेत्र में हुई।
अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या यह वही मामला है जिसका उल्लेख भारतीय दूतावास ने किया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हत्या की चल रही जांच के तहत ओन्टारियो प्रांतीय पुलिस (ओपीपी) ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।
पुलिस ने रॉकलैंड निवासियों को भी चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि वे कानून प्रवर्तन की गतिविधियों में वृद्धि की अपेक्षा करें, जबकि अधिकारी अपराध से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जारी रखेंगे।
कनाडा स्थित दूतावास ने जनता को आश्वासन दिया कि वह इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।
चाकू घोंपने के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहायता मिले और मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई में मदद मिले।
महाराष्ट्र
मुंबई से आकर कई चोरियां करने वाला चोर गिरफ्तार

मुंबई: पुलिस ने मिलिंद पुलिस स्टेशन की सीमा में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसके खिलाफ मुंबई में चोरी और सेंधमारी के कई मामले दर्ज हैं। मुंबई जोन 7 के डीसीपी विजय कांत सागरे ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी फ्लाइट से चोरी करने के इरादे से मुंबई आया था और उसने कई 5 घरों में सेंध लगाई थी।
उसके खिलाफ नेहरू नगर, मिलिंद, अलवे, नवी मुंबई में चोरी के मामले दर्ज हैं। दो किलो वजन के डेढ़ लाख चांदी के आभूषण कुल 15 लाख रुपये जब्त किये गये हैं. अपराधी राजेश के खिलाफ डोंबिवली, विष्णु नगर, विषाई, विठ्ठलवाड़ी, मानपारा, पैन पुलिस स्टेशनों में भी पीछा करने के मामले दर्ज हैं।
आरोपी ने बताया कि वह 13 मार्च 2025 को हवाई जहाज से वाराणसी से मुंबई आया और 15 दिनों में पांच घरों में लूटपाट की.
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