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Thursday,17-April-2025
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गूगल: सर्च को नए आईटी नियमों के भाग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया

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Delhi-High-Court

 गूगल ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उसके सर्च इंजन को नए आईटी नियम मध्यस्थ गाइडलाइन्स 2021 का हिस्सा नहीं माना गया है। गूगल ने हाईकोर्ट से अपील की है कि नए आईटी रूल से गूगल सर्च को बाहर रखना चाहिए।

20 अप्रैल को एकल न्यायाधीश का आदेश एक ऐसे मामले में आया जहां एक महिला की तस्वीरें एक अश्लील वेबसाइट पर अपलोड की गईं और अदालत के आदेशों के बावजूद आपत्तिजनक कंटेंट को इंटरनेट से पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका।

गूगल के एक प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया कि सर्च इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध कंटेंट और सूचनाओं का प्रतिबिंब होते हैं।

गूगल के एक प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया, “हालांकि हम सर्च परिणामों से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए एक सुसंगत नीति बनाए हुए हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में कुछ ऐसे दायित्व हैं जो गलत तरीके से गूगल खोज को सोशल मीडिया मध्यस्थ के रूप में वर्गीकृत करेंगे।”

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, “हमने आदेश के इस हिस्से के खिलाफ अपील दायर की है और हम गूगल खोज परिणामों से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करने के लिए तत्पर हैं।”

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, फेसबुक, अश्लील साइट और इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ को नोटिस जारी कर गूगल की याचिका पर 25 जुलाई तक जवाब मांगा है।

गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि “किसी भी कंटेंट की सक्रिय रूप से पहचान करने और वैश्विक रूप से अक्षम करने की आवश्यकता होती है, जो कि अपमानजनक कंटेंट के समान हो सकती है और किसी अन्य वेबसाइट/ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या किसी अन्य संदर्भ में दिखाई दे सकती है।”

मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम, 2021 के तहत 25 फरवरी को भारत के राजपत्र में अधिसूचित नए नियम 26 मई से लागू हुए।

फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, टेलीग्राम, लिंक्डइन आदि ने या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से नए आईटी नियमों का पालन किया है । ट्विटर ने भारत में नए आईटी मध्यस्थ दिशानिदेशरें का पालन करने के लिए दोहराया है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर के खिलाफ ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक द्वारा अनुपालन एक याचिका पर नोटिस जारी किया है।

राजनीति

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी सुनवाई, लंबी बहस की संभावना कम

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नई दिल्ली, 17 अप्रैल। वक्फ कानून को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इस पर केंद्र सरकार भी अपना रुख स्पष्ट करने वाली है। सुनवाई से पहले एडवोकेट प्रदीप कुमार ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज अंतरिम आदेश जारी होने की संभावना है लेकिन आज का दिन इस मामले में निर्णायक हो सकता है।

यादव ने बताया कि कल कोर्ट ने आदेश लिखना शुरू किया था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और कुछ राज्यों के वकीलों ने अपनी बात रखने के लिए और समय मांगा। इन राज्यों ने वक्फ अधिनियम का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप याचिका दायर की है। वकीलों के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश ने मामले को आज के लिए स्थगित कर दिया।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि आज केवल 30 से 45 मिनट तक ही सुनवाई होगी। यादव को उम्मीद है कि इसके बाद मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी और आज ही अंतरिम आदेश जारी हो सकता है।

उन्होंने कहा, “कल मुख्य न्यायाधीश ने कुछ शर्तों के साथ अंतरिम आदेश का मसौदा तैयार किया था, लेकिन विपक्षी पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला। इसीलिए आज फिर से अंतरिम आदेश पर बहस होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट आज अंतरिम आदेश जारी कर देगी।”

यादव ने यह भी बताया कि कोर्ट ने कल नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण यह पूरी नहीं हो सकी। आज की सुनवाई में कोर्ट का ध्यान मुख्य रूप से अंतरिम आदेश पर केंद्रित रहेगा।

उन्होंने कहा, “मुख्य न्यायाधीश और अन्य जज इस मामले में अंतिम निर्णय लेंगे, लेकिन हमें भरोसा है कि आज का फैसला हमारे पक्ष में होगा। यह मामला वक्फ बोर्ड और इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों को लेकर है, जिसमें कई राज्य और केंद्रीय पक्ष शामिल हैं। कोर्ट का आज का फैसला इस मामले में अगले कदमों को निर्धारित करेगा।”

प्रदीप यादव ने कहा कि यह सुनवाई न केवल वक्फ बोर्ड के लिए, बल्कि इससे जुड़े सभी पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है।

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महाराष्ट्र

मुंबई समाचार: फोर्ट में डीएन रोड जंक्शन के पास पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद; बीएमसी ने सिविक ठेकेदार को दोषी ठहराया

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मुंबई: बुधवार शाम को फोर्ट में न्यू एक्सेलसियर थिएटर के सामने डीएन रोड जंक्शन के पास पाइपलाइन फटने से हज़ारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। यह घटना रात 8 बजे के आसपास हुई और कथित तौर पर इलाके में ड्रेनेज मरम्मत का काम करने वाले एक सिविक कॉन्ट्रैक्टर की वजह से हुई।

बीएमसी के ए वार्ड के अधिकारियों के अनुसार, मरम्मत के दौरान छह इंच की पानी की पाइपलाइन गलती से क्षतिग्रस्त हो गई। नगर निगम के कर्मचारियों को तुरंत मौके पर भेजा गया और रिसाव को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन उपाय किए गए।

विस्फोट के बावजूद, घटना के समय इलाके में पानी की आपूर्ति अप्रभावित रही। एक नागरिक अधिकारी ने पुष्टि की, “चूंकि पानी की आपूर्ति वर्तमान में चालू है, इसलिए रिसाव का पता लगाने और मरम्मत का काम गुरुवार सुबह शुरू किया जाएगा।”

नगर निगम अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी तथा नुकसान के लिए जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह बनाया जाएगा।

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राष्ट्रीय समाचार

वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के परिधान निर्यात में जबरदस्त उछाल

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नई दिल्ली, 17 अप्रैल। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 6.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि के लिए परिधान क्षेत्र अहम रहा।

एक विश्लेषण से पता चलता है कि वस्त्र और परिधान के निर्यात में यह वृद्धि मुख्य रूप से परिधान निर्यात के कारण हुई है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के दौरान 10.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सीआईटीआई के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा, “वैश्विक चुनौतियों के बीच परिधान निर्यात में मजबूत प्रदर्शन और वस्त्रों में स्थिर वृद्धि भारतीय वस्त्र और परिधान उद्योग की मजबूती, अनुकूलनशीलता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को उजागर करती है।”

उन्होंने इसका श्रेय ‘नए व्यापार गठबंधन बनाने’ की बढ़ती गति और सरकार द्वारा सहायक नीतिगत निर्णयों को दिया, जिससे निर्यातकों के बीच विश्वास पैदा करने में मदद मिली।

मेहरा ने इस बात पर भी जोर दिया कि उद्योग इस वृद्धि को बनाए रखने को लेकर खासकर विकसित हो रहे वैश्विक व्यापार गतिशीलता को देखते हुए आशावादी बना हुआ है।

उन्होंने कहा, “अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार तनाव भारत के लिए खासकर कपड़ा और परिधान व्यापार में एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करते हैं। अमेरिका द्वारा चीन से परे भारत एक विश्वसनीय और पसंदीदा भागीदार के रूप में उभरने की अच्छी स्थिति में है। हालांकि, इसके लिए सक्रिय कूटनीति और अधिक अनुकूल और स्थिर टैरिफ व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए एक ठोस प्रयास की जरूरत होगी।”

इस वर्ष मार्च के दौरान, भारतीय कपड़ा निर्यात मार्च 2024 की तुलना में लगभग 5.81 प्रतिशत कम था, जबकि इसी अवधि के दौरान परिधान निर्यात में 3.97 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

मार्च 2025 के दौरान वस्त्र और परिधान के संचयी निर्यात में मार्च 2024 की तुलना में 1.63 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान, भारतीय वस्त्र निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 3.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि परिधान निर्यात में इसी अवधि के दौरान 10.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सीआईटीआई के विश्लेषण के अनुसार, यह वृद्धि संपूर्ण व्यापारिक निर्यात के प्रदर्शन से आगे निकल गई, जो इसी अवधि के दौरान काफी हद तक स्थिर रहा।

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