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Sunday,13-July-2025
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नई शिक्षा नीति में भी बरकरार रहेगा आरक्षण : शिक्षा मंत्री निशंक

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Ramesh-Pokhriyal

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नई शिक्षा नीति में भी आरक्षण बरकरार रहेगा। मंत्रालय के मुताबिक एक संशय उपस्थित किया जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े एवं दिव्यांग समूहों के लिए आरक्षण पर स्पष्टता नहीं है। इसमें आरक्षण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक ऐसी बातें केवल झूठी अफवाहे हैं। नई शिक्षा नीति में आरक्षण पहले की ही तरह बरकरार रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, “समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से निर्बल समूहों के लिए आरक्षण भारतीय संविधान की धारा 15-16 के प्रावधानों के तहत लागू है जो सर्वविदित है, उसे कोई शिक्षा नीति कैसे विस्थापित कर सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के जरिए समाज के वंचित समूहों के आरक्षण के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आप गहराई से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के पाठ को पढ़ें तो यह साफ लगेगा कि आरक्षण मात्र शब्द ही नहीं बल्कि एक भाव है, जो सम्पूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सम्पूर्ण पाठ में प्रवाहमान है।”

निशंक ने कहा, “ऐसे में किसी के भी मन में यह प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। लोग बेहतर जानते हैं कि संविधान के ढांचे के भीतर ही कोई भी नीति और योजना काम करती है। ऐसे में इसके प्रावधानों को बार-बार दोहराने की जरूरत हमें पड़नी ही नहीं चाहिए। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की घोषणा के बाद सम्पन्न हुए जी, नीट, यूजीसी और इग्नू सहित देश की तमाम प्रवेश परीक्षाओं में आरक्षण से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन की कोई शिकायत नहीं आई है। शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों में भी आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों का विधिवत पालन किया जा रहा है। इस संबंध में कोई भी शिकायत आने पर मंत्रालय उस पर उचित कारवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

निशंक ने कहा कि, “हम अपने मित्रों से कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 कहीं से भी संविधान प्रद्त्त आरक्षण की व्यवस्था को प्रभावित नहीं करती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू हो चुकी है और चार-पाच महीनें बाद बिना किसी तथ्य और प्रमाण के आधार पर यह कहना कि नीति में आरक्षण का जि़क्र ही नहीं है, इसका अर्थ राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रतीत होता है। जो उचित नहीं है।”

शिक्षा मंत्री निशंक के मुताबिक, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 सामाजिक एवं ऐतिहासिक पिछड़ेपन को एक महत्वपूर्ण आधार बनाकर शिक्षा से वंचित हुए लोगों के लिए मुक्ति का प्रस्ताव करती है। जैसा कि हम जानते है सामाजिक एव ऐतिहासिक भेद-भाव से मुक्ति की चाह ही हमारे समाज में आरक्षण का मूल आधार है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े सामाजिक समूहों, दिव्यांगों, लिंग आधारित भेदभाव झेल रहे समूहों, ट्रान्सजेन्डर समूहों को सामाजिक-आर्थिक वंचित समूह (एसईडीजी) के तहत रखते हुए यह भी कहा गया है कि इनके लिए पहले से चली आ रही योजनाओं, नीतियों, को न केवल जारी रखा जायेगा बल्कि उन्हें और भी मजबूती प्रदान की जायेगी।”

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अपराध

ईडी ने पुणे से संचालित करोड़ों रुपये के अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया

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नई दिल्ली, 12 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी नाम से संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसका संचालन पुणे, अहमदाबाद, जयपुर और जबलपुर में फैला हुआ है।

जारी जांच के दौरान, ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को धोखाधड़ी वाले ऋण प्रस्तावों के साथ निशाना बनाने वाले एक हाई-प्रोफाइल घोटाले का पर्दाफाश हुआ।

यह जांच पुणे साइबर पुलिस द्वारा आठ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी से शुरू हुई है, जिसमें उन पर जुलाई 2024 से पुणे में प्राइड आइकॉन बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से धोखाधड़ी का आयोजन करने का आरोप लगाया गया है।

ईडी के निष्कर्षों के अनुसार, आरोपियों ने बैंक प्रतिनिधि बनकर अमेरिकी नागरिकों को ऋण देने के बहाने संवेदनशील बैंक क्रेडेंशियल्स साझा करने का लालच दिया। चुराए गए डेटा का इस्तेमाल लाखों डॉलर की हेराफेरी करने के लिए किया गया, जिसे अमेरिका स्थित सहयोगियों के ज़रिए भेजा गया और क्रिप्टोकरेंसी, मुख्यतः USDT, में बदल दिया गया।

डिजिटल संपत्तियों को ट्रस्ट वॉलेट और एक्सोडस वॉलेट जैसे वॉलेट में संग्रहीत किया गया था। कथित तौर पर, लूटे गए धन को अनौपचारिक हवाला चैनलों (अंगड़िया) के माध्यम से भारत भेजा गया और अहमदाबाद में भुनाया गया।

किराया और सॉफ्टवेयर जैसे परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए कंपनी के बैंक खातों में खच्चर खातों के माध्यम से धनराशि प्रसारित की गई।

हालांकि, एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें सोने-चांदी, लग्जरी वाहन, आभूषण और अचल संपत्ति की खरीद शामिल थी।

छापेमारी के दौरान, ईडी ने 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी, 1.18 करोड़ रुपये नकद, 9.2 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ और घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जब्त किए।

एक बड़ी सफलता तब मिली जब कंपनी के दो प्रमुख साझेदारों – संजय मोरे और अजीत सोनी – को जयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया।

माना जा रहा है कि ये लोग साइबर धोखाधड़ी के नेटवर्क के मास्टरमाइंड हैं। ईडी ने पुष्टि की है कि अन्य दोषियों का पता लगाने और धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि की और वसूली के लिए आगे की जाँच जारी है।

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महाराष्ट्र

संजय राउत से माफी की मांग, वरना मानहानि का केस तय, संजय शिरसाट ने वायरल वीडियो को मॉर्फ्ड वीडियो बताया

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मुंबई: मुंबई शिवसेना यूबीटी नेता और सांसद ने शिवसेना शिंदे सेना मंत्री संजय शिरसाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अब संजय शिरसाट ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आपराधिक मामला भी दर्ज होगा। संजय शिरसाट ने दावा किया है कि जो वीडियो जारी किया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और यह उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। इसलिए अब वह इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। वह संजय राउत को सबक सिखाएंगे। इसलिए मंत्री संजय राउत को नोटिस भेजने के साथ-साथ माफ़ी मांगने की भी मांग की है। अगर माफ़ी नहीं मांगी गई तो आपराधिक और मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा। संजय शिरसाट ने इस संबंध में स्पष्ट किया था कि जो वीडियो जारी किया गया है, वह उनके आवास का है और वह अपने बिस्तर पर बैठकर आराम कर रहे हैं, लेकिन पैसों से भरा कोई बैग नहीं है। बैग जो है उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उनका आवास सभी के लिए खुला है और मुझसे मिलने के लिए किसी अनुमति या छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, मातोश्री के सिद्धांत के अनुसार, मैं एक आम कार्यकर्ता और लोगों का सेवक हूं, इसलिए कोई भी मेरे घर आ सकता है। उन्होंने कहा कि किसी ने वीडियो वायरल कर दिया होगा, वह इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वीडियो कैसे वायरल हुआ। संजय शिरसाट ने अब संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का फैसला किया है। संजय शिरसाट का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हंगामा मच गया और उसके बाद संजय शिरसाट ने इस पर सफाई भी दी। अब मंत्री ने मुकदमा दर्ज करने का दावा किया है।

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महाराष्ट्र

मुंबई में पिस्तौल बेचने के आरोप में मालोनी निवासी युवक गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई के मालोनी इलाके में पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। उक्त व्यक्ति बिना लाइसेंस वाला हथियार लेकर घूम रहा था और उसकी पीठ पर पिस्तौल तानी हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस को देसाई मैदान के पास 32 से 37 साल की उम्र का एक व्यक्ति मिला, जिसकी पीठ पर पिस्तौल तानी हुई थी। पुलिस ने उसके पास से भारत में बनी एक काले रंग की पिस्तौल और चार ज़िंदा कारतूस बरामद किए हैं। वह पिस्तौल बेचने के इरादे से गाँव से यहाँ लाया था। पिस्तौल की कीमत 75,000 रुपये और चार कारतूसों की कीमत 4,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान 35 वर्षीय आरिफ इस्माइल शाह के रूप में हुई है। वह रत्नागिरी का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच कर रही है। जाँच के दौरान पता चला कि वह यह पिस्तौल गोवा से लाया था और यहाँ बेचने आया था। यह जानकारी मुंबई पुलिस की एसीपी नीता पडवी ने दी।

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