राष्ट्रीय समाचार
यूरोपीय शहरों की तरह होंगी दिल्ली की 500 किलोमीटर सड़कें
देश की राजधानी दिल्ली में 100 फीट चौड़ी, 500 किलोमीटर लंबी सड़कें यूरोपीय शहरों की तरह खूबसूरत बनाई जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली की 7 सड़कों को री-डिजाइन करने की योजना को मंजूरी दी गई थी। इस संबंध में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की। हाल ही में विकसित की गई चांदनी चौक सड़क को पायलट प्रोजेक्ट मानते हुए दिल्ली की 100 फीट चौड़ी करीब 500 किलोमीटर सड़कों तक इस योजना का विस्तार कर दिया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी विभाग से तीन सप्ताह में 500 किमी सड़क का विस्तृत प्लान मांगा है। इन सड़कों का विकास बिल्ट-आपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) की तर्ज पर होगा और निर्माण करने वाली कंपनी 15 साल तक मेंटिनेंस की जिम्मेदारी संभालेगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिन 7 सड़कों का काम दिसंबर 2020 तक पूरा होना था, उनकी समयसीमा को कोविड-19 के चलते अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गई है। सड़कों के री-डीजाइन से बाटलनेक खत्म होंगे। अभी कई सड़क चार लेन से तीन लेन की हो जाती है या छह लेन से चार लेन की हो जाती है। इससे अचानक सड़क पर एक जगह दबाव बनता है और जाम लग जाता है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “नई डिजाइन में इसे खत्म किया जाएगा। इससे जाम लगना खत्म हो जाएगा। सड़क व सड़क किनारे या आस-पास की सड़कों का स्पेस खत्म किया जाएगा। इसका बेहतर इस्तेमाल होगा। फुटपाथ, नॉन मोटर व्हीकल के लिए स्पेस बनाया जाएगा। कम से कम 5 फुट के फुटपाथ को अधिकतम 10 फुट का किया जाएगा। दिव्यांग के हिसाब से फुटपाथ को डिजाइन किया जाएगा। जिससे सड़क एक जैसी दिखे। साथ ही दिव्यांगों को परेशानी न हो।”
नई री-डिजाइन में फुटपाथ पर पेड़ के लिए जगह होगी। साथ ही ग्रीन बेल्ट के लिए जगह होगा। आटो व ई-रिक्शा के लिए अलग से स्पेस व स्टैंड होगा। सड़क के स्लोप व नालों को री-डिजाइन व री-कंस्ट्रक्ट किया जाएगा।
सड़क के आस-पास एक इंच जमीन भी खाली नहीं होगी। जिससे सड़कों पर धूल बिल्कुल न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा, “दिल्ली देश की राजधानी है। वह यूरोपीय देश की राजधानी की तरह दिखे, यह हमारी कोशिश है। जिससे दुनिया में भारत की छवि बेहतर हो। सड़क के बगल में पार्क होगा तो उसे दीवार से ढका नहीं जाएगा। जिससे सड़क किनारे से पार्क व्यू हो सके।”
राष्ट्रीय समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ को झटका दिया, अब 15 दिन का नोटिस जरूरी
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार (13 नवंबर) को सरकारी अधिकारियों द्वारा दोषी अपराधियों या यहां तक कि आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए अक्सर की जाने वाली मनमानी बुलडोजर कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। शीर्ष अदालत ने अब कहा है कि अगर किसी भी कारण से संपत्ति को ध्वस्त किया जाना है तो संपत्ति के मालिक को 15 दिन का नोटिस देना होगा। नोटिस पंजीकृत डाक से भेजना होगा और संरचना के बाहरी हिस्से पर भी चिपकाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ध्वस्तीकरण नोटिस में अधिकारी द्वारा अनाधिकृत माने गए भवन के हिस्से के बारे में विवरण होना चाहिए और यह भी कि उसे ध्वस्त करने के क्या आधार हैं। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करनी होगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया।
अतिरिक्त-कानूनी सज़ा
सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा था, क्योंकि विभिन्न याचिकाएं दायर कर शीर्ष अदालत से इस प्रथा पर गौर करने का अनुरोध किया गया था, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि यह कानून से बाहर की सजा के समान है।
याचिकाओं में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई अवैध तोड़फोड़ एक खतरनाक मिसाल कायम कर रही है क्योंकि ऐसी कई कार्रवाइयां संपत्ति के मालिक के खिलाफ अपराध के संदेह के आधार पर की जाती हैं। याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि ऐसी कार्रवाइयां एक आम बात बन गई हैं और खतरनाक मिसाल कायम कर रही हैं।
कई राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की आलोचना हुई है कि ध्वस्तीकरण अभियान लक्षित तरीके से चलाया गया तथा सभी ढांचों में अवैध निर्माण नहीं था।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव 2024: घाटकोपर रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करेगी, डंके की चोट पर’
मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए (डंके की चोट पर) और उसके बाद कोई भी निजी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा।
शाह ने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) बदलाव के खिलाफ है, लेकिन वक्फ बोर्ड के संबंध में कानून में संशोधन का विधेयक जल्द ही संसद में पारित किया जाएगा।
वक्फ पर गृह मंत्री
मंगलवार को घाटकोपर में रैली में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में पूरे गांवों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है।
शाह ने कहा, “कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने किसानों, गांवों और पुराने मंदिरों की जमीनों को वक्फ संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया है और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। यहां यह संभव नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। अघाड़ी बदलाव के खिलाफ है, लेकिन वक्फ बोर्ड के संबंध में कानून में संशोधन का विधेयक जल्द ही संसद में पारित किया जाएगा।”
उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ कानून डंके की चोट पर बदलने वाली है और फिर किसी की जमीन या घर को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जाएगा। यह एक स्वतंत्र भारत है और किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं है।”
वक्फ अधिनियम 1995 क्या है?
वक्फ अधिनियम 1995 मूल रूप से वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के मुद्दों पर इसे लंबे समय से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे इस अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, व्यापक सुधार लाने, डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र लाने का प्रयास करता है।
अमित शाह ने अपनी रैली में महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को उलेमाओं के एक बड़े समूह द्वारा सौंपी गई याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है।
शाह ने अपने भाषण में कहा, “अभी महाराष्ट्र में उलेमाओं के एक बड़े समूह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हुए एक याचिका प्रस्तुत की। इस देश में पहले से ही 50 प्रतिशत आरक्षण आवंटित है और यदि आप (कांग्रेस) मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, तो किसी का आरक्षण कम करना होगा। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है…राहुल बाबा और उनकी कंपनी जो कर सकती है, करें, लेकिन हम ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के अधिकारों की रक्षा करेंगे।”
शाह ने कहा, “कुछ दिन पहले मैंने राज्य की जनता के सामने भाजपा का घोषणापत्र पेश किया था और उसी दिन खड़गे जी ने महाअघाड़ी का घोषणापत्र जनता के सामने पेश किया। इसके अलावा खड़गे जी ने महाराष्ट्र कांग्रेस से कहा कि वे ऐसे वादे करें जिन्हें पूरा किया जा सके, न कि ऐसे वादे जिन्हें पूरा न किया जा सके।”
महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार तेज हो गया है और सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) दोनों ही मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं।
मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी।
राष्ट्रीय समाचार
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024: जानें क्यों यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को समर्पित है
भारत में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल-हुसैनी आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। वे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, जिनका हमेशा से मानना था कि शिक्षा बच्चों के लिए ज़रूरी है और यह व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास की कुंजी है।
आज़ाद न केवल एक दूरदर्शी शिक्षा मंत्री थे बल्कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनकी जयंती के अवसर पर, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, आइए उनके महत्व, इतिहास और अन्य बातों पर गौर करें जो नीचे उल्लिखित हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इतिहास और महत्व
भारत सरकार ने सितंबर 2008 में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था, ताकि भारत की शिक्षा प्रणाली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदान को याद किया जा सके। शिक्षा, जो सामाजिक विकास की नींव के रूप में कार्य करती है, आज़ाद द्वारा प्रचारित की गई और भारत की शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया और यही कारण है कि यह दिन मौलिक अधिकार और राष्ट्र की प्रगति के रूप में शिक्षा के महत्व की याद दिलाता है।
यह दिन लोगों को यह भी बताता है कि शिक्षा कैसे उन्हें सशक्त बना सकती है और समाज को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकती है। यह इस बात की याद भी दिलाता है कि शिक्षा नागरिकों को एक बेहतर सरकार चुनने के लिए सशक्त बना सकती है जो राष्ट्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे?
आज़ाद एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद् (भारत के पहले शिक्षा मंत्री), विद्वान और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के वरिष्ठ नेता थे। उनका जन्म 11 नवंबर, 1888 को सऊदी अरब में हुआ था। बचपन से ही आज़ाद एक होनहार छात्र थे और उन्हें हमेशा पढ़ाई में रुचि थी। उन्होंने अल अजहर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की।
उन्होंने भारत में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) जैसी शीर्ष शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की और उन्होंने पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी खड़गपुर की नींव भी रखी।
इसके अलावा, उनके मार्गदर्शन में कई शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए, जिनमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR), ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) आदि शामिल हैं। 1992 में, आज़ाद को भारत की शिक्षा प्रणाली में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और अमूल्य योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।
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