राष्ट्रीय समाचार
चीन से सोलर गियर आयात को दोहरे कराधान का सामना

चीन जैसे देशों से बड़े पैमाने पर आया किए जाने वाले सौर उपकरण जल्द ही दोहरे कराधान के तहत आ सकते हैं, क्योंकि व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) 29 जुलाई के बाद भी सौर बैटरी और मॉड्यूल के आयात पर 15 प्रतिशत सेफगार्ड ड्यूटी (एसजीडी) जारी रखने पर विचार कर रहा है। डीजीटीआर एसजीडी के विस्तार पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तीन जुलाई को मौखिक सुनवाई करने वाला है। यदि एसजीडी के विस्तार का निर्णय लिया जाता है तो अगस्त से सौर उपकरण के आयात को दोहरे कराधान का सामना करना पड़ सकता है। विद्युत मंत्रालय ने पहले ही कह दिया है कि सौर मॉड्यूल पर 20-25 प्रतिशत बेसिक सीमा शुल्क लागू होगा और सौर बैटरी पर 15-20 प्रतिशत।
डीजीटीआर की मौखिक सुनवाई इसके पहले 11 जून, 2020 को होने वाली थी, लेकिन खास प्रशासनिक मजबूरियों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब जुलाई के प्रथम सप्ताह में होने वाली सुनवाई में स्पष्ट हो जाएगा कि सेफगार्ड ड्यूटी की मियाद बढ़ती है या नहीं।
सेफगार्ड ड्यूटी 30 जुलाई, 2018 को लागू किया गया था और इसका मकसद खासतौर से चीन जैसे देशों से आने वाले घटिया उपकरणों की डंपिंग के खिलाफ घरेलू उद्योग को बचाने का था। क्योंकि भारत के सौर गियर बाजार के 80 प्रतिशत हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। पहले साल के लिए यह शुल्क 25 प्रतिशत रखा गया था, और दूसरे साल प्रत्येक छह महीने पर जुलाई 2020 में इसकी समाप्ति तक इसमें पांच प्रतिशत की कमी की जानी थी।
चूंकि सेफगार्ड ड्यूटी की मियाद पूरी होने वाली है, लिहाजा विद्युत मंत्रालय ने मौजूदा साल में सौर मॉड्यूल आयात पर 20-25 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है, जो अगले साल बढ़कर 40 प्रतिशत तक हो जाएगा।
सौर बैटरियों पर भी प्रथम साल के लिए 15 प्रतिशत सीमा शुल्क का प्रस्ताव किया गया है, जो अगले साल बढ़कर 30-40 प्रतिशत हो जाएगा।
यदि सौर गियर आयात पर सेफगार्ड और सीमा शुल्क दोलों लागू हुए तो इस सेक्टर को लगभग 50 प्रतिशत के भारी शुल्क का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सेस और सरचार्ज भी शामिल होंगे।
एक सौर विद्युत उत्पादक ने नाम न जाहिर करने के अनुरोध के साथ कहा, “इससे भारत में सौर उद्योग खत्म हो जाएगा, जो अभी ज्यादातर आयात पर निर्भर है, क्योंकि घरेलू क्षमता के साथ दिक्कतें हैं और गुणवत्ता चिंताजनक है।”
उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि इस तरह की कोई स्थिति खड़ी नहीं हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में इस तरह के उच्च कराधान और आयात प्रतिबंध की अनुमति शायद नहीं है।
लेकिन सरकारी सूत्रों ने कहा कि शुल्क स्तर ऊंचा हो सकता है, क्योंकि बेसिक सीमा शुल्क और सेफगार्ड ड्यूटी डब्ल्यूटीओ के अनुकूल हैं। हालांकि सूत्र ने यह भी कहा कि यदि सेफगार्ड ड्यूटी का विस्तार किया गया तो हो सकता है कि सीमा शुल्क की योजना फिलहाल स्थगित कर दी जाए।
राजनीति
वक्फ कानून से होगा मुसलमानों का विकास, ममता सरकार दंगों में नंबर वन : दानिश आजाद अंसारी

लखनऊ, 17 अप्रैल। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने गुरुवार को मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में होनी वाली सुनवाई, पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा और नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा दायर चार्जशीट को लेकर टिप्पणी की।
दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है और निश्चित रूप से मामले में जो भी डेवलप्मेंट होगा वह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सभी को पता चलेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम की मूल भावना, जो मोदी सरकार लाई है, स्पष्ट है कि वक्फ संपत्तियों के माध्यम से मुस्लिम समाज का विकास होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और उन पर अवैध कब्जे नहीं होने चाहिए। इन संपत्तियों से गरीब मुस्लिम महिलाओं और ईमानदार मुस्लिम समाज के विकास का काम होना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए मोदी सरकार संशोधन लाई ताकि आम मुसलमानों के हितों की रक्षा हो।
उन्होंने इसे आम बनाम खास की लड़ाई बताया। मंत्री ने कहा कि इस लड़ाई में जहां कांग्रेस और सपा खास लोगों के साथ हैं, जबकि मोदी सरकार आम मुसलमानों के साथ है। आम मुसलमान चाहता है कि वक्फ की संपत्ति, जो खुदा की संपत्ति है, का उपयोग मुस्लिम समाज के विकास के लिए हो। मोदी सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है।
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस हिंसा के लिए वहां की सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। बंगाल सरकार को समझना चाहिए कि जनता से किए वादों पर वे पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। यदि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात करती हैं, तो उन्हें उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चा करनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, विकास के मॉडल में देश का नंबर वन प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को उद्योग, समृद्धि, भाईचारा, अपराध-मुक्ति, दंगा-मुक्ति और भ्रष्टाचार-मुक्ति का प्रतीक बनाया गया है।
सीएम ममता बनर्जी के राज्य का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि इसके विपरीत, पश्चिम बंगाल में हिंसा, दंगे और आपसी तनाव आम हो गए हैं। वहां की मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि कितनी इंडस्ट्रीज वहां आई हैं। हमारी योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश हुआ है। हमने हर जनपद को विकास और समृद्धि से जोड़ा, हर उद्योग को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ाया। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार किसी भी तरह योगी सरकार की तुलना में नहीं ठहरती। हां, एक मामले में वह हमसे आगे हैं, वह है दंगों में, पश्चिम बंगाल दंगों, अपराधियों को संरक्षण देने, जनता का विश्वास तोड़ने और अपेक्षाओं पर खरा न उतरने में नंबर वन है। लेकिन, योगी सरकार ईमानदारी से प्रदेश की सेवा कर रही है, और यही बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को हजम नहीं हो रही।
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से दायर चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम होने को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पुराने समय में जो काम किए, उसी का फल उसे आज भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जो भ्रष्टाचार किया, उसी का परिणाम उसे मिल रहा है। जब आप बबूल बोएंगे, तो आम नहीं मिलेगा। कांग्रेस के कृत्यों का यही परिणाम है।
राष्ट्रीय समाचार
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया सात दिन का समय, डिनोटिफिकेशन और नई नियुक्तियों पर रहेगी रोक

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। वक्फ कानून में हाल में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दूसरे दिन सुनवाई जारी रही। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन की मोहलत दी है। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इस दौरान डिनोटिफिकेशन या नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि यह मुद्दा ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन देखकर उस पर फैसला किया जाए। इसके लिए पूरे कानून और इतिहास को भी देखना होगा। कई लाख सुझावों पर गौर करके यह कानून पारित हुआ था।
उन्होंने कहा कि यदि अदालत कोई आदेश जारी करती है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
इसके बाद सीजेआई ने कहा कि अदालत चाहती है कि कोई भी पक्ष प्रभावित न हो।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर आप ‘वक्फ बाय यूजर’ को लेकर भी कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा पक्ष सुने। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह तक वक्फ बोर्ड में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वह आश्वासन दे सकते हैं कि 1995 के वक्फ कानून के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई नहीं करेंगे? सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को इसका भी भरोसा दिलाया।
अंतरिम आदेश में शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय करते हुए कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि केंद्र सरकार सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है। वह अदालत को आश्वासन देते हैं कि वक्फ कानून की संशोधित धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख तक, वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना द्वारा घोषित वक्फ शामिल हैं, को न तो डिनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर द्वारा इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। हम इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हैं।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली में 8 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, निर्वासन प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। दिल्ली पुलिस ने साउथ कैंपस थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा।
सभी की पहचान रबीउल इस्लाम (38), उसकी पत्नी सीमा (27), उसका बेटा अब्राहम (5), पापिया खातून (36), सादिया सुल्ताना (21), सुहासिनी (1), आर्यन (7) और रिफत आरा मोयना (28) के रूप में हुई है।
अब विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की मदद से सभी के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पुलिस के मुताबिक, 15 अप्रैल को साउथ कैंपस पुलिस थाने को गुप्त सूचना मिली थी कि सत्य निकेतन मार्केट में कुछ बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर रविंदर कुमार वर्मा, एसएचओ, साउथ कैंपस के नेतृत्व में और एसीपी डॉ. गरिमा तिवारी की निगरानी में एक विशेष टीम गठित की गई।
इस टीम में एसआई सुंदर योगी, एचसी मनोहर, सीटी धन्ना राम और अन्य शामिल थे। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सत्य निकेतन मार्केट में छापेमारी की और एक संदिग्ध व्यक्ति, रबीउल इस्लाम, से पूछताछ की।
पुलिस ने बताया कि पूछताछ में रबीउल ने बताया कि वह 2012 में त्रिपुरा सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत आया था और अपनी पत्नी सीमा और बेटे अब्राहम के साथ दिल्ली के किशनगढ़ में रह रहा है। उसने यह भी खुलासा किया कि उसके पास फर्जी आधार कार्ड है और कुछ अन्य बांग्लादेशी नागरिक कटवारिया सराय और मोती बाग में रहते हैं। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सात अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। जांच में पाया गया कि सभी भारत में अवैध रूप से रह रहे थे।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, रबीउल इस्लाम बांग्लादेश के जेसोर जिले का रहने वाला है और 2016 में उसने सीमा से शादी की। वह भारत में हाउसकीपर का काम करता है और 2022 में बांग्लादेश में मानव तस्करी के एक मामले में शामिल था। उसकी पत्नी सीमा हाउसमेड का काम करती है। पापिया खातून को पति ने बांग्लादेश में छोड़ दिया था और वह अपनी बेटियों सादिया और सुहासिनी के साथ भारत में रह रही थी। अन्य पकड़े गए लोग भी विभिन्न कामों में लगे थे।
पुलिस ने बताया कि यह ऑपरेशन अवैध प्रवासियों पर नजर रखने के लिए बनाई गई विशेष रणनीति का हिस्सा था। टीम को दिन-रात गश्त करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए थे।
अधिकारियों ने कहा कि पकड़े गए सभी लोगों को निर्वासन केंद्र भेजा गया है और एफआरआरओ के माध्यम से वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। यह कार्रवाई दिल्ली में अवैध प्रवास के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पुलिस लगातार सघन जांच कर रही है।
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