अपराध
पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में भाजपा विधायक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

शहर की एक अदालत ने मंगलवार को भाजपा विधायक राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राजा सिंह, जिन्हें मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया गया था, को उनके समर्थकों के प्रदर्शन और उनके विरोधियों के विरोध के कारण कड़ी सुरक्षा और उच्च तनाव के बीच नामपल्ली आपराधिक न्यायालय में पेश किया गया था।
एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे दो गुटों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
चौदहवें अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने राजा सिंह को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें चंचलगुडा केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है।
तेलंगाना विधानसभा के सदस्य को हैदराबाद में विभिन्न स्थानों पर मुसलमानों द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन के बाद सुबह उनके खिलाफ कड़ी और तत्काल कार्रवाई की मांग के बाद गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के खिलाफ दबीरपुरा थाने में मामला दर्ज किया है। उन पर धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया है।
इस बीच भाजपा ने मंगलवार को अपने तेलंगाना विधायक टी. राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में निलंबित कर दिया।
सिंह को लिखे पत्र में, भाजपा केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य सचिव ओम पाठक ने कहा, “आपने विभिन्न मामलों पर पार्टी की स्थिति के विपरीत विचार व्यक्त किए हैं, जो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के नियमों का उल्लंघन है।”
उन्होंने पत्र में लिखा, “मुझे आपको यह बताने के लिए निर्देशित किया गया है कि आगे की जांच के लिए, आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी से और आपकी जिम्मेदारियों/असाइनमेंट से निलंबित किया जाता है।”
पाठक ने आगे लिखा, “कृपया इस नोटिस की तारीख से 10 दिनों के भीतर कारण भी बताएं कि आपको पार्टी से क्यों न निकाला जाए?”
पाठक ने कहा, “आपका विस्तृत जवाब 2 सितंबर से पहले अधोहस्ताक्षरी (संबंधित व्यक्ति) के पास पहुंच जाना चाहिए।”
सोमवार रात पुलिस आयुक्त कार्यालय और विभिन्न थानों में बड़ी संख्या में मुसलमानों के जमा होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। प्रदर्शनकारियों ने राजा सिंह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया और उन्हें विभिन्न पुलिस थानों में स्थानांतरित कर दिया गया।
बहादुरपुरा, भवानी नगर, नामपल्ली, दबीरपुरा और अन्य क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के एक नेता ने भाजपा विधायक के खिलाफ दबीरपुरा थाने सहित विभिन्न थानों में शिकायत दर्ज कराई थी।
कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के शो को बाधित करने की धमकी देने के आरोप में राजा सिंह को पिछले शनिवार को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच कॉमेडियन का शो आयोजित किया गया।
भाजपा विधायक, जिन्होंने कॉमेडियन पर हिंदू देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया था, ने कल रात फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि यह फारूकी की कॉमेडी की तरह एक ‘कॉमेडी’ वीडियो था। बाद में वीडियो को हटा दिया गया।
पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी को कथित रूप से दोहराने वाले राजा सिंह ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने किसी भी समुदाय की भावनाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि यह फारूकी के खिलाफ बनाया गया एक कॉमेडी वीडियो है।
विरोध के बाद, पुलिस ने एहतियात के तौर पर हैदराबाद और राज्य के अन्य हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है और पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी है।
इस बीच चंद्रयानगुट्टा में एक नए फ्लाईओवर का उद्घाटन भी स्थगित कर दिया गया। नगर प्रशासन मंत्री के. टी. रामाराव फ्लाईओवर का उद्घाटन करने वाले थे।
राजा सिंह अन्य धर्मों के खिलाफ भड़काऊ भाषण और अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं।
जून में, सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए उन पर मामला दर्ज किया गया था।
उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवादास्पद विधायक के खिलाफ एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है, जिसने यूट्यूब पर विधायक के वीडियो का हवाला दिया था।
राजा सिंह ने राजस्थान के अजमेर में सूफी संत और उनकी दरगाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।
इससे पहले फरवरी में उन पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था।
हैदराबाद पुलिस ने भारत के चुनाव आयोग के निर्देश पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जब उन्होंने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भाजपा को वोट नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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