महाराष्ट्र
बीर मक्का मस्जिद बम विस्फोट यूएपीए का कार्यान्वयन

मुंबई: पुलिस ने बीर अर्द मसला मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में यूएपीए एक्ट लागू कर दिया है। 30 मार्च की मध्य रात्रि को विजय अगोन और श्री राम अशोक ने मस्जिद में बम रखा और उसमें विस्फोट कर दिया। यह विस्फोट जेटलाइनर और डेटोनेटर की मदद से किया गया। इस मामले में पुलिस ने पहले आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने आरोपियों पर यूएपीए एक्ट और एनएसए के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी।
बीड विस्फोट की जांच स्थानीय अपराध शाखा द्वारा की गई थी, जिसमें अपराध शाखा ने पाया कि विस्फोट बहुत शक्तिशाली था और इसमें जेटलाइनर छड़ों के साथ डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की सिफारिश पर यूएपीए एक्ट लागू किया गया है। पुलिस ने दोनों आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। बीड विस्फोट के बाद से महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) पुलिस के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहा है। एटीएस इस मामले में आतंकवादियों से संबंध और वित्तपोषण की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपियों को जेटलाइनर की छड़ें कैसे उपलब्ध कराई गईं और बिना लाइसेंस या परमिट के उन्हें जेटलाइनर की छड़ें किसने उपलब्ध कराईं। इसके साथ ही यह भी पता लगाने के लिए जांच जारी है कि इस मामले में और कितने लोग और साजिशकर्ता शामिल हैं।
एटीएस ने कहा कि बीड बम विस्फोट के हर पहलू और बिंदु पर जांच जारी है, हालांकि, एटीएस ने अब तक इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है, जिनमें आरोपियों के परिवार के सदस्य और शुभचिंतक के साथ-साथ उनके दोस्त और परिचित भी शामिल हैं। एटीएस बीड मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में विस्फोट से पहले की साजिश को उजागर करने की कोशिश कर रही है क्योंकि विस्फोट से पहले आरोपी विजय अगोन ने एक वीडियो जारी कर स्टेटस पर अपलोड कर मुसलमानों को मस्जिद हटाने की धमकी दी थी और उसके बाद ही यहां विस्फोट हुआ था। स्थानीय पुलिस ने एक दिन पहले ही आरोपियों के खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाने का मामला भी दर्ज किया था और अगले दिन मस्जिद में विस्फोट कर दिया गया।
महाराष्ट्र
मुंबई वक्फ एक्ट का विरोध पड़ा महंगा, आसिफ शेख को नोटिस, पुलिस पर उत्पीड़न और उपद्रव का आरोप, पुलिस कमिश्नर से कार्रवाई की मांग

मुंबई: 18 अप्रैल को मुंबई में वक्फ एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगना आसिफ शेख और उनके परिवार को महंगा पड़ा और पुलिस ने अब आसिफ शेख और उनकी पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया है, जिसके खिलाफ अब आसिफ शेख ने पुलिस आयुक्त से शिकायत दर्ज कराई है और बिना अनुमति के उनके घर में घुसने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
तिलक नगर पुलिस स्टेशन की प्रताड़ना और गुंडागर्दी के खिलाफ आसिफ शेख और उनकी पत्नी जैस्मीन शेख ने मुंबई पुलिस आयुक्त से अनुरोध किया है कि वे उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जिन्होंने उनके पति की अनुपस्थिति में उनके घर पर वक्फ अधिनियम के तहत विरोध न करने का नोटिस चिपकाकर उन्हें परेशान किया है। जैस्मीन शेख ने कहा है कि मेरे पति घर पर नहीं थे और उनकी अनुपस्थिति में पुलिस ने न केवल हमारे घर पर हमें परेशान किया, बल्कि अब पुलिस हमारे पड़ोस के लोगों को भी परेशान और परेशान कर रही है ताकि वे हमारा साथ न दें।
आसिफ शेख ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से अनुरोध किया है कि इस संबंध में कार्रवाई की जाए, अन्यथा वह आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे और मुंबई पुलिस कमिश्नर मुख्यालय में आत्मदाह करेंगे। आसिफ शेख ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि स्थानीय पुलिस स्टेशन ने साफ कर दिया है कि वे कमिश्नर के आदेश पर उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को परेशान करने के अलावा पुलिस अधिकारियों ने हमारे घर की महिलाओं का नग्न अवस्था में वीडियो भी बनाया है, जो कि गैर कानूनी है, लेकिन पुलिस अधिकारी जिद्दी हैं और कहते हैं कि उन्हें वीडियो बनाने की अनुमति है। इस संबंध में जब डीसीपी नुनाथ ढोला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी और आसिफ शेख व अन्य को नोटिस दिया गया है, लेकिन डीसीपी ने इलाके के अन्य लोगों को परेशान करने के आरोप से इनकार किया है।
महाराष्ट्र
वानखेड़े ने काशिफ खान और राखी सावंत के खिलाफ मानहानि का मामला वापस लिया

मुंबई: एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर एडिशनल कमिश्नर आईआरएस ने फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत और उनके वकील काशिफ अली खान के खिलाफ दायर मानहानि का केस वापस ले लिया है। समीर वानखेड़े ने राखी सावंत और उनके वकील काशिफ अली खान देशमुख के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर 11.55 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। वानखेड़े ने व्यक्तिगत आधार पर मामला वापस ले लिया। शिकायत वापस लेने पर काशिफ अली खान ने कहा कि हमारी मध्यस्थता पूरी हो गई है। आपसी मतभेद के बजाय हमने अपने छिपे हुए दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसका एक उदाहरण यह है कि मैंने समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े के मामले की पैरवी की है और पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है।
समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कॉर्डेलिया क्रूज मामले में गिरफ्तार किया था और इस मामले में गिरफ्तार किए गए मनमोहन धमीचा के वकील काशिफ अली खान ने अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया चैनलों पर समीर वानखेड़े के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद वानखेड़े ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और राखी सावंत ने भी उसी पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। चूंकि काशिफ अली खान ही राखी सावंत के कई मामलों की पैरवी कर रहे हैं, इसलिए वानखेड़े ने उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन अब वानखेड़े ने निजी कारणों के आधार पर मामला वापस ले लिया है। अदालत ने मामले की वापसी के लिए पक्षकारों को उपस्थित रहने का आदेश दिया था, जबकि वानखेड़े ने कहा कि उनका काशिफ अली के साथ समझौता हो गया है और इस समझ के बाद वानखेड़े ने मामला वापस ले लिया है।
महाराष्ट्र
मुंबई में 50 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं नष्ट की गईं

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 दिवसीय कार्यक्रम के अनुरूप, मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल, एएनसी ने मुंबई में दर्ज 130 अदालती मामलों में कुल 50 करोड़ रुपये मूल्य की 530 किलोग्राम 4433 कोकीन की बोतलें जब्त कीं। यह कार्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तलुजा पनवल रायगढ़ में पूरा किया गया। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम के निर्देश पर की गई। सत्यनारायण चौधरी समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस ऑपरेशन को एएनसी डीसीपी श्याम घाघे ने अंजाम दिया।
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