राष्ट्रीय समाचार
मेडिकल क्लेम के भुगतान में शारीरिक और मानसिक बीमारी के नाम पर भेदभाव नहीं करें : झारखंड हाईकोर्ट

रांची, 11 फरवरी। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मानसिक बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च को मेडिकल क्लेम के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। कोई भी कंपनी अपने मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मियों को मेडिकल क्लेम के भुगतान में शारीरिक और मानसिक बीमारी के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकती।
यह फैसला जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने झारखंड स्थित कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) के एक रिटायर एग्जीक्यूटिव की याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया। अदालत ने बीसीसीएल को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता की पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य उपचार पर किए गए खर्च का भुगतान करे।
बीसीसीएल ने कोल इंडिया और उसकी सहयोगी कंपनियों में लागू “कंट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम फॉर एक्जीक्यूटिव्स ऑफ सीआईएल एंड इट्स सब्सिडियरीज” के प्रावधान का हवाला देते हुए मानसिक बीमारी के इलाज में किए गए खर्च का भुगतान करने से इनकार कर दिया था।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 21 यह स्पष्ट करती है कि मानसिक और शारीरिक बीमारियों के इलाज में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अधिनियम का हवाला देते हुए कहा है कि प्रत्येक बीमाकर्ता को मानसिक रोगों के उपचार के लिए उसी तरह की स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करनी होगी, जैसे कि शारीरिक बीमारियों के लिए की जाती है।
कोर्ट ने कहा, “भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार, किसी भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में मानसिक रोगों के उपचार को बाहर करने के लिए प्रावधान नहीं हो सकता।” कोर्ट ने पाया कि कोल इंडिया और इसकी सहयोगी कंपनियों में मेडिकल बीमा की जो योजना लागू है, उसमें मानसिक रोगों के उपचार के खर्च के भुगतान का प्रावधान नहीं है। लेकिन, यह प्रावधान मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सीधे विरोध में है।
कोर्ट ने कहा, “कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियां संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ की परिभाषा में आती हैं। उनकी कोई भी नीति या संकल्प संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के खिलाफ नहीं हो सकती। यदि कोई संकल्प या उसका कोई भाग किसी संसदीय कानून के विपरीत है, तो वह भाग अमान्य माना जाएगा।”
राजनीति
राजद-कांग्रेस का मुसलमानों को मुख्यधारा से वंचित रखना एजेंडा रहा: गुलाम अली खटाना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर: बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) द्वारा पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना पर भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शाह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने इस्लाम को अपराधियों और अशिक्षा से जोड़कर मुसलमानों की छवि खराब की है।
मिडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार की इन क्षेत्रीय पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट देकर देश भर के मुसलमानों को पिछड़ा और हाशिए पर रखा है। मुसलमानों को मुख्यधारा से वंचित रखना इनका एजेंडा रहा है। वे डराते-धमकाते हैं। मेरा मानना है कि अच्छी छवि वाले लोगों को टिकट देना चाहिए।
इंडी अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वहां अनुशासन का अभाव है। भाजपा चाहती है कि मजबूत विपक्ष हो, लेकिन विपक्षी नेता अपने बयानों में बिहार के लोगों को बीड़ी से जोड़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बिहार के लोग मन बना चुके हैं। वे विकसित भारत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को वोट देंगे।
आतंकवाद पर भारत के कड़े प्रहार पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सेनाओं को खुली छूट देना पीएम मोदी सरकार की मजबूत सोच है। सरकार ने आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का जो संकल्प लिया था, उसे प्रभावी ढंग से लागू किया है।
अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान के साथ होने वाली टी-20 त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस लेने और पाकिस्तान पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाने के मुद्दे पर सांसद खटाना ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना एक ऐसा देश है, जिसने दुनिया में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अफगानिस्तान के साथ भी वे उलझ रहे हैं।
हाल ही में पाकिस्तानी हवाई हमलों में तीन अफगान क्रिकेटरों की मौत के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज से हटने का फैसला किया है।
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की सीटों पर नामांकन प्रकिया पूरी हो चुकी है। बिहार में दो चरण में मतदान आयोजित कराए जाएंगे। वोटिंग के बाद 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।
एनडीए का दावा है कि बिहार में एक बार फिर पीएम मोदी-सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वहीं, दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक गठबंधन सरकार में वापसी करने का संकेत दे रही है।
अपराध
महाराष्ट्र : शिरडी साईं बाबा संस्थान में 76 लाख का विद्युत घोटाला, 47 अधिकारियों-कर्मचारियों पर एफआईआर

शिरडी, 18 अक्टूबर: देशभर के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र शिरडी के श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट में एक बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आया है। संस्थान के विद्युत विभाग में 76 लाख रुपए के विद्युत सामान के गबन का खुलासा लेखा परीक्षण (ऑडिट) के दौरान हुआ है। इस मामले में शिरडी पुलिस ने संस्थान के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज किया है।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जांच में खुलासा हुआ कि यह बात एक साल पहले हुए ऑडिट में सामने आई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता संजय बाबुताई काले ने न्याय के लिए औरंगाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, दिनांक 15 अक्टूबर को शिरडी पुलिस को सभी 47 आरोपियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद ही शिर्डी पुलिस ने मामला दर्ज करने की कार्रवाई पूरी की।
एक रिपोर्ट के अनुसार, विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर साजिश रची। उन्होंने अपने अधीनस्थ विद्युत सामग्री का सही पंजीकरण नहीं किया। कई कीमती वस्तुओं को जानबूझकर ‘डेड स्टॉक रजिस्टर’ में फर्जी तरीके से दर्ज कर दिया गया, जबकि हकीकत में वे सामग्री संस्थान से गायब थीं। इस तरह, अधिकारियों-कर्मचारियों ने संस्थान को करोड़ों का आर्थिक नुकसान पहुंचाया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि 39 आरोपियों ने अपनी जिम्मेदारी की राशि संस्थान को चुका दी है, लेकिन 8 आरोपी पर अभी भी बकाया हैं।
फरियादी संजय काले ने इस पूरे घोटाले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत हासिल किए थे। उनकी गहन छानबीन ने विद्युत विभाग में चल रही गैरव्यवस्था, फर्जी प्रविष्टियां और सामग्री की हेराफेरी का पूरा ब्यौरा सामने ला दिया। स्थानीय स्तर पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर उन्हें अंततः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद, शिरडी पुलिस ने दस्तावेजों, ऑडिट रिपोर्टों और जवाबदेही की समीक्षा के लिए एक टीम का गठन किया है।
इस घटना ने ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों और उनकी निगरानी प्रणाली के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है कि अब उन्हें आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कड़ाई से लेखापरीक्षण लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
अपराध
मुंबई अपराध: फर्जी BARC पहचान पत्र रखने के आरोप में वर्सोवा में 60 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: मुंबई अपराध शाखा ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) से जुड़े फर्जी पहचान दस्तावेज रखने के आरोप में मुंबई के वर्सोवा इलाके से एक 60 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
अख्तर हुसैनी नामक इस व्यक्ति के पास से BARC के पहचान पत्र, जाली दस्तावेज और कई संदिग्ध कागजात मिले।
तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने हुसैनी के कब्जे से नकली BARC पहचान पत्र, जाली दस्तावेज और कई संदिग्ध कागजात बरामद किए।
मुंबई अपराध शाखा के अनुसार, जालसाज फिलहाल हिरासत में है और फर्जी दस्तावेज बनाने के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है।
यह पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है कि क्या इसमें कोई बड़ा नेटवर्क या आपराधिक गतिविधि शामिल है।
एक दिन पहले एक अन्य मामले में, दिल्ली अपराध शाखा के साइबर सेल ने एक लक्षित ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसके परिणामस्वरूप 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और कई राज्यों में संचालित सुव्यवस्थित साइबर घोटाला सिंडिकेट को ध्वस्त किया गया।
यह ऑपरेशन एसीपी अनिल शर्मा की देखरेख में किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर संदीप सिंह, इंस्पेक्टर अशोक कुमार, इंस्पेक्टर शिवराम और इंस्पेक्टर सुभाष के नेतृत्व वाली टीमें शामिल थीं।
पुलिस ने बताया कि पहले ऑपरेशन में, दिल्ली की अपराध शाखा की साइबर सेल ने तीन आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से संचालित एक डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी मॉड्यूल को ध्वस्त किया।
5 जुलाई को धारा 308/318(4)/319/340 बीएनएस, पीएस साइबर साउथ, दिल्ली के तहत मामला एफआईआर, एक विस्तृत डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले के माध्यम से 42.49 लाख रुपये की धोखाधड़ी के लिए दर्ज किया गया था।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि जालसाजों ने पुलिस अधिकारी बनकर बुजुर्ग पीड़ित पर धन शोधन के मामले में संलिप्त होने का झूठा आरोप लगाया और भय तथा मनोवैज्ञानिक हेरफेर के माध्यम से उसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित कई खातों में धन हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित किया।
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