अपराध
ग्लेशियर टूटने के बाद अभी तक 18 शव बरामद, 202 लापता
उत्तराखंड में चमोली जिले के रैनी गांव में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई है। जोशीमठ के पास ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई और इस त्रासदी के बाद से अब तक 18 शव बरामद किए गए हैं। राज्य सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), जो बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई है, उसने स्थानीय प्रशासन से प्राप्त अपडेट की जानकारी देते हुए कहा है कि 202 लोग अभी भी लापता हैं।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में, उत्तराखंड सरकार ने कहा कि अब तक 18 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 202 लोग अभी भी लापता हैं।
राज्य सरकार ने कहा कि सूची सोमवार दोपहर को तैयार की गई है।
इसमें कहा गया है कि एक सुरंग के अंदर करीब 25-35 लोग फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है। राज्य सरकार ने कहा कि सुरंग के अंदर फंसे लोगों को भी 202 लापता लोगों की सूची में शामिल किया गया है।
आईटीबीपी के एक अधिकारी ने कहा कि लापता होने वालों में रित्विक कंपनी के 21 लोग, रित्विक की सहयोगी कंपनी के 100, एचसीसी कंपनी के तीन, ओम मेटल के 21 और तपोवन, रिंगी और काचरे गांव के दो-दो लोग, ऋषि गंगा कंपनी के 46 लोग और रैनी गांव के पांच लोग शामिल हैं।
गंगा नदी के छह स्रोतों में से एक, धौलीगंगा नदी में जल स्तर बढ़ गया। रविवार सुबह अचानक ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के पास एक हिमस्खलन हो गया था। उत्तराखंड के चमोली में रविवार सुबह अचानक तबाही ने भयानक दस्तक दी। तपोवन इलाके में ग्लेशियर टूटने के बाद वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी का ऐसा खौफनाक बहाव आया, जो अपने साथ तिनके की तरह सब कुछ बहा कर ले गया।
आईटीबीपी ने कहा कि ऋषि गंगा में सुबह करीब 10.45 बजे बाढ़ आ गई, क्योंकि एक ग्लेशियर उसमें गिर गया, जिससे पानी की मात्रा तेजी से बढ़ गई।
बताया गया है कि इसके कारण ऋषि गंगा हाईड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है।
आईटीबीपी के लगभग 425 जवान, एसडीआरएफ के 70 कर्मी, एनडीआरएफ के 129 कर्मी और सशस्त्र बल के 124 जवान इलाके में बचाव और तलाशी अभियान चला रहे हैं।
अर्धसैनिक बल ने कहा कि रैनी गांव के पास पुल ध्वस्त होने के कारण उसके बॉर्डर आउटपोस्ट की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है।
अपराध
ओडिशा से रायपुर लाया जा रहा 23.5 किलो गांजा जब्त, चार तस्कर गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर बड़ी सफलता हासिल की है।
पुलिस ने एक कार से 23.500 किलोग्राम गांजा बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में करीब 19.95 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि किआ कैरेंस कार (ओडी 02 सीटी 3301) में अवैध गांजा लेकर कुछ तस्कर ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने एनएच-53 स्थित अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर नाकेबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध वाहन को रोककर उसकी जांच की गई।
कार में सवार चारों व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान उनके जवाब संदिग्ध पाए गए। पूछताछ करने पर उन्होंने कार में गांजा होने की बात स्वीकार की। तलाशी लेने पर वाहन की पिछली सीट के पीछे रखी सफेद रंग की बोरी से 23.500 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 11.75 लाख रुपए बताई गई है।
आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे गांजा ओडिशा के बौध जिले से लेकर रायपुर (छत्तीसगढ़) पहुंचाने जा रहे थे।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजे के अलावा तस्करी में प्रयुक्त किआ कैरेंस कार (कीमत 8 लाख रुपए) और चार मोबाइल फोन (कीमत 20,500 रुपए) भी जब्त कर लिए। कुल जब्त संपत्ति की कीमत 19,95,500 रुपए आंकी गई है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान केशव गाई गौउरिया (32), स्वागत महाकुल (26), मनतोष पौड (28) और रविन्द्र बस्तिया (26) के रूप में हुई है। सभी आरोपी ओडिशा के बौध जिले के निवासी हैं।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना सिंघोडा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) II(बी) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब गांजे की सप्लाई चेन, सोर्स प्वाइंट, डेस्टिनेशन प्वाइंट और आर्थिक लेन-देन की भी जांच कर रही है।
अपराध
डीआरआई ने विशाखापत्तनम के पास 8.98 करोड़ रुपए का सोना किया जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने विशाखापत्तनम के पास 8.98 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया है। एजेंसी ने रविवार को बताया कि इस मामले में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
एजेंसी के अनुसार, विशाखापत्तनम के पास तेज रफ्तार से पीछा करने के बाद एक कार से 5.8 किलोग्राम से अधिक वजन का सोना जब्त किया गया। सोना कार की सीट के नीचे छिपाकर रखा गया। इसे कोलकाता से हैदराबाद ले जाया जा रहा था।
डीआरआई ने आधिकारिक तौर पर एक बयान में कहा कि 8-9 अक्टूबर की रात को पीछा करने और तलाशी लेने के बाद कोलकाता से हैदराबाद जा रही एक कार से 8.98 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य का 5,832.90 ग्राम सोना जब्त किया गया।
जानकारी के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर कड़ी निगरानी रखी। काफी देर तक पीछा करने के बाद उन्होंने कार को रोक लिया, जिसमें दो लोग सवार थे। लगातार पूछताछ और गाड़ी की तलाशी के बाद अधिकारियों को सामने वाली सह-यात्री सीट के पास पैरों की जगह के नीचे एक खास तौर पर बनाई गई जगह मिली। उन्होंने छिपे हुए खाने से तीन पैकेट बरामद किए, जिनमें 999 शुद्धता वाला 5,832.90 ग्राम 24-कैरेट सोना था।
अधिकारियों के अनुसार, यह सोना भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए भारत में तस्करी करके लाया गया था और इसे हैदराबाद ले जाया जा रहा था। अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत बरामद सोने को जब्त कर लिया। उन्होंने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
डीआरआई ने रविवार को एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उसने बांग्लादेश से सीमा पार सोने की तस्करी पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और पूर्वी क्षेत्र में 8-9 अक्टूबर को खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियानों में लगभग 7.8 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 11.50 करोड़ रुपए से अधिक है।
डीआरआई ने बताया कि इस अभियान से सीमावर्ती क्षेत्रों से कोलकाता की ओर तस्करी किए गए सोने के परिवहन के लिए सड़क और रेलवे नेटवर्क के उपयोग का खुलासा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप छह लोगों को गिरफ्तार किया गया।
अधिकारियों ने डंकुनी टोल प्लाजा पर एक चार पहिया वाहन से लगभग 6.8 किलोग्राम वजन की 50 सोने की ईंटें जब्त कीं, जिनकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। वाहन में चार लोग सवार थे और यह बांग्लादेश सीमा के पास स्थित बनपुर से कोलकाता की ओर जा रहा था।
उसी दिन, पश्चिम बंगाल में DRI की टीमों ने दो रेलवे स्टेशनों – मालदा टाउन रेलवे स्टेशन और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन – पर ट्रेनों में यात्रियों को रोका और उनके पास से लगभग 1 किलोग्राम विदेशी सोना ज़ब्त किया, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये थी।
उसी दिन, पश्चिम बंगाल में डीआरआई की टीमों ने दो रेलवे स्टेशनों (मालदा टाउन और न्यू जलपाईगुड़ी) पर ट्रेनों में सवार यात्रियों को रोका और उनके पास से लगभग 1 किलोग्राम सोना जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है।
अपराध
असम राइफल्स और कस्टम विभाग ने त्रिपुरा में 25 लाख रुपए मूल्य का 501 किलोग्राम गांजा जब्त किया

असम राइफल्स ने कस्टम विभाग के समन्वय से त्रिपुरा के खोवाई जिले में लगभग 25 लाख रुपए मूल्य का 501 किलोग्राम गांजा जब्त किया है।
रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए असम राइफल्स ने कस्टम विभाग के सहयोग से गुरुवार शाम को त्रिपुरा के खोवाई जिले में एक अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 25 लाख रुपए मूल्य का 501 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया।
यह अभियान खुफिया जानकारी और निरंतर निगरानी के आधार पर चलाया गया था।
संयुक्त टीम ने पश्चिम सोनातला से संदिग्ध वाहन का पीछा शुरू किया। पीछा पश्चिम त्रिपुरा और खोवाई जिले की सीमा पर स्थित हेजामारा ब्लॉक से 18 किलोमीटर पहले बैखुंतपुर गांव में समाप्त हुआ।
हालांकि, अभियान के दौरान वाहन का चालक मौके से भागने में सफल रहा।
इस जब्ती के संबंध में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अवैध नशीले पदार्थों की बरामदगी पूर्वोत्तर में सक्रिय नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क को बाधित करने के लिए असम राइफल्स और सहयोगी एजेंसियों के निरंतर प्रयासों को उजागर करती है।
बरामद प्रतिबंधित सामग्री को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया है।
इस बीच, असम राइफल्स ने सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मिलकर 6 अक्टूबर को खोवाई जिले में लगभग 1.74 करोड़ रुपए मूल्य का 340 किलोग्राम गांजा जब्त किया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राज्य पुलिस, असम राइफल्स, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) और अन्य सुरक्षा बल संयुक्त अभियानों में राज्य के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर बांग्लादेश से सटे सेपाहिजाला जिले में अवैध गांजे की खेती को अक्सर नष्ट कर देते हैं।
एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, त्रिपुरा में उत्पादित सूखा गांजा स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल नहीं होता और बिहार और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में तस्करी करके भेजा जाता है, जहां इसकी ऊंची कीमत मिलती है।
परिवहन के दौरान, सूखे गांजे की खेप अक्सर ट्रकों, छोटे वाहनों और यहां तक कि यात्री ट्रेनों से भी जब्त की जाती है।
महिलाओं सहित निवासियों ने दावा किया है कि वे अपनी आजीविका के लिए पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में गांजे की खेती करते हैं।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई बार यह पाया गया है कि वन भूमि और अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से गांजे की खेती की जा रही है।
उन्होंने आगे कहा कि मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा मादक और मनोरोगी पदार्थों की खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद या सेवन करना अवैध है, और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और 20 साल तक की कैद हो सकती है।
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