अपराध
मध्यप्रदेश की जेलों में कैदियों को परिजनों से ई-मुलाकात की सुविधा
मध्यप्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कैदी अब अपने परिजनों से ई-मुलाकात कर सकेंगे। इस योजना की शुरुआत शुक्रवार को हुई। इस मौके पर कैदियों की उनके परिजनों की ई-मुलाकात कराई गई। ये कैदी कोरोना संक्रमण के प्रकोप के चलते इधर कुछ समय से अपने परिजनों से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। संक्रमण को रोकने के मकसद से जेलों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया जा रहा है और कैदियों की परिजनों से सीधी मुलाकात पर रोक लगी हुई है।
योजना की शुरुआत प्रदेश के गृह और जेल मंत्री डॉ़ नरोत्तम मिश्रा ने की। उन्होंने कहा, “बंदियों को उनके परिजनों से समय-समय पर जेलों में ही मुलाकात कराने का प्रावधान है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण मार्च के दूसरे सप्ताह से मुलाकात की व्यवस्था बंद कर दी गई है। लेकिन अब बंदियों के परिजनों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।”
योजना के शुभारंभ अवसर पर चार कैदियों की परिजनों से बात वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कराई गई।
डीआईजी (जेल) संजय पांडे ने बताया कि जेलों में बंद बंदियों की जानकारी भारत सरकार के एनआईसी के ई-प्रिजन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटर पर संकलित की जाती है। इस सॉफ्टवेयर में ई-मुलाकात की व्यवस्था का प्रावधान है।
जेल अधीक्षक भोपाल दिनेश नरगांवे ने बताया कि ई-मुलाकात के लिए आवेदन जेल अधीक्षक द्वारा स्वीकृत होने पर बंदी के परिजन अपने घर से ही एक स्मार्ट फोन, डेस्कटॉप या टैब के माध्यम से या किसी एमपी ऑनलाइन सेंटर से, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बंदी से ई-मुलाकात कर उनका वीडियो देख सकेंगे एवं उनसे बात कर सकेंगे।
इस व्यवस्था के शुरू होने से कोविड महामारी की इस कठिन परिस्थिति में बंदियों के परिजनों को अपने घर से जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे बंदियों को एवं उनके परिजनों को मुलाकात में सुविधा होगी।
संभावना जताई जा रही है कि इससे तात्कालिक लाभ के रूप में बंदियों के तनाव व अवसाद में कमी आएगी और दीर्घकालिक लाभ के रूप में बंदियों के परिजनों की समय, श्रम एवं आर्थिक बचत होगी।
अपराध
मुंबई: AIU अधिकारियों ने ट्रांजिट यात्री और एयरपोर्ट स्टाफ को 2.7 करोड़ रुपये मूल्य के 24 KT सोने के साथ पकड़ा
मुंबई: प्रोफाइलिंग के आधार पर, एआईयू अधिकारियों ने एक ट्रांजिट यात्री पर गुप्त निगरानी रखी, जो दुबई से मुंबई आया था और माले के लिए रवाना होने वाला था।
ऑपरेशन के बारे में
इस ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने ट्रांजिट यात्री को एक निजी एयरपोर्ट स्टाफ को एक वस्तु सौंपते हुए देखा, तुरंत स्टाफ सदस्य और ट्रांजिट यात्री दोनों को अधिकारियों ने रोक लिया। निजी एयरपोर्ट स्टाफ की व्यक्तिगत तलाशी में मोम के रूप में 24 कैरेट सोने की धूल (12 टुकड़े) का पता चला, जिसका सकल वजन 3.976 किलोग्राम और अनंतिम शुद्ध वजन 3.800 किलोग्राम था, और अनंतिम रूप से इसका मूल्य ₹2.714 करोड़ था।
सोने की धूल को पारदर्शी सेल्फ-सीलिंग पाउच के अंदर छिपाया गया था और निजी हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा पहनी जाने वाली पैंट की जेबों में रखा गया था। पूछताछ के दौरान, निजी हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि सोना उसी ट्रांजिट यात्री द्वारा सौंपा गया था जो AIU निगरानी में था। दोनों व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
अपराध
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल कैलिफोर्निया में गिरफ्तार: रिपोर्ट
जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल को कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया।
यह घटना मुंबई पुलिस द्वारा अनमोल के प्रत्यर्पण के लिए प्रस्ताव भेजे जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। अनमोल पिछले साल अमेरिका द्वारा उसकी अपनी सीमा में मौजूदगी की पुष्टि किए जाने के बाद भारत से भाग गया था।
अनमोल का नाम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड सहित कुछ हाई-प्रोफाइल अपराधों में आरोपी के रूप में सामने आया है।
भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी, एनआईए ने हाल ही में अनमोल की गिरफ्तारी में सहायक सूचना देने वाले को ₹10 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। 2022 में दर्ज दो एनआईए मामलों में उसके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।
मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने अक्टूबर में विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत का रुख किया था और अनमोल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की अपनी मंशा जाहिर की थी।
लॉरेंस और अनमोल दोनों को 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के सिलसिले में आरोपी बनाया गया है। उसी महीने अनमोल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी।
दोनों एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी आरोपी हैं। सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास तीन बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अपराध
मीरा-भायंदर: पुलिस ने नालासोपारा में अवैध शराब बनाने के अड्डे का भंडाफोड़ किया
मीरा भयंदर: 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अवैध शराब माफिया के खिलाफ शिकंजा और कड़ा करते हुए, मीरा भयंदर-वसई (एमबीवीवी) पुलिस से जुड़ी मीरा रोड स्थित केंद्रीय अपराध शाखा इकाई ने गुरुवार को नालासोपारा में घने जंगल क्षेत्र में एक पहाड़ी पर चल रही एक और बड़ी अवैध शराब बनाने की इकाई का भंडाफोड़ किया।
एक गुप्त सूचना के आधार पर सहायक पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय सरक के नेतृत्व में एक टीम ने सुबह करीब 8 बजे नालासोपारा (पूर्व) के धानिव बाग क्षेत्र में स्थित जंगल क्षेत्र में 2 किलोमीटर अंदर तक मार्च किया।
टीम ने कई बैरल शराब के साथ-साथ 2,800 लीटर किण्वित गुड़, 140 लीटर शराब, रसायन और अन्य विनिर्माण उपकरण जब्त किए, जिनकी कुल कीमत 1.42 लाख रुपये से अधिक है।
हालांकि, प्रभाकर भोये नामक अड्डा संचालक और उसके कर्मचारी पुलिस की पकड़ से बच निकलने में सफल रहे। मौके पर ही सारी सामग्री और उपकरण नष्ट कर दिए गए।
इस संदर्भ में पेल्हार पुलिस स्टेशन में किसी भी शराब बनाने की भट्टी या शराब बनाने के निर्माण/कार्य और मादक पदार्थों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र निषेध अधिनियम-1949 की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
मेथनॉल और रेक्टीफाइड स्पिरिट जैसे जहरीले रसायनों का उपयोग करके अवैज्ञानिक तरीके से निर्मित अवैध शराब के सेवन से मौतें और आंखों की रोशनी जाने सहित अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आगे की जांच चल रही है।
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