महाराष्ट्र
महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और अंतिम निपटान के लिए एक अलग विशेष पीठ का गठन किया जाएगा, जिसमें न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला शामिल होंगे।
शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पहले के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। आदेश में राज्य चुनाव आयोग को 367 स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए चुनाव प्रक्रिया को फिर से अधिसूचित नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
पीठ ने कहा, “मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इसके मद्देनजर हम पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हैं। मामले को पांच सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।”
महाराष्ट्र सरकार ने 28 जुलाई के आदेश को वापस लेने या संशोधित करने की मांग की थी, और राज्य चुनाव आयोग को 367 स्थानीय निकायों में से 96 स्थानीय निकायों, यानी 92 नगरपालिका परिषदों और चार नगर पंचायतों के लिए चुनाव कराने का निर्देश भी दिया था।
शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को राज्य चुनाव आयोग को चेतावनी दी थी यदि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 367 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया फिर से अधिसूचित करता है, जहां प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, तो उस पर अवमानना कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि संवैधानिक योजना के तहत ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देना उचित समझा गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकार के अंदर उनका विधिवत प्रतिनिधित्व हो और उनकी आवाज सुनी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए बंथिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और निर्देश दिया था कि राज्य में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव अगले दो सप्ताह में अधिसूचित किया जाए।
28 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने कहा था कि जब ओबीसी आरक्षण की अनुमति दी गई थी तब मतदान कार्यक्रम पहले ही अधिसूचित किया गया था और उन निकायों के लिए चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना होना चाहिए। इसने कहा था कि राज्य चुनाव आयोग चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
शीर्ष अदालत ने दिसंबर 2021 में फैसला सुनाया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि सरकार शीर्ष अदालत के 2010 के आदेश में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करती।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: अबू आसिम आज़मी ने धार्मिक नफ़रत और ईशनिंदा के खिलाफ़ सदन में बिल पेश किया, ड्राफ्ट बिल में मकोका और यूएपीए का इस्तेमाल भी शामिल

abu asim aazmi
मुंबई : मुंबई नागपुर समाजवादी पार्टी के नेता और MLA अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र विधानसभा में ईशनिंदा और धार्मिक नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ एक प्राइवेट बिल पेश किया। बिल में नफ़रत फैलाने वाले तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई है और धार्मिक नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ MCOCA और UAPA के तहत कार्रवाई करने के अलावा दस साल की सज़ा और 2 लाख रुपये की ज़मानत की मांग की गई है ताकि सांप्रदायिक तत्वों को ज़मानत न मिले और धार्मिक नफ़रत फैलाने के ऐसे मामलों पर रोक लगे। उन्होंने सदन को बताया कि देश में ईशनिंदा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में देश में तनाव पैदा होता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यह तभी मुमकिन होगा जब ऐसे सांप्रदायिक तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जो बोलने की आज़ादी की आड़ में नफ़रत फैलाने वाले एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नफ़रत फैलाने वाले तत्वों और बदमाशों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई का आदेश दिया है और भड़काऊ और नफ़रत फैलाने वाली बातों पर रोक लगाई है। ऐसे में, महाराष्ट्र में धार्मिक नफ़रत फैलाने और अहम लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए बिल को औपचारिक रूप से सदन में पेश किया गया है। ड्राफ्ट बिल में सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ मकोका (UAPA) की धारा के तहत केस दर्ज करने का प्रस्ताव है, जिसमें अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान है, ताकि ऐसे तत्वों को बेल न मिल सके।
महाराष्ट्र
मुंबई में फ्यूल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 13 आरोपी गिरफ्तार चोरों के गैंग ने नवंबर में भी फ्यूल चोरी करने की कोशिश की थी।

crime
मुंबई : मुंबई पुलिस ने पेट्रोल चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। आरोपियों को मुंबई के आरसीएफ पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत 14 नवंबर को सुबह करीब 3:30 बजे बीपीसीएल कंपनी से पेट्रोल चोरी करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुंबई गडकरी रोड पर भूमिगत 18-इंच मुंबई मानव निर्मित बहु-उत्पाद पाइपलाइन से ईंधन चोरी करने का प्रयास करने की शिकायत दर्ज की गई थी। तकनीकी जांच और एक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर विनोद देवचंद पंडित को 17 नवंबर को चेंबूर से गिरफ्तार किया गया। उनकी जांच में पता चला कि इस रैकेट के मास्टरमाइंड रियाज अहमद अयूब (59), सलीम मोहम्मद अली, विनोद देवचंद पंडित ने ईंधन चोरी करने की योजना बनाई थी। गोपाल नारायण, मोहम्मद इरफान, विनय शशिकांत, अहमद खान जुमान खान, निशान जगदीश, मुस्तफा मंजूर, नासिर शौकत, इम्तियाज आसिफ समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर एडिशनल कमिश्नर महेश पाटिल और DCP समीर शेख ने किया।
महाराष्ट्र
मुंबई: कुर्ला मीठी नदी में गड़बड़ी के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और फर्जी एएमयू बनाने का आरोप

मुंबई: मुंबई की इकोनॉमिक विंग AOW ने मीठी नदी की सफाई और गड़बड़ियों के मामले में वॉन्टेड आरोपी और कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। AOW ने फरार वॉन्टेड सुनील श्याम नारायण SM इंफ्रास्ट्रक्चर, महेश माधव राव पुरोहित को गिरफ्तार किया है। मीठी नदी के कॉन्ट्रैक्ट और करोड़ों रुपये की गड़बड़ियों की जांच के दौरान पुलिस ने केस दर्ज किया था। इससे पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। EOW के मुताबिक, 2013 से 2023 तक BMC अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी MAU तैयार किए गए और करोड़ों रुपये के बिल मंजूर किए गए। 2021 से 2024 तक कचरा हटाने के लिए मशीन खरीदने का प्रपोजल भी मंजूर किया गया और उसी की आड़ में कचरा साफ करने के लिए करोड़ों रुपये की ठगी की गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी एजेंट केतन कदम, जय जोशी और मीठी नदी के कॉन्ट्रैक्टर शेर सिंह राठौर को गिरफ्तार किया है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आरोपियों ने फर्जी AMU भी तैयार किए और फर्जी साइन भी किए। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और 16 दिसंबर तक कस्टडी में भेज दिया गया।
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