महाराष्ट्र
महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और अंतिम निपटान के लिए एक अलग विशेष पीठ का गठन किया जाएगा, जिसमें न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला शामिल होंगे।
शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पहले के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। आदेश में राज्य चुनाव आयोग को 367 स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए चुनाव प्रक्रिया को फिर से अधिसूचित नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
पीठ ने कहा, “मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इसके मद्देनजर हम पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हैं। मामले को पांच सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।”
महाराष्ट्र सरकार ने 28 जुलाई के आदेश को वापस लेने या संशोधित करने की मांग की थी, और राज्य चुनाव आयोग को 367 स्थानीय निकायों में से 96 स्थानीय निकायों, यानी 92 नगरपालिका परिषदों और चार नगर पंचायतों के लिए चुनाव कराने का निर्देश भी दिया था।
शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को राज्य चुनाव आयोग को चेतावनी दी थी यदि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 367 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया फिर से अधिसूचित करता है, जहां प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, तो उस पर अवमानना कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि संवैधानिक योजना के तहत ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देना उचित समझा गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकार के अंदर उनका विधिवत प्रतिनिधित्व हो और उनकी आवाज सुनी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए बंथिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और निर्देश दिया था कि राज्य में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव अगले दो सप्ताह में अधिसूचित किया जाए।
28 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने कहा था कि जब ओबीसी आरक्षण की अनुमति दी गई थी तब मतदान कार्यक्रम पहले ही अधिसूचित किया गया था और उन निकायों के लिए चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना होना चाहिए। इसने कहा था कि राज्य चुनाव आयोग चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
शीर्ष अदालत ने दिसंबर 2021 में फैसला सुनाया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि सरकार शीर्ष अदालत के 2010 के आदेश में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करती।
महाराष्ट्र
अंदरूनी कलह पड़ी भारी, 211 वार्ड में समाजवादी पार्टी के साथ सियासी खेल

ABU AZMI & RAIS SHAIKH
मुंबई: समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी और पार्टी के अपने ही विधायक रईस शेख के बीच पिछले कई महीनों से चल रही खींचतान अब एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है। इस राजनीतिक टकराव का खामियाजा आगामी महानगरपालिका चुनावों में समाजवादी पार्टी को मुंबई और भिवंडी में भारी नुकसान के रूप में भुगतना पड़ सकता है। जैसे-जैसे मुंबई और महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है, पार्टी की अंदरूनी जंग खुलकर सामने आने लगी है।
सूत्रों के अनुसार, अबू आसिम आज़मी और विधायक रईस शेख के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण रिश्ते बने हुए थे। पार्टी नेतृत्व ने रईस शेख को धीरे-धीरे हाशिये पर डालने का फैसला किया और उनकी जगह कांग्रेस छोड़कर आए यूसुफ अबरानी को संगठन की अहम जिम्मेदारियां सौंप दीं। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि रईस शेख समाजवादी पार्टी छोड़कर अजीत पवार गुट या कांग्रेस का रुख कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी में उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा था।
नगरपालिका चुनावों की तैयारियों के बीच यह अंदरूनी विवाद और गहरा हो गया। रईस शेख ने अपने कुछ करीबी लोगों को नगरसेवक चुनाव के लिए टिकट देने की अपील पार्टी नेतृत्व से की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनके किसी भी समर्थक को टिकट देने से इनकार कर दिया। अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख रईस शेख ने अपने कई समर्थकों को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतार दिया।
इतना ही नहीं, रईस शेख ने अपने निजी सहायक वकार खान को कांग्रेस से टिकट दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वकार खान को 211 नंबर वार्ड से कांग्रेस का टिकट मिला है, जो पहले समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट मानी जा रही थी। ऐसे में अब इस वार्ड में समाजवादी पार्टी को अपनी पक्की मानी जा रही सीट से हाथ धोना पड़ सकता है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रईस शेख की अनदेखी का खामियाजा समाजवादी पार्टी को गोवंडी ही नहीं, बल्कि भिवंडी में भी कई सीटों पर भुगतना पड़ सकता है। वहीं, रईस शेख के विकल्प के तौर पर आगे लाए गए यूसुफ अबरानी ने अपनी बहू को अरुण गवली की बेटी गीता गवली के खिलाफ मैदान में उतारा है, जहां भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है।
कुल मिलाकर, पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी समाजवादी पार्टी के लिए विपक्ष से ज्यादा घातक साबित होती नजर आ रही है। आने वाले महानगरपालिका चुनाव यह तय करेंगे कि पार्टी नेतृत्व इस नुकसान की भरपाई कर पाता है या अंदरूनी कलह पार्टी को और कमजोर कर देती है।
महाराष्ट्र
मुंबई में बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, चोरी के चार मामले सुलझाए, पांच बाइक ज़ब्त

मुंबई: मुंबई पुलिस ने मुंबई में मोटरसाइकिल चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश किया है और चोरी की गई मोटरसाइकिलें ज़ब्त करने का दावा किया है। 20 दिसंबर को पुलिस ने मुंबई के मलाड इलाके में न्यू लिंक रोड इलाके से एक मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत दर्ज की थी। इस क्राइम की जांच में पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और जिस जगह से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उसके आस-पास लगे 40 से 50 CCTV कैमरों की जांच की। मोटरसाइकिल चुराने वाले चोर की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। आरोपी इस मोटरसाइकिल से मालोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस ने दो दिन तक दिन-रात जांच की और केस सुलझा लिया। इस केस में मोटरसाइकिल चोर 18 साल के प्रथम सुरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ मलाड पुलिस स्टेशन में दो, VB नगर में एक और जोगेश्वरी में एक चोरी का केस दर्ज था। एडिशनल कमिश्नर नॉर्थ शशि कुमार मीणा, DCP ज़ोन 11 संदीप जाधव की पहल पर यह केस सुलझाया गया है। इस केस में पांच मोटरसाइकिलें ज़ब्त की गई हैं और पुलिस ने कुल चार मोटरसाइकिलों की चोरी की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई: ताड़देव पुलिस के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर ने महिला के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया, दो गुंडे गिरफ्तार, ASI पर भी छेड़छाड़ का मामला दर्ज

TADADEV POLICE STATION
मुंबई: मुंबई पुलिस ने दो गुंडों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिन्होंने असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर संजय राणे की पिटाई करके और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके मुंबई पुलिस की इमेज खराब की थी। संजय राणे ताड़देव के गार्डन में एक महिला के साथ गलत हरकत करते पाए गए थे, जिसके बाद दोनों लोगों ने ASI का कॉलर पकड़कर उसकी पिटाई की। पुलिस ऑफिसर ने उनसे कहा कि वह गलती के लिए पुलिस की लाठीचार्ज पोस्ट पर जाने को तैयार है, लेकिन दोनों ने ASI की एक नहीं सुनी और उसकी पिटाई की और पुलिस की यूनिफॉर्म पर हाथ डाला। ASI का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिसके बाद ताड़देव पुलिस ने आरोपी इरफान इकबाल शेख और अब्बास मुहम्मद अली खान के खिलाफ BMS की धारा 127, 353(1)B115, 352, 351, 202 के तहत कार्रवाई की है। इससे पहले पुलिस ने उक्त ASI के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था और अब कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब संजय विलास राणे ने गलत हरकत की तो दोनों ने उसे पकड़ लिया और संजय ने कहा कि वह पुलिस स्टेशन चलने को तैयार है, लेकिन दोनों ने छेड़छाड़ के आरोपी संजय से झगड़ा शुरू कर दिया और उसे गालियां दीं। दोनों का मकसद पुलिस की इमेज खराब करना और इलाके में दहशत फैलाना था, इसलिए दोनों ने पुलिस पर हमला किया और कानून अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुंबई पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए अगर कोई पुलिस अधिकारी कुछ गलत करता है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिल सकती है, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है, इसलिए दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर भेज दिया है।
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